Monday, February 3, 2014

UPTET : टी ई टी पास करने के लिए 31.03.2014 तक छूट

UPTET : टी ई टी पास करने के लिए 31.03.2014 तक छूट 


UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News


इलाहबाद हाईकोर्ट में एक याची ने याचिका डाली कि - जिन अभ्यर्थीयों ने टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बी. एड किया है या जिन्होंने
सेशन 2011  -2012 में बी.  एड किया है उनका 72825 शिक्षकों की भर्ती में आवेदन ख़ारिज होना चाहिए और उनका  टी ई टी सर्टिफिकेट अवैध है ।


 

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इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थीयों को छूट दी गयी है टी ई टी परीक्षा 31.03.2014 तक उत्तीर्ण करने के लिए और ऐसे में याची की याचिका ख़ारिज की जाती है -



See -
candidates having passed BA/BSc with 50% and B.Ed. have been accepted as eligible, as they have been accorded relaxation from TET upto 31.03.2014 by the Central Government. Said aspect of the matter has been examined at length in Special Appeal No. 2366 of 2011, Prabhakar Singh and others Vs. State of U.P. and others, decided on 16.01.2013. Accordingly, no relief or reprieve can be given to petitioners and present writ petition is dismissed accordingly.
Order Date :- 31.1.2013



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 हालाँकि इसके बाद बहुत से निर्णय आये हैं और महत्वपूर्ण ट्रिपल बेंच और डबल बेंच के निर्णय आये हैं इसलिए आगे के निर्णय को ध्यान में रखें और इस निर्णय को उन निर्णय के साथ पड़ें 
 31. 01. 2013 के बाद  आये नए निर्णय में कुछ और जानकारी / बदलाव भी हो सकता है


अगर मेरी व्याख्या में कुछ गलती हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और सुधरने के लिए कह  सकते हैं 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 5471 of 2013

