Monday, January 14, 2013

UPTET/ Allahabad Highcourt : Petitioner Candidate Obtains 82 Marks


UPTET/ Allahabad Highcourt : Petitioner Candidate Obtains 82 Marks and wants Qualify TET on Such Marks. Petition Dismissed and No Relief to Candidate


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 383 of 2013 

Petitioner :- Kamta Prasad 
Respondent :- State Of U.P.Thru Special Secretary & Ors. 
Petitioner Counsel :- Manoj Kumar Yadav 
Respondent Counsel :- C.S.C.,Archana Tyagi 

Hon'ble V.K. Shukla,J. 
Heard learned counsel for the petitioner and Shri Pankaj Tyagi, Advocate for respondents. 
Applications have been invited by means of advertisement dated 5th December, 2012 and the said advertisement in question proceeds to mention that only those candidates are eligible to apply, who have successfully passed the U.P. Teacher Eligibility Test. The said advertisement in question proceeds to mention that those candidates would be treated as eligible who in U.P. Teacher Eligibility Test have secured 60% marks and in reference to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and OBC category, who have received 55% marks. 
Accepted position is that petitioner has secured 54.67% marks as he has secured 82 marks in U.P. Teacher Eligibility Test out of 150 marks and petitioner's submission is that from the total number of 150 questions, it is an impossibility for a candidate to secure 55% marks as no candidate can achieve 82.5 marks in the said examination. Petitioner has further proceeded to mention that either a candidate will secure 82 marks which would mean 54.67% marks or 83 marks which would mean 55.33% marks and in view of this securing 55% marks by a candidate i.e. 82.5 is an impossibility. Petitioner in this background has contended that 54.67% marks should be rounded up and treated as 55% marks. 
Shri Manoj Kumar Yadav, learned counsel for the petitioner, contended that a practically impossible situation has been created as awarding of 82.5 marks which is equal to 55% marks is an impossibility and in view of this writ petition deserves to be allowed by considering 54.67 marks as 55%. 
Countering the said submission Shri Pankaj Tyagi, Advocate on the other hand contended that a candidate who has to be accepted as successful has to secure on the minimum side 55% marks and in view of this only those candidates who have secured 83 marks in U.P. Teacher Eligibility Test are being treated as eligible and 54.67% cannot be treated to be equivalent to 55%, as such present writ petition is liable to be dismissed. 
Question is can 54.67% marks in aggregate be treated minimum 55% in aggregate? Admittedly 54.67% marks in aggregate are less than 55% marks in aggregate. In view of this by no stretch of imagination it can be accepted that petitioner has to his credit the eligibility criteria so prescribed. Said issue in the past has already been negated by this Court, as per the judgement in the case of Ranjana Kushwaha Vs. state of U.P. 2009 (2) E&MC 94, wherein also requirement was 45% and candidate had received 44.8%, therein candidate have been held to be ineligible, and in the said judgement, have been the two earlier judgements have been referred to wherein 49.67% and 49.66% have not been accepted as equivalent to 50%, namely the case of Vani Pali Tripathi Vs. Director, 2003(1) UPLBEC 427; Pranjal Bishnoi Vs. U.P. Technical University 2003 (3) ESC 1470. In such a situation 54.67% marks cannot be treated as equivalent to 55% when emphasis is given in the eligibility criteria, to the minimum mark to be there, then said minimum makes has to be obtained by concerned candidate and there can not be any scope of compromise with the same by invoking principal of rounding up

Apex Court in the case of Orissa Public Service Commissioner. vs Rupashree Chowdhary & Anr (CIVIL APPEAL NO. 6201 OF 2011) decided on 02.08.2011 reported in 2011 (8) SCC 108 has taken view that in order to qualify in the written examination a candidate has to obtain a minimum of 33% marks in each of the papers and not less than 45% of marks in the aggregate in all the written papers in the Main examination. When emphasis is given in the Rules itself to the minimum marks to be obtained making it clear that at least the said minimum marks have to be obtained by the concerned candidate there cannot be a question of relaxation or rounding off. Relevant extract of the aforesaid judgement is being extracted below: 

