Sunday, June 10, 2012

INVITATION-CUM-BRIEFING FOR MEDIA ON AGITATION OF 12.06.2012 AT JANTAR-MANTAR, NEW DELHI ( Drafted by Shyam Dev Mishra )


INVITATION-CUM-BRIEFING FOR MEDIA ON AGITATION OF 12.06.2012 AT JANTAR-MANTAR, NEW DELHI ( Drafted by Shyam Dev Mishra )

---------- अग्रेषित संदेश ----------
प्रेषक: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>
दिनांक: 10 जून 2012 9:38 am
विषय: INVITATION-CUM-BRIEFING FOR MEDIA ON AGITATION OF 12.06.2012 AT JANTAR-MANTAR, NEW DELHI
प्रति: rashid azad <rashid.khurshid@gmail.com>, Sarkari Damad <sarkaridamad007@gmail.com>, Muskan Bharat <muskan24by7@gmail.com>, dev02019654@gmail.com, rajesh rao <rajeshrow86@gmail.com>, nnitinmehta1982@rediffmail.com, Naved Ahmed <navedahmeds@gmail.com>, dharmchand1980@gmail.com


 दिनांक:
सेवा में,
महोदय,
विषयउत्तर प्रदेश में टी..टी.-उत्तीर्ण 72825 प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती-प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब पर राज्य-सरकार की निष्क्रियता के विरोध में दिनांक 12.06.2012 को जन्तर-मंतरनई दिल्ली में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित एक-दिवसीय धरना-प्रदर्शन की सूचना एवं कवरेज हेतु आमंत्रण.




















जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू.पी.टी.ई.टी.) 2011 के माध्यम से दिसंबर 2011 में प्रारंभ हुई 72825 प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती-प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब से प्रदेश में शिक्षा का अधिकार के हनन एवं लाखों शिक्षित और योग्य बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य पर छाई अनिश्चितता पर राज्य-सरकार के अस्पष्ट रवैये के विरोध में प्रदेश के लगभग 272000 टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी मार्च 2012 से लगातार आन्दोलनरत हैं.


ज्ञात हो कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राज्य सरकार ने नियमों में आवश्यक संशोधन करके अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार 13 नवम्बर 2011 को अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया. मालूम हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अध्यापन की गुणवत्ता को बनाये रखने के उद्देश्य से यह निश्चित किया कि अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बंधित राज्य-सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली  "अध्यापक पात्रता परीक्षा" उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा. साथ ही चयन में भी इसके अंको को महत्त्व देने की सिफारिश की. इस नई व्यवस्था को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी महत्त्व देते हुए इसे अनिवार्य कर दिया.


परीक्षा के परिणाम में कई बार संशोधन हुए और कई असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने अपने पास मौजूद उत्तर-पुस्तिका की कार्बन-कापी के आधार पर उच्च  न्यायालय में भी अपील की और अंततः न्यायालय के निर्देश के अनुसार अंतिम रूप संशोधित परिणाम जारी किया गया. तदुपरांत भर्ती-प्रक्रिया की शुरुआत हुई और हर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अलग-अलग विज्ञापन निकालने की समयसाध्य और खर्चीली पुरानी परिपाटी के स्थान पर राज्य-सरकार द्वारा अधिकृत की गई माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से 2 दिसंबर 2011 को एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कर टी.ई.टी. मेरिट के आधार पर 72825 प्रशिक्षु प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए थे. इस बीच माध्यमिक शिक्षा परिषद् के निदेशक संजय मोहन द्वारा कुछ अभ्यर्थियों से अध्यापक पात्रता परीक्षा में अंक बढवाने के नाम पर रुपये लेने का मामला सामने आया जिसमे हुई जाँच में ये मामला महज ठगी तक सीमित रहा और परिणामों में धांधली के आरोप साबित नहीं हुए हैं. वैसे भी हर अभ्यर्थी के पास मौजूद उत्तर-पुस्तिका की प्रति के आधार पर परिणाम की सत्यता की जाँच का विकल्प सबके लिए खुला है.