Petitioner :- Vineet Kumar Singh And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Principal Secretary & Ors.
Petitioner Counsel :- Jagdish Pathak
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble V.K. Shukla,J.
Petitioners have approached this Court with a request to declare the UPTET Certificate 2011 of such candidates invalid, who have taken admission in their B.Ed. Course after the last date of filling of the application forms of examination of UPTET 2011 i.e. 18.10.2011 for which the examination has been held on 13th November, 2011 in view of the eligibility rules framed for UPTET 2011 and further prayer has been made that such candidates be not considered for appointment on the post of teachers in primary schools in pursuance of advertisement dated 7th December, 2012.
Under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, the National Council for Teachers Education (NCTE) was authorized to lay down the qualifications and as per the qualification laid down by NCTE, a candidate for the recruitment on the post of Assistant Teacher in Government schools is required to possesses TET qualification in addition to his academic and training qualification. The Central Government enacted the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 on 26.08.2009 in which under Section 23 it is provided that any person possessing such minimum qualification as laid down by the Academic Authority authorized by the Central Government by notification shall be eligible for appointment as a Teacher. While exercising power under Section 23 (1) the Central Government issued notification on 31.03.2010, by which, the Central Government authorized the NCTE as Academic Authority to lay down the minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a Teacher.
After getting authorization under Section 23 (1) of the Act of 2009, the NCTE issued notification dated 23.08.2010 whereby the qualification was prescribed for the recruitment on the post of Assistant Teacher in Government schools in which in addition to the academic qualification and training, another qualification which is Teachers' Eligibility Test (TET) has been inserted and in the notification it has been specifically provided that candidates should pass the TET to be conducted by the appropriate Government in accordance with the guidelines framed by NCTE for the said purpose. After issuance of the aforesaid notification, another notification dated 29.07.2011 was issued by the NCTE whereby certain amendments were made in the qualification by the NCTE, but the eligibility of passing TET remained the same.
Appointment as Assistant Teacher to Junior Basic Schools is made in accordance with the procedure prescribed under U.P. Basic Education Teachers Service Rules 1981. In pursuance of the guidelines prescribed by NCTE aforesaid rules have been amended by the State Government vide notification dated 09.11.2011, which is a basis of selection for appointment as Assistant Teacher. The aforesaid amendment is apart from other qualifications specified for the appointment. The candidate must have passed U.P. Teachers Eligibility Test as an essential qualification for getting such appointment as Assistant Teachers. The NCTE issued guidelines vide letter dated 11.02.2011 for introducing TET as an essential qualification for appointment as Assistant Teachers in classes I to VIII under the provisions of Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. In pursuance of the aforesaid guidelines dated 11.02.2011 issued by NCTE, the State Government has issued Government Order dated 07.09.2011 for conducting TET examination in the state of U.P. In pursuance of the aforesaid Government Order, U.P. Madhyamik Shiksha Parishad at Allahabad issued advertisement dated 26.09.2011 seeking applications for the TET examination from the eligible candidates, who have passed B.Ed. course. The educational qualification required for appearing in TET examination 2011 was having obtained graduate degree with B.Ed.
The State Government made several amendments regarding the TET examination 2011 including the amendment notification dated 24.09.2011 stating therein again the eligibility qualification of graduate followed by certificate of B.Ed. course. Thereafter, the State Government had issued another notification dated 04.10.2011 making some amendments in the minimum qualification for appearing in UPTET examination, where a new amendment has been made that such candidates, who are appearing in the B.Ed. examination are also permitted to appear in the U.P. Teacher Eligibility Test Examination 2011.
Petitioners' submission is that due to misinterpretation of the amendment introduced on 04.10.2011 thousands of candidates, who were not entitled even to appear in U.P. Teacher Eligibility Test Examination 2011, have been allowed to appear in the said examination and have also been issued the UPTET certificate for the year 2011. Petitioners submit that such issuance of certificate is against the spirit of amendment dated 04.10.2011 as well as against the eligibility criteria required for Teacher Eligibility Test. Petitioners in this background submit that the merit of the selected candidates would be raised on a higher side. Petitioners have submitted that only the B.Ed. certificate obtained in the session 2010-11 can be accepted to be valid degree and the B.Ed. certificate obtained in the session 2011-12 could not have been entertained and accordingly requisite relief be accorded. At this juncture present writ petition has been filed with the prayer mentioned above.
Shri Jagdish Pathak, learned counsel for the petitioners, submits that as per the amendment, which has been so made only appearing candidates were permitted to appear in U.P. Teacher Eligibility Test 2011 and accordingly the candidates of academic session 2011-12 cannot be accepted as appearing candidates, and in view of this, such candidates were ineligible for undertaking U.P. Teacher Eligibility Test 2011 and accordingly requisite relief be accorded by this Court.
Countering the said submission learned Standing Counsel on the other hand contended that Teacher Eligibility Test is merely an essential qualification to enable incumbents to be appointed as a teacher and in view of this once a conscious decision has been taken to permit such incumbents also, who were in the process of acquiring B.Ed. degree i.e. who were in the process of undertaking examination, then to non-suit their certificate of Teacher Eligibility Test on said grounds cannot be accepted and specially in the background that candidates who have passed BA/BSc with 50% and are B.Ed. are fully eligible for appointment as Assistant Teacher without having passed TET examination, as per the judgment of this Court in Special Appeal No. 2366 of 2011, Prabhakar Singh and others Vs. State of U.P. and others, delivered on 16.01.2013.
After respective arguments have been advanced the factual situation which is so emerging in the present case that the eligibility criteria which has been so prescribed for undertaking Teacher Eligibility Test, a candidate was required to have B.Ed. degree to his credit along with graduation degree. The said eligibility criteria had been subsequently modified on 04.10.2011 and as per the same, apart from an incumbent, who has to his credit graduation degree along with one year B.Ed. degree incumbents, who were to appear in the examination of B.Ed. were also entitled to apply. Petitioners submit that in this background the candidates, who have got degree of B.Ed. in the year 2011-12 cannot be said to be appearing candidates at the time of filling up the application form of U.P. Teacher Eligibility Test 2011 and accordingly cannot be accepted as eligible. Candidates, who have obtained their B.Ed. Degree after passing TET examination 2011 should be restrained from participating in process of selection in pursuance of Advertisement dated 07.12.2012. As of date, said arguments are neither here nor there, as candidates having passed BA/BSc with 50% and B.Ed. have been accepted as eligible, as they have been accorded relaxation from TET upto 31.03.2014 by the Central Government. Said aspect of the matter has been examined at length in Special Appeal No. 2366 of 2011, Prabhakar Singh and others Vs. State of U.P. and others, decided on 16.01.2013. Accordingly, no relief or reprieve can be given to petitioners and present writ petition is dismissed accordingly.
Order Date :- 31.1.2013

Shekhar

Details is available on Allahabad HC website / OR can be taken from concerned authority of Allahabad HC
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2354639


Urdu Teacher / UPTET : मुंशी मौलवी को हाईस्कूल के समकक्ष मानने की मांग

Urdu Teacher / UPTET : मुंशी मौलवी को हाईस्कूल के समकक्ष मानने की मांग
UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News