"9. A bare reading of the aforesaid rules would make it crystal clear that in order to qualify in the written examination a candidate has to obtain a minimum of 33% marks in each of the papers and not less than 45% of marks in the aggregate in all the written papers in the Main examination. When emphasis is given in the Rules itself to the minimum marks to be obtained making it clear that at least the said minimum marks have to be obtained by the concerned candidate there cannot be a question of relaxation or rounding off. 
10. There is no power provided in the statute/Rules permitting any such rounding off or giving grace marks so as to bring up a candidate to the minimum requirement. In our considered opinion, no such rounding off or relaxation was permissible. The Rules are statutory in nature and no dilution or amendment to such Rules is permissible or possible by adding some words to the said statutory rules for giving the benefit of rounding off or relaxation. 
11. We may also draw support in this connection from a decision of this Court in District Collector & Chairman, Vizianagaram Social Welfare Residential School Society, Vizianagaram and Another. v. M. Tripura Sundari Devi reported in (1990) 3 SCC 655. In the said judgment this Court has laid down that when an advertisement mentions a particular qualification and an appointment is made in disregard of the same then it is not a matter only between the appointing authority and the appointee concerned. The aggrieved are all those who had similar or even better qualifications than the appointee or appointees but who had not applied for the post because they did not possess the qualifications mentioned in the advertisement. 
12. The entire record of the main written examination was also produced before us which indicates that there are also candidates who have got more than the respondent in the aggregate but has not been able to get 33% marks in each paper and have missed it only by a whisker. In case, the contention of the counsel appearing for the respondent is accepted then those candidates who could not get 33% marks in each paper in the Main written examination could and should have also been called for viva-voce examination, which would amount to a very strange and complicated situation and also would lead to the violation of the sanctity of statutory provision. 
13. When the words of a statute are clear, plain or unambiguous, i.e., they are reasonably susceptible to only one meaning, the courts are bound to give effect to that meaning irrespective of consequences, for the Act speaks for itself. There is no ambiguity in the language of Rule 24 leading to two conclusions and allowing an interpretation in favour of the respondent which would be different to what was intended by the Statute. Therefore, no rounding off of the aggregate marks is permitted in view of the clear and unambiguous language of Rule 24 of the Rules under consideration." 

The requirement under law is of having 55% marks by a candidate and in view of this a candidate who has secured less than 55% marks i.e. less than 82.5 marks in U.P. Teacher Eligibility Test, cannot be treated as eligible by any means and those candidates who have got less than 55% on plain mathematical calculation have been treated to be ineligible, accordingly, theory as has been suggested by petitioner that as it would be an act of impossibility cannot be accepted. 
Consequently no relief or reprieve can be accorded to the petitioner, and writ petition is accordingly, dismissed. 
Order Date :- 7.1.2013 
Shekhar 


UPTET / Allahabad Highcourt : Petitioner faces cancellation of appointment and after that he clears TET exam and obtain B. Ed degree


UPTET / Allahabad Highcourt : Petitioner faces cancellation of appointment and after that he clears TET exam and obtain B. Ed degree. Therefore as per Law he should be appointed on compassionate ground

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 
Case :- WRIT - A No. - 1705 of 2013 
Petitioner :- Arun Kumar Gautam 
Respondent :- State Of U.P.Thru Principal Secretary & Ors. 
Petitioner Counsel :- Niraj Tiwari 
Respondent Counsel :- C.S.C.,Shri Mrigraj Singh 

Hon'ble V.K. Shukla,J. 
Petitioner submits that earlier he had been offered appointment on the post of Assistant Teacher (Untrained) vide order dated 30th July, 2011. Petitioner submits that thereafter the said appointment in question has been cancelled vide order dated 25th June, 2012. Petitioner further submits that he has got to his credit B.Ed. degree on 25th November, 2011 and now he has even cleared the Teacher Eligibility Test, in view of this petitioner submits that there is no legal impediment whatsoever in offering appointment to him on compassionate basis. 
Consequently, in the facts of the case, District Basic Education Officer, Jaunpur, is directed to consider and redress the grievance of petitioner for grant of appointment on compassionate basis, in accordance with law, preferably within next eight weeks from the date of receipt of certified copy of this order. 
With these observations and directions, writ petition stands disposed of. 
Order Date :- 11.1.2013 
Shekhar 



UPTET / Allahabad Highcourt : Candidate/Petiotioner Demanded Interpretation of Clause 3 of Notification Regarding TET


UPTET / Allahabad Highcourt : Candidate/Petiotioner Demanded Interpretation of Clause 3 of Notification Regarding TET

