Friday, October 12, 2012

अश्लील एमएमएस भेजा तो जेल इंटरनेट पर अश्लील सामग्री डालना भी पड़ेगा महंगा



अश्लील एमएमएस भेजा तो जेल
इंटरनेट पर अश्लील सामग्री डालना भी पड़ेगा महंगा
 अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जो लोग अपने मोबाइल फोन या इंटरनेट से पोर्न क्लिप दूसरों को भेजते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। उनका यह काम अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है। अश्लील एमएमएस या ईमेल भेजने पर अब न्यूनतम तीन साल की सजा हो सकती है। साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
महिलाओं की अश्लील छवि पेश करने पर रोक संबंधी कानून (महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, 1986) में संशोधन पर कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को मुहर लगा दी है। संशोधन के मुताबिक टीवी कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम भी अब इस कानून के दायरे में आएंगे।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। इस कानून में सरकार ने पिछले 26 वर्षों में पहली दफा
शेष व संबंधित खबर पेज 16 पर
संशोधन किया है। अब नया संशोधन बिल संसद के शीत सत्र में पेश किया जाएगा।
कानून में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक पहली बार दोषी पाए जाने पर अपराधी को अधिकतम तीन साल की कैद और 50 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार अपराध करने वालों को 2 से 7 साल की सजा और एक से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कानून में संशोधन के बाद इंस्पेक्टर रैंक और इसके ऊपर के अधिकारी ऐसे मामलों में तलाशी और जब्ती कर सकेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक इस संशोधन का उद्देश्य इंटरनेट या मैसेजिंग के जरिए महिलाओं की छवि खराब करने वालों को रोकना है। जब इस कानून को बनाया गया था तब इसके अंतर्गत केवल प्रिंट मीडिया की सामग्री आती थी। इसका मूल अधिनियम 1986 में प्रिंट मीडिया, विज्ञापन, प्रकाशन, लेख और चित्रण में महिलाओं को अभद्रता के साथ पेश किए जाने पर अंकुश लगाने के लिए तैयार किया गया था।






Source :
http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121012a_001122007&ileft=-5&itop=593&zoomRatio=183&AN=20121012a_001122007
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Really very good step taken by the Government. Abusive / Bad content which can harm to society , Such publishers should be punished.

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