Sunday, September 8, 2024

UPTET यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में OBC के बाद अब जनरल अभ्‍यर्थियों ने लगाई गुहार

UPTET यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में OBC के बाद अब जनरल अभ्‍यर्थियों ने लगाई गुहार

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को शिक्षक भर्ती में नए सिरे से मेरिट लिस्‍ट जारी करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सरकारी शिक्षकों में खलबली मच गई है। ओबीसी और जनरल वर्ग के अ‍भ्‍यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है।

हाइलाइट्स

  • यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामला गंभीर होता जा रहा है
  • हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षक
  • ओबीसी के बाद अब जनरल वर्ग ने लगाई अपनी याचिका

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जिलों में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्‍ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। अब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनरल अभ्‍यर्थियों की तरफ से विनय पांडेय और शिवम पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ओबीसी अभ्‍यर्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दी थी। इस तरह शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

ओबीसी वर्ग के अभ्‍यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट इसलिए डाली है ताकि शीर्ष अदालत कोई फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुने। इस याचिका में मांग की गई है कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्‍यर्थियों के समायोजन की स्थिति में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 4 हजार ओबीसी अभ्‍यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, नहीं तो वे अनारक्षित वर्ग के समायोजन का विरोध करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में योगी सरकार ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की थी।


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UPTET दो माह में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, कोई बाधा हो तो अखबार में प्रकाशित कराई जाए पूरी बात'-हाई कोर्ट

UPTET दो माह में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, कोई बाधा हो तो अखबार में प्रकाशित कराई जाए पूरी बात'-हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27713 पदों के लिए दो महीने के भीतर परीक्षा कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। कोर्ट ने इस मामले में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिया आदेश 

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए दो माह के भीतर परीक्षा कराने पर कदम उठाए। कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है।

यह भी कहा कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।

ये अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया गया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम अंक को क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था।

अपीलार्थियों का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके लेकिन बचे हुए 27,713 पदों के लिए इसके बाद परीक्षा नहीं कराई गई। वहीं राज्य सरकार व परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी परीक्षा नहीं कराई जा सकी।


इस पर न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के संबंध में अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि सरकार व परिषद के जवाब से भी असंतुष्टि जताई व परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया।


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UPTET क्या है UP में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला? जिस पर HC ने सरकार को दिए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश

UPTET क्या है UP में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला? जिस पर HC ने सरकार को दिए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश

UP Teacher Bharti: 69 हजार शिक्षक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन माह के अंदर संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है. अब प्रदेश सरकार के आरक्षण फॉर्मूले के तहत नई मेरिट सूची जारी करनी होगी.

क्या है UP में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला? जिस पर HC ने सरकार को दिए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह फिर से संशोधित मेरिट लिस्ट तीन महीने के अंदर जारी करें. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई करते दिया, जिसमें इस भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने की बात कही गई थी. आइए जानते हैं कि 69 हजार शिक्षक भर्ती का पूरा मामला क्या है.

अखिलेश यादव की सरकार में राज्य के 1,72,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन शिक्षकों के तौर पर करने का आदेश हुआ. इसमें से 1,37,000 हजार शिक्षा मित्र समायोजित हुए. इसके खिलाफ शिक्षक कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द कर राज्य सरकार को खाली पड़े पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया. राज्य सरकार ने 69,000 और 68,500 शिक्षकों की भर्ती निकाली. इसमें 69 हजार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2018 में जारी किया गया था. कुल 4 लाख 10 हजार युवाओं ने फॉर्म भरा था. इसमें 1 लाख 47 हजार अभ्यर्थी पास हुए, जिनमें आरक्षित वर्ग के 1 लाख 10 हजार अभ्यर्थी शामिल थे. इन आरक्षित वर्ग में ओबीसी की संख्या 85,000 थी.

ओबीसी और सामान्य का कितना था कट ऑफ?

सरकार ने परीक्षा होने तक कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की थी. परीक्षा के एक दिन बाद कट ऑफ लिस्ट जारी की गई. जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 65 और ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत नंबर रखे गए. डिग्री और कट ऑफ को मिलाकर गुणांक बनता है. इसी गुणांक के आधार पर मेरिट तैयार होती हैय. ऐसे में मेरिट लिस्ट में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.11 और ओबीसी का कट ऑफ 66.73 रखा गया.