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 37 

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 2366 of 2011 

Petitioner :- Prabhakar Singh And Others 
Respondent :- State Of U.P. And Others 
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare 
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhtar,Rajiv Joshi 

Hon'ble Ashok Bhushan,J. 
Hon'ble Abhinava Upadhya,J. 
This appeal along with other connected matters were heard and judgment was reserved on 16th October, 2012. 
One of the issues, which has been raised in some of the appeals, is regarding the interpretation of Clause 3 of notification dated 23rd August, 2010 issued in exercise of power conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Although some of the appellants have contended that without they having passed Teacher Eligibility Test, are eligible for appointment as Assistant Teacher to teach Class I to V but the stand of the State has not been clarified during the submissions regarding Clause 3 of the notification dated 23rd August, 2010. Thus it is necessary to further hear the learned counsel for the parties in above context. It is also necessary to note the steps taken by the State regarding appointment of teachers of basic schools during pendency of the appeal for deciding the appeals. 
Put up this appeal and other connected matters for further hearing on 10th January, 2013. 
Learned counsel for the parties be informed of the date fixed accordingly. 
Order Date :- 7.1.2013 
Rakesh 


UPTET : अभ्यर्थियों ने जलाई आदेश की प्रतियां


UPTET : अभ्यर्थियों ने जलाई आदेश की प्रतियां

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बस्ती : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रशिक्षु शिक्षक के पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया से वर्ष 2012 के बीएड डिग्री धारकों को बाहर किए जाने पर मंडल के चार हजार बीएड, टीईटी पास अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है। परिषद के इस फैसले के विरोध में अभ्यर्थियों ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की और आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

सोमवार को जहां एक तरफ लोग मकर संक्रांति का पर्व मना रहे थे वहीं दूसरी तरफ बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने के विरोध में आयुक्त न्यायालय के सामने प्रदर्शन आदेश की प्रतियां जला रहे थे। इससे पहले अभ्यर्थियों ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की।

अभ्यर्थियों ने बताया कि बेसिक शिक्षा सचिव आइपी शर्मा ने यह कहा था कि वर्ष 2011-12 के बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी मान्य है यह बात उन्होने कभी नहीं कही कि वह भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हा सकते। जब प्रदेश में हजारों छात्रों ने आवेदन कर दिया जो स्वीकार भी हो गए। अब यह कहना कि वर्ष 12 में पास अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

इस अवसर पर अमित सिंह, अजय पाल, कृष्ण विहारी पांडेय, दिनेश कुमार, मनोज कुमार, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार और शिखा श्रीवास्तव सहित मंडल के तमाम और अभ्यर्थी मौजूद रहे

News Source : Jagran (14.1.13)

UPTET : आंखों में आंसू, आवाज में आक्रोश और चेहरों पर दहशत


UPTET : आंखों में आंसू, आवाज में आक्रोश और चेहरों पर दहशत

कानपुर, शिक्षा संवाददाता: उनके आंखों में आंसू, आवाज में आक्रोश और चेहरों पर मंजिल के पास पहुंच कर पीछे ढकेले जाने की संभावना की दहशत साफ दिख रही थी। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि उनका रास्ता रोका गया तो वे संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे।

ये हालात 2011-12 की बीएड परीक्षा उत्तीर्ण टीईटी क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थी की हैं जिन्होंने हाल ही में प्राथमिक विद्यालयों में निकाली गई शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन किया है। अब संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें इस बार की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ये अभ्यर्थी मीडिया से वार्ता करने प्रेस क्लब में जमा हुए थे। हालांकि अभी तक इस संबध में कोई शासनादेश नहीं आया है परंतु न्यायालय के एक फैसले के आधार पर अधिकारियों ने इसके संकेत दिए तभी से अभ्यर्थी तनावग्रस्त हैं।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011-12 में हुई थी। उसी सत्र में बीएड में शामिल हो रहे छात्रों ने मांग की थी कि उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। उन्हें मौका मिला और प्रदेश भर में 20 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने टीईटी क्वालीफाई कर लिया। उन्हें शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर भी दिया गया। अभ्यर्थी कहते हैं कि अधिकांश ने प्रति जिला 500 रुपये शुल्क अदा करके 20 से 60 जिलों में आवेदन किया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जो 2013 में ओवर एज हो रहे हैं, उनको तो आगे मौका ही नहीं मिलेगा।

