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: प्राथमिक वालों को जूनियर में भी मौका
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दोनों भर्तियों में भाग लेने से दोनों में अर्ह व् अच्छी मेरिट वाले अभ्यर्थीयों को तो फायदा है ,
क्यूंकि इन सरकारी'नौकरियों में चयनित होने के बाद छोड़ने पर कोई बांड - एग्रीमेंट या नोटिस पीरियड वगैरहा नहीं है ,
लेकिन दोनों में कम मेरिट वाले थोड़ी परेशानी में हैं , और नौकरी तो आखिर एक ही करनी है
जूनियर भर्ती में सेलरी ज्यादा है लेकिन कोर्ट में स्टे लगा हुआ है ,
दुसरी तरफ प्राथमिक में सेलरी काम है लेकिन भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है तो लोग इसे ज्यादा सुरक्षित मामन रहे हैं , क्यूंकि
सुप्रीम कोर्ट के बाद आगे कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं है
कुल मिलाकर यही कहेंगे कि दोनों में मौका मिलने पर भर्ती प्रक्रिया खिचड़ी बनती जा रही है
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See news below :-
इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए काउंसिलिंग कराने वालों की मन की मुराद पूरी हो गई है। ऐसे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब जूनियर स्कूल की काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका भी मिल गया है। यह आदेश शासन ने नहीं, बल्कि हाईकोर्ट ने दिया है। इससे अब 20 अक्टूबर से होने वाली पांचवीं काउंसिलिंग में अभ्यर्थी जूनियर में भी दावा ठोक सकेंगे।
प्रदेश भर में इस समय प्राथमिक स्कूलों के लिए 72825 शिक्षकों की और जूनियर स्कूलों में विज्ञान-गणित के 29336 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जूनियर स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया पहले शुरू हुई लेकिन तीन अलग-अलग मामलों को लेकर भर्ती का परिणाम जारी होने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। जूनियर की भर्ती प्रक्रिया की काउंसिलिंग तिथि आदि घोषित करने की प्रणाली ऑफलाइन होने से अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में जूनियर के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट एवं लखनऊ बेंच में रिट दायर करके प्राथमिक स्कूल की काउंसिलिंग में शामिल होने देने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने अभिलेख की प्रमाणित छाया प्रति के आधार पर जूनियर के अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों की काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका दिया था। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने जनपदों को आदेश भी जारी किया है। इस निर्णय के बाद से प्राथमिक में काउंसिलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों ने जूनियर की काउंसिलिंग में शामिल कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अनसुनी पर राजेश कुमार यादव व 12 अन्य ने हाईकोर्ट में न्यायाधीश भारती सप्रू की कोर्ट में रिट याचिका दायर की। सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायमूर्ति सप्रू ने आदेश दिया कि प्राथमिक विद्यालयों हेतु काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थी जूनियर की काउंसिलिंग में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए प्रमाणित अभिलेखों की फोटो कापी के साथ जाना होगा। इस आदेश से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीस अक्टूबर से विज्ञान-गणित शिक्षकों की पांचवें चरण की काउंसिलिंग होनी है। ऐसे में प्राथमिक के भी अभ्यर्थी अब काउंसिलिंग के लिए दावा ठोकेंगे।
News Sabhaar : Jagran (15.10.14)
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दोनों भर्तियों में भाग लेने से दोनों में अर्ह व् अच्छी मेरिट वाले अभ्यर्थीयों को तो फायदा है ,
क्यूंकि इन सरकारी'नौकरियों में चयनित होने के बाद छोड़ने पर कोई बांड - एग्रीमेंट या नोटिस पीरियड वगैरहा नहीं है ,
लेकिन दोनों में कम मेरिट वाले थोड़ी परेशानी में हैं , और नौकरी तो आखिर एक ही करनी है
जूनियर भर्ती में सेलरी ज्यादा है लेकिन कोर्ट में स्टे लगा हुआ है ,
दुसरी तरफ प्राथमिक में सेलरी काम है लेकिन भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है तो लोग इसे ज्यादा सुरक्षित मामन रहे हैं , क्यूंकि
सुप्रीम कोर्ट के बाद आगे कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं है
कुल मिलाकर यही कहेंगे कि दोनों में मौका मिलने पर भर्ती प्रक्रिया खिचड़ी बनती जा रही है
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इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए काउंसिलिंग कराने वालों की मन की मुराद पूरी हो गई है। ऐसे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब जूनियर स्कूल की काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका भी मिल गया है। यह आदेश शासन ने नहीं, बल्कि हाईकोर्ट ने दिया है। इससे अब 20 अक्टूबर से होने वाली पांचवीं काउंसिलिंग में अभ्यर्थी जूनियर में भी दावा ठोक सकेंगे।
प्रदेश भर में इस समय प्राथमिक स्कूलों के लिए 72825 शिक्षकों की और जूनियर स्कूलों में विज्ञान-गणित के 29336 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जूनियर स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया पहले शुरू हुई लेकिन तीन अलग-अलग मामलों को लेकर भर्ती का परिणाम जारी होने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। जूनियर की भर्ती प्रक्रिया की काउंसिलिंग तिथि आदि घोषित करने की प्रणाली ऑफलाइन होने से अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में जूनियर के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट एवं लखनऊ बेंच में रिट दायर करके प्राथमिक स्कूल की काउंसिलिंग में शामिल होने देने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने अभिलेख की प्रमाणित छाया प्रति के आधार पर जूनियर के अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों की काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका दिया था। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने जनपदों को आदेश भी जारी किया है। इस निर्णय के बाद से प्राथमिक में काउंसिलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों ने जूनियर की काउंसिलिंग में शामिल कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अनसुनी पर राजेश कुमार यादव व 12 अन्य ने हाईकोर्ट में न्यायाधीश भारती सप्रू की कोर्ट में रिट याचिका दायर की। सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायमूर्ति सप्रू ने आदेश दिया कि प्राथमिक विद्यालयों हेतु काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थी जूनियर की काउंसिलिंग में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए प्रमाणित अभिलेखों की फोटो कापी के साथ जाना होगा। इस आदेश से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीस अक्टूबर से विज्ञान-गणित शिक्षकों की पांचवें चरण की काउंसिलिंग होनी है। ऐसे में प्राथमिक के भी अभ्यर्थी अब काउंसिलिंग के लिए दावा ठोकेंगे।
News Sabhaar : Jagran (15.10.14)
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