Tuesday, June 3, 2014

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : प्रदर्शन कर रहे टीईटी शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, देखें तस्वीरें

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : प्रदर्शन कर रहे टीईटी शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, देखें तस्वीरें


प्रदर्शन कर रहे टीईटी शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, देखें तस्वीरें
लखनऊ. मंगलवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा शहर में हुए विरोध-प्रदर्शन के चलते जमकर लाठीचार्ज हुआ। इसमें कई शिक्षक घायल भी हो गए। गुस्साए लोगों ने बसों को रोककर तोड़फोड़ की। साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस कारण लोगों को जबरदस्त जाम का सामना करना पड़ा। हुसैनगंज से लेकर हजरतगंज तक चारों तरफ जाम ही जाम को देखने को मिला। इसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई।

कई घंटे बीत जाने के बाद भी सरकार या जिला प्रशासन की ओर से कोई हरकत न देखकर प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध टूट गया और वे 1.30 बजे के आस-पास बर्लिंग्टन चौराहे पर उत्पात मचाना शुरू कर दिए।

प्रदर्शनकारियों ने पांच सिटी बसों पर पथराव किया और उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर डाला। इतना ही नहीं गुस्साए इन परीक्षार्थियों ने कई दूसरे निजी वाहनों भी पथराव किया। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने लगी। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।

घंटों चली इस मुठभेड़ में प्रदर्शनकारियों सहित कई आम लोग भी घायल हो गए। बड़ा मंगल होने की वजह से सड़क पर रोज की अपेक्षा ज्यादा भीड़ थी, ऐसे में इस मुठभेड़ से आम लोग घंटों परेशान होते रहे।








प्रदर्शनकारियों ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में नियुक्ति प्रक्रिया के संचालन में बरती जा रही कथित लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंगलवार को भारी संख्या में पहुंचे शिक्षकों की मांग थी कि प्रदेश सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द कार्रंवाई करे।

दोपहर में विधानसभा पहुंचे टीईटी योग्यताधारियों ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि डायट द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में लापरवाही बरती जा रही है। कोर्ट ने 72 हजार 825 शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। पर डायट लापरवाही कर रहा है।

शिक्षकों के मुताबिक, आलम यह है कि अभी तमाम आवेदकों के आवेदनों की फीडिंग नहीं कराई जा सकी है। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने में कुछ दिनों का समय शेष रह गया है। इस कारण उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है


*

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2014 को 72,825 सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्रदेश सरकार भर्ती संबंधी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने का वक्त देते हुए कहा था कि ये भर्तियां नवंबर 2011 के विज्ञापन के मापदंडों पर ही हों। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर करने के लिए राज्य सरकार को तीन महीने का समय दिया है


बता दें कि 2011 मायावती ने टीईटी के नियमों में संशोधन करते हुए टीचर्स का सेलेक्शन मेरिट के आधार पर कर दिया था। वहीं, 2014 में अखिलेश सरकार ने चयन प्रक्रिया में फेरबदल किया। नए नियम के तहत टीचर्स का चयन एकेडमिक आधार पर किया जाएगा।

टीईटी परीक्षा में धांधली और चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। सरकार की नीतियों के विरोध में टीईटी पास कर चुके कैंडिडेट्स ने कई बार सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भी किया

*
 क्या है शिक्षक पात्रता परीक्षा

टीईटी (Teachers Elijabeliti Test) यानि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2009 में जब शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया गया। इसके तहत यह तय कर दिया गया कि टीचर बनने के लिए टीईटी परीक्षा पास करना का जरूरी होगा। नए टीचर्स  का सेलेक्शन टीईटी पास करने के बाद एकेडमिक आधार पर किया जाएगा। टीईटी का टेस्ट वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं, जिन्होंने बीएड या बीटीसी किया हो।

राज्य में प्राइमरी टीचर बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को टीईटी पास करना जरूरी होगा। वहीं, केंद्रीय विद्यालयों में टीचर बनने के लिए सीटीईटी (Central Teachers Elijabeliti Test) पास करना अनिवार्य होगा।
**

क्या है इनकी मांगें

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती 12 सप्ताह में करने का आदेश दिया है। दस सप्ताह निकल चुके हैं, फिर भी राज्य सरकार इस पर खामोश है, और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

उधर, प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बताते चलें कि राज्य सरकार ने कई बार भर्ती प्रक्रिया के लिए समय बढ़ाए जाने की बात कही है।


 
News Source / Sabhaar : dainikbhaskar.com | Jun 03, 2014, 16:17PM IST
********************



UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup


Monday, June 2, 2014

अखिलेश ने दिलाया भरोसा, जल्‍द ही 72 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती

अखिलेश ने दिलाया भरोसा, जल्‍द ही 72 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती

मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए जल्‍द ही प्रदेश में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

News Sabhaar : ETV UP/Uttarakhand | Sun Jun 01, 2014 | 22:51 IST
*************
 




UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टी ई टी मोर्चा सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार 72825 शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी से नाराज

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टी ई टी मोर्चा सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार 72825 शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी से नाराज

3 जून को लखनऊ में शांतिपूर्ण आंदोलन की तैयारी में जुटा टी ई टी मोर्चा  

सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को दिए आदेश में   शिक्षकों की भर्ती 12 हफ्ते  में कहा था
और यह समय सीमा जल्द ही समाप्त होने वाली है ,लेकिन अभ्यर्थीयों की काउंसलिंग सम्बन्धी कोई
आदेश / खबर न आने से अफरा तफरी  का माहोल है और अभ्यर्थीयों के बीच बेचैनी बढ़ी हुई है ,
 

2.5 साल से भर्ती का इन्तजार कर रहे अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं
See News :


