Showing posts with label UP Police. Show all posts
Showing posts with label UP Police. Show all posts

Thursday, August 15, 2013

UP Police SI Recruitment 2013 : दरोगा भर्ती: अब 50% पदों पर होगी सीधी भर्ती


UP Police SI Recruitment 2013 : दरोगा भर्ती: अब 50% पदों पर होगी सीधी भर्ती



दरोगाओं की कमी को दूर करने के लिए पुलिस विभाग अब उनकी भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को रद्द कर नई प्रक्रिया अपनाएगा।

डीजीपी देवराज नागर ने मातहत अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियमों को सरलतम बनाने को कहा है।

इसमें यह भी कहा गया है कि 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी और बाकी पदों को वरिष्ठता के हिसाब से भरा जाएगा।

पूर्ववर्ती बसपा सरकार के दौरान दीवान से दरोगा बनाने की प्रक्रिया को खासा जटिल करने के साथ ही सीधी भर्ती के नियमों को भी कठिन बना दिया गया था। इसे लेकर कई अभ्यर्थी अदालत चले गए थे।

रैंकर दरोगा भर्ती में नियमों में बार-बार संशोधन की वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी अदालत ने अमल पर रोक लगा दी थी। 

बसपा सरकार में यह परीक्षा 5200 पदों के लिए हुई थी, जिनमें लगभग 3200 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे।

भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि बसपा सरकार के दौरान भर्ती प्रक्रिया इतने अधिक चरणों में कर दी गई थी कि इसमें कई महीने लग जाते।

नए प्रस्तावों के बाद पूरी प्रक्रिया अधिकतम तीन माह में सिमट जाएगी। वहीं अब ग्रुप डिस्कशन समेत कई बाध्यताओं को खत्म किया जा रहा है।

अब सीधी भर्ती और वरिष्ठता को ही आधार बनाया जाएगा। सीधी भर्ती में दौड़ की व परीक्षा में पूर्व में जोड़ी गई विभिन्न बाध्यताओं को समाप्त किया जाएगा।

ऐसे ही सीधी भर्ती से भरे जाने वाले दरोगा के चार हजार से अधिक पदों के लिए 2011 में हुई परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि नियमों में मनमाने संशोधन कर परीक्षा नहीं कराई जा सकती है।

डीजीपी ने इस मामले में भी पुरानी प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से सरल प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा कराने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है


News Sabhaar : Amar Ujala ( 15.8.13)

Sunday, August 4, 2013

UP Police Recruitment : पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं बदल सकता नियम


UP Police Recruitment : पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं बदल सकता नियम

दरोगा भर्ती परीक्षा के मामले में हाईकोर्ट का निर्णय


इलाहाबाद। खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। इस नैसर्गिक सिद्धांत पर हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा दरोगा भर्ती परीक्षा में चयन के नियमों के लिए किए गए बदलाव को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह साफ किया है कि एक बार चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो उसके बाद नियमों में बदलाव का अधिकार चयनकर्ताओं को नहीं रहता है। ऐसे में पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा नियम बदलना असंवैधानिक है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं वह इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे

दरोगा भर्ती के दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने औसत पचास प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन सभी को सफल मानते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। 

कोर्ट ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि वह सभी याचियों को एक-एक हजार रुपये हर्जाने के तौर पर अदा करे। याचियों की ओर से अधिवक्ता विजय गौतम ने पक्ष रखा। 

नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडेंट पीएसी में उपनिरीक्षक की भर्ती के लिए वर्ष 2011 में विज्ञापन जारी किया गया। शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रारंभिक लिखित परीक्षा पास करनी थी। जिसमें दो सौ अंक के तीन प्रश्नपत्र निर्धारित थे। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए तीनों प्रश्नपत्रों में औसत पचास प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य था। बाद में भर्ती बोर्ड ने नियमों में बदलाव करते हुए प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक और कुल योग का 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य कर दिया।

नियम परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ऐसे तमाम अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गए जिन्होंने औसत तो पचास प्रतिशत प्राप्त किया था मगर किसी प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए। निर्णय को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी गई परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नहीं बदला जा सकता है




News Sabhaar : Amar Ujala (4.8.13)

Friday, July 26, 2013

UP Police Recruitment : दरोगा भर्ती का संशोधित विज्ञापन रद्द


UP Police Recruitment : दरोगा भर्ती का संशोधित विज्ञापन रद्द
प्रारंभिक परीक्षा में कुल पचास फीसदी अंक प्राप्त करने वालों को सफल मानने का निर्देश