अभ्यर्थियों ने लगाए ये आरोप

नतीजों के बाद लगभग 1000 अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और दावा किया कि प्रश्न पत्र में एक सवाल गलत था यानी अभ्यर्थियों को एक नंबर गलत तरीके से मिला. जांच हुई तो आरोप सही पाया गया. तब हाईकोर्ट ने कहा कि जितने अभ्यर्थी कोर्ट आए थे, उनके एक नंबर बढ़ाए जाए. इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण देने में अनियमितता हुई है.

आरक्षण नियमावली का नहीं हुआ पालन

कुल 69 हजार पदों में ओबीसी का हिस्सा 18,598 बन रहा था. परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट से नतीजों की पूरी लिस्ट निकाली. तीन महीनों तक रिसर्च किया. अभ्यर्थियों का दावा है कि इस लिस्ट में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का अनुपालन नहीं किया गया. आरक्षण नियमावली कहता है कि नंबर के हिसाब से जनरल केटेगरी के हिसाब से अंक पाने वालों को आरक्षित वर्ग से निकाल कर सामान्य वर्ग में रखा जाए.

राज्य सरकार ने क्या दिए जवाब?

वहीं आरक्षित वर्ग को उनके कट ऑफ के हिसाब से चयनित किया जाए. दावा ये भी किया गया कि सरकार ने मात्र तीन फीसदी ही ओबीसी वर्ग का चयन किया है. हालांकि जांच के बाद सरकार ने दावा किया कि 18,568 पदों के सापेक्ष 30 हजार से ज्यादा ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन इस भर्ती में किया गया. वहीं अभ्यर्थियों का दावा है कि सरकार ने पास हुए ओबीसी अभ्यर्थियों में 27% ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया, जो ओबीसी कट ऑफ पा रहे थे. यानी दावे के मुताबिक आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया.

इसके बाद राज्य सरकार से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग और हाईकोर्ट तक में अभ्यर्थियों ने अपनी मांग उठाई. दावा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना की गड़बड़ी हुई है. साल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को दोबारा शिक्षक भर्ती लिस्ट बनाने को कहा. अभ्यर्थी देर होता देख डबल बेंच के पास चले गए और अब डबल बेंच ने मामले में अपना फैसला सुनाया है.



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UPTET : UP 69000 Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, समझिए- क्यों फंसा है OBC कोटा आरक्षण का पेंच

UPTET : UP 69000 Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, समझिए- क्यों फंसा है OBC कोटा आरक्षण का पेंच

UP 69000 Teacher Bharti Latest News Today: यूपी 69000 शिक्षक भर्ती का मामला क्या है? यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती में ओबीसी कोटा का मामला क्या है, जिस कारण चार साल बाद पूरा रिजल्ट ही रद्द कर दिया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी के सहायक अध्यापक अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।


69000 Assistant Teacher Latest Update: यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ कई शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक उथल-पुथल भी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। सरकार को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

'आरक्षण नियम सीधी भर्ती में लागू हो'

अनारक्षित छात्र मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा के मुताबिक, 1994 का आरक्षण नियम केवल सीधी भर्ती में ही लागू होना चाहिए, जिसमें एक ही परीक्षा हो। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। इस भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 67.11 फीसदी और ओबीसी का कटऑफ 66.73 फीसदी था।

इसके विरोध में सड़क पर उतरे 69000 शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों ने कहा कि इस नियम में स्पष्ट है कि अगर ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से ज्यादा अंक लाता है, तो उसे अनारक्षित वर्ग में नौकरी मिलेगी, न कि ओबीसी कोटे से। यानी उसे आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला उलझ गया।

यूपी शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का मामला क्या है?

