Saturday, October 19, 2013

B Pharma Eligibility to Become Junior Science Teacher is Under Trouble

B Pharma Eligibility to Become Junior Science Teacher is Under Trouble



Upper Primary Teacher Recruitment UP, Allahabad Highcourt,

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1
Case :- WRIT - A No. - 48918 of 2013
Petitioner :- Rajiv Kumar Singh
Respondent :- State Of U.P. & 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Amresh Tripathi,Rishi Kant Rai
Counsel for Respondent :- C.S.C.,K. Shahi
Hon'ble V.K. Shukla,J.
Rajiv Kumar Singh has got to his credit degree of Bachelor of Pharmacy (B. Pharma), and his submission is that for being appointed as Assistant Teacher in Senior Basic School in the subject of Science, his candidature in question should also be considered, as degree of various discipline, such as B.Sc.(Ag.), B.Sc.(Home Science), B.A.M.S., B.H.M.S. and B.U.M.S. have been entertained, but as far as degree of Bachelor of Pharmacy (B. Pharma) is concerned, it has been left out and requisite relief be accorded.
Fixation of elligibility criteria is the domain of the authority concerned and in the realm of policy decision, and once authority concerned in its wisdom has chosen not to include the Degree of Bachelor of Pharmacy (B. Pharma) for teaching Science subject in Senior Basic School, then this Court cannot come to rescue of the petitioner by directing the respondents to accept the degree of Bachelor of Pharmacy (B. Pharma) also for being appointed as Science Teacher in the Senior Basic School,
Consequently, writ petition is dismissed.
Order Date :- 11.9.2013
T.S.

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2792486

UPTET : टीईटी पास अभ्यर्थी कल करेंगे बुद्धि-शुद्धि यज्ञ

UPTET : टीईटी पास अभ्यर्थी कल करेंगे बुद्धि-शुद्धि यज्ञ


इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय के सामने क्रमिक अनशन पर बैठे टीईटी पास अभ्यर्थियों के आंदोलन को एक महीने बीतने के बाद भी कोई सरकारी नुमाइंदा इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। छात्रों का कहना है कि सरकार को नींद से जगाने के लिए 20 अक्तूबर को बुद्धि-शुद्धि यज्ञ करेंगे। अनशन पर बैठने वालों में दीपेन्द्र बहादुर, सुभाष यादव, रणविजय सिंह, ममता श्रीवास्तव, रेशमा, रेखा, लालचन्द्र आदि शामिल हुए

News Sabhaar / Source : Amar Ujala (19.10.13)

UP Recruitment News : दीवाली पर बंपर भर्ती का तोहफा

UP Recruitment News : दीवाली पर बंपर भर्ती का तोहफा

 
•कृषि विभाग में प्राविधिक सहायकों के 6628 पदों के लिए 22 को विज्ञापन
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतियोगियों को दीवाली पर बड़ा तोहफा देने जा रहा है। आयोग इसी महीने दो बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन मंगाने जा रहा है। इनके तहत 12 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इनमें से साढ़े छह हजार से अधिक पद तो कृषि स्नातकों के लिए है। इन भर्तियों के लिए आयोग ने सूचना भी जारी कर दी है।
आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों के लिए यह वर्ष काफी उम्मीदें लेकर आया है। लोअर सबऑर्डिनेट के पदों के लिए 2009 के बाद भर्ती होने जा रही है। खास यह कि इस दौरान रिक्त हुए पदों को भी 2013 की भर्ती में शामिल कर लिया गया है। बदले प्रारूप के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा आठ दिसंबर को होगी। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी पदों की भर्ती भी 2010 के बाद होगी। इनके लिए प्रारंभिक परीक्षा इसी महीने हुई। इसी क्रम में आयोग ने अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के तहत 6628 प्राविधिक सहायकों की भर्ती की घोषणा की है। इनके लिए कृषि स्नातक आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के 5251 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इनमें से 12 पद बैकलॉग तथा 2371 पद विशेष चयन के तहत भरे जाएंगे। पालिका स्वास्थ्य सेवा में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के 128 पदों के लिए भी भर्ती की जाएगी। सभी के लिए 22 अक्तूबर को विज्ञापन निकाला जाएगा। बैंक में फीस जमा करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है, जबकि आवेदन 21 नवंबर तक किया जा सकेगा।


News Sabhaar / Source : Amar Ujala (19.10.13)


Friday, October 18, 2013

Upper Primary Teacher Recruitment UP/ Allahabad Highcourt : Writ Regarding Quality Points in Upper Primary Teacher Selection

Upper Primary Teacher Recruitment UP/ Allahabad Highcourt : Writ Regarding Quality Points in Upper Primary Teacher Selection








HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1
Case :- WRIT - A No. - 51486 of 2013
Petitioner :- Alok Kumar Yadav And 2 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 5 Ors.
Counsel for Petitioner :- Alok Kumar Yadav
Counsel for Respondent :- C.S.C.,B.P.Singh,Deo Dayal,R.A.Akhtar
Hon'ble V.K. Shukla,J.
Learned Standing Counsel has accepted notice on behalf of the respondent no.1 and Sri B.P. Singh, Advocate has accepted notice on behalf of the respondent nos. 2 to 5. and Sri R.A. Akhtar, Advocate has accepted notice on behalf of the respondent no.6.
Each one of the respondent is granted six weeks time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit may be filed within two weeks thereafter.
List on 11.11.2013. 
In the present case, petitioners are assailing the validity of Rule in question to the effect and extent, it proceeds to award marks in lieu of training qualification. Petitioners' submission is that under Appendix-12 of Rule 14 (3) of U.P. Basic Education Teacher (Service) Rules,1981, in lieu of Ist, IInd and IIIrd Division, in theory and practical different set of marks has been provided for i.e. in case incumbent has passed his B.Ed Examination in Ist Division, then he is entitled for 12 marks in theory and 12 marks in Practical. In case incumbent has passed his B.Ed Examination in IInd Division, then he is entitled for 6 marks in theory and 6 marks in Practical and� similarly if incumbent has passed his B.Ed Examination in IIIrd Division, then he is entitled for 3 marks in theory and 3 marks in Practical. Petitioners' submission is that in the State of U.P. there are various Universities established and in the said University in question, different parameters have been provided for awarding marks in Ist, IInd and IIIrd Division. Petitioners submission is that oince� Universities have fixed different parameter for awarding in Ist, IInd and IIIrd Division, then candidates who have pursued their course from the Universities, wherein higher percentage� has been� provided for higher division, would be� in disadvantageous situation. Petitioners have tried to� demonstrate before this Court, the parameters� fixed� by different Universities for awarding division in paragraph 10. 
In view of this, petitioners submit that said criteria� on the face of it is arbitrary and unreasonable� and criteria has been provided to compute marks in lieu of academic qualification� ought to have been adhered for bringing the� candidates on common equal pedestal. 
Prima facie looking into the arguments advanced all the respondents are directed to file counter affidavit within one month. Rejoinder affidavit may be filed within two weeks. It is made clear that selection and appointment be� made,� but same shall abide by final order to be passed by this Court.
Order Date :- 20.9.2013
T.S.


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2812371
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If anybody/ visitor have better knowledge regarding this writ / related matter then he can provide his information thorough comments.



UPTET / Upper Primary Teacher Recruitment UP : किश्तों में सवा लाख रिक्तियां, भर्ती किसी में नहीं



UPTET / Upper Primary Teacher Recruitment UP : किश्तों में सवा लाख रिक्तियां, भर्ती किसी में नहीं
पहले की भर्ती अभी तक पूरी नहीं दूसरी-तीसरी के लिए जारी कर दिया नया विज्ञापन

•अभ्यर्थियों की ढीली हो रही जेब, साल बर्बाद होने से हो रहे ओवरएज







जूनियर टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए 29334 पदों की घोषणा की गई। इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता विज्ञान एवं गणित में स्नातक मांगी गई। सरकार ने आवेदन के समय इन पदों की भर्ती के लिए बीटेक, बीफार्मा अभ्यर्थियों को छूट दे दी। बाद में इन पदों के लिए मात्र बीएससी ही अर्हता रखी गई। ऐसे में इन पदों को भरने के दौरान विवाद की संभावना बन रही है