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित विज्ञापन को रद्द कर दिया है। पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा में कुल पचास प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सफल मानते हुए आगे की परीक्षा आयोजित की जाए। लगभग चार हजार अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने दिया।
याचियों के अधिवक्ता विजय गौतम के मुताबिक उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर पीएसी में भर्ती के 4010 पदोें का विज्ञापन 19 मई 2011 को प्रकाशित किया गया। संयुक्त परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती की जानी थी। विज्ञापन के मुताबिक हिंदी निबंध (कानून व्यवस्था, वाद और पुलिस कार्यप्रणाली) पर 100 अंक का प्रश्न पत्र, मूल विधि, संविधान और पुलिस प्रक्रिया पर 50 अंक का और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का 50 अंक का प्रश्नपत्र होगा। प्रारंभिक परीक्षा में इन सभी प्रश्नपत्रों को मिला कर 50 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सफल माना जाएगा।
अभ्यर्थी जब प्रारंभिक परीक्षा देने पहुंचे तो उत्तर पुस्तिका पर यह निर्देश था कि सभी प्रश्नपत्रों में 40 फीसदी अंक पाना अनिवार्य है। 24 नवंबर 2011 को विभाग ने संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित कर नियम बदल दिया। नए नियम के अनुसार प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक और कुल योग का पचास प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके आधार पर प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक नहीं पाने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया गया।
अभ्यर्थियों ने संशोधित विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनके अधिवक्ता का तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने 24 नवंबर के संशोधित विज्ञापन को रद्द करते हुए प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित किए गए ऐसे अभ्यर्थियों को सफल मानने का निर्देश दिया है, जिनका कुल योग पचास प्रतिशत है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार, डीजीपी, अध्यक्ष/सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि सफल घोषित अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण में शामिल किया जाए





News Sabhaar : Amar Ujala (26.7.13)




Saturday, July 20, 2013

UP Police Constable Recruitment : खतरों से नहीं बेकारी से लगता 'डर'


UP Police Constable Recruitment : खतरों से नहीं बेकारी से लगता 'डर'

कन्नौज : जरा से भय से भयभीत होने वाली लड़कियों के अंदर बेरोजगारी ने इतनी हिम्मत भर दी, कि वह पुलिस की नौकरी के जोखिमों को भी खुशी-खुशी उठाने को तैयार हैं। यही कारण है कि पुलिस भर्ती के लिए आवेदन खरीदने आई भीड़ में युवतियों की संख्या काफी दिखाई दी। युवतियों से बातचीत की गई तो कई ने कहा कि साहब इस महंगाई के दौर में पुलिस की भी नौकरी मिल जाए को वह खुशनसीब हो जाएंगी।

शुक्रवार को उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा पुलिस आरक्षी पद पर भर्ती के लिए आवेदन पत्रों का वितरण शहर के मुख्य डाकघर किया जा रहा है। डाकघर में दूसरे दिन भी आवेदन फार्म खरीदने को युवक-युवतियों की काफी भीड़ लगी रही। इस भीड़ में लड़कियां भी लंबी कतार थी। युवकों के साथ धक्का-मुक्की के बीच इन लोगों ने साहस का परिचय देते हुए आवेदन पत्र हासिल किया। बंसरामऊ की युवती अदिति का कहना है कि वह पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। गुरसहायगंज के ऊंचा गांव निवासी सावित्री देवी ने कहा कि इस बेरोजगारी में कोई नौकरी मिल जाए, तो बड़ी बात है। उसका कहना था कि बेरोजगारी से डर लगता है, लेकिन खतरों से नहीं। जसपुरापुर सरैया गांव निवासी लाली देवी ने काफी लंबी लाइन में लगने के बाद फार्म हासिल किया। उसने कहा कि उसे महिला पुलिस कर्मियों को देखकर अच्छा लगता है।


News Sabhaar : Jagran (19.7.13)

Tuesday, July 16, 2013

UP Police SI Recruitment : संशोधित नियमावली से ही दारोगा पद की सीधी भर्ती



UP Police SI Recruitment : संशोधित नियमावली से ही दारोगा पद की सीधी भर्ती

यूपी में राज्य सरकार ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व पीएसी के प्लाटून कमांडर के पदों पर सीधी भर्ती की संयुक्त परीक्षा को संशोधित नियमावली के आधार पर ही कराए जाने का विचार किया है।