लखनऊ। उर्दू शिक्षक भर्ती में अदीब व मुंशी मौलवी को हाईस्कूल के समकक्ष मानने से इन्कार किए जाने से उलमा नाराज हैं। उनका कहना है कि उर्दू शिक्षक भर्ती में टीईटी पास अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। जबकि उनके पास यूपी मदरसा शिक्षा परिषद से जारी मुंशी मौलवी व आलिम का प्रमाण पत्र है। उनसे हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र यूपी बोर्ड का मांगा जा रहा है। ये बातें रविवार को गुफरानमॉब इमामबाड़े में मौलाना सैयद मुस्तफा हुसैन नकवी असीफ जायसी ने कहीं। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री आदि से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला है। जल्द ही प्रदेशभर के मुंशी मौलवी आलिम व अदीब माहिर एकजुट होकर राजधानी में प्रदर्शन करेंगे। इसकी जल्द घोषणा की जाएगी।

News Sabhaar : Amar Ujala (03.02.2014)

Sunday, February 2, 2014

72825 Teacher Recruitment / UPTET : सरकार की सद्बुद्धि को किया यज्ञ

72825 Teacher Recruitment / UPTET : सरकार की सद्बुद्धि को किया यज्ञ

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates /



 
इलाहाबाद : लंबे समय से नियुक्ति की आस लगाए बैठे 72825 टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए रविवार को यज्ञ किया।

अतुलेश्वर धाम मानव सेवा समिति के संस्थापक स्वामी उमाशंकर महाराज के सानिध्य में यज्ञ करके प्रशिक्षु शिक्षकों ने अपनी खराब स्थिति का वास्ता देते हुए प्रदेश की सपा सरकार से रुकी हुई भर्ती अतिशीघ्र शुरू करने की मांग की। '72825 प्रशिक्षु आवेदक संघर्ष मोर्चा' के बैनर तले सैकड़ों अभ्यर्थी काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने इस मसले पर कोई उचित कदम नहीं उठाया। इससे आहत अभ्यर्थियों ने धार्मिक अनुष्ठान करके परमात्मा से सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। अभ्यर्थियों की ओर से छह फरवरी तक सहस्त्र रुद्राभिषेक, भागवत कथा व रामकथा का आयोजन किया जाएगा। सद्बुद्धि यज्ञ में रेखा ओझा, सुमन, राजरती, नीतू, दुर्गा, आरती, मनोज मौर्य, सुभाष, लालचंद्र, राजीव शुक्ल, दयाराम, अर्पित, योगेंद्र, धर्मेद्र, रिमझिम, संजय, वरुण, प्रदीप, हरिशंकर, अशोक दुबे, प्रदीप आदि शामिल रहे।

News Source / Sabhaar : Jagran (Sun, 02 Feb 2014 07:55 PM (IST))

UPTET / 72825 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करें इंतजार

UPTET / 72825 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करें इंतजार

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates /


आजमगढ़ : शैक्षिक मेरिट उत्थान समिति के जिलाध्यक्ष सूर्यभान यादव व अन्य टीईटी उत्तीर्ण आवेदकों ने 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में रविवार को कुंवर सिंह उद्यान में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के विषय में चर्चा की गई।

एकेडमिक मेरिट समर्थकों का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया है और सरकार भी हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किए गए शिक्षक भर्ती नियमावली के 15वें संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी है। एकेडमिक मेरिट समर्थकों का कहना है कि न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट में न्याय किया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि वहां भर्ती को एकेडमिक मेरिट से कराने का आदेश अवश्य दिया जाएगा। आवेदकों का कहना है कि टीईटी पात्रता परीक्षा है न कि अध्यापक चयन परीक्षा। इस पात्रता परीक्षा को नियुक्ति का आधार नहीं बनाया जा सकता है। पूरे भारत में टीईटी को केवल पात्रता परीक्षा माना गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसे केवल पात्रता परीक्षा ही माना जाएगा। बैठक में गया प्रसाद यादव, राजनाथ सरोज, ओमकार यादव, अविनाश शर्मा, अखिलेश यादव, आनंद पाल, रतन प्रकाश भारती, दीपक यादव, चंदन गुप्त, राजेन्द्र, जितेन्द्र प्रदीप यादव, ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, सुशील यादव, विजय कुमार मौर्य, राकेश यादव आदि उपस्थित थे।

News Sabhaar : Jagran (Sun, 02 Feb 2014 07:46 PM (IST))
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 Aap Anumaan Lagayne ki Kya TET ek Patrta Pariksha hai Ya, Patrta + Chyan Parikshaa hai,
Supreme Court Mein Kyaa Hogaa -


आजकल सोशल मीडिया फेस बुक पर सुप्रीम कोर्ट में टीईटी से सम्बंधित केस पर चर्चा  चल रही है ,
 अभ्यर्थी सोच रहे हैं की टी ई टी मार्क्स वेटेज पर  क्या होगा ?