प्रेस क्लब व शिक्षक पार्क में सज्जन यादव, कैलाश गौतम, प्रदीप बाल्मीकि, प्रेम कुमार, राहुल द्विवेदी, जितेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में मौैजूद अभ्यर्थियों में कुछ इतने दुखी दिखे कि वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। कुछ इतने आक्रोश में थे कि 18 जनवरी को विधान सभा के सामने आत्मदाह करने की घोषणा कर दी। कुछ ने मुख्यमंत्री का घेराव करने की चेतावनी दी तो कुछ ने यह भी कहा कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव स्वयं शिक्षक रहे हैं, उन्हें बेरोजगार शिक्षकों की पीड़ा महसूस करनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बाहर करके अपनों को चयनित करने की साजिश की जा रही है।


News Source : Jagran ( 14.1.13)
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Aatmdah Kayron Ka Kaam Hai. Jeevan mein aage utho Safaltaa ke Leeye Apne Pryaas Jaree Rakho. Nischit Roop Se Safal Hoge.

Jeevan Behad Anmol Hai. Insaan Agar Haar Na Maane To Kya Nahin Kar Sakta.

Kar Khudee Ko Buland Itnaa Ki Khuda Tujhse Pooche Bata Teree Rajaa Kya Hai

Man Ke Haare Haar Hai Man Ke Jeete Jeet.

UPTET : टीईटी मोर्चा अंतिम निर्णय तक लड़ेगा


UPTET : टीईटी मोर्चा अंतिम निर्णय तक लड़ेगा

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मुजफ्फरनगर । टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को टाउन हाल परिसर में हुई, इसमें जिलाध्यक्ष बालकेश चौधरी ने कहा कि मोर्चा अंतिम निर्णय तक लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लडेम्गा। उन्होंने मोर्चा के सदस्यों से पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। बालकेश चौधरी ने कहा कि टीईटी के पुराने विज्ञापन को रद्द करने के सरकार के निर्णय पर निराशा बनी है। सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में निर्णय को डबल बेंच में ले जाने का निर्णय लिया।


उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई है। जिसकी सुनवाई 21 जनवरी को है। बैठक में सुनील पंवार, मनोज कुमार, हरेंद्र सिंह, प्रशांत राणा, राजीव कुमार, नदीम, वकील, अलंकार शर्मा, सिद्धार्थ, मुकेश सैनी, अरविंद कुमार, जितेंद्र सिंह, मुनीश कुमार, सुषमा, मोनिका, मंजू आदि उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता अनार सिंह राणा व संचालन सुधीर कुमार ने किया


News Source : LiveHindustan ( 14.1.13)

UPTET : बीएड अभ्यर्थियों ने दी अनशन की धमकी


UPTET : बीएड अभ्यर्थियों ने दी अनशन की 
धमकी

शाहजहांपुर : वर्ष 2011-12 में उत्तीर्ण बीएड व टीईटी धारकों को भर्ती प्रक्रिया से शासन की ओर से बाहर किए जाने की आशंका से ग्रस्त अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया। बाद में नगर मजिस्ट्रेट गौरव वर्मा को ज्ञापन दिया।
सूरज तिवारी, कुलदीप, गौरव शुक्ला, मनोज यादव, सुमनलता, मनेश देव सिंह, रंजीत, चंद्रबरन सिंह, हर्षित द्विवेदी, मनोज कुमार, नेकपाल यादव व गंगा प्रसाद आदि ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में पहली बार आयोजित टीईटी परीक्षा में शासन की संशोधित घोषणा में सभी अध्ययनरत बीएड अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई थी। उसी शासनादेश के तहत सत्र 2011-12 के अध्ययनरत बीएड छात्र टीईटी परीक्षा में बैठे और बहुत से छात्र उत्तीर्ण भी हुए जिनको माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से पांच साल की वैधता के प्रमाण पत्र भी जारी हुए। प्रदेश शासन ने पुरानी भर्ती प्रक्रिया 2011 को रद कर नई भर्ती प्रक्रिया 2012 के तहत बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश कोई नए नहीं थे। इसलिए इन अभ्यर्थियों ने सभी अर्हताएं पूरी करने के कारण आवेदन किया था। हर अभ्यर्थी को लगभग बीस हजार का खर्च भी उठाना पड़ा। अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा नवम्बर 2011 में उत्तीर्ण की। बीएड का सत्र 2011 में ही जुलाई-अगस्त में प्रारंभ हो गया था। ऐसे में 2012 में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना अनुचित है।