इलाहाबाद। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में लगभग 73 हजार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दो बार विज्ञापन जारी हो चुका है, अभ्यर्थियों ने मोटी रकम खर्च कर आवेदन किया लेकिन भर्तियां अब तक अटकी हैं। उसके बाद से अब तक किश्तों किश्तों में लगभग 50 हजार पदों का विज्ञापन जारी किया गया लेकिन उन्हें भरा नहीं गया। कभी टीईटी पास करने वाले बीएड बेरोजगारों के लिए रिक्तियों की घोषणा करती है तो कभी उर्दू और विज्ञाग-गणित के शिक्षकों के आवेदन मांगती है लेकिन पदों को कब भरा जाएगा इसके बारे में जवाब देने वाला कोई नहीं है।
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने केलिए सबसे पहले 2011 में लगभग 73 हजार पदों की घोषणा की थी। इन पदों को भरने केलिए सरकार ने टीईटी की मेरिट के आधार पर चयन की घोषणा की थी। चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले आने वाली अड़ंगेबाजी के कारण इन पदों को नहीं भरा जा सका। इसके बाद प्रदेश में नई सरकार बन गई। व्यवस्था में बदलाव का खामियाजा आवेदकों को भुगतना पड़ा।
नई सरकार ने एनसीटीई की अनुमति से फिर से पदों की घोषणा का निर्णय लिया। दोबारा 2012 में जारी पदों के लिए चयन का मानक बदल गया। इस बार सरकार ने आवेदकों के शैक्षिक गुणांक के आधार पर भर्ती का निर्णय लिया। इसके बाद पहली बार आवेदन करने वाले कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। इन अभ्यर्थियों ने टीईटी मेरिट के आधार चयन की मांग की। इसके बाद से पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों में फंसी है। दो-दो बार आवेदन के बाद अभी तक प्रदेश सरकार बीएड बेरोजगारों को भर्ती नहीं कर सकी। बीएड बेरोजगारों के लिए परेशानी यह है कि यह उनके लिए अंतिम मौका है। इसके बाद परिषदीय विद्यालयों में मात्र बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी।
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने चयन पक्का करने के लिए प्रदेश केसभी 71 जिलों से आवेदन किया। इस प्रक्रिया में एक-एक अभ्यर्थी ने 30 से 35 हजार रूपये खर्च कर दिए। इसके बाद भी नौकरी की संभावना दिखाई नहीं दे रही। प्रदेश सरकार से कोर्ट में सही पैरवी करने की मांग को लेकर टीईटी पास अभ्यर्थी पिछले एक महीने से शिक्षा निदेशालय के सामने अनशन पर बैठे हैं।
इन पदों की घोषणा के बाद सरकार ने उर्दू शिक्षकों के 4280 पदों की घोषणा कर दी। इन पदों के लिए सरकार ने मोअल्लिम योग्यता मांगी है। इन पदों के लिए काउंसलिंग इसी महीने होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जूनियर टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए 29334 पदों की घोषणा की गई। इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता विज्ञान एवं गणित में स्नातक मांगी गई। सरकार ने आवेदन के समय इन पदों की भर्ती के लिए बीटेक, बीफार्मा अभ्यर्थियों को छूट दे दी। बाद में इन पदों के लिए मात्र बीएससी ही अर्हता रखी गई। ऐसे में इन पदों को भरने के दौरान विवाद की संभावना बन रही है। अभी इन पदों को भरा नहीं गया और अब 10880 पदों पर भर्ती के लिए बृहस्पतिवार से आवेदन शुरू हो गया। पुरानी रिक्तियों को भरे बिना नई नई रिक्तियां घोषित करने से अभ्यर्थियों की जेब तो ढीली हो ही रही है, साल भी बर्बाद हो रहा है।




News Source / Sabhaar : Amar Ujala Allahabad (18.10.13)

Wednesday, October 16, 2013

Urdu Teacher Counselling UP : प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग 25 से


Urdu Teacher Counselling UP : प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग 25 से



4280 पदों पर भर्ती के लिए कट ऑफ मेरिट सूची 22 को होगी जारी,  दोगुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे 

उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग 25 अक्तूबर से प्रारम्भ  होकर 30 अक्तूबर तक चलेगी। इसके लिए मेरिट 22 अक्तूबर को जारी कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इस बार काउंसलिंग में दोगुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जबकि पिछली बार 72825 प्राइमरी शिक्षकों की काउंसलिंग में जनरल केटेगरी में एक गुना एक और आरक्षित केटेगरी में  1 के सापेक्ष 3 गुना अभ्यार्थीयों को बुलाया गया था , लेकिन काउंसलिंग पर स्टे लगने के कारण प्रक्रिया शुरी नहीं हुई थी । बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।


अभ्यार्थीयों को सलाह दी जाती है की वे समाचार पत्रों व विभाग की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें , और
सम्बंधित शासनादेश की जानकारी  लें , समस्याओं के लिए विभाग की हेल्प लाइन पर संपर्क करें


10000 PRT Post Recruitment : उत्तर प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कल से शुरू किसी भी जिले से भर सकेंगे फार्म, भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी


10000 PRT Post Recruitment : उत्तर प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कल से शुरू 
किसी भी जिले से भर सकेंगे फार्म, भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी 






जानकारी के अनुसार  सचिव बेसिक शिक्षा नितीश्वर कुमार ने प्राथमिक स्कूलों में 10 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन  17 अक्तूबर से लिए जाएंगे

शिक्षक बनने के लिए उम्र सीमा  21 से 40 वर्ष होगी ।  टीईटी, सीटीईटी पास बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त लोग आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से फार्म भरने की छूट होगी। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 200 रुपये होगा। इसके लिए स्टेट बैंक से ई-चालान बनवाना होगा।
अभी हाल ही में राज्य सरकार ने मार्च-2013 में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और दो वर्षीय उर्दू प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से 10,800 सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन उस समय सभी सीटें नहीं भर पाईं। इस बीच बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के रिजल्ट फिर जारी किए जाने की वजह से रिक्तियां 10 हजार के आसपास हो गईं। इसके आधार पर आवेदन मांगे गए हैं।


