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Lucknow bench me chal rahe
case me kal NCTE ne apna paksh rakh diya aur court ne rajy sarkar aur
kendra sarkar ko last mauka dete hue apna paksh rakhne ke liye 3 saptah
ka samay diya.
Aglee listing date 05/01/15
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Court No. - 4
Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014
Petitioner :- Mohd. Arshad & Another (Now Misb)
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar
Hon'ble V.K. Shukla,J.
Hon'ble Brijesh Kumar Srivastava-II,J.
On
17.11.2014, the Bench presided over by Hon'ble Chief Justice has
proceeded to pass an order mentioning therein for extension of three
weeks' time to file counter affidavit and it was also mentioned that
counter affidavit, if any, shall be filed on or before next date of
hearing.
On the matter being taken up today, neither there is any
counter affidavit on behalf of union of India nor on behalf of State,
however, National Council for Teacher Education has proceeded to file
counter affidavit.� Same is accepted and taken on record.
Consequently,
as a last opportunity three weeks' and no more time is allowed to State
as well as Union of India to file counter affidavit as already directed
by this Court vide order dated 17.11.2014.�
List on 05.01.2015.�
Absorption of Shiksha Mitras shall abide by final order passed by this Court.
Order Date :- 8.12.2014
mks
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3780623
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Chief Justice's Court
Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014
Petitioner :- Mohd. Arshad & Another (Now Misb)
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar
Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Krishna Murari,J.
Since an issue pertaining to vires is to be adjudicated upon, the
petition was earlier placed before the learned single Judge. It appears
that during the pendency of the present proceedings before the learned
single Judge, a counter affidavit was required to be filed within three
weeks, by an order dated 6 September, 2014. No counter affidavit has
been filed by the State, National Council for Teacher Education or Union
of India.
We grant an extension of three weeks to file a counter affidavit.
Counter affidavit, if any, shall be filed on or before the next date of
hearing.
List on 8 December, 2014.
Order Date :- 17.11.2014
nd
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Court No. - 8
Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014
Petitioner :- Mohd. Arshad & Another
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar
Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
In pursuance of the direction of this Court dated 9.10.2014, the matter is listed today before this Court.
Before hearing could commence, Sri M.M. Asthana, learned counsel
appearing on behalf of N.C.T.E. points out that in view of recent order
of Hon'ble the Chief Justice, this matter and connected Writ Petition
No.3194 (SS) of 2014 and Writ Petition No.3248 (SS) of 2014, would be
cognizable by Division Bench, as vires of Rule 16-Ka of Uttar Pradesh
Nishulka Aur Anivarya Bal Shiksha Ka Adhikar (Pratham Sanshodhan)
Niyamavali, 2014 is under challenge. He further points out that even at
Allahabad, similar matters were placed before a learned Single Judge,
but were directed to be laid before the appropriate Division Bench.
The said fact has not been disputed by learned counsel for the petitioners.
It is pointed by learned counsel for the petitioners that hearing of
the writ petition was expedited by the orders passed in special appeal
and therefore, some early date may be fixed.
On joint request of the parties, let the matter be placed before the
appropriate Division Bench in the next cause list peremptorily.
��������� (Manoj Kumar Gupta, J.)��
Order Date :- 3.11.2014
SL
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Court No. - 8
Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014
Petitioner :- Mohd. Arshad & Another
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar
Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
Learned standing counsel appearing on behalf of respondent Nos. 1
& 2, Sri Mukund Asthana on behalf of respondent No. 3 pray for and
are granted three weeks and no more further time to file counter
affidavit.
It shall also be open to respondent Nos. 4 & 5 to file counter affidavit within the same period.
List on 3rd November 2011 at the top of the list. It is understood
between the parties that the matter shall be heard on that date.
Heard Sri V.P. Shukla, who has filed application on behalf of Hemant
Kumar Shukla, Sri R.K. Dixit on behalf of U.P. Shiksha Mitra Shikshak
Kalyan Samiti, Sri G.C. Mishra on behalf of Hemant Kumar Shukla in
connected Writ Petition No. 3248 (S/S) of 2014, Sri S.N. Jaiswal on
behalf of U.P. Shiksha Mitra Shikshak Kalyan Samiti in connected writ
petition No. 3248 (S/S) of 2014 and Sri D.R. Mishra on behalf of Adarsh
Shiksha Mitra Welfare Association in Writ Petition No. 3194 (S/S) of
2014, all of whom wants to be impleaded as party respondents to the writ
petitions.
After considering the submissions made by learned counsel appearing
on behalf of the aforesaid applicants, I am of the opinion that the
applicants seeking impleadment� being proper party, can be heard as
interveners. Accordingly, right is reserved in their favour to address
the Court at the time of hearing of the writ petition. All the
applications for impleadment stands disposed of accordingly.
(Manoj Kumar Gupta, J.)