सबसे बड़ी बात है कि एन सी टी ई / आर टी ई एक्ट इस बारे में क्या कहता है -
एन सी टी ई / आर टी ई एक्ट कहता है कि -
१. टी ई टी परीक्षा के अंको को चयन में वेटेज दिया जाये -

9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process
however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for 
appointment


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२. अभ्यर्थी अपने टी ई टी परीक्षा के अंको को बढ़ाने के लिए टी ई टी परीक्षा को दोबारा से दे सकते है
भला कोई बेरोजगार अभ्यर्थी टी ई टी परीक्षा को दोबारा से क्यूँ दे , जब वह एक बार
परीक्षा दे कर उसे उत्तीर्ण कर चुका  है
टी ई टी अंकों के  सुधार  / वृद्धी   हेतु  , अभ्यर्थी पुन : परीक्षा  में   बैठ  सकते -
See :
Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score





CTET Notification : -
There is no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a CTET Certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving his/her score
 http://ctet.nic.in/ctetapp/validity_period.aspx

http://ctet.nic.in/ctetapp/PDF/IB_2014.pdf
12
.VALIDITY PERIOD OF CTET CERTIFICATE:
12.1
The Validity Period of CTET qualifying certificate for appointment will be seven years from the date of declaration of its result for all categories.
12.2
There is no restriction on the number of attempts a person can take foracquiring a CTET Certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving
his/her score.


**************

ये कुछ बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ७२८२५ शिक्षकों की भर्ती में टी ई टी मेरिट वालों का पलड़ा भारी करती हैं
इन्ही बातों को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनते वक्त संज्ञान में लिया था , और टी ई टी मेरिट वालों के पक्ष में फैसला दिया ।
साथ ही शुद्ध अकादमिक मेरिट से भर्ती पर प्रश्न चिन्ह लग गया था


लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी भर्ती सिर्फ टी ई टी मेरिट से हों , अन्य राज्यों में भर्ती - टी ई टी अंको के वेटेज से + अकादमिक अंको के वेटेज से भी हुई हैं
 उत्तर प्रदेश में टी ई टी परीक्षा दो बार हो चुकी है , सी टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी हैं , ऐसे में नयी भर्तियों टीईटी वेटेज सम्भव है ,
लेकिन किसी एक परीक्षा को आधार बना कर चयन करना सम्भव नहीं ,
और एन सी टी ई नियमानुसार चयन में टी ई टी अंको का वेटेज भी  देना है

*****
सबसे बड़ी बात हम  झोला छाप मीडिया / अल्प ज्ञानी पत्रकार वालों की तरह  बातें नहीं लिखते
आपको झोला छाप मीडिया / अल्प ज्ञानी पत्रकार लोग - टी ई टी पात्रता परीक्षा है कह कर आपके जीवन से खिलवाड़ करते हैं ,
और कई अभ्यर्थी सी टी ई टी जैसी परीक्षा में दोबारा भाग नहीं लेते ,
जबकि सी टी ई टी अपने परीक्षा के नोटिफिकेशन में अंक वृद्दि हेतु दोबारा से परीक्षा में बैठने की बात (एन सी टी ई गाइडलाइंस  के तहत ) लिखता है-
 CTET Notification : -
There is no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a CTET Certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving his/her score
 http://ctet.nic.in/ctetapp/validity_period.aspx

http://ctet.nic.in/ctetapp/PDF/IB_2014.pdf
12
.VALIDITY PERIOD OF CTET CERTIFICATE:
12.1
The Validity Period of CTET qualifying certificate for appointment will be seven years from the date of declaration of its result for all categories.
12.2
There is no restriction on the number of attempts a person can take foracquiring a CTET Certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving
his/her score.

