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kya SM ke liye ncte ka dohraa maapdand hai?
22 february 2014
22 february 2014
SOCIAL MEDIA MEIN KUCH LOG BATA RAHE KI UTTRAKHAND MEIN SHIKSHA MITRON KO SE CHOOT DEE GAYEEE HAI, LEKIN JIS DATE KI VHE NEWS, USKE BAAD KEE NEWS MEIN NANITAL HIGHCOURT NE SHIKSHA MITRON KI BHRTEE KO ASAMVEDHANIK BATAYAA HAI.
Shiksha Mitra : शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट देना असंवैधानिक ठहराया
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नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई की ओर से उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश सरकार को दिए गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के तर्काे को नकारते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को टीईटी पास करना जरुरी है, जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एनसीटीई व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर असंवैधानिक है, जिसके बाद एकल पीठ ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया
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नैनीताल : हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त करते हुए साफ कर दिया है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। कोर्ट के ताजा फैसले से नियमित शिक्षक का ख्वाब देख रहे राज्य के करीब 1298 शिक्षकों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार को प्रत्येक तीन माह में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के आदेश पारित किए हैं।1नैनीताल निवासी गीता पांडे व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह नियमित बीटीसी धारक हैं। उन्होंने प्रतियोगात्मक परीक्षा पास कर अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण हासिल किया है, जबकि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए शासनादेश जारी कर टीईटी से छूट प्रदान कर दी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान शिक्षा मित्रों की ओर से कहा गया कि वह पिछले कई सालों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं।
नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई की ओर से उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश सरकार को दिए गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के तर्काे को नकारते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को टीईटी पास करना जरुरी है, जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एनसीटीई व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर असंवैधानिक है, जिसके बाद एकल पीठ ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया
News Sabhaar : Denik Jagran News Paper (16.7.14)
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नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई की ओर से उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश सरकार को दिए गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के तर्काे को नकारते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को टीईटी पास करना जरुरी है, जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एनसीटीई व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर असंवैधानिक है, जिसके बाद एकल पीठ ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया
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नैनीताल : हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त करते हुए साफ कर दिया है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। कोर्ट के ताजा फैसले से नियमित शिक्षक का ख्वाब देख रहे राज्य के करीब 1298 शिक्षकों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार को प्रत्येक तीन माह में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के आदेश पारित किए हैं।1नैनीताल निवासी गीता पांडे व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह नियमित बीटीसी धारक हैं। उन्होंने प्रतियोगात्मक परीक्षा पास कर अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण हासिल किया है, जबकि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए शासनादेश जारी कर टीईटी से छूट प्रदान कर दी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान शिक्षा मित्रों की ओर से कहा गया कि वह पिछले कई सालों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं।
नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई की ओर से उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश सरकार को दिए गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के तर्काे को नकारते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को टीईटी पास करना जरुरी है, जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एनसीटीई व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर असंवैधानिक है, जिसके बाद एकल पीठ ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया
News Sabhaar : Denik Jagran News Paper (16.7.14)
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सहायक अध्यापक बनेंगे शिक्षा मित्र
Publish Date:Sat, 22 Feb 2014 01:00 AM (IST) | Updated Date:Sat, 22 Feb 2014 01:03 AM (IST)
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राज्य ब्यूरो, देहरादून
प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को बतौर सहायक अध्यापक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए शिक्षा मित्रों के पदों को सहायक अध्यापक के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। तकरीबन 2700 पदों पर यह कार्रवाई मुमकिन है।
प्रदेश के दूरदराज स्कूलों में पठन-पाठन का जिम्मा संभाल रहे शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने के बारे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीटीई निर्णय ले चुके हैं। इस बाबत एनसीटीई का पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। इसके बाद सरकार ने उक्त शिक्षा मित्रों के समायोजन के प्रस्ताव पर काम प्रारंभ कर दिया है। शिक्षा मित्रों की राह आसान करते हुए अब उनके पदों को उच्चीकृत किया जा रहा है। ऐसे तकरीबन 2700 पद उच्चीकृत किए जाएगे।
सहायक अध्यापक बनेंगे शिक्षा मित्र
Publish Date:Sat, 22 Feb 2014 01:00 AM (IST) | Updated Date:Sat, 22 Feb 2014 01:03 AM (IST)
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राज्य ब्यूरो, देहरादून
प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को बतौर सहायक अध्यापक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए शिक्षा मित्रों के पदों को सहायक अध्यापक के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। तकरीबन 2700 पदों पर यह कार्रवाई मुमकिन है।
प्रदेश के दूरदराज स्कूलों में पठन-पाठन का जिम्मा संभाल रहे शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने के बारे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीटीई निर्णय ले चुके हैं। इस बाबत एनसीटीई का पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। इसके बाद सरकार ने उक्त शिक्षा मित्रों के समायोजन के प्रस्ताव पर काम प्रारंभ कर दिया है। शिक्षा मित्रों की राह आसान करते हुए अब उनके पदों को उच्चीकृत किया जा रहा है। ऐसे तकरीबन 2700 पद उच्चीकृत किए जाएगे।
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7 january 2014 .......................ye UP me kyo sambhav nahi ???
