Thursday, July 11, 2013

UPTET : Special appeals in teacher's appointment released


UPTET : Special appeals in teacher's appointment released


ALLAHABAD HIGH COURT - UPTET CASE STATUS

HEARING WILL BE HAPPEN IN COURT NO. 3-

AT 10.00 A.M.
                    COURT NO. 3
                    HON'BLE MR. JUSTICE LAXMI KANTA MOHAPATRA
                    HON'BLE MR. JUSTICE SUNIL AMBWANI
                    HON'BLE MR. JUSTICE AMRESHWAR PRATAP SAHI
                    HON'BLE MS. JUSTICE BHARATI SAPRU 
                    HON'BLE MR. JUSTICE MANOJ MISRA 


SPECIAL APPEAL DEFECTIVE                
  24. TU    237/2013   SHIV KUMAR PATHAK AND OTHERS    V.K. SINGH               
                                                       G.K. SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 150/2013   NAVIN SRIVASTAVA AND OTHERS     ABHISHEK SRIVASTAVA      
                                                       SHASHI NANDAN
                                                       ASHEESH MANI TRIPATHI
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       C.B.YADAV
                                                       BHANU PRATAP SINGH
 WITH SPLA- 149/2013   SUJEET SINGH AND OTHERS         NAVIN KUMAR SHARMA       
                                                       SHAILENDRA
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH SPLA- 152/2013   RAJEEV KUMAR YADAV              SADANAND MISHRA          
                                                       SEEMANT SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       SHYAM KRISHNA GUPTA
 WITH SPLA- 159/2013   ANIL KUMAR AND OTHERS           SIDDHARTH KHARE          
                                                       ASHOK KHARE
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 161/2013   ALOK SINGH AND OTHERS           ABHISHEK SRIVASTASVA     
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH SPLA- 205/2013   AMAR NATH YADAV AND OTHERS      PANKAJ LAL               
                                                       INDRA RAJ SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       MRIGRAJ SINGH
                                                       B.P. SINGH
                                                       S. NADEEM AHMAD
 WITH SPLA- 206/2013   YAJUVENDRA SINGH CHANDDEL AND   KSHETRESH CHANDRA SHUKLA 
                       -ANOTHER
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH SPLA- 220/2013   AMITESHWARI DUBEY AND OTHERS    MANOJ KUMAR DUBEY        
                       Vs. STATE OF U.P. THRU' SECRY.  C.S.C.                   
                       - BASIC EDUCATION LOK. AND ORS. A.K. YADAV
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH SPLA- 244/2012   DR. PRASHANT KUMAR DUBEY        ALOK MISHRA              
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH SPLA- 246/2013   PRIYANKA BHASKAR AND OTHERS     VIJAY SHANKAR TRIPATHI   
                                                       VINOD SHANKAR TRIPATHI
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       RAM CHANDRA SINGH
 WITH SPLA- 248/2013   UMA SHANKER PATEL AND OTHERS    NAVIN KUMAR SHARMA       
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 249/2013   DEVESH KUMAR AND OTHERS         NAVIN KUMAR SHARMA       
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       MRIGRAJ SINGH
                                                       R.A. AKHTA R
 WITH SPLA- 261/2013   SANJAY KUMAR AND OTHERS         HEMANT KUMAR RAI         
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.B. PRADHAN
 WITH SPLA- 262/2013   SANJAY KUMAR AND OTHERS         HEMANT KUMAR RAI         
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH SPLA- 264/2013   RAMA TRIPATHI AND OTHERS        HEMANT KUMAR RAI         
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH SPLA- 265/2013   NAGENDRA KUMAR YADAV AND OTHER  NAVIN KUMAR SHARMA       
                       -S
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       SANJAY CHATURVEDI
 WITH SPLA- 266/2013   HARVENDRA SINGH AND OTHERS      NAVIN KUMAR SHARMA       
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       Y.S. BOHAR
 WITH SPLA- 268/2013   RAJIV KUMAR SRIVASTAVA AND OTH  NAVIN KUMAR SHARMA       
                       -ERS
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       B.P. SINGH
 WITH SPLA- 307/2013   VINEET KUMAR SINGH AND OTHERS   JAGDISH PATHAK           
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 333/2013   SATENDRA SINGH AND OTHERS       R.K. MISHRA              
                                                       G.K. MISHRA
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       H.K. YADAV
                                                       ILLEGIBLE
 WITH SPLAD-200/2013   RAJPAL SINGH AND OTHERS         MURTUZA ALI              
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       AYANK MISHRA
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       SHYAM KRISHNA GUPTA
 WITH SPLAD-227/2013   PRAVEEN KUMAR                   IRSHAD ALI               
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       SHYAM KRISHNA GUPTA
 WITH SPLAD-228/2013   MAHENDRA KUMAR VERMA AND OTHER  VIJAY CHAURASIA          
                       -S
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH SPLAD-302/2013   RAM BABOO SINGH AND OTHERS      NAVIN KUMAR SHARMA       
                                                       NEERAJ TIWARI
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WRIT - C                                



