Sunday, September 23, 2012

UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन

UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन


उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में शिक्षक के 72 हजार, 825 पदों पर टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। इनके साथ बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी करने वालों के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। पर इनके लिए करीब 9000 पद अलग से होंगे। शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और अभ्यर्थियों को मनचाहे जिलों में आवेदन की छूट होगी।

विज्ञापन जिलेवार एक सप्ताह बाद निकाले जाएंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि विज्ञापन निकालने से पहले सभी पहलुओं पर अध्ययन कर लिया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की कठिनाई न हो।

प्रमुख सचिव ने बेसिक शिक्षा निदेशालय और विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद ने जिलेवार रिक्त पदों की सूची रखी। अंतरजनपदीय स्थानांतरण के बाद छोटे जिलों में पदों की संख्या बढ़ गई है। प्रमुख सचिव ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए नेशनल इंफारमेटिक सेंटर (एनआईसी) से साफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा और अलग से वेबसाइट भी बनाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-चालान जमा कराया जाएगा। इसके लिए बैंक से करार किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए शर्तें एक सप्ताह के अंदर तय कर ली जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति से 250 और सामान्य और पिछड़ा वर्ग से 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी की ट्रेनिंग प्राप्त करने वालों के लिए भी इसके साथ ही आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए टीईटी पास करने वाले ही पात्र होंगे। बैठक में यह भी तय किया गया है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में विज्ञापन नहीं निकल पाता है, तो अक्तूबर के पहले हफ्ते में विज्ञापन निकालने के साथ आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और नवंबर से शिक्षकों को ज्वाइन कराया जाएगा


News Source : Amar Ujala ( 23.9.12)
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New Advertisement may arrive in a week's time, And it appears new rules will be implemented and new advt. will not be affected by old rules. 

Govt. withdrawn old advt. and selection rules are changed which will affect new recruitment.
However matter still continued in court.

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