कहां कितने पद

मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, झांसी व कानपुर नगर में 10 पद

 आगरा, फीरोजाबाद, एटा, हाथरस, मथुरा, बरेली, प्रतापगढ़, कौशांबी, वाराणसी, गाजीपुर, उन्नाव, बस्ती, जालौन, चित्रकूटधाम, महोबा, हमीरपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, कानपुर देहात, आजमगढ़ व मऊ में 50 पद

 कन्नौज में 60 पद

बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, रायबरेली, गोरखपुर, संतकबीर नगर, ललितपुर, बांदा, बाराबंकी, गोंडा, संभल, रामपुर, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, बलिया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली में 100 पद

अमरोहा में 110, मैनपुरी, कासगंज, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया व अमेठी में 150-150 पदों,

बदायूं, पीलीभीत व संत रविदास नगर में 200 पद

शाहजहांपुर, चंदौली, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, व श्रावस्ती में प्रत्येक में 400 पद
हरदोई व लखीमपुर खीरी में 500 पद  और
सीतापुर में 750 पद



Tuesday, October 15, 2013

Upper Primary Teacher Recruitment UP, Allahabad Highcourt : Writ Regarding Age and Other Matter

Upper Primary Teacher Recruitment UP, Allahabad Highcourt : Writ Regarding Age and Other Matter


?Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 51713 of 2013

Petitioner :- Divya Prakash Mishra And 23 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shaivendra
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Alongwith
Case :- WRIT - A No. - 52004 of 2013

Petitioner :- Umesh Kumar Singh And 7 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- A.K.Malviya
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Alongwith
Case :- WRIT - A No. - 51783 of 2013

Petitioner :- Shalini Gangwar
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Manish Goyal,Ved Mani Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh
Alongwith
Case :- WRIT - A No. - 52027 of 2013

Petitioner :- Sanjay Kumar Srivastava
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Sadanand Mishra,Seemant Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Nisheeth Yadav

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
In the present batch of cases similar question of law is involved, therefore, the order passed hereunder will be applicable in all the writ petitions.
The petitioners are aggrieved by a notification issued by the State Government dated 11.07.2013, insofar as it prescribes the eligibility of the age. The petitioners are equipped with the minimum qualifications prescribed for appointment of Assistant Teacher in Senior Basic Schools run by the U.P. Basic Education Board.
On 20.09.2013,� Writ Petition No. 51783 of 2013 was heard by another Bench of this Court (Hon'ble Mr. Justice V.K. Shukla), on which date learned Standing Counsel as well as counsel representing the Board of Basic Education were� granted time to seek instructions. The order passed by His Lordship reads as under:-
"On the matter being taken up today, Sri Manish Goyal, Advocate has submitted that applications are being invited for making selection and appointment on the post Assistant Teacher in the subject of Science and Math and his submission is that said selection has to be undertaken in consonance with the provision as contained under U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981. It has also been stated that policy decision has been circulated on 11.07.2013 and same also refers to U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules 1981 as amended up till today and therein age in question has been prescribed as it should be on 01.07.2013 relaxation has been minimum age of 21 years and maximum age of 35 years has been prescribed, and threrein various contingencies accorded to the respective incumbents belonging to their respective category. Petitioner submits that at the said point of time when age relaxation has been accorded same provisions ought to have been provided as has been provided under the III proviso to Rule 6 of the Rules 1981 wherein it has been specifically been provided that where after successful completion of a course of training prescribed for teachers of basic Schools, a candidate could not get appointment due to non availability of vacancy in the district, the period he has remained un-appointed shall not be counted for the calculation of his age, if he has not attained the age of more than fifty years on the date of appointment. Once such benefit has been extended by the statutory rules then same cannot be curtailed by the Government Order dated 11.07.2013.
Let necessary instructions be obtained by Learned Standing counsel as well as learned counsel representing Board of Basic Education by the next date fixed.
Put up this matter on 25.09.2013 in the computer list."
Sri B.P. Singh, learned counsel for the Board of� Basic Education, on instructions, submits that the Board in its meeting dated 21.09.2013 has resolved to enhance the upper age limit from 35 years to 40 years. The said decision has been taken in the light of the amendment made by the State Government in the Uttar Pradesh Recruitment to Service (Age Limit) Rules, 1972, wherein by a notification dated 06.06.2012 Rule 2 of said Rules 1972 has been amended raising the upper age limit to 40 years for recruitment in all such services and posts, where rule making power is with the Governor. It is stated that the Board vide communication No. BSE/15/15479/2013-14 dated 23.09.2013 has sought the approval of the State Government for enhancement of upper age limit.
After careful consideration� of the facts and circumstances of the case, it is provided that applications of the petitioners, who are otherwise qualified, may be accepted by the Competent Authority, subject to the decision of the State Government.�
Learned counsel for the respondents are allowed four weeks' time to file counter affidavit. Rejoinder, if any, may be filed within ten days thereafter.�
The matter will be listed after six weeks.

