Friday, December 5, 2014

UPTET SARKARI NAUKRI News 29334 JRT Teacher Recruitment Next Date is 7th January 2015, Stay on Professionals Recruitment is Continued


UPTET SARKARI NAUKRI News
29334 JRT Teacher Recruitment Next Date is 7th January 2015, Stay on Professionals Recruitment is Continued

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 9

Case :- WRIT - A No. - 39466 of 2014

Petitioner :- Satyendra Kumar Singh And 4 Others
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Shailendra,Vibhu Sinha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Abhishek Srivastava,Ashok Kumar Yadav,D.P.Rajbhar,R.P. Shukla,Rashmi Tripathi,S K Mishra

Hon'ble Bharati Sapru,J.
Learned standing counsel prays for and is granted one month further time to comply with the earlier orders of this court. List on 7.1.2015. Interim order already granted is extended till then.
Order Date :- 5.12.2014
rk

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3776505


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UPTET SARKARI NAUKRI News आज बहुत दुःख हुआ डेट पर डेट



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आज बहुत दुःख हुआ डेट पर डेट

जूनियर शिक्षक भर्ती में प्रोफेशनल विवाद पर कोर्ट में फिर एक डेट लग गयी और इस बार सीधा एक महीना बाद की डेट लगी है

कोर्ट और सरकार के बीच फंसे हुए अभ्यर्थी क्या करें
उन्होंने कौन सा गुनाह किया है

मीडिया को भी अभ्यर्थीयों की पीड़ा दिखाई नहीं देती और सब अपने में मस्त हैं
देश का प्राइम टाइम मीडिया तो वैसे ही बिका हुआ लगता है और हर चैनल कुछ खास ख़बरें ही दिखता है , वरना वो उन बातों को दिखाता है जो टी आर पी बढ़ाने के काम आएं

बेरोजगारों को सही समय पर न्याय व् रोजगार न मिला तो यह समाज और इन बेरोजगारों को नकारात्मकता की और धकेल सकता है


आवश्यकता है की  समय रहते बेरोजगारों की समस्या का निराकरण हो सके




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Thursday, December 4, 2014

UPTET SARKARI NAUKRI News लंबा हो रहा प्रशिक्षु शिक्षकों का इंतजार



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लंबा हो रहा प्रशिक्षु शिक्षकों का इंतजार

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 मैनपुरी, भोगांव: परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गुरुजन बनने की चाहत रखने वाले आवेदकों का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में शासन द्वारा कोई तेजी न दिखाए जाने से एक बार फिर आवेदकों में निराशा व्याप्त होती जा रही है। तीन दौर की काउंसिलिंग के बाद खाली पड़े पदों को भरने के लिए अग्रिम चरण की काउंसिलिंग का कार्यक्रम तय करने में शासन ने अब तक कोई पहल नहीं कर पाई है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में व्याप्त शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए तीन वर्ष पहले तत्कालीन बसपा सरकार ने प्रदेश व्यापी रिक्तियां निकाली थीं। इस प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में 72825 पदों का सृजन किया गया था। प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया के तहत जनपद में 100 पद पर आवेदन मांगे गए थे। इस प्रक्रिया में तीन वर्ष के इंतजार के बाद शासन ने अगस्त में तेजी दिखाते हुए पहली काउंसिलिंग कराई थी। खाली पड़े पदों के सापेक्ष कम संख्या में आवेदकों के पहुंचने से दो और दौर की काउंसिलिंग के लिए आवेदकों को संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर बुलाया गया था। तीसरे दौर की काउंसिलिंग के बाद बावजूद भी जनपद में अब तक 9 पद खाली पड़े हैं। 5 नवंबर से 13 नवंबर तक चली तीसरे दौर की काउंसिलिंग के बाद शासन ने एक और काउंसिलिंग कराने का मन बनाया है। लेकिन 21 दिनों बाद भी शासन अगले चरण की काउंसिलिंग के कार्यक्रम को तय नहीं कर पाया है। शुरुआती तीन चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके आवेदकों को अब नियुक्ति पत्र मिलने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन शासन द्वारा अगले चरण की काउंसिलिंग के बाद ही नियुक्ति पत्र देने संबंधी प्रावधान के चलते आवेदकों में निराशा का आलम है। हालांकि अब कयास लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही बेसिक शिक्षा विभाग इस चयन प्रक्रिया में चौथे चरण की काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर सकता है। पद भरने के बाद जल्द ही सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा सकते हैं। डायट प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।

News Sabhaar : Jagran (Publish Date:Thu, 04 Dec 2014 06:18 PM (IST) | Updated Date:Thu, 04 Dec 2014 06:18 PM (IST))