UPTET : टीईटी में आरक्षित वर्ग वाले 82 अंक पर होंगे पास

UPTET : टीईटी में आरक्षित वर्ग वाले 82 अंक पर होंगे पास

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates /


•अभी 83 अंक पर माने जाते हैं पास
•शीघ्र ही शासनादेश जारी करने की तैयारी



लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 82 अंक पर ही पास मान लेने की तैयारी है। अभी तक 83 अंक पर पास माना जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से स्थिति स्पष्ट होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग इस संबंध में शीघ्र ही संशोधित शासनादेश जारी करेगा
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह परीक्षा 150 अंकों की होती है। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 फीसदी यानी 90 अंक प्राप्त होने पर पास किया जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक स्वयं तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को 55 फीसदी यानी 83 अंक मिलने पर पास माना जाता है।
इस पर टीईटी पास आरक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताते हुए यह तर्क दिया था कि 150 अंक में 55 फीसदी साढ़े 82 अंक बैठता है। इसलिए राज्य सरकार को 82 अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ही पास मानना चाहिए। एक अंक से फेल होने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने शासन में प्रत्यावेदन देने के साथ एनसीटीई में भी प्रत्यावेदन दिया था। एनसीटीई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यदि 82 अंक पाते हैं तो उन्हें पास मान लेना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग इसके आधार पर ही संशोधित आदेश जारी करेगा।

News Source / Sabhaar : अमर उजाला (02.02.2014)



Saturday, February 1, 2014

UPTET : सुप्रीम कोर्ट में टीईटी

UPTET : सुप्रीम कोर्ट में टीईटी

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates /



आजकल सोशल मीडिया फेस बुक पर सुप्रीम कोर्ट में टीईटी से सम्बंधित केस पर चल रही है
अभ्यर्थी सोच रहे हैं की टी ई टी मार्क्स वेटेज पर  क्या होगा ?

सबसे बड़ी बात है कि एन सी टी ई / आर टी ई एक्ट इस बारे में क्या कहता है -
एन सी टी ई / आर टी ई एक्ट कहता है कि -
१. टी ई टी परीक्षा के अंको को चयन में वेटेज दिया जाये -
9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process
however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for 
appointment


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२. अभ्यर्थी अपने टी ई टी परीक्षा के अंको को बढ़ाने के लिए टी ई टी परीक्षा को दोबारा से दे सकते है
भला कोई बेरोजगार अभ्यर्थी टी ई टी परीक्षा को दोबारा से क्यूँ दे , जब वह एक बार
परीक्षा दे कर उसे उत्तीर्ण कर चुका  है
टी ई टी अंकों के  सुधार  / वृद्धी   हेतु  , अभ्यर्थी पुन : परीक्षा  में   बैठ  सकते -
See :
Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score





CTET Notification : -
There is no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a CTET Certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving his/her score
 http://ctet.nic.in/ctetapp/validity_period.aspx

http://ctet.nic.in/ctetapp/PDF/IB_2014.pdf
12
.VALIDITY PERIOD OF CTET CERTIFICATE:
12.1
The Validity Period of CTET qualifying certificate for appointment will be seven years from the date of declaration of its result for all categories.
12.2
There is no restriction on the number of attempts a person can take foracquiring a CTET Certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving
his/her score.


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ये कुछ बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ७२८२५ शिक्षकों की भर्ती में टी ई टी मेरिट वालों का पलड़ा भारी करती हैं
इन्ही बातों को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनते वक्त संज्ञान में लिया था , और टी ई टी मेरिट वालों के पक्ष में फैसला दिया ।
साथ ही शुद्ध अकादमिक मेरिट से भर्ती पर प्रश्न चिन्ह लग गया था


लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी भर्ती सिर्फ टी ई टी मेरिट से हों , अन्य राज्यों में भर्ती - टी ई टी अंको के वेटेज से + अकादमिक अंको के वेटेज से भी हुई हैं
 उत्तर प्रदेश में टी ई टी परीक्षा दो बार हो चुकी है , सी टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी हैं , ऐसे में नयी भर्तियों टीईटी वेटेज सम्भव है ,
लेकिन किसी एक परीक्षा को आधार बना कर चयन करना सम्भव नहीं ,
और एन सी टी ई नियमानुसार चयन में टी ई टी अंको का वेटेज भी  देना है