उम्मीदवार का दावा है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी आरक्षण मिला है। यानी 18,598 सीटों में से ओबीसी वर्ग को सिर्फ 2,637 सीटें ही मिलीं। जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि ओबीसी वर्ग से करीब 31 हजार लोगों की नियुक्ति हुई।

सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली-1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31 हजार लोगों की नियुक्ति हुई हैं, उनमें से करीब 29 हजार अनारक्षित कोटे से सीटें पाने के हकदार थे।

6 जनवरी 2019 को निकली थीं भर्तियां

राज्य सरकार ने 6 जनवरी 2019 को सहायक शिक्षक पदों पर भर्तियां निकाली थीं। इस भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 67.11 प्रतिशत और ओबीसी की कटऑफ 66.73 प्रतिशत थी। इस भर्ती में करीब 68 हजार शिक्षकों को नौकरी मिली थी। उम्मीदवारों का आरोप है कि 69 हजार भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई है

दरअसल बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया है। इस भर्ती को लेकर उम्मीदवारों ने जमकर आंदोलन भी किया था। साथ ही उनका कहना था कि नियमावली में साफ लिखा है कि अगर कोई ओबीसी वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी से नौकरी दी जाएगी। उनकी गिनती आरक्षण के दायरे में नहीं की जाएगी।



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UPTET : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में HC के निर्णय को मानेगी योगी सरकार, CM बोले- किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय

UPTET : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में HC के निर्णय को मानेगी योगी सरकार, CM बोले- किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय
UP Teacher Recruitment उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगितयों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाए।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगितयों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाए।

उच्च स्तरीय बैठक में योगी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार का स्पष्ट मानना है कि आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए।

सीएम योगी के सामने रखे गए दस्‍तावेज 

शिक्षक भर्ती में 19 हजार पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट का निर्णय सामने आने के बाद से ही योगी सरकार उस पर माथापच्ची करने में जुट गई थी। शनिवार व रविवार को अवकाश होने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय खोले गए। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय, बेसिक शिक्षा सचिव और प्रमुख सचिव ने संबंधित मामले के दस्तावेजों को रविवार को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

पांच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर देर शाम मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में तय किया गया कि हाईकोर्ट के निर्णय को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के अनुसार जल्द मेरिट सूची तैयार की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो और एक ही बार में भर्ती से जुड़े सभी प्रकरणों का ढंग से निस्तारण हो इसके भी निर्देश बैठक में दिए गए हैं। योगी सरकार ने विपक्षी दलों की ओर से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का हक छीने जाने के आरोपों को अपने इस निर्णय से निराधार साबित करने की कोशिश की है। भर्ती प्रक्रिया संबंधी सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हैं, उन्हें भी सरकार लागू कराने के पक्ष में है।

गौरतलब है कि दो-तीन प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस पर 22 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन अभ्यर्थियों का चयन एक नंबर से रुक रहा है या जो एक नंबर से चयनित नहीं हो पाए हैं, उन्हें प्रत्यावेदन लेकर इसका लाभ दिया जाए। ऐसे करीब 3,150 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए गए थे और उसमें से करीब 1,650 के प्रत्यावेदन जांच में सही भी पाए गए। लेक‍िन आरक्षण से संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित होने के चलते यह मामला भी लटका हुआ था।

वहीं, कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में ओएमआर शीट पर रोल नंबर तो सही लिखा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिख दिया। इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों को भी लाभ देने की तैयारी है। मालूम हो कि पांच दिसंबर 2018 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। लिखित परीक्षा के बाद जब एक जून 2020 को परिणाम घोषित किया गया तो अभ्यर्थियों ने आरक्षण की गड़बड़ियों को लेकर विरोध शुरू कर दिया।

आरक्षण की गड़बड़ियां ऐसे आईं सामने

एक जून वर्ष 2020 को परिणाम घोषित हुआ तो अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ 67.11 अंक, ओबीसी श्रेणी का कटआफ 66.73 अंक और एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों का कटऑफ 61.01 अंक था। अनारक्षित श्रेणी व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के कटऑफ में मामूली अंतर पर अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची की पड़ताल की और आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा नियमावली वर्ष 1981 व आरक्षण नियमावली वर्ष 1994 का उल्लंघन किया गया है। ओबीसी व एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया है और वह इसे लेकर कोर्ट चले गए।

  • पांच दिसंबर 2018 को परिषदीय स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी हुआ।
  • पांच जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई।
  • एक जून 2020 को सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। परिणाम में अनारक्षित श्रेणी की कटआफ 67.11 अंक और ओबीसी की 66.73 अंक गई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओबीसी व एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया।
  • अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए और 29 अप्रैल 2021 को आयोग ने माना कि भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी हुई है।
  • अभ्यर्थी 19 हजार पदों पर आरक्षण की गड़बड़ी बता रहे थे और सरकार ने 6,800 की संशोधित सूची जारी की।
  • 13 मार्च 2023 को कोर्ट ने इस सूची को रद कर दिया।
  • 17 अप्रैल वर्ष 2023 को सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में चली गई।
  • 19 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब यह निर्णय सुनाया गया कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट बने।