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UPTET SARKARI NAUKRI News JRT BHRTEE - PROFESSIONAL VS NONPROFESSIONAL CASE LISTED ON 5TH DECEMBER 2014 AT SL NO 25TH

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JRT BHRTEE - PROFESSIONAL VS NONPROFESSIONAL CASE LISTED ON 5TH DECEMBER 2014 AT SL NO 25TH
KAL PATA CHALEGAA KEE PROFESSIONAL KEE BHRTEE PAR STAY JAREE RAHEGAA KEE NAHIN

SARKAREE VAKEEL AGAR KAL MOJOOD REHTE HAIN KI NAHIN, YE BHEE LOGO KE BEECH MUDDA ANA HUA HAI

CHANCES EK AUR NEXT DATE KE DIKH RAHE HAIN,
PROMOTION VAALE MATTER PAR PEHLE HEE DATE AAGE (22 DECEMBER TAK) BAD CHUKEE HAI.


25. NCL   39466/2014 SATYENDRA KUMAR SINGH AND 4 OT  SHAILENDRA               
                       -HERS                           VIBHU SINHA
                       Vs. STATE OF U.P. THRU SECY. A  C.S.C.                   
                       -ND 3 OTHERS                    R.P. SHUKLA
                                                       ASHOK KUMAR YADAV
                                                       ABHISHEK SRIVASTAVA
                                                       D.P.RAJBHAR
                                                       RASHMI TRIPATHI
                                                       S K MISHRA

http://allahabadhighcourt.in/causelist/judgeA.jsp?FJ=BHARATI+SAPRU&FN=%2Fdata%2Fald%2Fof05122014


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UPTET 2015 SARKARI NAUKRI News : TET परीक्षा जनवरी में, जानिए और क्या है खास

UPTET SARKARI NAUKRI News : TET परीक्षा जनवरी में, जानिए और क्या है खास
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शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) जनवरी 2015 में कराई जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर परीक्षा की तैयारियों पर आने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा है।

वहीं बीएड 2014-15 की खाली 58 हजार से ज्यादा सीटें सीधे भरे जाने की मांग शासन ने खारिज कर दी है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा कल्पना अवस्थी ने कहा है कि सीटें भरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

दूसरे चरण की काउंसलिंग हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी लेकिन खाली सीटों को भरे जाने से संबंधित कोई और आदेश नहीं पारित किया गया था।

बीएड की खाली सीटें भरने जाने की मांग को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश स्व वित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी और राजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से लखनऊ में मुलाकात की।

मांग खारिज करते हुए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कहा कि शैक्षिक सत्र 2015-16 की एडमिशन प्रक्रिया सही ढंग से पूरी कराई जाएगी।

इस पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि बीएड, एमएड आदि में सिंगल एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, ताकि शैक्षिक सत्र को नियमित किया जा सके।


News Sabhaar : अमर उजाला (4.12.14)

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72825 Teacher Recruitment,

72825  Teacher Recruitment, 





Wednesday, December 3, 2014

RAJASTHAN KE EK HIGH COURT NIRNAY MEIN B ED DHAREEYON KO 1 JAN 2012 KE BAAD BHEE PRIMARY SHIKSHAK BANNE KEE PERMISSION MILEE THEE

RAJASTHAN KE EK HIGH COURT NIRNAY MEIN B ED DHAREEYON KO 1 JAN 2012 KE BAAD BHEE PRIMARY SHIKSHAK BANNE KEE PERMISSION MILEE THEE

ADVT PRIMARY TEACHER KE LIYE 1 JAN 2012 KE BAAD NIKLA THAA, AUR KUCH LOG COURT GAYE,
HIGH COURT NE 1 JAN 2012 KE BAAD KE ADVT KO GALAT NAHIN MANA AUR PERMISSION GRANT KEE THEE 


KYA HAI NIRNAY :

High Court Rajasthan also passed order to give chance to B.Ed Candidates with TET 1 to apply for Primary teachers post which were in pursuance of advertisements issued by the Zila Parishads of all the districts on 24.02.2012 for appointment on the post of Teacher Grade III Level - I.