News -




ALLAHABAD: A bunch of special appeals pertaining to appointment of 72,825 assistant teachers in basic schools was released on Monday by the division bench comprising Justice Sushil Harkauli and Justice Manoj Kumar Mishra.

The special appeals would now be placed before the Chief Justice of Allahabad High Court to nominate some other bench to hear the same. The question involved in these Special Appeals is as to whether the old criteria of marks obtained in Teachers' Eligibility Test (TET) will be the basis of selection or the new criteria of quality point marks obtained by candidates in their academic qualifications i.e. high school, intermediate and graduation.



Earlier, a Single Judge had upheld the decision of state government to treat the TET only as eligibility criteria and had provided that the quality point marks will be the sole basis of selection on the above posts.

Aggrieved by the said decision of Single Judge, the petitioners - Akhilesh Tripathi and several others had challenged it by filing special appeals. 


Sabhaar : articles.timesofindia.indiatimes.com ( 9.7.13)
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UP Police SI - Sub Inspector Recruitment तीस फीसदी के लिए बदले गए दरोगा भर्ती के नियम



UP Police SI - Sub Inspector  Recruitment तीस फीसदी के लिए बदले गए दरोगा भर्ती के नियम

सत्तर फीसदी पुराने नियम पर दे चुके हैं शारीरिक परीक्षा

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया के बीच में भर्ती के नियमों को मात्र तीस फीसदी अभ्यर्थियों के लिए बदला गया। नियमावली में परिवर्तन होने से पूर्व प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए सत्तर फीसदी अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा दे चुके हैं। नियम बदलने के बाद पुलिस विभाग ने शेष बचे अभ्यर्थियों के लिए दौड़ की दूरी घटा दी है अर्थात परीक्षा के नियमों को तीस प्रतिशत लोगों के लिए और आसान बना दिया गया है। इस भेदभाव पूर्ण परिवर्तन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। शारीरिक परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के बीच नियम नहीं बदले जा सकते हैं। राजेश कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष भी यही तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। शारीरिक परीक्षा के नियमों में नए परिवर्तन के अनुसार अब पुरुष अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, जबकि महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ना है। पूर्व में यह दूरी 10 किलोमीटर 60 मिनट में पुरुषों के लिए और पांच किलोमीटर 35 मिनट में महिलाओं के लिए रखी गई थी। इस लक्ष्य पर 70 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं। इतना ही नहीं अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि जो लोग 10 किलोमीटर की दौड़ में फेल हो गए थे उनको भी दोबारा मौका दिया जा रहा है।



Sabhaar : Amar Ujala 



UPTET / Upper Primary Teacher Recruitment UP : उच्च प्राइमरी में 29,333 शिक्षक भर्ती को मंजूरी शासनादेश आज होगा जारी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन


UPTET / Upper Primary Teacher Recruitment UP : उच्च प्राइमरी में 29,333 शिक्षक भर्ती को मंजूरी
शासनादेश आज होगा जारी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन



लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित के 29,333 पदों पर सहायक अध्यापक रखने की मंजूरी बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने दे दी है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी करने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू कर 31 अगस्त तक पूरी की जाएगी। यूपी में पहली बार उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी
इसके लिए विज्ञान व गणित से स्नातक के साथ टीईटी पास बीटीसी प्रशिक्षित और बीएड डिग्रीधारी पात्र होंगे। भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। चयनितों को सहायक अध्यापक के पद पर रखा जाएगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किसी भी जिले में आवेदन की छूट होगी। सर्वाधिक पद सीतापुर, लखीमपुर, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, हरदोई, शाहजहांपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ आदि जिलों में होंगे। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 46,000 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में अभी तक सभी पद पदोन्नति से भरे जाते रहे हैं। प्रचलित व्यवस्था के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दी जाती रही है।
उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षकों की काफी कमी है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करके उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित शिक्षकों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने का फैसला किया गया। इन स्कूलों में विज्ञान व गणित शिक्षक के 58,666 पद रिक्त हैं। इसलिए 50 फीसदी पदों को पदोन्नति से और 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा



Sabhaar : अमर उजाला (11.7.13)

UPTET / Upper Primary Teacher Recruitment UP : उच्च प्राइमरी में 29,333 शिक्षक भर्ती को मंजूरी शासनादेश आज होगा जारी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन


UPTET / Upper Primary Teacher Recruitment UP : उच्च प्राइमरी में 29,333 शिक्षक भर्ती को मंजूरी
शासनादेश आज होगा जारी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन



लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित के 29,333 पदों पर सहायक अध्यापक रखने की मंजूरी बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने दे दी है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी करने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू कर 31 अगस्त तक पूरी की जाएगी। यूपी में पहली बार उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी
इसके लिए विज्ञान व गणित से स्नातक के साथ टीईटी पास बीटीसी प्रशिक्षित और बीएड डिग्रीधारी पात्र होंगे। भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। चयनितों को सहायक अध्यापक के पद पर रखा जाएगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किसी भी जिले में आवेदन की छूट होगी। सर्वाधिक पद सीतापुर, लखीमपुर, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, हरदोई, शाहजहांपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ आदि जिलों में होंगे। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 46,000 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में अभी तक सभी पद पदोन्नति से भरे जाते रहे हैं। प्रचलित व्यवस्था के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दी जाती रही है।
उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षकों की काफी कमी है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करके उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित शिक्षकों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने का फैसला किया गया। इन स्कूलों में विज्ञान व गणित शिक्षक के 58,666 पद रिक्त हैं। इसलिए 50 फीसदी पदों को पदोन्नति से और 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा



Sabhaar : अमर उजाला (11.7.13)

UPTET / Upper Primary Teacher Recruitment UP : उच्च प्राइमरी में 29,333 शिक्षक भर्ती को मंजूरी शासनादेश आज होगा जारी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन


UPTET / Upper Primary Teacher Recruitment UP : उच्च प्राइमरी में 29,333 शिक्षक भर्ती को मंजूरी
शासनादेश आज होगा जारी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन



लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित के 29,333 पदों पर सहायक अध्यापक रखने की मंजूरी बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने दे दी है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी करने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू कर 31 अगस्त तक पूरी की जाएगी। यूपी में पहली बार उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी
इसके लिए विज्ञान व गणित से स्नातक के साथ टीईटी पास बीटीसी प्रशिक्षित और बीएड डिग्रीधारी पात्र होंगे। भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। चयनितों को सहायक अध्यापक के पद पर रखा जाएगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किसी भी जिले में आवेदन की छूट होगी। सर्वाधिक पद सीतापुर, लखीमपुर, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, हरदोई, शाहजहांपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ आदि जिलों में होंगे। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 46,000 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में अभी तक सभी पद पदोन्नति से भरे जाते रहे हैं। प्रचलित व्यवस्था के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दी जाती रही है।
उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षकों की काफी कमी है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करके उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित शिक्षकों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने का फैसला किया गया। इन स्कूलों में विज्ञान व गणित शिक्षक के 58,666 पद रिक्त हैं। इसलिए 50 फीसदी पदों को पदोन्नति से और 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा



Sabhaar : अमर उजाला (11.7.13)