इसके लिए सर्वोच्च अदालत का सहारा लिया जाएगा। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने संशोधित नियमों से दारोगा की सीधी भर्ती प्रक्रिया पर स्पष्ट रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा था कि वह चाहे तो पुराने नियम पर भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है।

इसके बाद से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। सरकार ने अदालत के रुख के बाद पहले यह मन बनाया था कि भर्ती को पुरानी पद्धति के जरिए ही करा जाए पर बाद में जब न्याय विभाग की राय ली गई तो इसमें तकनीकी पेंच सामने आए।

गहन विधिक परामर्श के बाद यह पाया गया कि अगर संशोधित नियमावली को दरािकनार कर पुरानी पद्धति से भर्ती की जाएग़ी तो फिर से कई गड़बड़ियां हो सकती हैं, लिहाजा संशोधित प्रक्रिया से ही भर्ती करना उचित होगा।

अब यह तय हुआ है कि राज्य सरकार उच्च अदालत के समक्ष अपना पक्ष रख कर संशोधित नियमावली के आधार पर परीक्षा कराने का आग्रह करेगी और जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

गौरतलब है कि संशोधित व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ की दूरी पुरुषों के लिए 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 20 मिनट में 2.4 किलोमीटर कर दी गई थी। जबकि पूर्व में यह दस किलोमीटर थी।

इसी दूरी को पूरा करने की कोशिश में कई अभ्यर्थियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे।



Thursday, July 11, 2013

UP Police Sub Inspector - SI Recruitment : पुराने नियमों पर ही हो दारोगा भर्ती


UP Police Sub Inspector - SI Recruitment : पुराने नियमों पर ही हो दारोगा भर्ती

Big News : Similar to UPTET 72825 Teachers Recruitment


-परीक्षा के बीच सरकार को नियम बदलने की छूट नहीं

-नये नियम के तहत अधिसूचना जारी कर भर्ती कर सकती है सरकार

ब्यूरो, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दारोगा भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा जारी रखने की छूट दी है हालांकि यह भी कहा है कि भर्ती पुराने नियमों के तहत ही होनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकती। नये संशोधित नियमों पर लगी रोक का प्रभाव रैंकर्स भर्ती मामले में लागू नहीं होगा। सरकार चाहे तो नये नियम के तहत अधिसूचना जारी कर नयी भर्ती कर सकती है

यह आदेश न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने राजेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कहा कि सीधी भर्ती के दौड़ नियमों में किये गये बदलाव को सरकार वापस लेने पर विचार कर रही है किन्तु उसे रैंकर की दारोगा पद पर प्रोन्नति के लिए नियम बदलने का अधिकार है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश को कुछ हद तक संशोधित कर दिया।

गौरतलब है कि कोर्ट ने 9 जुलाई 13 को शारीरिक दक्षता परीक्षा पर रोक लगा दी थी और कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के बीच सरकार नियमों में बदलाव नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि वह नये नियम के तहत अधिसूचना जारी कर नयी भर्ती कर सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी


News Sabhaar : जागरण (11.7.13)

UP Police SI - Sub Inspector Recruitment तीस फीसदी के लिए बदले गए दरोगा भर्ती के नियम



UP Police SI - Sub Inspector  Recruitment तीस फीसदी के लिए बदले गए दरोगा भर्ती के नियम

सत्तर फीसदी पुराने नियम पर दे चुके हैं शारीरिक परीक्षा

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया के बीच में भर्ती के नियमों को मात्र तीस फीसदी अभ्यर्थियों के लिए बदला गया। नियमावली में परिवर्तन होने से पूर्व प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए सत्तर फीसदी अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा दे चुके हैं। नियम बदलने के बाद पुलिस विभाग ने शेष बचे अभ्यर्थियों के लिए दौड़ की दूरी घटा दी है अर्थात परीक्षा के नियमों को तीस प्रतिशत लोगों के लिए और आसान बना दिया गया है। इस भेदभाव पूर्ण परिवर्तन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। शारीरिक परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के बीच नियम नहीं बदले जा सकते हैं। राजेश कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष भी यही तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। शारीरिक परीक्षा के नियमों में नए परिवर्तन के अनुसार अब पुरुष अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, जबकि महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ना है। पूर्व में यह दूरी 10 किलोमीटर 60 मिनट में पुरुषों के लिए और पांच किलोमीटर 35 मिनट में महिलाओं के लिए रखी गई थी। इस लक्ष्य पर 70 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं। इतना ही नहीं अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि जो लोग 10 किलोमीटर की दौड़ में फेल हो गए थे उनको भी दोबारा मौका दिया जा रहा है।