*****
सबसे बड़ी बात हम  झोला छाप मीडिया / अल्प ज्ञानी पत्रकार वालों की तरह  बातें नहीं लिखते
आपको झोला छाप मीडिया / अल्प ज्ञानी पत्रकार लोग - टी ई टी पात्रता परीक्षा है कह कर आपके जीवन से खिलवाड़ करते हैं ,
और कई अभ्यर्थी सी टी ई टी जैसी परीक्षा में दोबारा भाग नहीं लेते ,
जबकि सी टी ई टी अपने परीक्षा के नोटिफिकेशन में अंक वृद्दि हेतु दोबारा से परीक्षा में बैठने की बात (एन सी टी ई गाइडलाइंस  के तहत ) लिखता है-
 CTET Notification : -
There is no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a CTET Certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving his/her score
 http://ctet.nic.in/ctetapp/validity_period.aspx

http://ctet.nic.in/ctetapp/PDF/IB_2014.pdf
12
.VALIDITY PERIOD OF CTET CERTIFICATE:
12.1
The Validity Period of CTET qualifying certificate for appointment will be seven years from the date of declaration of its result for all categories.
12.2
There is no restriction on the number of attempts a person can take foracquiring a CTET Certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving
his/her score.
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Shiksha Mitra News : खानपान व यूनिफॉर्म भी देखेंगे शिक्षामित्र

Shiksha Mitra News : खानपान व यूनिफॉर्म भी देखेंगे शिक्षामित्र






Lok Sabhaa Election Aaane Vaale Hain, Aur Vaadon Ka Dor Shuru -

Dusri Taraf 3 Lakh se Bhee Jyada UPTET/CTET Pass B. Ed Candidate Apnee Teacher ki Job Ke Liye Intjaar Kar Rahe hain.

Ye Dekhna Dilchasp Hogaa Ki Uttar Pradesh Sarkar Kaise Sabko Khush Kar Paayegee.
72825 Teacher Bhrtee 2 Saal Se Latkee padee hai, Aur Ab Lagbhag Sabhee Bhartiyon Ka Maamla Ant ta Supreme Court se Niklegaa.



 See News published in Amar Ujala -
Shiksha Mitra News : खानपान व यूनिफॉर्म भी देखेंगे शिक्षामित्र 

सरकार नेशिक्षामित्रों को समायोजित करने का फॉर्मूलाखोज लिया है। 

टीईटी का झंझट खत्म करते हुए इन्हेंशिक्षा सहायक बनाया जाएगा

 इनकी जिम्मेदारी सर्व शिक्षा अभियान केतहतचलनेवाली योजनाओं को देखनाहोगा। मसलन बच्चोंको कैसा खाना मिल रहाहै, यूनिफॉर्ममिला या नहीं, समय से किताबें मिल रही हैं या नहीं। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षक जो लिखा-पढ़ी के कामकरते हैं वे सब इन्हें करना होगा। विभागचाहता है कि इन्हें सहायक अध्यापक के समान 9300 से34800 वेतनमान और ग्रेड पे 4200 दे दिया जाए, पर अंतिम निर्णय पद सृजन और वित्तविभाग कीमंजूरी पर निर्भर होगा। 


राजस्थान फॉर्मूला टीईटी का नहीं फंसेगा पेंच :
  शिक्षा मित्रों को यदि शिक्षक पद पर समायोजित किया जातातो टीईटी का पेंच फंसता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने केबाद राज्य सरकार नेनियमावली बना दी है किशिक्षक बनाने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट का भी यही आदेश है। इसलिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है

नियमावली बनानेके लिए शुक्रवार को इस प्रारूप पर मंथन हुआ। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में1.70 लाख शिक्षा मित्र हैं। इनके लिए अबनया वेतनमान और पदनाम बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम1972 के नियम 19 मेंदी गईव्यवस्था के तहत निदेशालय को यह अधिकार है कि वह अलग सेपद सृजित कर सकता है। इसके आधार पर ही नया पद सृजित किया जा रहाहै। मुख्यमंत्री से पद और वेतनमान पर अनुमति मिलने केबाद कार्मिक विभागसे पदों का सृजन कराया जाएगा। इसके बाद शिक्षामित्रोंके समायोजन की प्रक्रिया शुरूहो पाएगी।



News Sabhaar : अमर उजाला(01.02.2014)

Retired Teacher as Guest Lecturer in UP हाई कोर्ट ने सरकार को दिया दोबारा स्पष्टीकरण का मौका

Retired Teacher as Guest Lecturer in UP हाई कोर्ट ने सरकार को दिया दोबारा स्पष्टीकरण का मौका