Wednesday, July 10, 2013

UPTET : उत्तर प्रदेश सरकार में जूनियर हाई स्कूलों में विज्ञानं - गणित के शिक्षकों की भर्ती


UPTET : उत्तर प्रदेश सरकार में जूनियर हाई स्कूलों 

में विज्ञानं - गणित के शिक्षकों की भर्ती 

आज ख़बरों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जूनियर हाई स्कूलों में विज्ञानं - गणित के शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है । 

सरकार पर'सबसे बड़ा सवालिया प्रश्न है कि क्या यह भर्ती शुरू व पूर्ण हो पायेगी की नहीं ???? 

क्यूंकि आये दिन सरकार की कमजोर नीतिओं में कमी के चलते काफी सारी भर्तियाँ अदालत में लटक गयी है  लेखपाल , उत्तर प्रदेश  पुलिस सब इंस्पेक्टर , प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती 

जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एन सी टी ई नियमों के तहत भर्ती में टी ई टी मार्क्स की वेटेज को नहीं भूलना चाहिए , जैसा की इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने कहा है । 
अन्यथा कोई न कोई भर्ती में इस नियम की खामी को देखते हुए अदालत में भर्ती को लटका सकता है । 

क्या कहती है एन सी टी ई नियमावली - 
9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process
however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for 
appointment


Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score. 

इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने टी ई टी मामले पर क्या कहा है - 
This norm therefore cannot be diluted. Apart from this, the State Government has to take notice of the fact that weightage has to be given in the recruitment process as well
We wish to clarify that the binding effect of the notifications and the guidelines is such that the weightage which is contemplated under the guidelines dated 11th February, 2011 cannot be ignored.

उत्तर प्रदेश सरकार को इसे भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए 

ब्लॉग मेम्बर्स भी कमेन्ट दे कर अपने सुझाव दे सकते हैं 

UPTET 2011 2013 / Exclusive Breaking News : विज्ञान-गणित के 29 हजार शिक्षकों की भर्ती अगले माह


UPTET 2011 2013 / Exclusive Breaking News : विज्ञान-गणित के 29 हजार शिक्षकों की भर्ती अगले माह

   
-गुरुवार को शासनादेश जारी होने की संभावना

लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षकों की कमी जल्दी दूर हो सकेगी। जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित के शिक्षकों के रिक्त पदों पर 29,333 शिक्षकों की भर्ती अगस्त में की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पहली से शुरू कर 31 अगस्त तक खत्म करने का इरादा है। यह पहला मौका होगा जब परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति सीधी भर्ती से होती है जबकि जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों के शत-प्रतिशत पद अब तक प्रोन्नति से भरे जाते थे। अब तक प्रचलित व्यवस्था के तहत प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए शिक्षकों को तीन साल की सेवा पूरी करने पर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया जाता रहा है। परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में लंबे समय से विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षकों की कमी बनी हुई है।

लिहाजा शासन ने पिछले साल उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन करके जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरने का फैसला किया है। जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों के 58,666 पद रिक्त हैं। इसी के तहत जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित अध्यापकों के 50 प्रतिशत यानी 29,333 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी

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नियुक्त हो सकेंगे बीएड डिग्रीधारक

परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों पर राज्य या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के अलावा बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक भी नियुक्त किये जा सकेंगे


Sabhaar : Jagran (  10 Jul 2013)

Tuesday, July 9, 2013

UPTET 2011 : Article / Info By Shaswat Pathak - कौन हराएगा हमे ???


UPTET 2011 : Article / Info By Shaswat Pathak - कौन हराएगा हमे ??? 

कौन हराएगा हमे ??? 