3900 शिक्षा मित्र बनेंगे प्राइमरी शिक्षक
Publish Date:Tue, 07 Jan 2014 01:11 AM (IST) | Updated Date:Tue, 07 Jan 2014 04:08 AM (IST)
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रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून
प्रदेश के दूरदराज प्राइमरी स्कूलों में पठन-पाठन का दारोमदार संभाल रहे 3900 शिक्षा मित्रों के लिए नया साल खुशियों की सौगात लाया है। लंबे अरसे से कार्यरत शिक्षा मित्रों को प्राइमरी शिक्षक बनने में अब टीईटी बाधा नहीं बनेगी। एनसीटीई ने इस बारे में सहमति जताते हुए केंद्र सरकार को सिफारिश कर दी है। साथ में इस बाबत राज्य सरकार को भी सूचित किया है।
शिक्षा मित्रों को अपने लंबे संघर्ष का प्रतिफल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एनसीटीई की ओर से टीईटी अनिवार्य किए जाने का आदेश जारी होने से पहले प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अब राहत मिली है। एनसीटीई ने शिक्षा मित्रों को प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्त करने में टीईटी पास करने की बाध्यता खत्म करने की सिफारिश केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से की है। प्रदेश सरकार ने इस बाबत एनसीटीई और केंद्र सरकार को पत्र भेजकर पैरवी की थी। केंद्र सरकार को भेजी गई सिफारिश के बारे में एनसीटीई ने राज्य को भी सूचित किया है। शिक्षा प्रमुख सचिव एस राजू ने एनसीटीई का पत्र मिलने की पुष्टि की।
गौरतलब है कि प्रदेश में कुल नियुक्त करीब 4200 शिक्षा मित्रों में बीटीसी प्रशिक्षित और टीईटी पास 300 शिक्षा मित्रों को प्राइमरी शिक्षकों के रूप में नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष 3900 शिक्षा मित्रों को प्राइमरी शिक्षकों के रूप में नियुक्ति देने में टीईटी पास होने का अड़ंगा लगा था। यह अड़ंगा अब नहीं रहेगा। एनसीटीई की सिफारिश के मद्देनजर यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बाबत जल्द राज्यों को निर्देश जारी करेगी। उक्त शिक्षा मित्रों में 1000 बीटीसी पास हैं, जबकि 1300 शिक्षक इग्नू से डीएलएड कोर्स कर रहे हैं। उक्त सभी शिक्षा मित्र अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातक डिग्रीधारक हैं। शेष शिक्षा मित्रों को भी डीएलएड में पंजीकृत कराया जाएगा। टीईटी से छूट मिलने पर शिक्षा मित्रों को प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
3900 शिक्षा मित्र बनेंगे प्राइमरी शिक्षक
Publish Date:Tue, 07 Jan 2014 01:11 AM (IST) | Updated Date:Tue, 07 Jan 2014 04:08 AM (IST)
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रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून
प्रदेश के दूरदराज प्राइमरी स्कूलों में पठन-पाठन का दारोमदार संभाल रहे 3900 शिक्षा मित्रों के लिए नया साल खुशियों की सौगात लाया है। लंबे अरसे से कार्यरत शिक्षा मित्रों को प्राइमरी शिक्षक बनने में अब टीईटी बाधा नहीं बनेगी। एनसीटीई ने इस बारे में सहमति जताते हुए केंद्र सरकार को सिफारिश कर दी है। साथ में इस बाबत राज्य सरकार को भी सूचित किया है।
शिक्षा मित्रों को अपने लंबे संघर्ष का प्रतिफल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एनसीटीई की ओर से टीईटी अनिवार्य किए जाने का आदेश जारी होने से पहले प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अब राहत मिली है। एनसीटीई ने शिक्षा मित्रों को प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्त करने में टीईटी पास करने की बाध्यता खत्म करने की सिफारिश केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से की है। प्रदेश सरकार ने इस बाबत एनसीटीई और केंद्र सरकार को पत्र भेजकर पैरवी की थी। केंद्र सरकार को भेजी गई सिफारिश के बारे में एनसीटीई ने राज्य को भी सूचित किया है। शिक्षा प्रमुख सचिव एस राजू ने एनसीटीई का पत्र मिलने की पुष्टि की।
गौरतलब है कि प्रदेश में कुल नियुक्त करीब 4200 शिक्षा मित्रों में बीटीसी प्रशिक्षित और टीईटी पास 300 शिक्षा मित्रों को प्राइमरी शिक्षकों के रूप में नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष 3900 शिक्षा मित्रों को प्राइमरी शिक्षकों के रूप में नियुक्ति देने में टीईटी पास होने का अड़ंगा लगा था। यह अड़ंगा अब नहीं रहेगा। एनसीटीई की सिफारिश के मद्देनजर यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बाबत जल्द राज्यों को निर्देश जारी करेगी। उक्त शिक्षा मित्रों में 1000 बीटीसी पास हैं, जबकि 1300 शिक्षक इग्नू से डीएलएड कोर्स कर रहे हैं। उक्त सभी शिक्षा मित्र अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातक डिग्रीधारक हैं। शेष शिक्षा मित्रों को भी डीएलएड में पंजीकृत कराया जाएगा। टीईटी से छूट मिलने पर शिक्षा मित्रों को प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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