News Source : Jagran (14.1.13)

UPTET : डबल बेंच में अपील करंेगे


UPTET : डबल बेंच में अपील करंेगे

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देवरिया। उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक टाउनहाल परिसर में हुई। इसमें सरकार की अदूरदर्शी सोच व बेस आफ सेलेक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट के डबल बेंच में अपील करने की बात कही गई। 
बैठक में जिला प्रभारी शैलेष मणि ने कहा कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती में राज्य सरकार ने बेस आफ सेलेक्शन को बदलकर कुत्सितता का परिचय दिया है। नए विज्ञापन में पहले के विज्ञापन में सम्मिलित व संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों की आयु सीमा का ख्याल नहीं रखा है। 


News Source : अमर उजाला ब्यूरो (14.1.13)

UPTET : शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग


UPTET : शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग

बस्ती। विशेष बीएड धारक बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की बैठक में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की मांग की। 
किसान डिग्री कालेज परिसर में हुई बैठक में विशेष बीएड धारकों की नियुक्ति की मांग उठी। शिक्षक भर्ती में 10 प्रतिशत सीट विशेष बीएड धारकों को मिले। एसडी चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट में टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों के आरक्षण की याचिका दायर है। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

News Source : अमर उजाला ब्यूरो (14.1.13)


UPTET : बंद स्कूलों में तैनाती पाएंगे नए शिक्षक


UPTET : बंद स्कूलों में तैनाती पाएंगे नए शिक्षक 

•बीएसए से मांगी गई बंद और एकल विद्यालयों की सूची 

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग नियुक्त होने वाले 72 हजार 825 नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के बंद और एकल स्कूलों में तैनाती देगा। इसके लिए नए सिरे से ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कराई जा रही है। प्रदेश में वैसे तो पूर्व में तैयार कराई गई सूची के मुताबिक एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 14 हजार 274 और बंद स्कूल 987 हैं। नव नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में नियमावली के मुताबिक महिला को दो साल और पुरुष को पांच साल रहना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही इन शिक्षकों की दूसरे जिलों या फिर उसी जिले के किसी दूसरे स्कूल में तैेनाती दी जाएगी।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली के मुताबिक नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों को पहले ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में तैनाती दी जाती है। तैनाती के लिए बंद और एकल शिक्षक वाले स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रदेश में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मार्च से तैनाती दी जानी है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग नए शिक्षकों को तैनाती देने की तैयारियों में जुट गया है। शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा तो जिलेवार तैयार कराया गया था, लेकिन बंद और एकल शिक्षक वाले स्कूलों का ब्यौरा तैयार नहीं हो पाया है।


News Source : अमर उजाला ब्यूरो (14.1.13)

UPTET : टीईटी परीक्षा न कराने पर जताई नाराजगी


UPTET : टीईटी परीक्षा न कराने पर जताई नाराजगी 

•बीएड वर्ष 2012 के प्रशिक्षुआें की बैठक में जताया गुस्सा

बस्ती। बीएड 2012 के प्रशिक्षुआें ने रविवार को कटेश्वर पार्क में बैठक कर टीईटी परीक्षा कराने में सरकार के उदासीन रवैए की निंदा की।
अध्यक्षता कर रहे नितेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 72825 प्राथमिक शिक्षकाें की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन टीईटी की अनिवार्यता के कारण 2012 के बीएड डिग्री धारक इससे वंचित हो गए हैं। आगामी भर्ती में भी इन्हें निराशा ही दिखाई दे रही है। कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही टीईटी परीक्षा कराने की घोषणा नही की तो विवश होकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। बैठक में राजेश चतुर्वेदी, दीपक पटेल, विजय राय, रोहित वर्मा, संतोष यादव, दीपक यादव, अभिषेक वर्मा, महेश पांडेय, जगजीवन राम, ताबिश, मनीष, उत्तम, राकेश मणि, आशीष यादव, हरिशंकर, राजकपूर, राजकिशोर चौधरी आदि उपस्थित रहे। 

News Source : अमर उजाला नेटवर्क (14.1.13)


UPTET 72825 : Number of Applications for Teachers Against Number of Posts


UPTET 72825 : Number of Applications for Teachers Against Number of Posts

As per info shared on Facebook (might be taken from news paper cutting) -

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List for Number of Candidates applied against teacher recruitment district-wise is -










First Cut-off merit list expected to be very high as same candidate may applied in many districts.