Order Date :- 25.9.2013
Jaswant
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2822696
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?Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 51783 of 2013

Petitioner :- Shalini Gangwar
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Manish Goyal,Ved Mani Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
For order, see order of date passed in Writ-A No. 51713 of 2013.�
Order Date :- 25.9.2013
Jaswant

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?Court No. - 1 

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013 

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors. 
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors. 
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad 

Hon'ble Vikram Nath,J. 
A request has been made by learned counsel for the petitioner as also Sri A. K. Yadav, Advocate, appearing on behalf of Basic Education Board to fix a date after Dusshera vacation. 
Learned counsel for the petitioner has pressed for interim protection as there is an apprehension that in the meantime appointments may be made. 
Accordingly, put-up this petition in the additional cause list on 22nd October, 2013. 
In the meantime, learned counsel for the respondents will complete their instructions and they will not seek any further adjournment. 
Order Date :- 11.10.2013 
SS


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2864574

Sunday, October 13, 2013

UPTET : टीईटी भर्ती मामला सचिवालय के हवाले


UPTET : टीईटी भर्ती मामला सचिवालय के हवाले






कड़े तेवर नौकरी नहीं तो इच्छा मृत्यु!



•राष्ट्रपति सचिवालय ने अंडर सेक्रेटरी (पीजी) को दिए दिशा- निर्देश
•अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति से की थी इच्छा-मृत्य या भर्ती की मांग


औरैया। बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यथियों के नौकरी या इच्छा मृत्यु की मांग को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गंभीरता से लिया है। प्रेसीडेंट सेक्रेटेरिएट हेल्पलाइन से अभ्यर्थी अंशुल मिश्रा को जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी (पीजी) योगेंद्रदत्त त्रिपाठी लंबित नियुक्ति प्रक्रिया की सुनवाई करेंगे।
शहर के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अंशुल मिश्रा और बीएड टीईटी संघर्ष मोर्चा के 16 सदस्यों ने 04 अक्टूबर 2013 को प्रेसीडेंट सेक्रेटेरिएट हेल्पलाइन पर निवेदन किया था कि उत्तीर्ण अभ्यथियों को नौकरी अथवा इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। अंशुल मिश्रा को ऑनलाइन अवगत कराया गया है कि मामले को राष्ट्रपति ने गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी (पीजी) योगेंद्र दत्त त्रिपाठी को मामले की सुनवाई का निर्देश दिया गया है। हेल्पलाइन से सूचना मिलने के बाद शनिवार को टीईटी संघर्ष मोर्चा की भूतेश्वर मंदिर पर विचार-विमर्श के लिए आकस्मिक बैठक हुई। इस दौरान हाईकोर्ट में लंबित भर्ती मामले पर याची की शिथिलता को देखते हुए पैरवी के लिए कमेटी का गठन किया। अंशुल मिश्रा ने बताया कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया लंबित होने पर विचार के लिए भारत सरकार के लोक शिकायत विभाग से शुक्रवार को अपील की थी। विभाग की ओर से हाईकोर्ट में सुनवाई तेज करने के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अतुल कौशिक को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पुनीत अवस्थी, आशीष मिश्रा, राहुल भदौरिया, गौरव मिश्रा, पुनीत शर्मा, अनुभव मिश्रा, विक्रांत पोरवाल, ज्योति पोरवाल, नूपुर दीक्षित, अमित गुप्ता, सौरभ मिश्रा, शशांक मिश्रा, अमित दुबे, केके मिश्रा, मनीष शुक्ला, निशांत दुबे, शशांक पांडेय, राघव शुक्ला, योगेश बाबू आदि टीईटी अभ्यर्थियों ने मांगी थी इच्छा मृत्यु। इन लोगों राष्ट्रपति को पत्र लिखा था


News Sabhaar : अमर उजाला  (13.10.13)

UPTET : राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के सचिव से मांगा जवाब

UPTET : राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के सचिव से मांगा जवाब










औरैया : दो बार आवेदन करने के बावजूद टीचर बनने को तीन साल से भटक रहे टीईटी पास बीएड अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन भेजकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। इस मामले में राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के सचिव से जवाब मांगा है।