Court Comments :-

It emerges from the facts that the expert body which the NCTE expressly inserted para 3 in the notification dated 23.08.2010 and held that graduate with B.Ed. and TET can be treated equivalent and one-time opportunity should be given to them to participate in the selection process for appointment as Teacher Grade-III Level - I to teach students of classes I to V. Therefore, from any angle, it cannot be said that the petitioners were not treated eligible by the NCTE for appointment against the vacancies of Level - I. More so, the NCTE after due deliberation incorporated para 3 in the notification dated 23.08.2010 that those candidates possessing qualification of graduation with B.Ed. will be eligible for appointment on the post of Teacher Grade-III Level - I and, at the time of issuance of notification dated 23.08.2010, it was felt necessary to provide one opportunity to those candidates. Therefore, obviously with a view to granting opportunity the date 01.01.2012 was inserted and it was expected from the State Government to make recruitment while providing opportunity to them; but, it was not provided by the State of Rajasthan even though with open eyes the NCTE held the above qualification holders eligible for appointment. It is also worthwhile to observe that no restriction was imposed by the NCTE, therefore, obviously the power left with the State Government under Rule 296 of the Rules of 1996 to relax any of the provisions of the rules was to be exercised; but, it was not exercised though the same power was exercised in relation to relaxation in upper age-limit. Therefore, the action of the State Government in refusing all those candidates possessing graduation with B.Ed. to compete for appointment on the post of Teacher Grade-III Level - I to teach students of classes I to V is totally unfounded and contrary to the principle of legitimate expectation. The duty of the welfare State is not to curtail the envisaged opportunity for the candidates but to enlarge the scope and opportunity in view of Articles 14, 16 and 21 of the Constitution of India.
I have examined para 3 of the notification dated 23.08.2010 from all angles. It emerges from the language used by the NCTE that the date of 01.01.2012 is inserted to grant one opportunity to the candidates who are pursuing B.Ed. and not to put restriction upon the State Government because the NCTE is having jurisdiction to lay down the qualification under the Act of 2009 but cannot put restriction upon the State Government to declare any candidate ineligible for appointment. In these circumstances, the denial of opportunity to the petitioners holding the qualification of graduation with B.Ed. and who acquired TET qualification after issuance of notification dated 23.08.2010 and prior to 01.01.2012 is against the constitutional rights guaranteed to the petitioners under Articles 14, 16 and 21 of the Constitution of India. Therefore, the above writ petitions as well as writ petitions enumerated in the Schedule appended to this judgment are hereby allowed. Respondent State is directed to grant one opportunity to all those candidates who acquired qualification of graduation with B.Ed. and TET qualification before 01.01.2012 in the selection process commenced in pursuance of advertisements issued by the Zila Parishads of all the districts on 24.02.2012 for appointment on the post of Teacher Grade III Level - I. There shall however be no order as to costs.

(Gopal Krishan Vyas)
J.Ojha,




SEE COURT ORDER ON OFFICIAL WEBSITE : http://courtnic.nic.in/jodh/judfile.asp?ID=CW&nID=3188&yID=2012&doj=5%2F19%2F2012

UPTET SARKARI NAUKRI : दस को टीईटी की फाइनल सुनवाई

UPTET SARKARI NAUKRI : दस को टीईटी की फाइनल सुनवाई
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Blog Vichaar : Yakeen Hai ki 10 December ko Supreme Court Mein Nyay Aur Satya Kee Vijay Hogee, Aur Logon Ka Bharosaa Nyay Vyavasthaa Par Aur Kayam Hogaa
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 इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट में टीईटी को लेकर तीन साल से चल रहा विवाद किनारा लगने वाला है। शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति का दावा है कि आगामी दस दिसंबर को प्रकरण की फाइनल सुनवाई की तारीख तय हो गई है। शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति की ओर से दायर याचिका में शैक्षिक आधार पर भर्ती की मांग की गई है और प्रदेश सरकार भी इसी पक्ष में हैं। दूसरी ओर टीईटी मेरिट को ही चयन का आधार बनाया जा रहा है। बीते 26 नवंबर को हुई सुनवाई में समिति के अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि टीईटी परीक्षा एनसीटीई के अनुसार केवल पात्रता परीक्षा है। इसका उल्लंघन एनसीटीई के नियमों के विपरीत है। राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यदि चयन प्रक्रिया में कोई कमी है तो उसमें परिवर्तन करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। इस मामले की फाइनल सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। जिसमें एनसीटीई के वकील एवं सॉलिसिटर जनरल को जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया गया है
समिति की बुधवार को हुई बैठक में इस प्रकरण पर चर्चा हुई और अगली बैठक सात दिसंबर को 11 बजे से चंद्रशेखर आजाद में पार्क में करने पर सहमति बनी। बैठक में अशोक द्विवेदी, मनोज यादव, मुन्नालाल, हरिओम गुप्ता, सतीश, नीरज राय, संदीप पांडेय, प्रभात मिश्रा, सुशील यादव, विनीत सिंह, अंशुल मिश्रा आदि मौजूद थे।

News Sabhaar : Jagran ( 3.12.14)