हमे जीतने के लिए किसी जज की कृपा की आवश्यकता न कल थी और न आज है । 
हमारे केस पर 4 फरवरी को जो हरकौली जी ने किया अगर अखिलेश यादव भी जज की कुर्सी पर होते तो उन्हे भी वही सब लिखना पड़ता जो हरकौली जी ने लिखा । दुनिया का कोई जज prospective amendment का प्रभाव retrospective होना स्वीकार नही कर सकता । 

दुनिया का कोई जज किसी चलती हुई प्रक्रिया के नियम बदलने को सही नही ठहरा सकता और न किसी सरकार को ऐसा करने की छूट या अनुमति दे सकता है । 

नियमावली मे प्रशिक्षु शब्द न लिखा होना भूषण जी हरकौली जी और फिर पूर्ण पीठ मे शाही जी अंबानी जी और बघेल जी महत्वहीन स्वीकार कर चुके है ।
 दुनिया का कोई जज धाँधली धाँधली चिल्लाने मात्र से धाँधली होना स्वीकार नही कर सकता हर जज सबूत माँगेगा और जो हुआ ही नही उसका सबूत कहाँ से आएगा ।

 झूठे सबूत छोटे मोटे कोर्ट मे पेश कर दिए जाते है लेकिन इतने महत्वपूर्ण केस मे ऐसा करने की कोई हिम्मत भी नही कर सकता । 

उक्त बातों के अलावा हमारे केस मे कोई नया बिंदु परिभाषित नही होना है । बेँच और जज बदलने से फैसला नही बदलता । सभी जजो के लिए कानून की किताब एक है । संविधान की रक्षा करना ही उनका धर्म है । बिना वजह अपना BP मत बढाइए । जरूरत महसूस हो तो 4 फरवरी 12 मार्च और 31 मई का आदेश खुद पढ़िए और अकेडमिक वालों को भी पढ़वाइए । टैंसन लेने की बजाय देने की ताकत हर टेट सपोर्टर मे कूट कूट कर भरी है । उसे बाहर लाने भर की जरूरत है । आज से कल तक बेँच तय हो जाएगी । और 15 अगस्त आप अपने अपने स्कूलो मे ही मनाएँगे 

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Mera ek point aur add karne kaa hai, agar koee saboot hai bhee to jo candidate log dhandhlee mein shamil hain unheee ko bahar kiya jaye na.

Jisne TET exam mein mehanat se marks hasil kiya hai aur jo chyan ka patr bana uska kya DOSH