I don't know , it is taken from which news paper as it is shared by FB member.

UPTET : टीईटी के बुखार को मन से निकाल फेंके:नौशाद


UPTET : टीईटी के बुखार को मन से निकाल फेंके:नौशाद

सहारनपुर(जासं): उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद अहमद ने कहा कि शिक्षा मित्र अपने मन से टीईटी के बुखार को निकाल दें क्योंकि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजित किया जायेगा।

रविवार को गांधी पार्क में हुई बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के मांगों के प्रति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। फरवरी में जिले के मंत्रियों के साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी का संघ द्वारा स्वागत किया जायेगा। जिलाध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि जल्द ही पांच हजार का मानदेय शिक्षा मित्रों के खातों में जायेगा। अमरपाल को रामपुर मनिहारान ब्लाक अध्यक्ष, अमजद अली खान को जिला महासचिव, शबी हैदर, अमरीश सैनी, इरफान अली, शमीम अहमद, प्रमोद कुमार, सलीम अहमद व सुशील को उपाध्यक्ष, रविन्द्र कुमार को जिलामंत्री, मोहसीम को जिला मीडिया प्रभारी व मजहर हसन को प्रचार मंत्री बनाया गया। इस दौरान शिव कुमार, अंजू यादव, टीटू, अमरपाल, प्रवेज, कलीम आलम आदि उपस्थित रहे। अध्यक्षता संजय शर्मा व संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद अहमद ने किया

News Source : Jagran (14.1.13)

UPTET :मोअल्लिम वाले आज मिलेंगे मुख्यमंत्री से


UPTET :मोअल्लिम वाले आज मिलेंगे मुख्यमंत्री से

लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता हटाकर मोअल्लिम-ए-उर्दू वालों को शिक्षक बनाने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करेगा। मोअल्लिम-ए-उर्दू वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक आफताब आलम ने बताया कि तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। इसके बाद भी बात न बनी तो 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 में सपा सरकार ने 100 अंकों का उर्दू निबंध का टेस्ट लेकर नियुक्ति दी थी। इसी आधार पर इस बार भी नियुक्ति दी जानी चाहिए


News Source : Amar Ujala (14.1.13)

Saturday, January 12, 2013

UPTET : बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन सही


UPTET : बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन सही
दिसंबर-11 का विज्ञापन रद्द करने के निर्णय पर हाईकोर्ट की मुहर

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में किए गए 15वें संशोधन को सही ठहराया है। इसी क्रम में न्यायालय ने 30 दिसंबर 2011 को जारी 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन रद करने के सरकार के फैसले को भी सही कदम करार दिया है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के अन्य मुद्दों पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की है
अखिलेश त्रिपाठी और सैकड़ों अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने कहा, यह स्थापित विधि है कि राज्य सरकार चयन प्रक्रिया को किसी भी समय संशोधित या रद्द कर सकती है। बशर्ते कि वह नियमों के विपरीत या मनमाने तरीके से न किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2011 के विज्ञापन को रद करने का फैसला मनमाना और अवैध नहीं है। 

याचीगण का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और अन्य वकीलों ने कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई नई प्रक्रिया एनसीटीई रेग्युलेशन के विपरीत है। क्योंकि एनसीटीई ने टीईटी को महत्व देने की बात कही है। जबकि राज्य सरकार ने अपने नए भर्ती नियम में टीईटी को मात्र अर्हता माना है। अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कहा कि पूर्व में जारी शासनादेश एवं विज्ञाप्ति एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत थी क्योंकि उसमें प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं था। इसे अब संशोधित कर लिया गया है। मौजूदा विज्ञापन विपरीत नहीं है। एनसीटीई के वकील रिजवान अली अख्तर ने कहा कि एनसीटीई ने शिक्षा के निशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की। इसके बाद एनसीटीई ने टीईटी के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए

News Source : Amar Ujala (12.1.13)
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Next hearing will be on 15th Jan 2013.
Where it may be possible that many candidates who applied earlier in old advt, and again dispatch their application information to SCERT , Lucknow then their application will consider or not.