3 जून को विधानसभा का होगा घेराव

फतेहपुर  : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की जिला इकाई की बैठक रविवार को नहर कॉलोनी मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जीतेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 मार्च 2014 को 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को 12 सप्ताह के अंदर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया शुरू नहीं की है। सरकार की नीति से टीईटी धारकों में आक्रोश व्याप्त है। इस लिए प्रांतीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि 3 जून को विधानसभा का घेराव होगा। जिले से भी सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करना है। इस मौके पर विपिन श्रीवास्तव, कपिल, राजेंद्र, लक्ष्मीकांत, दीपाली श्रीवास्तव, परमेश, आशीष, सत्येंद्र, रामू, प्रणव, रामबाबू आदि उपस्थित रहे

News Source / Sabhaar : Jagran (Jun 02,2014 01:00:38 AM)

****************************
आंदोलन की राह पर टीईटी संघर्ष मोर्चा

  सिद्धार्थनगर : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा सिद्धार्थनगर की एक बैठक रविवार को स्थानीय माधव वन विहार पार्क में हुई, जिसमें संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रदेश सरकार के रवैये पर आक्रोश जाहिर किया तथा आगामी तीन जून को विधान सभा लखनऊ का घेराव कर प्रदेश सरकार को चेताने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार पांडेय ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बेरोजगारों की कतई पक्षधर नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा 20 मार्च को ही यह आदेश दिया गया था कि सभी 72825 शिक्षकों की भर्ती 12 सप्ताह के अंदर कर ली जाये। पर राज्य सरकार इसका अनुपालन करने से कन्नी काट रही है। सरकार द्वारा इस पर आज तक शासनादेश तक जारी नही किया गया। इसको संघर्ष मोर्चा के प्रदेश इकाई द्वारा अब करो मरो का ऐलान किया है। जिसके तहत लखनऊ तीन जून विधान सभा का घेराव कर टीईटी संघर्ष मोर्चा अपने हक की मांग करेगा। अष्टभुजा, संतोष कुमार, गिरीश, बुद्धिराम, अमरनाथ यादव, साधना, शैलेश उपाध्याय, एजाज अहमद, राजेश उपाध्याय, विनय सिंह, देव प्रकाश, अतुल मिश्रा, ऋषिकेश मिश्र व जितेन्द्र जायसवाल आदि मौजूद रहे


News Source / Sabhaar : Jagran (Sunday,Jun 01,2014 11:27:27 PM)
*******************************

नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण न होने पर टीईटी अभ्यर्थियों में आक्रोश


 कासगंज (एटा): टीईटी बेरोजगार संघ की बैठक संघ के कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा 72825 टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण न किए जाने पर आक्रोश जताया गया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री से मांग की गई कि प्रकरण में हस्तक्षेप कर नियुक्तियों को पूर्ण कराएं जिससे टीईटी अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सगर ने कहा कि 72825 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला प्रदेश सरकार ठंडे बस्ते में डाले हुए हैंजबकि बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे टीईटी अभ्यर्थी तनाव में है।
संघ के जिला मंत्री मयूरेश दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार के विरुद्ध टीईटी अभ्यर्थी लामबंद होकर आंदोलन करेंगे जिसमें विधान सभा का घेराव धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। बैठक में मुहम्मद शाकिर, कृष्णगोपाल, सुनील कुमार, शाहिद रफी, मुहम्मद शाकिर, चंदन भारद्वाज, रमेश चंद्र, योगेंद्र सिंह, शिवकुमार पाठक, शेर सिंह, प्रवेश कुमार, पूनम, अर्चना शर्मा, लता वर्मा सहित आदि टीईटी अभ्यर्थी मौजूद थे
 News Source / Sabhaar : Jagran (2.6.2014)
 *******************************************





UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 72825 शिक्षक भर्ती काविवाद । (2012 बीएड वालों ने दायर की याचिका )

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 72825 शिक्षक भर्ती काविवाद । (2012 बीएड वालों ने दायर की याचिका )





UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup



इलाहबाद : 72825 शिक्षक भर्ती में शामिलकरनेके लिए बीएड2012 वालोंने सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दाखिल की है।
13 नवम्बर 2011 को हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपीयरिंग वालों को मिला था मौका ।
इनमे कुछ सीटीईटी पास अभ्यर्थी जिनको सपा सरकार ने 2012 वाली भर्ती में दिया था मौका

Sunday, June 1, 2014

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी योग्यताधारियों ने किया प्रदर्शन

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी योग्यताधारियों ने किया प्रदर्शन




UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup


टीईटी योग्यताधारियों ने किया प्रदर्शन

ज्ञानपुर (भदोही) : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण योग्यताधारियों ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की ओर से उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के संचालन में बरती जा रही कथित लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। शनिवार को कलेक्ट्रेट धमके लोगों ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर मामले को संज्ञान में लेकर कार्रंवाई कराने की मांग उठाई।

पूर्वाह्न में कलेक्ट्रेट पहुंचे टीईटी योग्यता धारियों ने प्रदर्शन कर आरोप मढ़ा कि डायट द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने में लापरवाही बरती जा रही है। कहा कि न्यायालय तक ने 72825 शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है किंतु डायट की लापरवाही का आलम यह है कि अभी तमाम आवेदकों के आवेदनों की फीडिंग नहीं कराई जा सकी है, जबकि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने में चंद दिनों का समय शेष रह गया है। कहा कि इससे उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है।

प्रदर्शन के पश्चात जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई कराने की मांग की। चेताया कि शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया न पूरी करने पर वह आंदोलन को विवश होंगे। प्रदर्शन में वीरेंद्र कुमार, विजयनाथ पाल, विकास मिश्र, सचिन पांडेय, अजय चतुर्वेदी, विजय प्रकाश, भूपेंद्र यादव व अन्य थे।


News Source / