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UPTET : नई शिक्षक भर्ती के लिए चौथे दिन धरने पर बैठे
प्रयागराज में डीएलएड पास अभ्यर्थियों ने नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर चौथे दिन धरना दिया। उनका कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में छह वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने...
प्रयागराज। नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) पास अभ्यर्थी रविवार को चौथे दिन पत्थर गिरजाघर पर धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में छह वर्षों से भर्ती नहीं आई है। लाखों बेरोजगार नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अब जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता धरने से नहीं उठेंगे। धरने का नेतृत्व कर रहे डीएलएड अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि अगर एक सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो जल्द महाधरना बुलाया जाएगा। धरना देने वालों में शनि सिंह, सुभाष यादव, मुकेश कुमार, दुर्गेश यादव, अमित, तेज प्रताप, रोहित आदि शामिल रहे UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS
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डीएलएड में एक सीट पर सात दावेदार इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन) या पूर्व में बीटीसी पाठ्यक्रम में 2016 सत्र में प्रवेश के लिए 5,80,202 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रदेश के 63 डायट में डीएलएड की 10500 और 1422 निजी कॉलेजों में 71100 कुल 81600 सीटें हैं। इस लिहाज से एक सीट पर प्रवेश के लिए सात दावेदार हैं।डीएलएड में दाखिले के लिए 14 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तीन जुलाई की शाम छह बजे तक हुए और फीस जमा करने की आखिरी तारीख पांच जुलाई थी। बुधवार की शाम तक 580202 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी थी। चूंकि फीस देर तक जमा हुई इसलिए आवेदकों की संख्या में मामूली अंतर हो सकता है। कुल 667282 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए 10 से 13 जुलाई की शाम 6 बजे तक अवसर दिया जाएगा। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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डीएलएड के लिए 4.38 लाख से अधिक आवेदन* *छह लाख 67 हजार 282 अभ्यर्थियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन* *अभ्यर्थियों के पास शुल्क जमा करने का आज अंतिम मौका* Updated Tue, 04 Jul 2017 09:31 PM IST इलाहाबाद। डीएलएड में प्रवेश के लिए अंतिम रूप से आवेदन करने वालों की संख्या मंगलवार तक 4.38 लाख के पार पहुंच गई। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तीन जुलाई थी और इस दिन तक प्रदेश भर से छह लाख 67 हजार 282 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। प्रदेश भर में 63 डायट एवं 1422 निजी कॉलेजों में 81600 सीटों के लिए अभ्यर्र्थियों का प्रवेश होना है। इसके लिए मंगलवार तक चार लाख 38 हजार 202 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन कर दिया। बुधवार को शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है सो अंतिम रूप से आवेदन करने वालों की संख्या में अभी और इजाफा होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर आवेदन पत्र प्रिंट करने की अंतिम तिथि सात जुलाई निर्धारित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में नियमानुसार संशोधन 10 से 13 जुलाई तक कर सकते हैं। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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बीटीसी के दाखिले में बदलाव पर मुहर ****************** ब्लॉग विचार : NIC के सॉफ्टवेयर में महिला / पुरुष व् कला /विज्ञानं विभेद मुश्किल है और सिर्फ शैक्षणिक मेरिट पर चयन वाली बात बेहद हास्यास्पद है , क्या मूर्खता है जब आरक्षित केटेगरी में विभिन्न वर्गों की मेरिट आसानी से बन सकती है तो इसमें क्यों नहीं | सही है हिंदुस्तान जोकरों से भरा पड़ा है , कम्यूटर प्रोगाम में ऐसी प्रोग्राम बेहद सिंपल लॉजिक से हल होते हैं और सामान्य कंप्यूटर प्रोग्रामर भी ऐसे प्रोग्राम बना लेता है , आये दिन विविध श्रेणियों की मेरिट अलग अलग बनती हैं | हालाँकि महिला पुरुष , कला विज्ञानं आधारित आरक्षण समाप्त करना है तो अलग बात है |
हालाँकि महिला पुरुष वर्गीकरण पुलिस , आर्मी आदि तमाम नौकरियों में है | ********************** राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बीटीसी (जल्द ही नाम बदलकर डीएलएड होगा) 2016 में दाखिले के लिए आवेदन अगले सप्ताह से लिए जाने की उम्मीद है। शासन ने बीटीसी के दाखिले में बदलाव पर मुहर लगाकर आदेश जारी कर दिया है। अब महिला-पुरुष और विज्ञान-कला के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा, बल्कि प्रवेश का आधार उनकी शैक्षिक मेरिट होगी। साथ ही इस बार से ऑनलाइन काउंसिलिंग भी कराई जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ऑनलाइन आवेदन लेने की तारीख का मंगलवार को ही एलान कर सकती हैं। बीटीसी 2016 में दाखिले का मुहूर्त तय होने की घड़ी आ गई है। इसकी प्रक्रिया पहले जनवरी-फरवरी माह में शुरू होनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद वह अधर में अटक गई। राज्य शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान उप्र यानी एससीईआरटी के निदेशक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने बीते मार्च में परीक्षा नियामक का प्रस्ताव मिलने के बाद एनआइसी के अफसरों से वार्ता की। पिछले सत्र तक महिला व पुरुष को आधी-आधी सीटें विभाजित की जाती हैं, फिर दोनों संवर्गो को विज्ञान व कला विषय में सीटें विभाजित की जाती हैं। इसके बाद आरक्षण व विशेष आरक्षण दिये जाने का प्रावधान रहा है। एनआइसी के साफ्टवेयर में महिला-पुरुष व विज्ञान-कला विषय का विभाजन सबसे बड़ी समस्या रही है। अफसरों ने पाया कि भले ही बीटीसी में दाखिला इस आधार पर दिया जाता है, लेकिन शिक्षक चयन का आधार महिला-पुरुष या फिर कला-विज्ञान विषय नहीं है, बल्कि वहां अभ्यर्थी की केवल मेरिट देखी जाती है। उसी आधार पर बीटीसी की काउंसिलिंग में महिला-पुरुष व कला-विज्ञान विषय के आधार को किनारे करके अभ्यर्थी की शैक्षिक मेरिट पर प्रवेश देने की सहमति बनी।
प्राथमिक स्कूलों में 12460 अध्यापकों की भर्ती पर रोक इलाहाबाद Updated Wed, 17 May 2017 02:20 AM IST प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चल रही 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि वह चयनित अभ्यर्थियों को क्वालिटी प्वाइंट अंक देने में गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए नया फार्मूला बनाएं और भर्तियां उसके अनुसार करें। सचिव द्वारा तैयार फार्मूले से ही अब भर्तियां होंगी। अंकों के गुणांक का नया फार्मूला बनने तक कोई चयन नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में बीटीसी 2012 और 2013 बैच के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, मगर इनके क्वालिटी प्वाइंट अंकों का निर्धारण करते समय भेदभाव करने का आरोप है। बीटीसी 2012 बैच के अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका पर न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने सुनवाई की। याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और सीमांत सिंह ने कहा कि 20 दिसंबर 2016 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने चयन हेतु गाइड लाइन जारी की। इसमें हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीटीसी के प्राप्तकों को जोड़ कर क्वालिटी प्वाइंट अंकोें का निर्धारण किया जाना था। बीटीसी 2012 के अभ्यर्थियों को प्रथम श्रेणी 60 प्रतिशत अंक के लिए 12 प्वाइंट, 59 से 48 प्रतिशत तक को छह प्वाइंट तथा 47 से 33 प्रतिशत तक को तीन प्वाइंट देने का निर्णय लिया गया। मगर बैच 