रिटायर प्रवक्ताओं की नियुक्ति का मामला



इलाहाबाद : स्नातक व परा स्नातक (यूजी व पीजी) कालेजों में मानद प्रवक्ताओं की नियुक्ति सेवानिवृत्त (रिटायर) शिक्षकों से करने के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार के स्पष्टीकरण से इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश संतुष्ट नहीं है। न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सरकार के स्पष्टीकरण से नाखुशी जाहिर करते हुए सरकार को एक और मौका विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए दिया है। याचिका दायर कर वैभव कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि सरकार का वह निर्णय गलत है जिसके द्वारा स्नातक व परास्नातक कालेजों में रिटायर शिक्षकों की प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। कहा गया है कि योग्य शिक्षित युवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहने के बावजूद रिटायर शिक्षकों की नियुक्ति कर उनसे काम लेना गलत है। मालूम हो कि कोर्ट ने पिछली तिथि पर प्रमुख सचिव उच्चशिक्षा से इस सिलसिले में जानकारी देने को कहा था कि वह बताएं कि रिटायरािक्षकों को ही क्यों दोबारा लिया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि यूजी व पीजी कालेजों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं तथा कितने रिटायर टीचर उपलब्ध हैं। याची का कहना है कि उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रवक्ताओं की नियुक्ति का अधिकार है। इसके बावजूद हजारों की संख्या में पद खाली हैं। कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने सात अप्रैल 1998 के एक शासनादेश के जरिए कालेजों की प्रबंध समितियों को निदेशक के अनुमोदन पर मानद अध्यापकों की नियुक्ति की छूट दी है और इसके तहत हजारों अध्यापक पढ़ा रहे हैं। याचिका दायर कर कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने 1998 के शासनादेश का प्रभाव नये शासनादेश 25 नवम्बर 2013 को लाकर समाप्त कर दिया है। कहा गया है कि सरकार का यह कृत्य गैर कानूनी है। याची लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पीजी कालेज, आनंद नगर, महाराजगंज में शारीरिक शिक्षक पद पर मानद प्रवक्ता है।


Sunday, January 26, 2014

Last Date to Apply for UPTET 2014 is EXTENDED

Last Date to Apply for UPTET 2014 is EXTENDED







Note: For any error in information, kindly brought to our notice through comments.So that needful can be our end for such information.

BTC, Vishist BTC, 2 Year Urdu BTC Counseling on 29th Jan 2014

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Saturday, January 25, 2014

4000 Female Candidates ki hogi bharti GGIC me चार हजार महिला शिक्षकों की होगी भर्ती -अगले महीने कैबिनेट की बैठकमें नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव रखने की तैयारी

4000 Female Candidates ki hogi bharti GGIC me चार हजार महिला शिक्षकों की होगी भर्ती
-अगले महीने कैबिनेट की बैठकमें नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव रखने की तैयारी


लखनऊ। प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक विालयों में प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (एलटी ग्रेड) पुरुषसंवर्ग में भर्ती का रास्ता साफ होने के बाद अब तकरीबन चार हजार पदों पर महिला संवर्ग में भी भर्ती प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो सकती है। इसके लिए उप्र प्रशिक्षित स्नातक सेवा नियमावली-1983 (यथा संशोधित) में संशोधन किया जाना है। जिसका प्रस्ताव फरवरी में होने वाली कैबिनेट की बैठकमें रखने की तैयारी है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन निकाला जाएगा।
सूबे में इस समय 1579राजकीय माध्यमिक विालय संचालित हैं। इनमें 558कॉलेज पुराने हैं। जबकि राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत1021विालय नए खोले गए थे। लेकिन भर्ती न होने की वजह से इनमें शिक्षकों की कमी नहीं दूर हो सकी। विभागीय जानकारों के अनुसार वर्ष 2011में एलटी ग्रेड महिला वर्ग में तकरीबन साढ़े तीन हजार शिक्षकों की भर्ती हुई थी। वर्तमान में राजकीय कॉलेजों में महिला वर्ग में 3964पद खाली हैं। इनपदों पर भर्ती का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा था। लेकिन इस दौरान उप्र प्रशिक्षित स्नातक सेवा नियमावली-1983 (यथा संशोधित) में पोस्ट ग्रेजुएट अंकों को लेकर विवाद उठगया। हालांकि बाद में शासन ने एलटी ग्रेड की नईभर्ती प्रक्रिया में पीजी वेटेज खत्म करने पर अपनी सहमति देदी।
आचार संहिता को लेकर सक्रिय हुएअधिकारी : एलटी ग्रेड में महिला संवर्ग की भर्ती का प्रस्ताव वैसे तो वर्ष 2013में ही शासन को भेजा गया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरवरी में आचार संहिता लगने की उम्मीद है। इसलिए अधिकारी चाहते हैं कि उससे पहले ही नियमावली में संशोधन कर दिया जाए ताकि विज्ञापन निकाल कर प्रक्रिया शुरू हो सके। विभाग के एकअधिकारी ने बताया कि कोशिश है कि फरवरी में होने वाली कैबिनेट की बैठकमें नियमावली संशोधन का प्रस्ताव पास हो जाए।
दूर करनी होगी विषयों में शैक्षिक योग्यता की विसंगतियां : जानकारों के अनुसार एलटी ग्रेड महिला संवर्ग में नियमावली संशोधन के साथ-साथ कई विषयों की शैक्षिक योग्यता में भी विसंगतियां हैं। इसमेंगणित, विज्ञान, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं हिन्दी विषय शामिल हैं। यदि इनविसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में जा सकते हैं