इसके बाद तमाम अभ्यर्थियों ने, जिनके लिए टी.ई.टी. में अंक कम होने से चयन के आसार कम थे, टी.ई.टी. के आधार पर चयन की प्रक्रिया को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में चुनौती दी पर ऐसे सभी मामलों में न्यायालय ने आपत्तियों को दरकिनार करते हुए इसे न्याय-संगत और नियम-संगत ठहराया. परन्तु वाराणसी के एक अभ्यर्थी कपिल देव यादव ने एक याचिका दायर कर भर्ती का विज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिकारियों के स्थान पर उनकी ओर से माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी किये जाने को तकनीकी आधार पर चुनौती दी जिसपर न्यायालय ने 4 जानवरी 2012 को भर्ती-प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब माँगा. तब से इस मसले में सुनवाई कम तारीखें ज्यादा मिली हैं और कोर्ट के बाहर भी राज्य-सरकार ने अबतक इस मसले पर अपना रुख जाहिर नहीं किया है साथ ही सरकारी पक्ष ने जिस प्रकार का लापरवाही भरा रवैया कोर्ट के अन्दर दिखाया है वह भी इस मामले के निस्तारण में इतने विलम्ब का प्रमुख कारण रहा है. और तो और, कई तारीखों पर तो यह भी साबित हुआ कि सरकारी वकील को महज विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों-तथ्यों तक की जानकारी न थी.


यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नियमों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन के लिए बी.एड. डिग्रीधारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की समय-सीमा 1 जनवरी 2012 रखी गई थी. ऐसे में राज्य-सरकार की लापरवाही और उसके द्वारा किये गए विलम्ब का खामियाजा निर्दोष अभ्यर्थियों को न भुगतना पड़े और प्रक्रिया शुरू होने के पहले निर्धारित हो चुके नियमों के अनुसार भर्ती हो, इस मांग को लेकर आक्रोशित अभ्यर्थियों ने प्रदेश-भर में जिला-स्तर पर तो प्रदर्शन किये ही, समय समय पर राज्य-सरकार तक अपनी आवाज़ पहुचने के लिए लखनऊ तक पहुंचे. इस क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा लखनऊ में 20 मार्च को एक-दिवसीय धरने का आयोजन किया गया था, जिसमे शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया. इसके उपरान्त पुनः लखनऊ में 30 मार्च से 2 अप्रैल तक अनशन किया गया जिसपर स्थानीय प्रशासन ने मुख्यमंत्री से वार्ता का आश्वासन देकर समाप्त करवाया. . गौरतलब है कि इस अनशन के दौरान कई अभ्यर्थियों की स्थिति इस कदर बिगड़ गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था. अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री से शीघ्र कार्यवाही के आश्वासन के सिवा कुछ न मिल सका. अभ्यर्थियों द्वारा पुनः 20 अप्रैल को लखनऊ में प्रदर्शन किया गया जिसे प्रशासन ने मुख्यमंत्री से वार्ता कराकर हल निकालने के आश्वासन के साथ समाप्त करवाया. माननीय मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में इस समस्या को सुना तो पर नतीजा फिर सिफर ही रहा. पुनः 29 से 31 मई को लखनऊ में आक्रोशित अभ्यर्थियों ने विधान सभा का लगातार घेराव किया जिसमे पुलिस ने बर्बरता पूर्वक महिलाओं तक पे लाठियां चलाई, सैकड़ो गिरफ्तारियां की गई, हज़ारों लोगो को अलग-अलग स्थानों पे निरुद्ध किया गया और इस जनाक्रोश का हल निकालने के बजाय इसे कुचलने का हर संभव उपाय किया. इस सारे घटनाक्रम को मीडिया ने लगातार महत्त्व दिया.


अभ्यर्थियों को शांत करने के उद्देश्य से कभी निर्णय लेने के लिए राज्य-सरकार ने दस दिन का समय माँगा तो कभी मुख्य-सचिव की अध्यक्षता में जाँच-समिति बनाकर 3 हफ्ते में रिपोर्ट आने और तदनुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया पर आज ये सारी समय-सीमायें समाप्त हो गई है और मसला वहीँ का वहीँ है.