2013 का परिणाम प्रतिशत में जारी न करके ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर किया गया था। इसलिए ए ग्रेड वालों को 80 प्रतिशत से अधिक अंक, बी ग्रेड वालों को 79 से 65 अंक और सी ग्रेड वालों को 64 से 50 प्रतिशत अंक मानते हुए क्वालिटी प्वाइंट देने का निश्चय किया गया। चयन के समय विभाग ने बी ग्रेड वालों को प्रथम श्रेणी मानते हुए 12 प्वाइंट दे दिए। इससे बीटीसी 2012 बैच के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, क्योंकि बी ग्रेड वालों की संख्या अधिक है जबकि नियमानुसार ए ग्रेड को प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण माना जाना चाहिए। कोर्ट ने इस गड़बड़ी मानते हुए चयन पर रोक लगा दी है तथा सचिव को सही फार्मूला तय करने का आदेश दिया है UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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बीटीसी दाखिले में महिला पुरुष ,कला-विज्ञानआरक्षण खत्म करने का प्रस्ताव ******** एक और बात : सेना में पर पुरुष आरक्षण और बेसिक शिक्षा में महिला आरक्षण , यहाँ तक की अधिकांश स्कूलों में बच्चों की शिक्षा महिलाओं के हाथ में है , NDA (National Defense Acadmy) द्वारा भर्ती में आवेदन सिर्फ पुरुषों से क्यों मांगे जाते हैं , महिला पुरुष पुलिस बटैलियन और इनकी अलग अलग भर्ती क्यों इनके कुछ कारण हो सकते हैं *********** राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी) कोर्स के दाखिले में महिलाओं और पुरुषों के लिए लागू 50-50 फीसद आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का प्रस्ताव है। बीटीसी प्रवेश में महिला और पुरुष शाखाओं में से प्रत्येक में कला और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50-50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने शासन को यह प्रस्ताव भेज दिया है। . परिषदीय और सहायताप्राप्त प्राथमिक स्कूलों में दाखिले के लिए स्नातक और बीटीसी के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रदेश में बीटीसी का कोर्स जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और निजी बीटीसी कॉलेजों में संचालित है। सूबे में बीटीसी की 1.93 लाख सीटें हैं जिनमें से 10600 विभिन्न डायट में हैं। अभी बीटीसी में जितने दाखिले होते हैं, उनमें से आधी सीटें महिला और आधी पुरुषों के लिए आरक्षित होती हैं। वहीं महिला और पुरुष शाखाओं में से प्रत्येक में आधी-आधी सीटें कला और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होती हैं।
एससीईआरटी ने शासन को जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें आरक्षण की यह व्यवस्था खत्म करने की सिफारिश की है। एससीईआरटी का तर्क है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए लागू उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। न ही कला और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है। शासन को भेजे गए प्रस्ताव में एससीईआरटी ने कहा है कि जब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं और पुरुषों व कला-विज्ञान वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है तो फिर बीटीसी में यह व्यवस्था जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
BTC सहायक अध्यापकों की होगी भर्ती इलाहाबाद। जनपद में 12460 सहायक अध्यापकों, 4000 उर्दू अध्यापकों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 32022 खेलकूद अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए काउन्सिलिंग करानेे का निर्देश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के सचिव संजय सिन्हा ने दिया है। इन सभी नियुक्ति के लिए काउन्सिलिंग प्रस्तावित है। उन्होंने निर्देश दिया है कि परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति के लिए काउन्सिलिंग के उपरान्त अभ्यार्थियों के मूल शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही 15 दिन के भीतर पूर्ण करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कार्यवाही की जाएगी। source- daily news activist ...allahabaad edition page no.04 ......8/4/2017