Sabhaar : Amar Ujala 



Tuesday, July 9, 2013

UP Police Sub Inspector Recruitment : दरोगाओं की शारीरिक भर्ती परीक्षा पर रोक


UP Police Sub Inspector Recruitment : दरोगाओं की शारीरिक भर्ती परीक्षा पर रोक

  इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में दरोगाओं की भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा पर रोक लगा दी है। 
अदालत ने यह आदेश याचियों के इस तर्क पर दिया कि खेल के नियमों में बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता। 
कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने यह आदेश राजेश कुमार व अन्य तथा यज्ञ नारायण यादव व अन्य की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि सरकार ने भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों बदलाव किया है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा करना विज्ञापन में बदलाव माना जाएगा। तर्क दिया कि खेल के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। यह विधि सम्मत नहीं है। याची के अधिवक्ता रंजीत कुमार यादव का कहना था कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। अदालत ने कहा कि याचियों के तर्क में दम है और इस पर विचार किया जाना जरूरी है। गुरुवार को अदालत इस मामले में विचार करेगी

उल्लेखनीय है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर प्रादेशिक आ‌र्म्ड कांस्टेबिलरी-2011 परीक्षा के लिए प्रदेश में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू की गई थी। इस दौरान एक युवक की दौड़ के बीच ही मौत हो जाने के बाद प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दौड़ के नियमों में बदलाव किया गया और पुरुषों के लिए 35 मिनट में 4.8 किमी और महिलाओं के लिए 20 मिनट में 2.4 किमी दौड़ के मानक तय किए गए। इससे पहले यह मानक पुरुषों के लिए 60 मिनट में दस किमी और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 4.8 किमी था। याचियों का कहना था कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे क्योंकि वे पुराने मानक के अनुसार दौड़ में शामिल हो चुके हैं



Sabhaar : जागरण (9.7.13)
*****************************************
See Court Decision : 
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 36383 of 2013

Petitioner :- Rajesh Kumar
Respondent :- State Of U.P.& Another
Counsel for Petitioner :- V.K.Singh,G.K.Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Devendra Pratap Singh,J.
Heard learned counsel for the petitioner and Sri C.B. Yadav, Additional Advocate General for the respondents.
Let counter affidavit be filed by the next date.
As a similar matter is already fixed for 11.7.2013, list this petition on 11.7.2013 along with the record of Writ Petition No. 17372 of 2013.
It is urged that the rules of the game cannot be altered midway. The argument needs consideration. Accordingly,
 till the next date, the respondents are restrained from proceeding further on the basis of relaxed rules.
Order Date :- 9.7.2013
AK
Hon'ble Devendra Pratap Singh,J.
For order see my order of date passed on writ petition.
Order Date :- 9.7.2013
AK


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2658299

Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2YYsyuoLa

UP Police Recruitment


UP Police Recruitment

As per source this writ is concrned with UP Police Recruitment,

Allahabad Highcourt said - Rules of the game cannot be altered midway

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1 

Case :- WRIT - A No. - 36383 of 2013 

Petitioner :- Rajesh Kumar 
Respondent :- State Of U.P.& Another 
Counsel for Petitioner :- V.K.Singh,G.K.Singh 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble Devendra Pratap Singh,J. 
Heard learned counsel for the petitioner and Sri C.B. Yadav, Additional Advocate General for the respondents. 
Let counter affidavit be filed by the next date. 
As a similar matter is already fixed for 11.7.2013, list this petition on 11.7.2013 along with the record of Writ Petition No. 17372 of 2013. 
It is urged that the rules of the game cannot be altered midway. The argument needs consideration. Accordingly, till the next date, the respondents are restrained from proceeding further on the basis of relaxed rules. 
Order Date :- 9.7.2013 
AK 
Hon'ble Devendra Pratap Singh,J. 
For order see my order of date passed on writ petition. 
Order Date :- 9.7.2013 
AK 







Sunday, May 19, 2013

UP Police Constable Recruitment : 20000 आरक्षियो की यूपी पुलिस भर्ती में कई बदलाव