Order Date :- 9.10.2014
AM
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कल
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(N C T E) द्वारा प्रस्तुत अपने पक्ष का हलफनामा(short counter affidavit)
जो परिषद से अदालत द्वारा माँगा गया था।
इस हलफनामा का सार संक्षेप में।
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परिषद द्वारा प्रस्तुत इस हलफनामा में इस बारे में कोर्ट द्वारा पूंछे गये सवालो के जवाब क्रमांक 1 से लेकर 28 तक रखे हैं ।
1-
विन्दु 4 में शिक्षामित्र योजना और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला
गया है। परिषद ने 26 मई 1999 के शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें
11 माह के अनुबंध पर रखा गया था ।
2-विन्दु 5 और 6 में
परिषद ने साफ कहा कि शिक्षा मित्रो का इंगेजमेंट प्रशिक्षित शिक्षको की कमी
के कारण किया गया जिसमे पंचायत स्तर पर गठित समिति जिसमे ग्राम प्रधान,
प्रधानाध्यापक थे, की संस्तुति के पश्चात् इसे जिला स्तर पर गठित समिति
जिसमे जिलाधिकारी अध्यक्ष थे, के अनुमोदन पश्चात् इन्हें सेवा में अनुबंधित
किया गया।
3- विन्दु 7 और 8 में कहा गया कि सरकार ने आगे
अनुबंध में लिये जाने हेतु प्रशिक्षित बीएड और अप्रशिक्षित स्नातक को भी
उच्च वरीयता में स्थान रखा पर अनुबंध 11 महीने का ही रहा जिसे संतोषजनक
पूरा होने पर आगे बढ़ाया जाता था।
4 -विन्दु 9 में परिषद
ने कहा कि राज्य सरकार ने 15 जून 2007 को आदेश जारी कर कहा कि इन्टर
उत्तीर्ण शिक्षामित्रो को आगे की पढाई हेतु कोई अवकाश प्रदान नही किया
जायेगा।
5- विन्दु 10 जिसमे परिषद ने स्पष्ट किया है कि
शिक्षा मित्रो को सहायक अध्यापक में नियुक्ति पाने का कोई कानूनी अधिकार
नही है।क्यूंकि इनका अनुबंध सिर्फ 11 महीने का है और कुछ अभ्यर्थियों के
पास तो आवश्यक योग्यता भी नही है।
6- विन्दु 11 के अनुसार
उ0प्र0 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पूर्व बीटीसी
उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना
नियुक्ति प्रदान नही की गयी है, जबकि अधिनियम लागू होने से पूर्व ऐसे ही
बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गयी है। जिसे दो पैमाने
में नही तौला जा सकता है जबकि यह अधिनियम पूरे राष्ट्र में समान रूप से
लागू है।
.... क्रमशः
आगे के विन्दुओ पर विवरण हेतु प्रतीक्षा करें।
इस खंड के विश्लेषक थे..
श्री रमाशंकर मिश्रा जी
श्री डी बी द्विवेदी जी और
श्री योगेश चन्द्र जी
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from social media :
Rajesh Kumar Raju
12 hrs
अजय ठाकुर ,आगरा
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कल दिनांक 08/12/2014 को हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में सिंक्षा मित्रों के मोहम्मद अर्शद भाई के
केस मैं जो Ncte का काउंटर आया है उसको पूरा पढने के बाद जो तथ्य सामने आये हैं वो बहुत
तारीफ़ के योग्य है और प्रभाव शाली है जिसमें सिक्षा मित्रों को केवल टेट ही नहीं बाकी सभी बिन्दुओं
पर अपनी राय कानूनी प्रावधानों के साथ रखी है जिससे आप जान सकते हैं की किस प्रकार
सिक्षा मित्रों का सफाया हाई कोर्ट करने वाला है।।
NCTE के काउंटर मैं 1 से लेकर 28 बिंदु है जो अपने आप मैं सिद्ध करते हैं की सिक्षा मित्र क्या है ?
