महिलाओं के स्थानांतरण की विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती है देखें - -
क्या प्राथमिकताएं हो सकती हैं:-
केंद्र व राज्य सरकार के नियम परिवार व बच्चों को एक साथ रखने पर जोर देते हैं, और इस विशेष परिस्थिति के लिए पहले से ही नियम बना रखा है :-
1. पति व पत्नी अलग अलग जगह पोस्टेड हों, और सरकारी नोकरी में हों तब विशेष परिस्थिति स्वत बनती है कि परिवार एक साथ कैसे रहे।
हालांकि कोई भी एक ट्रांसफर हासिल कर ले तो परिवार एक जगह आ जाता है।
इस क्रम में पत्नी अपने पति के पास पोस्टिंग करा लेती है, तो पति को स्थानांतरण की फिर आवश्यकता नहीं।
बेसिक में महिलाओं के लिए नियम होने से एक का दूसरे के पास ट्रांसफर होने से समस्या हल हो जाती है।
लेकिन पति अगर बेसिक में हो और पत्नी किसी और विभाग में, तो पतियों का भी कहना है कि हम भी विशेष परिस्थिति में आते हैं, लेकिन दूसरे विभाग में कार्यरत पत्नी अपने विभाग में प्रयास कर ट्रांसफर ले या फिर इसका हल कोर्ट से करे तो शायद संभव हो क्योंकि नियमावली में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा , हालांकि कोर्ट अधिकांशत ट्रांसफर पॉलिसी नियमो में दखल नही देती ।
सिर्फ ट्रांसफर नियमो के अनुपालन नहीं होने आदि पर ही रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने के निर्देश देती है।
2.शिक्षिका ससुराल से दूर हो , और विपरीत हालात हों।
मसलन ससुरालीजन किन्ही परिस्थिति की वजह से शिक्षिका के पास जा कर रहने में असमर्थ हों।
तो भी विशेष परिस्थिति बनती है कि अकेली महिला कैसे बच्चों की देखभाल करे और शिक्षक दायित्व पूरे करे।
अविवाहित शिक्षिकाओ के लिए नियमावली में कुछ नहीं है, शायद ये इस कारण होगा कि उनके बच्चे नहीं पति नहीं हैं, तो उनके सामने समस्याएं कम हैं, मुश्किलों में माता पिता साथ रहने जा सकते हैं।
3. कुछ लोगो का कहना है कि वृध्दावस्था
में माता पिता की सेवा भी विशेष परिस्थिति में आती है, लेकिन
कुछ जानकार कहते हैं कि उस केस में माता पिता पुत्र या पुत्री के पास जाकर रह सकते हैं।
और यह मामला विवाहित महिलाओं से अलग है जिसमे पति की अन्यत्र जॉब के चलते दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है, बच्चे की परवरिश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और शायद इसी कारण बेसिक में विवाहित शिक्षिकाओं को रियायत दी गई है
4. कई सवाल इस बात के उठे हैं कि अगर पति/पत्नी प्राइवेट जॉब में हो तो सरकारी नोकरी वालों के लिए ही क्यों नियम है।
बेसिक में ऐसा कोई नियम नहीं है ऊपर सिर्फ एक उदाहरण दिया है, लेकिन यह केंद्र व राज्य सरकार का नियम हैं अतः सर्वोच्च प्राथमिकता संभावित है,
सरकारी कर्मचारियों की लिए शायद नियम इसलिए रहा होगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब बदलकर नोकरी दूसरी जगह की जा सकती है,
और पति पत्नी सरकारी सेवा में होने पर दोनों का नियोक्ता एक ही देश की सरकार ही है तो शायद ये भी कारण हो सकता है।
एक अन्य बात ये भी है कि पति पत्नी वर्किंग है तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी एक का नियोक्ता स्पउज़ की जगह ट्रांसफर करने में किसी कारण से असमर्थ हो, तब यह दूसरे नियोक्ता का दायित्व है कि वह अपने स्तर अच्छा कर दूसरे स्पउज़ को एक ही जगह पोस्ट कर।