अधर में फंसे विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बीटीसी प्रशिक्षुओं को नियमित अंतराल पर मौके मिल रहे हैं लेकिन विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों का एक वर्ग वर्षो से दरकिनार है। पहले नियमावली की आड़ में उन्हें रोका गया। अब उनकी डिग्री का मुद्दा भी सुलझ चुका है। इसके बावजूद नियुक्ति पाने के लिए अभ्यर्थी एड़ियां रगड़ रहे हैं। ऐसे में वह फिर कोर्ट की शरण में हैं ताकि वहां के निर्देश पर नियुक्ति मिल सके। परिषदीय विद्यालयों में पिछले वर्षो में शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए विशिष्ट बीटीसी का विशेष कार्यक्रम चलाया गया। इसमें करीब एक लाख विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है और लगभग 30 हजार अभ्यर्थी अब भी नौकरी पाने की लाइन में हैं। अवशेष अभ्यर्थियों में से अधिकांश ने दूसरे प्रांतों से यह प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इससे उन्हें मौका नहीं मिला। साथ ही उनकी डिग्रियों को लेकर विवाद था। इसीलिए वर्ष 2004, 2007 एवं 2008 सत्र के अभ्यर्थी करीब पांच साल से तैनाती पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। डिग्री विवाद का निपटारा शीर्ष कोर्ट से हो चुका है लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। थक-हार कर बचे अभ्यर्थियों ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसकी आगामी 27 फरवरी को सुनवाई होनी है। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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शिक्षा डिप्लोमा धारकों को भी करें शामिल विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो वर्षीय शिक्षा डिप्लोमा धारक याचियों को प्राथमिक स्कूल की सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति पर विचार किया जाए, किंतु बिना कोर्ट की अनुमति लिए याचियों को नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई अब 30 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने इलाहाबाद के अजय कुमार व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। मालूम हो कि 23 दिसंबर 2016 को प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती विज्ञापन निकाला गया जिसमें शिक्षा में डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। याची का कहना है कि एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 व 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना से शिक्षा डिप्लोमा को मान्यता प्रदान की है। सीनियर सेकेंड्री स्कूल में 45 फीसद अंक के साथ दो वर्षीय इलिमेंट्री शिक्षा में डिप्लोमा को अर्ह माना गया है। जिसमें बीटीसी, डीएड एवं डिप्लोमा इन एजुकेशन आदि शामिल है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश से शिक्षा डिप्लोमा को भी अर्हता प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षा डिप्लोमा धारकों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।
कोर्ट ने कहा है कि यदि याचीगण योग्यता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन देते हैं तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव उसे स्वीकार करे और 23 दिसंबर 2016 के विज्ञापन के तहत भर्ती में शामिल करने से शिक्षा डिप्लोमा के आधार पर इन्कार न करे और उनके आवेदन पर विचार किया जाए।
UPTETSARKARI NAUKRI News -सीनियर बेसिक व बीटीसी/SBTC की भर्ती और उसका बीएड भर्ती पर प्रभाव- Social Media BTC Candidate Ka Kehna Hai >>