प्रथम बैच में टीईटी उत्तीर्ण करने वाले कई अभ्यर्थियों ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति को प्रत्यावेदन भेजा था। उनका कहना था कि दो बार शिक्षकों की भर्ती निकाली गई और उन सबने आवेदन किए। पहली बार रोक लगा दी गई थी और दूसरी बार भी मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि प्रदेश सरकार प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है इससे सालों से मामला लटका है। अभ्यर्थी अंशुल मिश्रा, पुनीत अवस्थी, नूपुर दीक्षित, अमित गुप्ता, निशांत दुबे, नवीन त्रिपाठी, अतुल मिश्रा, ज्योति पोरवाल, राहुल भदौरिया, शशांक मिश्रा आदि ने कहा कि विगत तीन वर्षो से उनका आर्थिक व मासिक शोषण हो रहा है। इस मामले में राष्ट्रपति ने प्रदेश को मामला भेजते हुए मुख्यमंत्री के सचिव से जवाब मांगा है।


News Sabhaar : Jagran (13.10.13)


Saturday, October 12, 2013

UP NEWS : अब प्रमाणपत्रों के लिए नहीं लगानी होगी दौड़


UP NEWS : अब प्रमाणपत्रों के लिए नहीं लगानी होगी दौड़

15 दिन में मिलेंगे मूल अंक पत्र व् प्रमाण पत्र 

घूसखोरी से छुटकारा व लापरवाह अधिकारीयों पर होगी सख्ती 

प्रमुख सचिव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग को 15 दिनों में मूल प्रमाणपत्र जारी करना होगा, डुप्लीकेट प्रमाणपत्र के लिए 30 दिनों का समय रखा गया है। विद्यालयों को मूल अंकपत्र 15 दिनों में और डुप्लीकेट अंकपत्र को भी 15 दिनों में देना होगा।

अब विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट के प्रमाणपत्रों और उपाधियों का सत्यापन सिर्फ दो दिनों में करना होगा। उप्र सरकार ने जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत यह सुविधा छात्रों को दी है।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव प्रभात कुमार सारंगी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग को भी जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। अब प्रमाणपत्रों एवं उपाधियों का सत्यापन दो दिन में पूरा करना होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद में 15 दिन में मूल प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था लागू की गयी
 इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग की चार और माध्यमिक शिक्षा विभाग की 9 सेवाओं को अधिनियम के तहत तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध करवाना होगा।
प्रमाणपत्रों और उपाधियों का दो दिनों के भीतर सत्यापन करने के साथ ही अब विश्वविद्यालय को परीक्षाफल घोषित होने के 45 दिनों के भीतर छात्र की मार्कशीट देनी होगी।


अगर छात्र को तय समय पर मार्कशीट नहीं मिलती है तो वह इस संबंध में अपील करेगा और इसका निस्तारण 30 दिन के भीतर करना होगा। इसके बाद अगर दोबारा अपील की गई तो उसका निस्तारण मात्र 15 दिन के भीतर करना होगा। वहीं अब नए कॉलेज खोलने के लिए जिला प्रशासन को 30 दिन के भीतर एनओसी जारी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिन में और द्वितीय अपील का निस्तारण 15 दिन में करना होगा। इसके अलावा छात्र को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाणपत्रों का वितरण 30 दिन के भीतर करना होगा। इसके विरुद्ध प्राप्त अपील का निस्तारण मात्र 15 दिन के भीतर करना होगा। अब संस्थान एनएसएस के प्रमाणपत्रों के लिए छात्रों को परेशान नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग की नौ सेवाओं को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में 15 दिनों के भीतर मूल प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। ऐसा न होने की स्थिति में प्रथम व द्वितीय अपील का निस्तारण क्रमश: 15-15 दिनों के भीतर ही करना होगा। इसके अलावा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र 30 दिन में जारी करने होंगे। इस संबंध में प्राप्त अपील का निस्तारण 15 दिन में करना होगा। इसके अलावा मूल अंक पत्र व डुप्लीकेट अंक पत्र 15 दिन में जारी करने होंगे। इसके विरुद्ध की गई अपील का निस्तारण भी पंद्रह दिन में करना होगा।
वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को संशोधित प्रमाणपत्र और अंक पत्र 30 दिनों के भीतर जारी करना होगा। इसके विरूद्घ की गई अपील का निस्तारण 15 दिन के भीतर करना होगा। वहीं निरस्त परीक्षाफल पर निर्णय 45 दिनों के भीतर, रोके गए परीक्षाफल, अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल पर भी 45 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। इस संबंध में प्राप्त अपील का निस्तारण 30 दिन में और द्वितीय अपील का निस्तारण 15 दिन में करना होगा। इस नई सुविधा से स्टूडेंट को काफी फायदा होगा और उन्हें अब इन सुविधाओं के लिए विद्यालय व शिक्षा विभाग के कार्यालयों में बार-बार चक्कर नहीं लगाना होगा।
 के चक्कर में अब बाबू उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। जो भी कर्मचारी व अधिकारी इस काम में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
12.10.13