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UPTET शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

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  • हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत के 27,713 पदों के सम्बन्ध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत के 27,713 पदों के सम्बन्ध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं। न्यायालय ने कहा है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी बाधा न हो तो एटीआरई कराने का निर्णय दो महीने के भीतर लिया जाए।

इसके साथ ही न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा सम्बन्धी लाभ दिये जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि एटीआरई कराने में कोई बाधा हो तो इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें एकल पीठ ने एटीआरई 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमश 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया था।

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UPTET69000 शिक्षक भर्ती: 7 सितंबर को अभ्यर्थियों से गोरखपुर में मिलेंगे सीएम योगी, अभ्यर्थियों को दी गई सूचना

UPTET69000 शिक्षक भर्ती: 7 सितंबर को अभ्यर्थियों से गोरखपुर में मिलेंगे सीएम योगी, अभ्यर्थियों को दी गई सूचना

69000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर में मुलाकात करेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना दे दी गई है।

69000 teacher recruitment case: CM Yogi will meet the candidates on September 7, hearing in Supreme Court on S
69000 शिक्षक भर्ती मामला।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से शनिवार की शाम को गोरखपुर में मिलेंगे। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर व लखनऊ प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सूचना दे दी है। वहीं, अभ्यर्थियों का लगातार पांचवे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को मंत्री डॉ. संजय निषाद के आवास के बाहर प्रदर्शन किया।

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इसके पहले, अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने व नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनीं और ज्ञापन लिया। राजभर ने आश्वासन दिया कि वे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सात सितंबर को करवाएंगे। इस मामले का समाधान जल्द ही किया जाएगा। सीएम से मिलने के लिए उन्होंने पांच अभ्यर्थियों के नाम भी मांगे। 
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धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा अभ्यर्थी चार साल से सड़कों पर भटक रहे हैं। अब कोर्ट का फैसला आया है तो इसका पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने भर्ती की मूल चयन सूची रद्द कर सरकार को तीन महीने में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई काम शुरू नहीं किया है। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 को
69000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा सुरक्षा आदि को लेकर रिट दायर की थी। रवि सक्सेना आदि की इस रिट पर 9 सितंबर को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी विनय पांडेय ने बताया कि इस मामले में कई रिट हुई हैं। उम्मीद है कि सभी पर एक साथ 9 सितंबर को सुनवाई होगी। इसमें एक ही भर्ती में कई बार आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा।


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नई शिक्षक भर्ती के लिए चौथे दिन धरने पर बैठे

UPTET : नई शिक्षक भर्ती के लिए चौथे दिन धरने पर बैठे

प्रयागराज में डीएलएड पास अभ्यर्थियों ने नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर चौथे दिन धरना दिया। उनका कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में छह वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने...

प्रयागराज। नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) पास अभ्यर्थी रविवार को चौथे दिन पत्थर गिरजाघर पर धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में छह वर्षों से भर्ती नहीं आई है। लाखों बेरोजगार नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अब जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता धरने से नहीं उठेंगे। धरने का नेतृत्व कर रहे डीएलएड अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि अगर एक सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो जल्द महाधरना बुलाया जाएगा। धरना देने वालों में शनि सिंह, सुभाष यादव, मुकेश कुमार, दुर्गेश यादव, अमित, तेज प्रताप, रोहित आदि शामिल रहे


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Sunday, September 1, 2024

69000 Shikshak Bharti: कब और कैसे शुरू हुआ सहायक शिक्षकों की भर्ती का विवाद? कहां फंसा था पेच

69000 Shikshak Bharti: कब और कैसे शुरू हुआ सहायक शिक्षकों की भर्ती का विवाद? कहां फंसा था पेच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का विश्वास है कि आरक्षण का लाभ सभी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिलना चाहिए।


UP Teacher Recruitment Case, Allahabad High Court,इलाहाबाद हाईकोर्ट


69000 Shikshak Bharti: यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही यूपी सरकार को नई मेरिट लिस्ट तैयार कर नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी करने के भी निर्देश दिए। कई याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लॉ के हिसाब से नहीं चुना गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को नियुक्तियों में रिजर्वेशन लागू करने में थोड़ी कमियों को सुधारना चाहिए।