Anil Rajbhar >> विस्तार से वार्ता : विषय सीनियर बेसिक व बीटीसी/SBTC की भर्ती और उसका बीएड भर्ती पर प्रभाव । माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री दिलीप बाबासाहेब भोसले और न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा की खंडपीठ का संपूर्ण आदेश मैंने करीने से पढ़ा और समझा । आदेश पर वार्ता के पहले आप सबको यूपी बेसिक सेवा नियमावली समझना होगा । ज्यादा इतिहास में न ले जाकर सिर्फ काम की बात करूँगा और ऐसी बातें आप लाखों रुपया किसी सीनियर वकील से कॉन्फ्रेंस में खर्च करके भी नहीं जान पाएंगे । केंद्र द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट लागू किये जाने के बाद और दिनांक 23 अगस्त 2010 को NCTE को मिले अधिकार और भारत सरकार के राजपत्र से संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य हो गयी । दिनांक 11 फरवरी 2011 को NCTE ने टीईटी परीक्षा कैसे हो और अंक पत्र की वैधता आदि पर गाइडलाइन जारी किया । उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या 2510/LXXIX-79-5-2011-29-09, उ०प्र० राजपत्र , असा०, दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रकाशित करके उत्तर प्रदेश में 'उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली , 2011 लागू किया । यह कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने RTE एक्ट 2009 (अधिनियम संख्या 35 सन 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाया । भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 23 अगस्त 2010 के पैरा तीन में शिक्षकों की कमी पर राज्यों को बीएड वालों को सीधे प्राइमरी में नियुक्त करने का अधिकार मिला । जिसकी वजह RTE एक्ट का क्लॉज़ 23(2) है । RTE एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश सरकार ने यूपी बेसिक शिक्षा (शिक्षक) नियमावली 1981 में 12वां संशोधन किया । नियमावली में कुल 29 क्लॉज़ हैं , ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा सिर्फ इतना जानिये कि क्लॉज़ 5 से भर्ती के स्रोत , क्लॉज़ 6 से आयु की गणना, क्लॉज़ 7 से राष्ट्रीयता , क्लॉज़ 8 से वह योग्यता जो कि शिक्षक बनने के लिए होनी चाहिए , क्लॉज़ 9 से आरक्षण , क्लॉज़ 10 से भूतपूर्व सैनिक और अन्य श्रेणियों के लिए शिथिलीकरण , क्लॉज़ 11 से चरित्र , क्लॉज़ 12 से वैवाहिक स्थिति , क्लॉज़ 13 से शारीरिक स्वस्थता और क्लॉज़ 14 जो कि सबसे चर्चा का विषय है , रिक्तियों का अवधारण सूची तैयार किया जाना । मैं विस्तार से क्लॉज़ 8 और क्लॉज़ 14 को समझाऊंगा क्योंकि विवाद इसी में है और इनमें कई सब-क्लॉज़ हैं । क्लॉज़ 14 (1) और क्लॉज़ 14(3) जो कि क्लॉज़ 14 के उप क्लॉज़ हैं । क्लॉज़ 8 जो कि योग्यता का निर्धारण करता है । दिनांक 9 नवम्बर 2011 को संशोधन 12 के जरिये राज्य ने क्लॉज़ 8 अर्थात योग्यता में टीईटी को जोड़ा पर बीएड को शामिल नहीं किया और क्लॉज़ 14(3) जो कि चयन का आधार निर्धारित करता है उसमे बैच वरीयता आदि ख़त्म करके टीईटी के अंकों को चयन का आधार बना दिया जिसके अनुसार बीटीसी वि बीटीसी और उर्दू बीटीसी जो टेट पास है उनका टेट मेरिट से चयन होगा। 27 सितम्बर 2011 को टेट को सिर्फ पात्रता परीक्षा मानते हुए और चयन का आधार अकेडमिक क्वालिटी पॉइंट को रख करएक शासनादेश 72825 प्रशिक्षु शिक्षक के लिए कैबिनेट से पास कर निकाला गया जिसमें दो बार संसोधन हुआ एक बार 27 सितम्बर 2011 को ही ncte की अधिसूचना 29 जुलाई11 के क्रम में बीएए/बीएससी को हटा कर 50 प्रतिशत स्नातक के साथ बीएड ,बीएड,स्पेशल एजुकेशन और डी एड स्पेशल एजुकेशन को जोड़ा गया। और दूसरी बार उम्र सीमा 35 से 40 हेतु 18 अक्टूबर 2011 को शासनादेश को अंतिम बार संसोधित किया गया। प्रदेश में पहली टीईटी की 13 नवम्बर 2011 को हुई परीक्षा हुयी ।