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UPTET SARKARI NAUKRI सुप्रीम कोर्ट की देहलीज पर शिक्षक भर्ती

UPTET SARKARI NAUKRI सुप्रीम कोर्ट की देहलीज पर शिक्षक भर्ती




आजकल अकादमिक और टेट मेरिट समर्थकों में भर्ती को लेकर चंदा वगैराह की ख़बरें सोशल मीडिया पर पटी हुई हैं ,मुझे लगता है की वकीलों की फौज के जगह कोई भी सामान्य वकील तथ्यों को ठीक से रखेगा तो भी निर्णय वही आएगा , क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट के
जज खुद में विशेषज्ञ होते हैं , बशर्ते  उनके सामने सभी जरूरी तथ्य हों

कुछ लोगों का कहना है की कुछ टेट नेताओं को चयन में कुछ मुश्किल आने लगी है तो वह शुद्ध टेट मेरिट की बजाय टेट वेटेज पर पाला बदल सकते हैं

लेकिन तथ्य क्या कहते हैं , हमें यह समझना चाहिए -

टेट मेरिट से भर्ती पुराने विज्ञापन के अनुसार शुरू हुई थी , जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में ज्यों का त्यों पुराने विज्ञापन से भर्ती का आदेश दिया है ।

यु पी टेट 2011 में जो लोग धांधली की बात कह कर इसको अकादमिक या फिर टेट वेटेज से कह रहे हैं वो यह बताएं की अगर यू  पी टेट में धांधली हुई तो
फिर तो भर्ती परीक्षा रद्द होने का कारण बनती और फिर इस यू पी टेट 2011 उत्तीर्ण करने वालों से  कोई और भर्ती मसलन बी टी सी आदि हुई होती तो फिर वो भी रद्द होने की सम्भावना बनती ।

कोई व्यक्ति धांधली से पात्रता की योग्यता तो हासिल कर ले मगर उसके अंको से चयन नहीं हो सके , ये तो विरोधाभासी बात है ।
और यही बात अकादमिक व टेट वेटज चाहने वालों को कमजोर करती है , दो ही बात है - १ या तो परीक्षा सही है २ या फिर गलत

दुसरी बात जब अकादमिक से भर्ती नहीं हो पा रही तो फिर टेट वेटेज से कैसे होगी ।
जब खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते तो फिर टेट वेटेज के लिए क्यों बदलेगा

अब आतें हैं सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर -

तथ्यों से यह बात हम सभी को पता है की धांधली का तो पता नहीं लेकिन इस यू  पी टेट परीक्षा में अनियमितता जरूर हुई थी ,मतलब
परीक्षा  सवाल गलत पूछे गए थे और इस आधार पर मामला हाई कोर्ट में जाने पर सभी को इन प्रश्नो पर बोनस मार्क्स मिले थे ।
और इस तरह से कुछ अभ्यर्थी अपात्र होते हुए भी बोनस (गलत प्रश्नो पर मार्क्स ) मार्क्स पा कर पात्र हो गए थे ।

और अगर इस अनियमितता को दूर करना है तो टेट मेरिट ही सबसे बेहतर विकल्प है, क्यूंकि सभी को बोनस मार्क्स देने के बाद भी रेंक पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।

अब आते हैं एन सी टी ई और नियम कानून पर -

एन सी टी ई ने स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रखा है की टेट मार्क्स का चयन में उपयोग किया जाये , और यह सीमा अगर 100 फीसदी होती है तो इसमें गलत क्या है (जबकि सबका मूल्यांकन भी सामान रूप से हुआ है ).
और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अपने एक निर्णय में कह चुकी है की नियोक्ता /चयन करने वाली संस्था अगर किसी पात्रता परीक्षा को चयनकारी अर्हता परीक्षा
बनती है तो इसमें गलत नहीं है बस यह आरबिटरेरी न हो खेल के नियम बीच में न बदलें  हों इत्यादि (आप हमारे ब्लॉग पर यह निर्णय देख सकते हैं )

मुझे लगता है की सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश तो एक वरदान स्वरुप है , अगर अंतिम निर्णय आ जाता और फिर उस पर कोई रिविेउ पेटिशन / पुनर्विचार याचिका दायर करता तो फिर न जाने उसके निर्णय के आने तक भर्ती के योग्य अभ्यर्थीयों को और कितना इन्तजार करना पड़ता ।



अब आप लोग तार्किक रूप से उचित शब्दों में अपनी बात कमेंट के माध्यम से बताएं , जिस से समझा जा सके की क्या सही है और क्या गलत





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SHIKSHA MITRA BHRTEE : SHADEE KE MANDAP SE DULHAN SEEDHE PARIKSHA DENE PAHUNCHEE

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