UPTET SARKARI NAUKRI News - OBC के अतिरिक्त आरक्षण पर सपा सरकार को करारा झटका -
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सामान्य में ओबीसी का क्षैतिज आरक्षण नहीं
दारोगा भर्ती
प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका हाईकोर्ट में विशेष अपील खारिज
*******
जानकारी के अनुसार महिलाओं के लिए सामान्य और आरक्षित श्रेणी की सीटों का दारोगा भर्ती में प्रावधान था, लेकिन क्षेतिज आरक्षण मतलब कुल सीटों पर आरक्षित श्रेणी की सीटों के मद्देनजर महिला सामान्य श्रेणी की सीटें भी आरक्षित वर्ग को दे दी गयी।
इससे पहले भी सपा सरकार की UPPSC में प्रिलिम्स, मेंस , इंटरवीवु अदि सभी चरणों में आरक्षण की नीति रदद् हो चुकी है।
चुनाव के मद्देनजर OBC वोट बैंक को साधने के लिए सभी पार्टियां आतुर रहती है, पर हद से ज्यादा आरक्षण भी घातक है।
****************
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : 4010 उपनिरीक्षकों की भर्ती में प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य वर्ग में ओबीसी-व एससी अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी है और सामान्य की सीटों पर क्षैतिज आरक्षण के तहत नियुक्त 173 पिछड़ा वर्ग और 10 अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों को बाहर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को उनके संवर्ग में समायोजित करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। इससे पूर्व एकल न्याय पीठ ने सामान्य की सीटों पर क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला और एक्स सर्विस मैन को नियुक्ति देने को गलत करार दिया था। इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अपील पर अधिवक्ता सीमांत सिंह, अनूप त्रिवेदी, पीएस पटवालिया, पीके सिंह आदि ने पक्ष रखा। 14010 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती का परिणाम 16 मार्च 2015 को जारी किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा वाइटनर का प्रयोग करने के कारण मामला कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट के निर्देश पर वाइटनर लगाने वाले 410 अभ्यर्थियों को बाहर कर नए सिरे से परिणाम जारी किया गया। इसके बाद मामला फिर से यह कहते हुए कोर्ट पहुंच गया कि क्षैतिज आरक्षण के तहत 173 पिछड़ा वर्ग और 10 अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य की सीटों पर नियुक्ति दी गई जबकि उनको उनके संवर्ग ओबीसी या एससी में ही आरक्षण देना था। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने याचिका स्वीकार करते हुए सामान्य की सीटों पर दी गई नियुक्ति रद कर दी तथा क्षैतिज आरक्षण का लाभ संबंधित संवर्ग में ही देने का निर्देश दिया।
इसी प्रकार से एक्स सर्विस मैन को भी उनके संवर्ग के तहत ही आरक्षण देने का निर्देश दिया गया। विशेष अपील में इसे चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी मगर एकल पीठ द्वारा अधिकारियों पर की गई टिप्पणी को रद कर दिया
दारोगा भर्ती
प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका हाईकोर्ट में विशेष अपील खारिज
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जानकारी के अनुसार महिलाओं के लिए सामान्य और आरक्षित श्रेणी की सीटों का दारोगा भर्ती में प्रावधान था, लेकिन क्षेतिज आरक्षण मतलब कुल सीटों पर आरक्षित श्रेणी की सीटों के मद्देनजर महिला सामान्य श्रेणी की सीटें भी आरक्षित वर्ग को दे दी गयी।
इससे पहले भी सपा सरकार की UPPSC में प्रिलिम्स, मेंस , इंटरवीवु अदि सभी चरणों में आरक्षण की नीति रदद् हो चुकी है।
चुनाव के मद्देनजर OBC वोट बैंक को साधने के लिए सभी पार्टियां आतुर रहती है, पर हद से ज्यादा आरक्षण भी घातक है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। इससे पूर्व एकल न्याय पीठ ने सामान्य की सीटों पर क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला और एक्स सर्विस मैन को नियुक्ति देने को गलत करार दिया था। इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अपील पर अधिवक्ता सीमांत सिंह, अनूप त्रिवेदी, पीएस पटवालिया, पीके सिंह आदि ने पक्ष रखा। 14010 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती का परिणाम 16 मार्च 2015 को जारी किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा वाइटनर का प्रयोग करने के कारण मामला कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट के निर्देश पर वाइटनर लगाने वाले 410 अभ्यर्थियों को बाहर कर नए सिरे से परिणाम जारी किया गया। इसके बाद मामला फिर से यह कहते हुए कोर्ट पहुंच गया कि क्षैतिज आरक्षण के तहत 173 पिछड़ा वर्ग और 10 अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य की सीटों पर नियुक्ति दी गई जबकि उनको उनके संवर्ग ओबीसी या एससी में ही आरक्षण देना था। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने याचिका स्वीकार करते हुए सामान्य की सीटों पर दी गई नियुक्ति रद कर दी तथा क्षैतिज आरक्षण का लाभ संबंधित संवर्ग में ही देने का निर्देश दिया।
इसी प्रकार से एक्स सर्विस मैन को भी उनके संवर्ग के तहत ही आरक्षण देने का निर्देश दिया गया। विशेष अपील में इसे चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी मगर एकल पीठ द्वारा अधिकारियों पर की गई टिप्पणी को रद कर दिया
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