UPTET : Article / Information By Shyam Dev Mishra Ji


UPTET : Article / Information By Shyam Dev Mishra Ji

क्या संघर्ष भी कभी सुखद होताहै?
क्या कोई इसी आशा में था?
यह पोस्ट केवल उन चुनिन्दा लोगो के लिए हैं जो खास हैं, खुद को संघर्षशील मानते हैं, संघर्ष को कठिन मानते हैं, कठिनाई के किसी भी रूप में आने से विचलित नहीं होते बल्कि उसका डटकर सामना करते हैं। बाकियों के लिए बस इतना कहूँगा कि इन 72825 पदों के अलावा और भी नौकरियां हैं, जिनकी हिम्मत इस संघर्ष में जवाब दे गई है, वे उनके लिए प्रयास करें और अपने परिजनों-प्रियजनों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें।
पर जिन्हें अपने हक़ का भरोसा है, अपनी मजबूती पर भरोसा है, लड़कर अपना हक़ लेने का जज्बा है और इस लड़ाई की बड़ी से बड़ी बाधा पार कर जाने का इरादा है,वे लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। संभव हुआ तो इलाहाबाद में, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय में, आज नहीं तो कल, पर जीतेंगे जरूर!!
कल खंडपीठ में जो हुआ, अप्रत्याशित हुआ, पर कोई अनहोनी नहीं। हालिया घटनाक्रम से लोग सकते में इसलिए भी हैं क्यूंकि पहले लार्जर बेंच के निर्णय की लम्बी प्रतीक्षा और फिर जून की छुट्टियों में उबाऊ इंतज़ार के बाद, यानि अपने मामले की 12 मार्च को खंडपीठ में हुई सुनवाई के बात अब जाकर 8 जुलाई को अपने केस की सुनवाई का नुम्बर आया, और मिला क्या, "सभी सम्बद्ध अपीलें किसी अन्य बेंच में सुनवाई के लिए अगली कॉज-लिस्टमें सूचीबद्ध की जाएँ!" का वन-लाइनर आर्डर!
निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, पर अपने मामले को अन्य किसी बेंच को भेजे जाने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले उन्होंने मामले को किसी भूलवश या जानबूझकर अपने पास रखा हो और बाद में इसे गलत, मुश्किल या अव्यवहारिक मानकर अन्य बेंच को भेजने का आदेश दिया हो।
 जज भी एक आम इंसान है, जो गलतियाँ करता है,उसे सुधारता है, एक विचार बनाता है और सही न लगने पर उसेबदलकर नया विचार बनाता है, अपनी बची हुई छुट्टियाँ लेना चाहता है, उतने उतने ही काम हाथ में रखना चाहता है जितने सेवा-निवृत्ति के पूर्व आसानी से संपन्न हो जाएँ, नहीं चाहता कि कोई ऐसा काम हाथ में रह जाये जिसकी औपचारिकता पूरी करने के लिए उसे सेवा- निवृत्ति के अंतिम क्षण तक या उसके बाद भी कार्यालय में बैठना पड़े। इस तरह के मामलों में अगर मौजूदापीठ ही सुनवाई करती तो आर्डर भी उसे ही लिखवाना पड़ता और निश्चित रूप से वरिष्ठ होने के कारण निर्णय लिखवाने के दुरूह, समयसाध्य और गंभीर कार्य में हरकौली जी को ही समय देना पड़ता, जो शायद आसन्न सेवा-निवृत्ति के मद्देनज़र, संभवतः उनके लिए मुश्किल हो। जो साथी पीठ-परिवर्तन को एक षड़यंत्र मानकर आशंकित हैं, वोभी समझ चुके होंगे कि उनकी आशंका सही होने की स्थिति में भी आपकी जीत केवल विलंबित हो सकती है, हार नहीं बन सकती।
इस मामले में तो जीत की पटकथा 4 फ़रवरी को ही जस्टिस हरकौली और जस्टिस मिश्रा ने लिख दी थी। अपने आदेशों में उन्होंने "प्रशिक्षु शिक्षक"पदनाम के आधार पर, चयन के आधारमें सुधार के लिए किये संशोधनके प्रभाव से और तथाकथित धांधली के प्रभाव को कम करने के लिए भर्ती को रद्द करने के सरकार के अबतक निर्णय, यानि मामले के सभी पहलुओं को न सिर्फ उठाया, बल्कि तार्किक और विधिसम्मत आधारों पर उनकी समीक्षा करते हुए स्पष्ट रूप से उन्हें औचित्यहीन और गलत ठहराया। अपने निष्कर्षों और निर्णय की वैधता और सत्यता परखंडपीठ को इस सीमा तक विश्वासथा कि सरकार द्वारा बदले यानि गुणांक-आधार वाले नए विज्ञापन के अनुसार शुरू हो रही काउन्सलिंग को यह कहकर रोक दिया कि अपीलकर्ताओं की अपील स्वीकार होने की स्थिति में यह एक निरर्थक प्रक्रिया भर रह जाएगी। तथाकथित धांधलीबाजों को बाहर निकाले जाने की सम्भावना तलाशे जाने की मंशा से खंडपीठ द्वारा बार-बार मौका दिए जाने भी सरकार ने जो और जैसे सबूत पेश किये, खंडपीठ ने उन्हें विचार-योग्य ही स्वीकार नहीं किया। केवल नॉन-टेट अभ्यर्थियों के भर्ती के लिए अयोग्य होने के लार्जर बेंच के औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा में रोका गया निर्णय आना बाकी था, और अब भी वही बाकी है।
एक बात स्पष्ट कर दूँ कि मामला अन्य किसी बेंच को ट्रान्सफर हो रहा है आगे की सुनवाई/कार्यवाही के लिए, न कि अबतक की कार्यवाही के रिव्यु/समीक्षा के लिए! जो भी खंडपीठ मामले को देखेगी, वह अबतक की कार्यवाही और अबतक के निष्कर्षों के आधार पर आगे सुनवाई/निर्णय करेगी। क्या किसी को ऐसा लगता है कि नई बेंच मामले को हाथ में लेते ही कहेगी कि अबतक खंडपीठ द्वारा निकाले गए सभी निष्कर्ष गलत हैं और हम स्टे हटाते हैं? ऐसा ख्वाब तो कोई दीवाना अकादमिक समर्थक भी नहीं देखता। सबसे ज्यादा संतोषजनक बात ये है कि वृहत दृष्टिकोण वाले खंडपीठ के अबतक के आदेश और न्यायसम्मत निष्कर्ष, सिर्फ जुबानी जमा-खर्च नहीं, लिपिबद्ध न्यायिक दस्तावेज है, और इन्हें अनदेखा करना या इनके विरुद्ध जाना, हमारे , आपके औरसरकार तो क्या, खुद न्यायाधीशों के लिए भी भारी पड़ जायेगा। "कैसे?" अब ये न पूछिए!! यह पूछने-बताने नहीं, करने-देखने की बात है। वैसे इसकी नौबत न ही आये तो सबके लिए अच्छा!!
चलते-चलते इतना और बता दूँ कि इलाहाबाद में आपके साथी निराशा से दूर, बुलंद इरादों के साथ इस केस की औपचारिकतायें लगभग पूरी करवाचुके हैं और आने वाले दो-एक दिनों में बेंच नॉमिनेट हो जाएगी जहां अपना केस प्राथमिकता के आधार पर, यानी "अनलिस्टेड केस" के तौर पर सुना जायेगा, फ्रेश केस के तुरंत बाद