टेट परीक्षा के सिर्फ 4 दिन पहले यानि 9 नवम्बर 2011 को चयन का आधार बना दिया जबकि टेट11 के आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 11 तक ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा थी और आज भी है। पहली बार 72825 पदों पर 30.11.11 को बीएड टेट भर्ती आयी और उस वक़्त मौजूद लगभग छह हजार बीटीसी और SBTC के लोगों ने नियुक्ति की मांग की तो उनको भी 72825 विज्ञापन 1.12.2012 को शामिल कर लिया गया । राज्य ने विज्ञापन सहायक अध्यापक का न निकालकर अप्रेंटिस टीचर का निकाल दिया और सर्विस रूल फॉलो करने की बजाय रूल 8 में दसवें संशोधन से योग्यता में मौजूद SBTC के प्रशिक्षण जैसा विज्ञापन निकाल दिया । विज्ञापन के पैराग्राफ दस में लिखा था कि प्रशिक्षण के उपरांत उन्ही सबको मौलिक नियुक्त कर दिया जायेगा अर्थात फिर से रिजर्वेशन आदि फॉलो न होता तो प्रशिक्षण के लिए चयन ही मुख्य चयन था । इस आधार पर सरिता शुक्ला की याचिका पर मात्र पांच जिले की आवेदन आदि बातें समाप्त हुई । नियमावली के क्लॉज़ 14(1) में लिखा है कि BSA विज्ञापन निकालेगा तो कपिल देव यादव को उस आधार पर स्थगन मिल गया ।कपिल देव की याचिका 76039 ऑफ़ 2011 के साथ दो याचिकायें 76392 ऑफ़ 2011 और 29 ऑफ़ 2012 वि बीटीसी और बीटीसी वालो की कनेक्ट हुई और जिसमे प्रशिक्षित (बीटीसी टेट)और प्रशिक्षु शिक्षक बीएड टेट) के विज्ञापन को अलग करने 1.12.11 के विज्ञापन को रद्द करने की मांग थी। सरकार बदल गयी और नयी सरकार ने शपथ पत्र दाखिल किया कि उसे टीईटी के अंकों पर नियुक्ति करने में आपत्ति नहीं है परंतु टीईटी परीक्षा में धांधली हुयी है इस लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बैठी और उसने सुझाव दिया कि टीईटी को पात्रता परीक्षा बना दिया जाये तो जिस उद्देश्य से टेट में नंबर बढ़वाए गए है वो ख़तम हो जायेगा और 4 परीक्षा यानि हाई स्कूल ,इंटर,स्नातक और ट्रेनिंग में कोई हेरफेर नहीं कर पायेगा। दिनांक 26 जुलाई 2012 को यूपी कैबिनट ने संशोधन 12 निरस्त कर दिया । जिससे क्लॉज़ 14(3) बगैर चयन के आधार के हो गया । दिनांक 31 अगस्त 2012 को राज्य ने नियमावली में संशोधन 15 किया और यह संशोधन मात्र क्लॉज़ 14(3) पर हुआ और अकादेमिक मेरिट जिसमे शैक्षिक का क्वालिटी पॉइंट और प्रशिक्षण का 12 6 3 मानक रखा गया इस संसोधन के नियम 8 में बीटीसी वि बीटीसी और उर्दू बीटीसी के साथ यूपीटेट और सीटेट को मान्य किया यहाँ भी बीएड टेट नहीं शामिल रूल 8 में। यही शिक्षक बनने का चयन का आधार बन गया । 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती को राज्य ने निरस्त कर दिया ।1 जनवरी 2012 से ncte प्राप्त समय सीमा भी बीएड टेट को 1 से 5 में नियुक्त करने की समाप्त हो चुकी थी।26 जुलाई 2012 को राज्य सरकार बीएड टेट को 1 से 5 में नियुक्त करने की सीमा 31 मार्च 15 तक करने हेतु mhrd को sec 23(2) के तहत एक पत्र भेजा। अदालत में शिव प्रकाश कुशवाहा की याचिका से SBTC और BTC ने अलग से भर्ती की मांग की थी तो उनके लिए संशोधन 15 से दो भर्ती हुयी । दिनांक 2 सितम्बर 2012 को कपिल देव की याचिका खारिज/वापस हो गयी क्योंकि 72825 प्रशिक्षु शिक्षक का विज्ञापन सरकार वापस ले चुकी थी अर्थात रद्द कर चुकी थी तो याचिका निष्क्रिय हो गयी थी । अखिलेश त्रिपाठी ने पुराना विज्ञापन बहाल करने की मांग की जिसमे बहुत सी रिट बंच हुयी । अब थोड़ा ध्यान से पढ़िए तभी CJ का आर्डर समझ में आएगा । एकल बेंच ने नया विज्ञापन लाने की मांग की इसके लिए भी एकल बेंच को सबूत दिया गया कि RTE एक्ट सेक्शन 23(2) के तहत 10 सितम्बर 2012 को भारत सरकार द्वारा बीएड के लिए अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2014 हो गयी है । इसके बाद राज्य ने नियमावली में दिनांक 5 दिसम्बर 2012 को संशोधन 16 किया । जिसके तहत कुछ भी न बदलकर कुछ उप क्लॉज़ जोड़े गये । यहाँ ध्यान से समझिए कि संशोधन 16 से क्या-क्या बना है । संशोधन 16 के जरिये नियमावली के क्लॉज़ 2 में उप क्लॉज़ (प) अर्थात अंग्रेजी में (U) उप क्लॉज़ बना । जो कि निम्न है : " प्रशिक्षु शिक्षक " का तात्पर्य किसी ऐसे अभ्यर्थी से है , जिसने बीएड / बीएड ( विशेष शिक्षा)/डीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और अध्यापक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली हो और जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में छः माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में