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा किसलिए है?
5 दिसंबर, 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 5 जनवरी, 2019 को करवाई गई थी। पेपर के लिए आवेदन करने वाले 4.31 लाख उम्मीदवारों में से 4.10 लाख ने इसको दिया था। 12 मई को इसका रिजल्ट आया था। इसमें 1.46 लाख उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया।। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 67.11 फीसदी लगी थी। ओबीसी के लिए 66.73 फीसदी, एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 61.01 फीसदी लगी थी।

1 जून 2020 को बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहाबाद के सचिव ने भर्ती प्रक्रिया का खाका खींचा था। इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों के लिए दो लिस्ट जारी की गई थी। इसमें से एक 11 अक्टूबर 2020 को जारी की गई थी। इसमें 31,277 अभ्यर्थी थे और वहीं अब दूसरी लिस्ट की बात करें तो यह 30 अक्टूबर 2020 को जारी की गई थी। इसमें कुल 36,590 अभ्यर्थी थे। अब टोटल करें तो 69,000 पदों में से 67,867 अभ्यर्थी थे। एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए बचे हुए 1,133 पद उम्मीदवारों के ना होने की वजह से खाली दिखाए गए।

69000 शिक्षक भर्ती मामला: HC के आदेश के बाद क्या चली जाएगी नौकरी? सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार; शिक्षा विभाग की बैठक आज

भर्ती में अनियमितताओं के आरोप क्या थे?
दोनों लिस्ट जांच के दायरे में उस समय आ गई जब आरोप लगे कि इन्हें उम्मीदवारों के कैटेगरी वाइज नंबरों की घोषणा किए बिना ही जारी कर दिया गया। इसके अलावा यह आरोप लगाया गया कि अनरिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार कुल चुने गए उम्मीदवारों से 50 फीसदी से ज्यादा थे और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को भी ठीक-ठाक प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

भर्ती को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों के मुताबिक, ओबीसी उम्मीदवारों को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी आरक्षण मिला, जबकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण मिला। अक्टूबर 2020 से पेपर देने वाले उम्मीदवारों ने पेपर की प्रक्रिया को लेकर कई बार विरोध-प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं इस मामले में उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। साल 2021 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के एक डेलिगेशन से मुलाकात की और बेसिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जल्द ही कुछ हल निकालने के लिए कहा था।

हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी
कई सारे अभ्यर्थी इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मेधावी रिजर्व उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी के बजाय रिजर्व कैटेगरी में रखा गया। उन्होंने कहा कि यह रिजर्वेशन एक्ट 1994 की धारा 3(6) के खिलाफ था। इसमें यह प्रावधान है कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के बराबर नंबर लाते है, उन्हें अनरिजर्व वैकेंसी पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कई हलफनामे दाखिल किए। बाद में एक बयान जारी कर माना कि इस मामले में रिजर्वेशन एक्ट 1994 का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया। इसलिए 5 जनवरी, 2022 को नई लिस्ट जारी कर रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों में से 6,800 और नियुक्तियां की गई। लेकिन 13 मार्च, 2023 को पारित आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने चुने गए पिछले उम्मीदवारों की पिछली लिस्ट को रद्द कर दिया। 13 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए कई याचिकाओं के जरिये यह मामला 17 अप्रैल, 2023 को फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंचा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नियुक्ति के लिए 69,000 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया। उन्हें यूपी बेसिक एजुकेशन सर्विस रूल, 1981 और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस एक्ट 1994 के प्रावधानों का पालन करना है। कोर्ट ने उन्हें तीन महीने के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पिछली लिस्ट के आधार पर चुने गए कोई असिस्टेंट टीचर पर इस कार्रवाई का असर पड़ता है तो उसे एकेडमिक सेशन में नौकरी जारी रखने की इजाजत दी जाएगी। यह इसलिए ताकि स्टूडेंट को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि, पिछली लिस्ट को रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सिंगल बेंच के मार्च 2023 के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को निपटा दिया था।