UP Police Sub Inspector Recruitment : दरोगाओं की शारीरिक भर्ती परीक्षा पर रोक


UP Police Sub Inspector Recruitment : दरोगाओं की शारीरिक भर्ती परीक्षा पर रोक

  इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में दरोगाओं की भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा पर रोक लगा दी है। 
अदालत ने यह आदेश याचियों के इस तर्क पर दिया कि खेल के नियमों में बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता। 
कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने यह आदेश राजेश कुमार व अन्य तथा यज्ञ नारायण यादव व अन्य की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि सरकार ने भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों बदलाव किया है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा करना विज्ञापन में बदलाव माना जाएगा। तर्क दिया कि खेल के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। यह विधि सम्मत नहीं है। याची के अधिवक्ता रंजीत कुमार यादव का कहना था कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। अदालत ने कहा कि याचियों के तर्क में दम है और इस पर विचार किया जाना जरूरी है। गुरुवार को अदालत इस मामले में विचार करेगी

उल्लेखनीय है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर प्रादेशिक आ‌र्म्ड कांस्टेबिलरी-2011 परीक्षा के लिए प्रदेश में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू की गई थी। इस दौरान एक युवक की दौड़ के बीच ही मौत हो जाने के बाद प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दौड़ के नियमों में बदलाव किया गया और पुरुषों के लिए 35 मिनट में 4.8 किमी और महिलाओं के लिए 20 मिनट में 2.4 किमी दौड़ के मानक तय किए गए। इससे पहले यह मानक पुरुषों के लिए 60 मिनट में दस किमी और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 4.8 किमी था। याचियों का कहना था कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे क्योंकि वे पुराने मानक के अनुसार दौड़ में शामिल हो चुके हैं



Sabhaar : जागरण (9.7.13)
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See Court Decision : 
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 36383 of 2013

Petitioner :- Rajesh Kumar
Respondent :- State Of U.P.& Another
Counsel for Petitioner :- V.K.Singh,G.K.Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Devendra Pratap Singh,J.
Heard learned counsel for the petitioner and Sri C.B. Yadav, Additional Advocate General for the respondents.
Let counter affidavit be filed by the next date.
As a similar matter is already fixed for 11.7.2013, list this petition on 11.7.2013 along with the record of Writ Petition No. 17372 of 2013.
It is urged that the rules of the game cannot be altered midway. The argument needs consideration. Accordingly,
 till the next date, the respondents are restrained from proceeding further on the basis of relaxed rules.
Order Date :- 9.7.2013
AK
Hon'ble Devendra Pratap Singh,J.
For order see my order of date passed on writ petition.
Order Date :- 9.7.2013
AK