Friday, October 11, 2013

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मांगा जनसहयोग



UPTET : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मांगा जनसहयोग






इलाहाबाद : सरकार की ओर से कोई आश्वासन न मिलने से टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी काफी आहत हैं, ऐसे में उन्होंने संघर्ष जारी रखा है। शिक्षा निदेशालय पर क्रमिक अनशन करने के साथ अभ्यर्थी अपनी लड़ाई जनता के बीच ले गए हैं। वह जनता को अपनी व्यथा बताकर उनका समर्थन मांग रहे हैं। जनता की ओर से उनको भारी सहयोग भी मिल रहा है।

प्रशिक्षु शिक्षक आवेदक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने सिविल लाइंस सहित कई मुहल्लों में हस्ताक्षर अभियान चलाया। गौरतलब है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के मद्देनजर सरकार ने पूर्व में 72,825 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा कराई थी लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा को अर्हता या पात्रता मानने को लेकर उठे विवाद के चलते मामला अदालत में पहुंचा और भर्ती अधर में लटक गई। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अरसे से आंदोलित हैं। प्रशिक्षु शिक्षक आवेदक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षा निदेशालय पर कई दिनों से उनका क्रमिक अनशन चल रहा है। अब उन्होंने जन सहयोग भी मांगा है। इसमें रेखा ओझा, अजय कुमार, पंकज सिंह राणा, बृजेश सिंह, इंद्रजीत सिंह, पवन आदि शामिल हैं


News Source / Sabhaar : Jagran (11.10.13)



CTET 2014 : सीटीईटी का ऑनलाइन आवेदन शुरू


CTET 2014 : सीटीईटी का ऑनलाइन आवेदन शुरू


Online Submission of application: 11.10.2013 to 31.10.2013

Last Date for Receipt of Confirmation Page with challan, if fee paid through challan in CBSE Office: 07.11.2013.
Check Application Status on Website: 18.12.2013.
Contact CBSE, if Application not received: 20.12.2013 to 03.01.2014.


Online Corrections in Particulars: 20.12.2013 to 03.01.2014.
Download Admit Card from the Website w.e.f.: 09.01.2014.
Date of Examination: 16.02.2014.



देश भर में सेंट्रल टीचर एलिजिबेलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक चलेगी।
आवेदन के बाद कंफरमेशन पेज प्राप्त करके इसे सीबीएसई भेजने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। परीक्षा के लिए जुलाई में बढ़ाई गई समयावधि के मुताबिक ही ढाई घंटे की परीक्षा होगी।
अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, लाहौल और स्पीती जिला व हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों के उम्मीदवारों से पुष्टि पृष्ठ (कंफरमेशन पेज) की प्राप्ति के लिए 7 दिनों की रियायत अवधि अर्थात 15 नवंबर तक का समय मिलेगा।
सीबीएसई ने बीते साल सीटीईटी की परीक्षा के लिएजनवरी व जुलाई के आखिरी रविवार को परीक्षा के लिए निर्धारित किया था। उसी कड़ी में इस साल की आखिरी परीक्षा 28 जुलाई को हो चुकी है।
अब 16 फरवरी 2014 में यह परीक्षा आयोजित होगी। सीबीएसई ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार भी पेपर-1 व पेपर-2 के लिए ढाई घंटे का समय ही मिलेगा। उम्मीदवार साइट पर जाकर जाकर आनॅलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवार को ‘ऑनलाइन’ आवेदन भरते समय सभी विवरण देने होंगे। डाटा के सफलता पूर्वक प्रस्तुत हो जाने पर, उम्मीदवारों को कंप्यूटर द्वारा जनरेटिड पुष्टि पृष्ठ (कन्फर्मेशन पेज) का प्रिंट आउट लेना होगा।
इस पर उन्हें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ लगाकर और हस्ताक्षर करके बैंक ड्राफ्ट के साथ सीबीएसई सीटीईटी यूनिट को भेजना है। यदि शुल्क चालान के माध्यम से भुगतान किया है तो चालान की मूल सीबीएसई प्रति भी इस कार्यालय को भेजनी होगी।
सामान्य और ओबीसी के उम्मीदवारों को पेपर-1 या पेपर-2 देने के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा जबकि दोनों पेपर देने के लिए भुगतान 800 रुपये होगा।
वहीं एससी-एसटी को पेपर-1 या पेपर-2 के लिए 250 रुपये का भुगतान करना होगा, दोनों पेपर के लिए 400 रुपए चुकाने होंगे। शुल्क चालान के माध्यम से, सिंडिकेट बैंक के सीबीएसई खाता में या फिर डेबिट/क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है