UP Police Constable Recruitment : 20000 आरक्षियो की यूपी पुलिस भर्ती में कई बदलाव

यूपी में 20 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए पहली बार सपा सरकार में कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया को वरीयता दी जा रही है| नये नियमों और नयी प्रक्रिया के साथ शुरू हो रही बीस हजार सिपाहियों की भर्ती इस बार पुलिस स्थापना एवं भर्ती बोर्ड के लिए आसान नहीं होगी। इससे पहले बसपा सरकार में भी पुलिस भर्ती में प्रयोग हुआ था मगर तब केवल आवेदको की सूची इस पर उपलब्ध करायी गयी थी| आवेदन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मांगे गए थे| मगर इस बार आवेदन भी ऑनलाइन और आफलाइन दोनों किये जाने की सम्भावना है| इससे जहां पुलिस स्थापना एवं भर्ती बोर्ड को विवादों की छाया से बचाने का दबाव रहेगा, वहीं हर बार लगने वाले पक्षपात आरोपों से बचने की मशक्कत भी करनी पड़ेगी।

ज्ञात हो की कि आरक्षियों की यह भर्ती बसपा शासन काल में घोषित भर्ती के विज्ञापन को निरस्त कर की जा रही है| इस बार सरकार ने पुलिस भर्ती की नियमावली में कई बदलाव भी किए हैं। 15 जुलाई 2011 को जारी विज्ञापन में पदों की संख्या 39 हजार 425 थी, जबकि इस बार यह संख्या बीस हजार कर दी गई है। सामान्य वर्ग के पदों की संख्या तो सीधे दस हजार घटा दी गई है। इसी तरह अन्य वर्ग के पदों की संख्या भी कम की गई है।

सपा सरकार आने के बाद भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में भी बदलाब किया गया है| इस बार पुरुष अभ्यर्थियों को एक घंटे में दस किमी के बजाए आधे घंटे में 4.8 किमी की ही दौड़ लगानी पड़ेगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 मिनट में 2.4 किमी दौड़ना जरुरी होगा। लिखित परीक्षा में पहले सामान्य ज्ञान के 50 अंक निर्धारित थे, वहीं अब सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषयों की परीक्षा 150 नंबर की होगी।
इस बार १० लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है| आवेदकों की संख्या इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि पिछली बार जारी विज्ञापन के लिए आवेदन करने वालों को उम्र में रियायत दी जा रही है। आरक्षियों की भर्ती के लिए 18 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा




UP Police Constable Recruitment : 20000 आरक्षियो की यूपी पुलिस भर्ती में कई बदलाव


UP Police Constable Recruitment : 20000 आरक्षियो की यूपी पुलिस भर्ती में कई बदलाव

यूपी में 20 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए पहली बार सपा सरकार में कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया को वरीयता दी जा रही है| नये नियमों और नयी प्रक्रिया के साथ शुरू हो रही बीस हजार सिपाहियों की भर्ती इस बार पुलिस स्थापना एवं भर्ती बोर्ड के लिए आसान नहीं होगी। इससे पहले बसपा सरकार में भी पुलिस भर्ती में प्रयोग हुआ था मगर तब केवल आवेदको की सूची इस पर उपलब्ध करायी गयी थी| आवेदन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मांगे गए थे| मगर इस बार आवेदन भी ऑनलाइन और आफलाइन दोनों किये जाने की सम्भावना है| इससे जहां पुलिस स्थापना एवं भर्ती बोर्ड को विवादों की छाया से बचाने का दबाव रहेगा, वहीं हर बार लगने वाले पक्षपात आरोपों से बचने की मशक्कत भी करनी पड़ेगी।

ज्ञात हो की कि आरक्षियों की यह भर्ती बसपा शासन काल में घोषित भर्ती के विज्ञापन को निरस्त कर की जा रही है| इस बार सरकार ने पुलिस भर्ती की नियमावली में कई बदलाव भी किए हैं। 15 जुलाई 2011 को जारी विज्ञापन में पदों की संख्या 39 हजार 425 थी, जबकि इस बार यह संख्या बीस हजार कर दी गई है। सामान्य वर्ग के पदों की संख्या तो सीधे दस हजार घटा दी गई है। इसी तरह अन्य वर्ग के पदों की संख्या भी कम की गई है।