अंतिम नियुक्ति के लिए चयनित किया है । यहाँ ध्यान दें कि नियमावली में प्राइमरी को जूनियर बेसिक और मिडिल को सीनियर बेसिक कहा जाता है । संशोधन 16 के जरिये क्लॉज़ 8 में सहायक अध्यापक बनने की योग्यता में बीएड सम्मिलित हुआ जिसे कि क्लॉज़ 8(C) कहा जाता है । ' भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि के साथ बीएड/बीएड (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) अर्हता और सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो । उपाधि बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) के मामले में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा । संशोधन 16 के जरिये नियमावली के क्लॉज़ 14(1) को तीन भागों में बांटा गया । 14(1)(A) क्लॉज 5 (क) के अनुसार बीटीसी SBTC व उर्दू बीटीसी के विज्ञापन हेतु । 14(1) (B) बीएड वालों के लिए प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्ति हेतु । 14(1) (C) बीएड वालों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत एक माह के अन्दर सहायक अध्यापक पद पर मौलिक नियुक्ति । अब संशोधन 16 के द्वारा निर्मित इस अंश को ध्यान से पढ़िए क्योंकि चीफ जस्टिस ने इसी कारण संशोधन 16 निरस्त किया है । क्लॉज़ 14(3) जिसमे दिनांक 31 अगस्त 2012 को 15वां संशोधन हुआ था इसके तहत अकादमिक मेरिट क्वालिटी पॉइंट सह प्रशिक्षण 12 6 3 बनी थी इसी को मै ख़त्म कराना चाहता था । संशोधन 16 के जरिये इसमें तीन उप क्लॉज़ बना । 14(3)(A) संशोधन 15 के अकादमिक मेरिट को इसमें रख दिया गया अर्थात बीटीसी SBTC और सीनियर बेसिक में लोग इसके तहत चुने जायेंगे , क्वालिटी पॉइंट सह प्रशिक्षण 12 6 3 वाले मानक से चयन होता । इसलिए चीफ जस्टिस ने शैलेंद्र के द्वारा यह उठाने पर की उनकी भर्ती संशोधन 16 से हुयी है जो कि नियमावली के क्लॉज़ 14(3) (A) से संचालित है तो चीफ जस्टिस ने आदेश में लिखा कि जस्टिस श्री अशोक भूषण द्वारा जो संशोधन 15 को क्लॉज़ 14(3) से रद्द किया गया है उसे ही संशोधन 16 के जरिये 14(3) (A) में रखा गया है । अतः संशोधन 16 को भी अल्ट्रावायरस कर दिया । मगर साथ में और भी जो कार्य ऊपर संशोधन 16 से नियमावली में हुए वे सब भी ख़त्म हो गये, साथ ही जो नीचे दो क्लॉज़ जो कि बीएड के लिए है वह भी रद्द हुआ । 14(3)(B) इसके अतिरिक्त संशोधन 16 से बीएड वालों के लिए जो क्लॉज़ 14(1)(B) था उसके लिए क्लॉज़ 14(3) (B) बना जिसमे बीएड का .30 रखा गया । 14(3)(C) इस उप क्लॉज़ के तहत जो प्रशिक्षु क्लॉज़ 14(1)(B) के अनुसार चयन के आधार के क्लॉज़ 14(3)(B) अर्थात बीएड .3 से चुने गये उस लिस्ट में कोई असमानता न होगी और जो छः माह के बाद परीक्षा में असफल हो जायेगा तो दूसरी बार में परीक्षा उत्तीर्ण करके पहली बार उत्तीर्ण लोगों की लिस्ट में सबसे नीचे रहेगा । इसके बाद भी कई संशोधन 17 वा जो रूल 17 को संसोधन किया और 18वा उम्र सीमा 35 से 40 करता है हुये 19 वाँ जो कि शिक्षमित्र आदि से सम्बंधित हैं और हाई कोर्ट से रद्द हैं कोई जानना चाहेगा तो बताऊंगा । एकल बेंच ने अखिलेश त्रिपाठी की याचिका पर पुराना विज्ञापन बहाल करने से इंकार कर दिया था क्योंकि वह रूल पर नहीं था ।और शिव प्रकाश की रिट में बीटीसी वालो को 2 माह में नियुक्त करने का आदेश देकर याचिका 16 जनवरी 13 को डिस्पोज कर दी। सरकार संशोधन 16 के जरिये निर्मित योग्यता के लिए नियमावली के क्लॉज़ 8(C) , विज्ञापन के लिए क्लॉज़ 14(1)(B) का प्रयोग करके चयन के आधार 14(3)(B) से 72825 का नया विज्ञापन दिनांक 7 दिसम्बर 2012 को निकालकर भर्ती कर रही थी । मगर अखिलेश त्रिपाठी की याचिका खारिज होने के बाद लोग खंडपीठ में गये और जस्टिस हरकौली ने नये विज्ञापन की काउंसलिंग पर रोक लगा दी । दिनांक 16 जनवरी 2013 को जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अभिनव उपाध्याय की पीठ में टीईटी से राहत मांगने वाली प्रभाकर सिंह की विशेष याचिका की फाइनल करते हुए, जिसे कि रिट में एकल