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
क्या प्राथमिकताएं हो सकती हैं:-
केंद्र व राज्य सरकार के नियम परिवार व बच्चों को एक साथ रखने पर जोर देते हैं, और इस विशेष परिस्थिति के लिए पहले से ही नियम बना रखा है :-
1. पति व पत्नी अलग अलग जगह पोस्टेड हों, और सरकारी नोकरी में हों तब विशेष परिस्थिति स्वत बनती है कि परिवार एक साथ कैसे रहे।
हालांकि कोई भी एक ट्रांसफर हासिल कर ले तो परिवार एक जगह आ जाता है।
इस क्रम में पत्नी अपने पति के पास पोस्टिंग करा लेती है, तो पति को स्थानांतरण की फिर आवश्यकता नहीं।
बेसिक में महिलाओं के लिए नियम होने से एक का दूसरे के पास ट्रांसफर होने से समस्या हल हो जाती है।
लेकिन पति अगर बेसिक में हो और पत्नी किसी और विभाग में, तो पतियों का भी कहना है कि हम भी विशेष परिस्थिति में आते हैं, लेकिन दूसरे विभाग में कार्यरत पत्नी अपने विभाग में प्रयास कर ट्रांसफर ले या फिर इसका हल कोर्ट से करे तो शायद संभव हो क्योंकि नियमावली में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा , हालांकि कोर्ट अधिकांशत ट्रांसफर पॉलिसी नियमो में दखल नही देती ।
सिर्फ ट्रांसफर नियमो के अनुपालन नहीं होने आदि पर ही रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने के निर्देश देती है।
2.शिक्षिका ससुराल से दूर हो , और विपरीत हालात हों।
मसलन ससुरालीजन किन्ही परिस्थिति की वजह से शिक्षिका के पास जा कर रहने में असमर्थ हों।
तो भी विशेष परिस्थिति बनती है कि अकेली महिला कैसे बच्चों की देखभाल करे और शिक्षक दायित्व पूरे करे।
अविवाहित शिक्षिकाओ के लिए नियमावली में कुछ नहीं है, शायद ये इस कारण होगा कि उनके बच्चे नहीं पति नहीं हैं, तो उनके सामने समस्याएं कम हैं, मुश्किलों में माता पिता साथ रहने जा सकते हैं।
3. कुछ लोगो का कहना है कि वृध्दावस्था
में माता पिता की सेवा भी विशेष परिस्थिति में आती है, लेकिन
कुछ जानकार कहते हैं कि उस केस में माता पिता पुत्र या पुत्री के पास जाकर रह सकते हैं।
और यह मामला विवाहित महिलाओं से अलग है जिसमे पति की अन्यत्र जॉब के चलते दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है, बच्चे की परवरिश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और शायद इसी कारण बेसिक में विवाहित शिक्षिकाओं को रियायत दी गई है
4. कई सवाल इस बात के उठे हैं कि अगर पति/पत्नी प्राइवेट जॉब में हो तो सरकारी नोकरी वालों के लिए ही क्यों नियम है।
बेसिक में ऐसा कोई नियम नहीं है ऊपर सिर्फ एक उदाहरण दिया है, लेकिन यह केंद्र व राज्य सरकार का नियम हैं अतः सर्वोच्च प्राथमिकता संभावित है,
सरकारी कर्मचारियों की लिए शायद नियम इसलिए रहा होगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब बदलकर नोकरी दूसरी जगह की जा सकती है,
और पति पत्नी सरकारी सेवा में होने पर दोनों का नियोक्ता एक ही देश की सरकार ही है तो शायद ये भी कारण हो सकता है।
एक अन्य बात ये भी है कि पति पत्नी वर्किंग है तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी एक का नियोक्ता स्पउज़ की जगह ट्रांसफर करने में किसी कारण से असमर्थ हो, तब यह दूसरे नियोक्ता का दायित्व है कि वह अपने स्तर अच्छा कर दूसरे स्पउज़ को एक ही जगह पोस्ट कर।
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