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न लिख रहा हूँ
1- पॉइंट नम्बर 4 मैं सिक्षा मित्रों को स्पस्ट माना है की 26/05/1999 मैं केवल एंगेजमेंट (संविदा) पर 11
माह के लिए रखा था ।
इस पॉइंट से सरकार का तर्क ख़ारिज हो गया की वो पैरा टीचर है।।
2-पॉइंट 5 और 6 मैं NCTE ने स्पस्ट किया है की सिक्षा मित्र की नियुक्ति केवल ग्राम पंचायत स्तर पर
हुई एवं ग्राम प्रधान ,हेड टीचर इत्यादि की संस्तुति के बाद इनका फाइनल चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता मैं हुआ।।
इस पॉइंट से सरकार एवं 1981 नियमावली शिक्षक भर्ती के नियमो का पालन नहीं किया गया कियोंकि
1981 मैं पॉवर बेसिक सिक्षा अधिकारी को है।।
इनका तर्क ख़ारिज की सिक्षा मित्र अनट्रेंड टीचर नियुक्त किये थे।।
3-पॉइंट नम्बर 9 मैं कहा है की काम करते हुए सिक्षा मित्रों को 15 /06/07 के आदेश मैं बता दिया था की सिक्षा
मित्रों को उच्च सिक्षा हेतु कोई अवकाश नहीं मिलेगा कियोंकि संविदा कर्मी अवकाश के योग्य नहीं होता।
इस पॉइंट से सरकार का तर्क खारिज की सिक्षा मित्र रहते बी ए करना कानूनी है
4-पॉइंट नम्बर 10 मैं NCTE ने स्पस्ट कर दिया है सिक्षा मित्रों को कानूनी अधिकार नहीं है शिक्षक बनने
का कियोंकि वो 11 माह की संविदा पर थे एवं उनके पास मिनिमम योग्यता टेट एवं सही स्तर पर प्राप्त
स्नातक डिग्री नहीं है
सरकार और सिक्षा मित्रों का तर्क ख़ारिज की सभी रेगुलर डिग्री धारक बनेंगे मासाब
5- पॉइंट 11 मैं लिखा है की सिक्षा मित्रों का बी टी सी RTE ACT 2009 के लागू होने से पूर्व का है इसलिए इनको
छूट देना गलत है। जबकि समान योग्यता धारी बी टी सी रेगुलर लोगों के साथ अलग अलग
नियम नहीं अपनाए जा सकते
सरकार का तर्क ख़ारिज की इनको (सिक्षा मित्रों)वरीयता दी जायेगी।
6-पॉइंट
नम्बर 12 एवं 13 में NCTE ने लिखा है जो अत्यंत महतवपूर्ण हैं की उत्तर
प्रदेश सरकार ने सिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण हेत पत्र 03/01/2011 में लिखा
था
यहाँ 13 वें पॉइंट मैं NCTE ने लिख दिया है की सरकार ने इस लेटर मैं ये नहीं बताया था की हम प्रशिक्षण
के बाद इनको सहायक अध्यापक बनायेंगे
सरकार का तर्क ख़ारिज और सिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग का पत्ता साफ़ इसी पॉइंट से खेल ख़त्म सिक्षा मित्रों
का।।
7- पॉइंट 14 ,15,16,17 मैं साफ़ लिखा है की अकेडमिक संस्था NCTE को भारत सरकार के गजट एवं
सिक्षा
अधिकार अधिनियम की धारा 23 के उप धरा 1 मैं साफ़ लिखा है की मिनिमम
योग्यता तय NCTE करेगी सरकार का तर्क ख़ारिज की टेट से एवं इनकी ट्रेनिंग
वेध है।
इस पॉइंट से इनका पूरा इतिहास ही ख़त्म
8-पॉइंट 19 मैं साफ़ लिखा है की RTE ACT HRD AND कानून मंत्रालय एवं तमाम संस्थाओ के
सलाह और सुझाव से तय किया गया की योग्य शिक्षक केसे नियुक्त हो एवं RTE ACT के धारा 35
में उल्लेखित प्रावधान से RTE एक्ट की धारा 23 (2) को केसे लागू किया जाएगा लिखा है यहाँ एक और
बात बता दूँ की NCTE एवं केंद्र सरकार मिनिमम योग्यता स्नातक एव टेट दोनों मैं स्नातक में
छूट देने का अधिकार रखती है न की टेट से छूट का टेट तो हर हाल मैं देना होगा।
सरकार के सभी तर्क यहाँ ख़ारिज हो गए और मैदान साफ़ करा डाला सिक्षा मित्रों का।
9-पॉइंट 20 मैं साफ़ लिख दिया की योग्य सिक्षाको के चुनाव मैं कोई समझोता नहीं किया जा सकता
कियोंकि प्राइमरी और जूनियर के शिक्षक के समक्ष आने वाली मनोवेग्यानिक और तकनीकी
कठिनाइयों से निपटने की योग्यता को जांचने टेट की परीक्षा ली जाती है इससे किसी को
भी छूट नहीं मिल सकती।
10-पॉइंट नम्बर 25 मैं उस पत्र का हवाला है जो 03 /01/2011 को प्रथम बार लिखा था ।
NCTE ने साफ़ उत्तर में लिखा है की राज्य सरकार सिक्षा मित्रों को रेगुलर नहीं मान सकती कियोंकि सिक्षा
मित्र 11 माह की संविदा पर काम कर रहे थे NCTE ने यहाँ एक बात और साफ़ की है की अन्य राज्यों मैं
रेगुलर शिक्षक माना गया है जिन पर स्नातक और टेट पास है उन्हें ही लागया जा सकता है।जोकि उत्तर
प्रदेश मैं किया नहीं गया है इसलिए सिक्षा मित्रों को कोई लाभ नहीं मिलेगा
सरकार का वो पत्र जिस पर ट्रेनिंग आधारित थी हुआ शून्य अब सिक्षा मित्र विचारे न घर के
रहे न घाट के।
11-पॉइंट