इसका राजनीतिक असर क्या है?
यह मामला रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मुद्दा योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर भी काफी जरूरी है। उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 50 फीसदी ओबीसी हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कई ओबीसी समुदायों ने अपने वोट विपक्षी दल इंडिया को दे दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का विश्वास है कि आरक्षण का लाभ सभी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह तय किया जाएगा कि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो। सीएम ने बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने पहले भी राज्य सरकार पर हमला करते हुए बयान दिए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशो का करारा जवाब है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती भी बीजेपी के घोटाले, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई।

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UPTET : UP 69000 Shikshak Bharti: नई मेरिट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी शिक्षक भर्ती मामला, जान लें ताजा अपडेट

UPTET  : UP 69000 Shikshak Bharti: नई मेरिट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी शिक्षक भर्ती मामला, जान लें ताजा अपडेट

UP 69000 Teacher Bharti: इलाबाद हाई कोर्ट के मेरिट लिस्ट रद्द करने के मामले में यूपी शिक्षक भर्ती मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इधर एसएसी और ओबीसी अभ्यर्थियों ने दो सितंबर को सीएम आवास का घेराव करने के आह्वान है।


69000 Shikshak Bharti Case Latest Update: शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पहले जारी की गई सूची रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनरल वर्ग के दो चयनित और एक अचयनित उम्मीदवार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले ओबीसी उम्मीदवारों ने इस मामले में कैविएट दाखिल की थी।



हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रोक लगाने के लिए यह याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस भर्ती की मूल चयन सूची न बनाए, जिससे जनरल कैटेगरी के छात्रों को अहित न हो। ओबीसी, एससी अभ्यर्थियों ने नई लिस्ट बनाने में देरी करने के मामले में दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने का आह्वान किया है।

19 हजार की चली जाएगी नौकरी
जनरल कैंडिडेट्स की तरफ से विनय पांडेय और शिवम पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ओबीसी उम्मीदवारों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दी थी। इस तरह शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के मुताबिक, यदि नई चयन सूची बनती है तो 19000 शिक्षक लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। वहीं 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा और जॉइंट डायरेक्टर गणेश कुमार से मुलाकात की। अधिकारियों से मिलकर 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश हुए। इसके बाद उन्होंने सीएम आवास घेराव करने का ऐलान कर दिया।


ओबीसी वर्ग के अभ्‍यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट इसलिए डाली है ताकि शीर्ष अदालत कोई फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुने। इस याचिका में मांग की गई है कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्‍यर्थियों के समायोजन की स्थिति में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 4 हजार ओबीसी अभ्‍यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, नहीं तो वे अनारक्षित वर्ग के समायोजन का विरोध करेंगे। 2019 में योगी सरकार ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की थी।

मेरिट लिस्ट रद्द होने के बाद धरने पर अभ्यर्थी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरक्षण नियमों का पालन न करने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से जारी चयन सूची रद्द कर दी थी और तीन महीने में नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। प्रदेश सरकार पर विपक्ष ने आरक्षण विरोधी होने के आरोप लगाए थे। इस पर योगी सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि सरकार किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं।


अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे। जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है। उम्मीदवारों का कहना है कि अफसरों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई। ओबीसी और एससी उम्मीदवारों ने दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने व महाधरने का आह्वान किया है।

17 अगस्त को हुई थी बैठक
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। इस मसले का हल निकालने के लिए 17 अगस्‍त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें उन्‍होंने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी जरूरी दस्तावेज के साथ बुलाया गया था ताकि सभी मसले का स्थाई हल निकाला जा सके और किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान भी न हो। इस बारे में कानूनी सलाह के लिए महाधिवक्ता और अन्य कानूनी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया।



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Friday, August 16, 2024

टीचरों की अंत:जनपदीय समायोजन की प्रक्रिया शुरू:इलाहाबाद हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम


टीचरों की अंत:जनपदीय समायोजन की प्रक्रिया  शुरू:इलाहाबाद हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम


बेसिक शिक्षा परिषद के टीचरों के अंत:जनपदीय समायोजन/स्थानांतरण की प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

दरअसल, यह प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू हुई थी, लेकिन कई शिक्षक इसके विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए, इस याचिका पर सुनवाई के चलते हाईकोर्ट ने प्रक्रिया रोक दी थी।