10000 PRT Post Recruitment, 72825 Teacher Recruitment, 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : 1000 Shikshak Bhrtee ki Counslling Talna Tay

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Lagbhag sabhee bhrteeyon par Supreme Court mein Sunvayee ke Karan Grehan Lag Sakta hai






































News Sabhaar : Hindustan Paper (25.1.14)

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BUMPER VACANCIES IN DELHI GOVERNMENT FOR DIET LECTURERS

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GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, INSTITUTIONAL AREA, KARKARDOOMA, DELHI-110092
Website:www.dsssb.delhigovt.nic.in

DSSSB invited online application for various posts on from eligible candidates .

Post- TGT, PGT , and many others

Organisation- GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, INSTITUTIONAL AREA, KARKARDOOMA, DELHI-110092

Pay Scale- 
9300-34800 +4200
How to apply- Online
: Only online applications will be accepted.  Applications received through any 
other mode will be summarily rejected.
Important dateOpening Date of Application: 27/01/2014 (Monday)
Closing Date of Application:  27/02/2014 (Thursday)
Last Date for Depositing Fees through SBI Challan: 28/02/2014 (Friday)






Other detail
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विज्ञान-गणित के पदों पर भर्ती नहीं

विज्ञान-गणित के पदों पर भर्ती नहीं
शिक्षामित्रों के भरोसे प्राथमिक शिक्षा



इलाहबाद।  बेसिक शिक्षा परिषद ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित के 29334 शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने के साथ बीटीसी उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के 10 हजार पदों की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती के लिए याचिका दाखिल करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने 72825 पदों के साथ उक्त भर्ती पर रोक लगा दी, जबकि प्रदेश सरकार ने इसी प्रक्रिया से जुड़ी उर्दू शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद शिक्षकों को नियुक्ति भी दे दी।

आवेदन पर ही हर अभ्यर्थी ने खर्च किए एक लाखः
प्रदेश में सत्ता के बदलने के साथ शिक्षक चयन की प्रक्रिया बदल जाने के बाद झमेले में फंसी परिषदीय शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। शिक्षक भर्ती के लिए तीन बार आवेदन लिए गए। भर्ती के लिए आवेदकों ने एक बार में तीस से चालीस हजार खर्च किए। इस प्रकार तीन बार के आवेदन में लगभग एक लाख रुपये खर्च करने के बाद भी टीईटी पास अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक पदों की भर्ती के कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और प्रक्रिया ठप पड़ी है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 2011 में शिक्षकों के 72825 पदों पर टीईटी की मेरिट के आधार पर भर्ती की घोषणा की थी। प्रदेश में सरकार बदती तो चयन का मानक बदलकर दोबारा विज्ञापन जारी कर दिया गया। पहली बार सभी आवेदन में 30 से 40 हजार खर्च करने वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन के लिए एक बार फिर इतना हर पैसा खर्च किया।
 
 
 
 प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बीते तीन वर्ष से शिक्षकों की भर्ती पर बने गतिरोध के कारण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई जैसे-तैसे हो रही है। पढ़ाने का पूरा जिम्मा शिक्षामित्रों पर है। अब तो शिक्षामित्र भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए कार्य बहिष्कार एवं धरना-प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। इस कारण एकल शिक्षकों वाले स्कूलों में पढ़ाई ठप है।

मिड-डे मील खिलाने तक सीमित हैं शिक्षक
प्रदेश केपरिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण व्यवस्था बदहाल है, जो गिनती के शिक्षक और शिक्षामित्र काम कर रहे हैं, वे भी मिड-डे मील और ग्राम प्रधान से कोआर्डिनेशन में ही लगे हैं। इनके अवकाश पर होने पर पढ़ाई के साथ मिड डे मील भी नहीं मिल पाता है। गिनती के शिक्षक मिड-डे मील की जिम्मेदारी पूरी करने तक ही सीमित हैं।

News Sabhaar : Amar Ujala / अमर उजाला ब्यूरो(25.1.14)