Friday, January 11, 2013

LT Grade Male Teacher Cut-off List Uttar Pradesh


LT Grade Male Teacher Cut-off List Uttar Pradesh

LT Grade Cut off merit list Sharanpur Mandal -




LT Grade Meirt Cut-off List - Agar Mandal -




Note - For authentication, please verify details from concerned authority. As above info is taken from a facebook user.

UPTET : टीईटी:जेल में रिकार्ड की गई आरोपियों की आवाज


UPTET : टीईटी:जेल में रिकार्ड की गई आरोपियों की आवाज

  
कानपुर: टीईटी मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब अभियोजन ने बचाव पक्ष के सवाल पर विवेचना जारी रहने की बात कह दी। इस पर अदालत ने अभियोजन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

शुक्रवार को देहात जिला जज धर्मवीर सिंह की अदालत में टीईटी मामले पर सुनवाई शुरु हुई। माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक के अधिवक्ता अमर सिंह सेंगर व ब्रजेश कुमार सिंह की ओर से दलील दी गई कि सीओ ने उनके मुवक्किल समेत तीन लोगों की जेल में आवाज रिकार्डिग की जबकि पुलिस अदालत में चार्जशीट लगा चुकी है और इस पर बहस चल रही है। अदालत के पूछने पर अभियोजन अधिकारी ने विवेचना जारी रहने की बात कही। इस पर अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने भी कहा कि विवेचना पूरी होने के बाद आवाज रिकार्डिग का कोई मतलब नहीं रहता इसलिए पहले यह तय करना जरुरी है कि विवेचना चल रही है फिर खत्म हो गई। इस पर अदालत ने 16 जनवरी की तारीख तय करते हुए अभियोजन से जवाब मांगा है। बताते चलें कि टीईटी मामले में सभी 12 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है। शुक्रवार को भी इस मामले में सभी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर की अदालत में पेश किया गया। इस मामले में आरोप पत्र पर 24 जनवरी को सुनवाई होनी है। एक आरोपी अमरेंद्र जायसवाल के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से उच्च न्यायालय गए थे लिहाजा उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया


News Source : Jagran (11.1.13)

UPTET : यूपीटीईटी / इलाहबाद हाई कोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की सुनवाई


UPTET : यूपीटीईटी / इलाहबाद हाई कोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की सुनवाई 

Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]
Petitioner:AKHILESH TRIPATHI & OTHERS
Respondent:STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):SIDDHARTH KHARE
Counsel (Res.):C.S.C.
Category:Service-Writ Petitions Relating To Secondary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:09/08/2012
आज जिस तरह की सूचनाएँ मिली है फेसबुक  से -
उससे पता चला है की -
कोर्ट ने सरकार द्वारा भर्ती नियमों में बदलाव , सरकार का पालिसी डिसीजन माना है और 
उसमें दखल न देने की बात कही है ।
एन सी टी ई के नियमों में वेटेज की बात को सरकार के ऊपर छोड़ा है जैसे कि नियोक्ता के ऊपर है कि वह क्या और कितना वेटेज दे ।
अगली डेट 15 जनवरी की लगी  है और शायद उसमें एस सी ई आर टी को आवेदन भेजे जाने व अन्य मसलों पर निर्णय हो सकता है 
हालाँकि अभी यह खबर प्रमाणित नहीं है क्यूंकि हाई कोर्ट में क्या लिख कर आता है उसको देखने के बाद ही पता चलेगा ।


For authentication, See court judgement copy from  http://allahabadhighcourt.in /  http://elegalix.allahabadhighcourt.in

Thursday, January 10, 2013

UPTET : Exemption Demanded from TET Exam by a Candidate/Petitioner Having B. Ed (Special Edication)


UPTET : Exemption Demanded from TET Exam by a Candidate/Petitioner Having B. Ed (Special Edication)

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 20 

Case :- MISC. SINGLE No. - 33 of 2013 

Petitioner :- Ramesh Chandra Singh & Others 
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy. Deptt. Of Basic Education &Or 
Petitioner Counsel :- Sandeep Sharma 
Respondent Counsel :- C.S.C. 