सपा सरकार आने के बाद भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में भी बदलाब किया गया है| इस बार पुरुष अभ्यर्थियों को एक घंटे में दस किमी के बजाए आधे घंटे में 4.8 किमी की ही दौड़ लगानी पड़ेगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 मिनट में 2.4 किमी दौड़ना जरुरी होगा। लिखित परीक्षा में पहले सामान्य ज्ञान के 50 अंक निर्धारित थे, वहीं अब सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषयों की परीक्षा 150 नंबर की होगी।
इस बार १० लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है| आवेदकों की संख्या इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि पिछली बार जारी विज्ञापन के लिए आवेदन करने वालों को उम्र में रियायत दी जा रही है। आरक्षियों की भर्ती के लिए 18 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा




Tuesday, May 7, 2013

UP News मायावती सरकार में सिपाही भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फिर से मौका


UP News मायावती सरकार में सिपाही भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फिर से मौका

Police Constable Recruitment - 2 years age  relaxation to candidates.

उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 हजार सिपाहियों की भर्ती के लिए उन आवेदकों को आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है, जिन्होंने इस परीक्षा के लिए वर्ष 2011 में आवेदन किया था।

मंत्रिपरिषद ने इसके लिए उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने पूर्ववर्ती बसपा सरकार में रद की गई सिपाही भर्ती प्रक्रिया को न केवल बहाल कर दिया है बल्कि उस समय आवेदन कर चुके सभी अभ्यर्थियों लगभग 15 लाख को बगैर फीस के दोबारा आवेदन का मौका रहेगा। यहां तक उस वक्त के जो अभ्यर्थी अब ‘ओवर ऐज’ हो चुके हैं, उन्हें भी आवेदन करने का मौका दे दिया गया है। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने नागरिक पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2013 में चौथे संशोधन को मंजूरी दे दी है

मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में आम लोगों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। राजनीतिक हलकों में इसे लोकसभा चुनाव की आहट की शक्ल में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि समाजवादी सरकार लोकसभा चुनाव में जाने से पहले मतदाताओं को खुश करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती


संशोधन के मुताबिक इस भर्ती के लिए 15 जुलाई 2011 की पूर्व विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन करने वाले उन अभ्यर्थियों को जो वर्ष 2013 में आरक्षी पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हो गए हैं, उन्हें एक बार के अवसर के रूप में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है। मंत्रिपरिषद के इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है।

साल 2011 में लगभग 40 हजार सिपाहियों के पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी थी।

सिपाही भर्ती को लेकर कई बार प्रस्ताव भी बने पर उन पर अमल नहीं हो सका थ। अब इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा रहा है और 30 हजार पदों पर पहले चरण में भर्ती की जा रही है।

चूंकि, जिन्होंने 2011 में आवेदन किया था, उनमें से कई परीक्षा न होने की दशा में अधिकतम आयु सीमा से आगे हो गए थे, लिहाजा उन्हें अब इस पद पर नौकरी हासिल करने के लिए कोई मौका नहीं रह गया था।

लेकिन मंत्रिपरिषद के इस फैसले के बाद अब ऐसे सभी अभ्यर्थियों, जिनकी आयु सीमा से अधिक हो गई थी, वह भी इस परीक्षा के लिए अहर्ता हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक 30 हजार पदों के लिए सभी अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। इनमें वह भी शामिल हैं, जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया था।

पुराने अभ्यर्थियों को इसका जिक्र अपने आवदेन पत्र में करना होगा। इसके अलावा पुराने अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा शुल्क भी नहीं देना होगा।



Wednesday, January 16, 2013

UPTET : टीईटी पास अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार


UPTET : टीईटी पास अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार


इलाहाबाद। टीईटी पास बीएड अभ्यर्थियों ने मंगलवार को चन्द्रशेखर आजाद पार्क में बैठक करके शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप मेरिट बनाने की मांग की है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि टीईटी के समय ही यूपी बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वालों को भी अवसर देने की बात कही थी। अब भर्ती के समय उन्हें इस चयन से बाहर रखने का निर्णय मनमाना है


दरोगा भर्ती अम्यर्थियों का प्रदर्शन
इलाहाबाद। दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों ने मंगलवार को फिर चंद्रशेखर आजाद पार्क में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने मांग किया कि 50 प्रतिशत प्राप्त करने वालों को शारीरिक मानक परीक्षण में शामिल किया जाए।

News Source : Amar Ujala (16.1.13)

To Join UP Police SI Recruitment Group on Facebook, Click Here - http://www.facebook.com/groups/UPPoliceSIRecruitment/