बेंच में दिलीप गुप्ता ख़ारिज कर चुके थे । जस्टिस भूषण ने कहा कि भारत सरकार के राजपत्र के पैरा 3 में कहीं नहीं लिखा है कि टीईटी जरुरी है अतः नियुक्ति के बाद जो छः महीने ट्रेनिंग कर लेगा उसे टीईटी जरुरी नहीं है और बीएड वालों को बगैर टीईटी के ही 72825 के नये विज्ञापन में फॉर्म भरने का आदेश कर दिया और बीटीसी वि बीटीसी और उर्दू बीटीसी को पैरा 5 ncte की अधिसूचना के अनुसार बीटीसी या वि बीटीसी या उर्दू बीटीसी के विज्ञापन को नियुक्ति का विज्ञापन नहीं माना और रूल 14(1) के विज्ञापन को ही नियुक्ति का विज्ञापन मानते हुए टेट से छूट देने से इंकार कर दिया और प्रभाकर सिंह की अपील डिसमिस कर दी। शिव कुमार शर्मा उसी आधार पर एकल बेंच में टीईटी से राहत मांगने गये तो जस्टिस AP शाही ने मामला वृहद् पीठ रेफर कर दिया । उस वक़्त जस्टिस हरकौली के यहाँ 72825 भर्ती की सुनवाई विशेष अपील में चल रही थी । जस्टिस शाही अम्बवानी और बघेल सर की फुल बेंच में अशोक खरे 72825 भर्ती का मामला भी ले गये । फुल बेंच ने तीन प्रश्न बनाया और जस्टिस भूषण के आदेश को रद्द कर दिया । जस्टिस AP शाही ने कहा कि जब गाइडलाइन 9बी कहती है कि टीईटी वेटेज जरुरी है तो नॉट टेट को कहाँ से अवसर मिलेगा ? जस्टिस भूषण के फैसले पर जस्टिस शाही ने टिप्पणी किया कि उन्होंने पैरा एक देखा पैरा दो देखा जहाँ कि पैरा एक में बीटीसी के लिए टीईटी अनिवार्य पैरा दो में सीनियर बेसिक में टीईटी अनिवार्य पढ़ा और पैरा तीन में बीएड के लिए टीईटी का जिक्र न देखकर उनको टीईटी से मुक्त कर दिया । जबकि जिनको छूट देने हैं उनका जिक्र पैरा 4 में है, जहाँ बीएड का जिक्र नहीं है और पैरा 5 उनके लिए है जिसके लिए NCTE ने कोई नियम नहीं बनाया है अतः राज्य अपने नियम से कार्य करेगी । 72825 भर्ती का मामला वृहद् पीठ से वापस आया और जस्टिस हरकौली ने मुकदमा छोड़ दिया । अंत में मामला जस्टिस श्री अशोक भूषण को मिल गया और उन्होंने फुल बेंच के आधार टीईटी वेटेज अनिवार्य बताया और सात प्रश्न बनाकर मात्र संशोधन 12 और 15 का विवाद पढ़कर पुराना विज्ञापन रूल पर बताकर बहाल कर दिया जबकि एकल बेंच ने उसे रूल पर नहीं बताया था और वह विज्ञापन रूल पर नहीं था जिसका डेमो भी हो चुका है और फिर भी पद नहीं भर रहा है, याची से लेकर 12091 तक के विवाद से लेकर तमाम रायते फैले हुये हैं । जस्टिस श्री अशोक भूषण ने नियमावली के क्लॉज़ 14(3) पर हुये संशोधन 15 को संविधान के अनुच्छेद 14 के उलंघन में नष्ट कर दिया । सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी उसे जस्टिस श्री अशोक भूषण के आर्डर पर स्टे नहीं मिला । जिस संशोधन 15 को संशोधन 16 में क्लॉज़ 14(3) को सरकार 14(3)(A) के रूप में बनायीं थी उसी पर सीनियर बेसिक समेत एक लाख भर्ती कर दिया । जबकि उसी संशोधन 16 से बीएड के लिए जो उप क्लॉज़ बने थे उसपर भर्ती नहीं किया । चीफ जस्टिस श्री DB भोसले ने संशोधन 16 को संशोधन 15 का ज़ेरॉक्स बताकर रद्द कर दिया । चीफ जस्टिस श्री भोसले ने सभी विषयों पर खुलकर राय रखी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 2 नवम्बर 2015 को CA 4347-4375/14 में चार प्रश्न बना है इसलिए सभी भर्ती अवैध करने के बाद भी CA 4347-4375/14 के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश किया । CJ के 61 पेज के आदेश में संशोधन 16 को रद्द करने की मांग स्वीकार हुयी है । गाइडलाइन के 9बी को जिसमे भारांक की बात की गयी है उसको अल्ट्रावायरस करने की मांग ख़ारिज हुयी है । जिसका मामला डिस्पोज़ ऑफ़, पार्टीअली रिलीफ या ख़ारिज है वो रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,अब चारों प्रश्नों पर सबको अपना पक्ष रखना होगा । संशोधन 16 रद्द है तो उसके सभी निर्माण रद्द माने जाएंगे जबकि आर्डर में CJ ने सिर्फ नियमावली का क्लॉज़ 14(3)(A) रद्द किया है। संशोधित द्वारा अनिल राजभर UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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