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2658299

Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2YYsyuoLa

UPTET : 72825 Recruitment Matter, TET Morcha Petitioner Was Beaten Yesterday


UPTET : 72825 Recruitment Matter, TET Morcha Petitioner Was Beaten Yesterday

Shyam Dev Mishra ji :
संक्षिप्त घटनाक्रम: 
टेट संघर्ष मोर्चा के अग्रणी-सक्रिय सदस्य एस के पाठक को कल रात लगभग दस बजे किसी अनजान व्यक्ति ने अदालती कार्यवाही की बातें करते हुए बाइक पर लिफ्ट दी, बाइक के अपेक्षाकृत सुनसान स्थान पर पहुचने पर पाठक जी को शंका हुई और एक मोड़ पर बाइक के धीमे होते ही वे कूद पड़े, तब तक दो अन्य बाइकों से आये चार अन्य लोगो ने पहले व्यक्ति के साथ मिलकर उनपर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर भाग निकले। इलाहाबाद में मौजूद मोर्चे के साथियों ने तत्काल उनके निवास पर पहुचकर थाना-पुलिस-मेडिकल-उपचार आदि का काम निपटाया। पाठक जी शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ-सक्रिय हो जायेंगे, यही कामना और विश्वास है।

अपील:
यह घटना 72825 पदों पर भर्ती की लड़ाई में टेट संघर्ष मोर्चे की की अबतक की मजबूती और सफलता से हताश-निराश लोगों की ओछी हरकत है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद में सक्रिय साथियों ने पुलिस में इस घटना की तहरीर देकर यह तय करने की कोशिश की है कि ऐसे तत्वों को उनके कृत्य का दंड अवश्य मिले। देर-सबेर इन पांच व्यक्तियों मे से किसी एक के चिह्नित होते ही शेष आरोपी भी धर लिए जायेंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी सक्रिय सदस्य के साथ भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह इन पाँच में से या इनसे सम्बद्ध हो सकता है। इस घटना में शामिल व्यक्तियों का अपने स्तर से पता लगायें, ऐसे तत्वों को चिह्नित करें, इलाहाबाद के साथियों को अविलम्ब सूचित करें। सक्षम और समर्थ होने पर भी खुद ही इनका पब्लिक ट्रायल करने के बजाय इनके लीगल ट्रायल की व्यवस्था करें क्यूंकि आप को न सिर्फ अपनी गरिमा और स्तर बनाये रखना है बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि ऐसी गलीज हरकत करने वाले व्यक्तियों के हिस्से में मात्र दो-चार लात-घूँसे नहीं, दो-चार साल की जेल जरुर आये

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ब्लॉग संपादक की अपील -
सभी अभ्यार्थीयों को सलाह दी जाती है कि किसी भी असंवेधानिक कृत्य से बचें , ऐसे कृत्य समाज में तो आपको बुराई का पात्र बनायेंगे ही साथ ही आपका केरियर भी ख़राब हो जायेगा क्योंकि सरकारी सेवाओं के लिए चरित्र पर किसी तरह का दाग  नहीं आना चाहिए  


UP Police Recruitment


UP Police Recruitment

As per source this writ is concrned with UP Police Recruitment,

Allahabad Highcourt said - Rules of the game cannot be altered midway

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1 

Case :- WRIT - A No. - 36383 of 2013 

Petitioner :- Rajesh Kumar 
Respondent :- State Of U.P.& Another 
Counsel for Petitioner :- V.K.Singh,G.K.Singh 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble Devendra Pratap Singh,J. 
Heard learned counsel for the petitioner and Sri C.B. Yadav, Additional Advocate General for the respondents. 
Let counter affidavit be filed by the next date. 
As a similar matter is already fixed for 11.7.2013, list this petition on 11.7.2013 along with the record of Writ Petition No. 17372 of 2013. 
It is urged that the rules of the game cannot be altered midway. The argument needs consideration. Accordingly, till the next date, the respondents are restrained from proceeding further on the basis of relaxed rules. 
Order Date :- 9.7.2013 
AK 
Hon'ble Devendra Pratap Singh,J. 
For order see my order of date passed on writ petition. 
Order Date :- 9.7.2013 
AK