सचिव ने सभी BSA को भेजे पत्र

इस संबंध में सचिव की ओर से प्रदेश के सभी जनपदों के बीएसए को पत्र भी भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिह्नांकन तथा अधिक संख्या वाले चिह्नित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की गणना की जानी है। यह गणना उनकी जनपद में सेवावधि के आधार पर क्रमानुसार चिह्नित कर की जाएगी। यह बुधवार तक पूरी की जानी है। इसके बाद आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची बीएसए के लागिन पर प्रदर्शित करने तथा परीक्षण के बाद डाटा अंतिम रूप से लॉक करने की प्रक्रिया 16 से 17 अगस्त के बीच पूरी की जाएगी।


20 से 22 अगस्त तक आपत्ति का समय

लॉक किए गए डाटा को बीएसए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने तथा सरप्लस शिक्षक व शिक्षिकाओं दवारा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 20 से 22 अगस्त तक का समय दिया गया है। समिति के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण बीएसए 23 से 24 अगस्त के मध्य कराएंगे। आपत्ति निस्तारण के बाद मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपडेट करने की कार्यवाही 26 से 27 अगस्त के बीच की जानी है।


25 विद्यालयाें का विकल्प भरेंगे शिक्षक

अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिह्नित शिक्षक स्वेच्छा से आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों का विकल्प 30 अगस्त से दो सितंबर के मध्य आनलाइन भरेंगे। चार से सात सितंबर तक एनआइसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिह्नित शिक्षकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर समायोजन की सूची जारी की जाएगी।

शेष बचे सरप्लस शिक्षकों को सेवावधि के आधार पर आरोही क्रम में तथा शेष अन्य बचे अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में नियमानुसार सूचीबद्ध करने की कार्यवाही की जाएगी। शेष बचे सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की सूची 11 सितंबर को जारी की जाएगी।


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दूसरे जिलों से तबादला पाकर आए, वे हो गए सबसे जूनियर! यूपी के 2,700 शिक्षक परेशान



दूसरे जिलों से तबादला पाकर आए, वे हो गए सबसे जूनियर! यूपी के 2,700 शिक्षक परेशान

पहले यह होता था कि जिले के अंदर तबादला होता था। उसके बाद वरिष्ठता लिस्ट तैयार होती थी और फिर उस आधार पर स्कूल अलॉट होते थे। इस बार सीधे म्यूचुअल स्कूल में तबादला किया गया। इस आधार पर ऐसे शिक्षक सभी जगह अपने स्कूल में सबसे जूनियर हो गए।


हाइलाइट्स

  • इस साल जून में बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपदीय म्यूचुअल तबादले पूरे हुए
  • पहले वरिष्ठता लिस्ट तैयार होती थी और फिर उस आधार पर स्कूल अलॉट होते थे
  • इस बार सीधे म्यूचुअल स्कूल में तबादला किया गया


लखनऊ: दो महीने पहले दूसरे जिलों में (अंतरजनपदीय) म्यूचुअल तबादला पाने वाले बेसिक शिक्षक समायोजन में सबसे पहले अपने स्कूल से हटाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिले के अंदर (अंतर्जनपदीय) तबादलों के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार जो शिक्षक खुद कोई विकल्प नहीं भरेंगे, उनको बाद में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जूनियर शिक्षक को दूसरे स्कूल भेजा जाएगा। ऐसे में जो शिक्षक दूसरे जिलों से तबादला पाकर आए हैं, वे सबसे जूनियर हो गए हैं।

ऐसे होगा स्कूलों का आवंटन

अब अंतर्जनपदीय तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने तीसरी बार नया शेडयूल जारी किया है। इस शेड्यूल के अनुसार पहले सरप्लस शिक्षकों और शिक्षकों की जरूरत वाले स्कूलों की लिस्ट सभी जिलों को जारी करनी है। उसके बाद तबादले के इच्छुक शिक्षकों को जरूरत वाले 25 स्कूलों का विकल्प चुनना है। उसमें से मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर उनको स्कूल अलॉट होंगे। जो शिक्षक विकल्प नहीं चुनेंगे, उनको बाद में शिक्षकों की जरूरत वाले स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। अब दो महीने पहले दूसरे जिलों से तबादला पाकर आए 2,700 शिक्षक परेशान हैं। अगर बाद में जबरन तबादला किया जाता है तो, वे ही सबसे जूनियर होंगे


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