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J. 
Heard Shri Sandeep Sharma, learned counsel for the petitioners and the learned Standing Counsel. 
The submission of learned counsel for the petitioners is that the Rules of Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service (Sixteenth Amendment) Rules, 2012 (in short 'Rules, 2012') were amended vide notification dated 04th December, 2012 and eligibility for Trainee Teachers has been provided as Bachelors Degree from a University established by law in India or a Degree recognized by the Government equivalent thereto together with B. Ed./B. Ed. (Special Education)/D. Ed. (Special Education) qualification and passed the Teacher Eligibility Test, conducted by the State Government or by the Government of India. However, in the case of B. Ed. (Special Education) and D. Ed. (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered. 
Further submission of learned counsel for the petitioners is that the petitioners possess the qualification as prescribed under the Rules, 2012, but the Government Order issued on 05.12.2012 and the advertisement which was issued in pursuance thereof for holding the Teachers Eligibility Test for appointment of Trainee Teachers, do not contain the said qualifications. In this background, the submission of learned counsel for the petitioners is that the Government Order dated 05.12.2012 is contrary to the existing Rules, which has been amended vide notification dated 04.12.2012. It is also submitted by Shri Sharma that as per notification dated 23.08.2010 of the National Council for Teacher Education, the teachers of class 1 to 5 possessing B. Ed. qualification, or a teacher possessing B. Ed. (Special Education) or D. Ed (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognized six months' special programme on elementary education. Therefore, said persons will not be required to have TET qualifications. 
Learned counsel for the petitioners further submitted that since the petitioners are working since 2006, therefore, they are required to complete six months special course. This submission of learned counsel for the petitioners requires consideration. 

Learned Standing Counsel prays for and is granted two weeks' time to seek instruction/file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, be filed within a week thereafter. List immediately thereafter. 
In the meantime, it is provided that Secretary, Basic Education, U.P. will examine the issue as to whether the Government Order dated 05.12.2012 and the advertisement issued in pursuance thereof, has been issued strictly in accordance with the amended Rules vide notification dated 04.12.2012 or not, before the last date of submission of the application forms

Order Date :- 4.1.2013 
ashok 


UPTET : विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण खत्म न हो


UPTET : विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण खत्म न हो

गोवर्धन: विशिष्ट बीटीसी में महिलाओं का आरक्षण समाप्त करने को लेकर आक्रोश जताया है। सड़क पर उतरकर आदोलन करने की धमकी दी है। श्रीबाबू लाल महाविद्यालय की शिक्षिकाओं ने आरक्षण समाप्ति पर आदोलन की नींव रख दी है। मंगलवार को कार्य से विरत होकर उन्होंने शासन प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। प्रो. संगीता वर्मा के अनुसार एक तरफ देश में महिला आरक्षण के लिए मशक्कत की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण समाप्त करके सरकार दोगली नीति अपना कर महिलाओं को भ्रमित कर रही है। प्रो. नेहा शर्मा ने कहा कि गुपचुप तरीके से महिलाओं का विरोध करना शासन प्रशासन को शोभा नहीं देता, महिला आरक्षण लागू नहीं किया तो संघर्ष कर आरक्षण लेंगे

डॉ. सोनिका जायसवाल के अनुसार विशिष्ट बीटीसी में अगर जल्द आरक्षण लागू नहीं किया गया तो पहले लखनऊ और बाद में दिल्ली का घेराव किया जाऐगा। प्रो. रजनी कुमारी ने चुपचाप आरक्षण समाप्त करने के फैसले को कायरता की संज्ञा देते हुये कहा कि अगर समाप्त ही करना था तो पहले सूचना क्यों नहीं दी गई। इसके लिए वह आदोलन का हिस्सा बनकर बलिदान देने के लिऐ तैयार हैं। डॉ. मनीषा जैन के अनुसार अगर दम है तो देश में सभी आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त करना मानसिक संकीर्णता को दर्शाता है

News Source : Jagran ( 7.1.13)
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If you empower a women, it means you empower a family.
Women are 50% in this country and for education of a child (especially in primary section) female teachers perform a better role.

As you see male candidates are preferred in defense /police domain.

However, In these days good job is needed by every one either male or female, But whoever selected for such posts should perform his/her job with full accountability so that govt. schools will not lag with convent schools.
Unemployment rate is very high therefore male candidates also needed a good job with social security.