इन स्थितियों से व्यथित हो कई अभ्यर्थियों का मानसिक अवसाद के कारण निधन तक हो चुका है. प्रदेश-भर में सभी अभ्यर्थी अपने पाने स्तर से सरकार से इस मसले के निराकरण का आग्रह कर रहे हैं. सही मनोज कुमार "मयंक" और उनके साथियों ने इस समस्या की ओर न सिर्फ प्रदेश, बल्कि केंद्र सरकार तक को आकृष्ट करने के लिए इस भीषण गर्मी में वाराणसी से दिल्ली तक की पदयात्रा शुरू की जिसके इस अतुल्य प्रयास की सराहना व्यापक स्तर पे हुई है और उन्हें इस प्रदर्शन के दौरान सम्मानित भी किया जाना प्रस्तावित है.


शिक्षा का अधिकार को न सिर्फ यू. पी.ए. सरकार और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे बच्चों का संवैधानिक अधिकार करार दिया है. केंद्र सरकार इस सम्बन्ध में होने वालों खर्चों में 65% अंशदान देती है और समय-समय पर दिशा-निर्देश देने को अधिकृत होती है. ऐसे में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं की ओर, इस समूचे प्रकरण पर राज्य-सरकार की चुप्पी और अस्पष्ट रुख की ओर केंद्र सरकार और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि,
1. प्रदेश में 72825 प्रशिक्षु प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती-प्रक्रिया को लेकर अपने रुख को न सिर्फ स्पष्ट करे बल्कि न्यायालय में लंबित मामले के शीघ्र निपटारे के लिए ठोस कार्यवाही करे.
2. भर्ती-प्रक्रिया को पुनः किसी कानूनी बाधा से सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का परिवर्तन नियम व् शर्तों में में न करे और पूर्व-निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही चयन व् नियुक्ति की जाये.
3. प्रदेश में अध्यापकों की आवश्यकता के मुकाबले एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापकों के लिए बी.एड. डिग्रीधारकों को दी गई समय सीमा (१ जनवरी 2012) को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बढाया जाये.
4. समाचारपत्रों में छपी खबरों के अनुसार प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा विधान सभा में में बिना आवश्यक अर्हता (टी.ई.टी.) रखने वाले शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने की सरकार की योजना का जिस प्रकास विधान सभा में दिए जवाब से हुआ, उस से स्पष्ट है कि राज्य सरकार इस मामले की को पर्याप्त गंभीरता से नहीं ला रही है या फिर जानबूझकर गुमराह कर रही है. इस लिए व्यापक जनहित में आवश्यक है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए राज्य-सरकार को इस दिशा में बनाई गई कार्य-योजना स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाये तथा वैधानिकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश केंद्र-सरकार द्वारा जारी किये जाएँ.
टी.ई.टी. अभ्यर्थियों की इस मुहिम को उत्तर प्रदेश में मीडिया का जबरदस्त समर्थन मिला है. मीडिया द्वारा इस मामले को दिए गए महत्त्व का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को विधान-सभा और विधान-परिषद् में सदस्यों के तीखे सवालों का सामना कररना पड़ा और सदस्यों ने टी.ई.टी. अभ्यर्थियों की स्थिति और उस पर सरकार के रुख पर रोष जताते हुए जरुरु कदम उठाने को कहा. आशा है कि राजधानी में अपनी आवाज़ उठाने के लाखो टी.ई.टी. अभ्यर्थियों के इस प्रयास को स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया का भरपूर सहयोग मिलेगा और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे सम्बंधित पक्षों के साथ-साथ जनता का भी ध्यान आकृष्ट करने के हमारे इस प्रयास में आप हमारा यथासंभव सहयोग करेंगे और इस आन्दोलन को प्रमुखता से प्रकाशित-प्रसारित करेंगे.


धन्यवाद,
निवेदक
समस्त यू.पी.टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी

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