UPTET/ Allahabad HighCourt : Recruitment Matter

UPTET/ Allahabad HighCourt : Recruitment Matter


Some people on FB are saying that below writ  is for  quality point 12,6,3 related matter which is not given on website.
However, I have not found its matter in writ. May be they are true OR may be they are not true.
If anybody have better knowledge then he/she can give light on the below issue.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
On the request of learned counsel for the respondents, put-up this case in the additional cause list on Friday (11th October, 2013).
Order Date :- 8.10.2013
SS 


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2852028
************
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up tomorrow i.e. 08.10.2013.
Order Date :- 7.10.2013
RPS 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up on 7.10.2013.
Order Date :- 5.10.2013
RPS 


*************
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up tomorrow i.e. 05.10.2013.
Order Date :- 4.10.2013
RPS 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up tomorrow i.e. 04.10.2013.
Order Date :- 3.10.2013
RPS 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013
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Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up day after tomorrow (3.10.2013).
Order Date :- 1.10.2013
RPS 

***********
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013
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Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up tomorrow (01.10.2013).
Order Date :- 30.9.2013
RPS 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
At the request of learned Senior Advocate Sri R.K. Ojha, assisted by Sri Shailesh Upadhyay, learned Counsel for the petitioner, list this case on 30.09.2013 in the Additional Cause List, before appropriate Bench.
Order Date :- 24.9.2013
DS




Upper Primary School Transfer Matter

Upper Primary School Transfer Matter


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 23

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5500 of 2013

Petitioner :- Rajesh Kumar Dwivedi
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.(Basic)Govt.Of Up Civil Sectt.& Ors.
Counsel for Petitioner :- Vinay Misra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J.
It is submitted by learned counsel for the petitioner that petitioner has challenged the order of transfer dated 31.07.2013 whereby petitioner has been transferred from Uppar Primary School Bahlolpur block Behndar to Upper Primary School Karahi, block Ahirori, Hardoi.
Submission of learned counsel for the petitioner is that after transfer of petitioner, school would become a closed institution as there is no teacher and the school is running with only single teacher while petitioner is sought to be posted at a place where already three teachers are working, as such in order to facilitate the education to all the students and to ensure the optimum presence of teachers, petitioner's transfer is contrary to the public policy.
Sri Ajay Kumar, learned counsel appearing for BSA on the basis of oral instructions given by BSA, Hardoi, states that Upper primary school Karahi, block Ahirori, Hardoi is headed by one teacher and the same has been transferred. In his place petitioner is being transferred. If petitioner's transfer is cancelled, then Karahi school will also become a closed institution.
Since there is factual dispute, I direct Sri Ajay Kumar, Advocate to file counter affidavit of BSA, Hardoi by Tuesday.
Put up this case on Tuesday i.e. 24.09.2013. If it is found that statement given in this Court is wrong, it would be open to petitioner's counsel to pray for cancellation of order.
Order Date :- 20.9.2013
kkv/


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2809712

Candidate Cleared Upper Primary Language TET Exam And Wants Consider Him Equivalent to Lower Primary Language TET Exam to Get Appointment of Assistant Teacher (Urdu Language), Petition Dismisses , No Relief


Candidate Cleared Upper Primary Language TET Exam And Wants Consider Him Equivalent to Lower Primary Language TET Exam to Get Appointment of Assistant Teacher (Urdu Language),
Petition Dismisses , No Relief








HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 50543 of 2013

Petitioner :- Shoyeb Niyaz
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Abhinav Tripathi,Shailesh Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh

Hon'ble V.K. Shukla,J.
Petitioner before this Court is submitting that respondents be directed to consider the Teacher Eligibility Test (Upper Primary Language) equivalent to Teacher Eligibility Test (Lower Primary Language) for giving appointment in Basic Primary Schools on the post of Assistant Teacher (Urdu Language).
Petitioner submits that as per the syllabus issued by the National Council for Teacher Education and as per the syllabus as is reflected for qualifying Teacher Eligibility Test (Upper Primary Language) and Teacher Eligibility Test (Lower Primary Language) is more or less identical, then in such a situation there is no reason not to consider the Teacher Eligibility Test (Upper Primary Language) equivalent to Teacher Eligibility Test (Lower Primary Language) for giving appointment in Basic Primary Schools on the post of Assistant Teacher (Urdu Language).
Fixation of eligibility criteria is in the realm of policy decision and once the framers of policy in their wisdom have treated differently Teacher Eligibility Test meant for Upper Primary Language and the Teacher Eligibility Test meant for Lower Primary Language, then it may be true that on prima-facie basis the syllabus may be one and the same but the authority concerned in their wisdom thought it to treat differently, inasmuch as, the syllabus may be the same but the standard may be different and, in view of this, once it is in the realm of policy decision, then no relief or reprieve can be given to petitioner, as has been prayed for. 
Writ petition is dismissed, accordingly. 
Order Date :- 17.9.2013 
Shekhar


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2800807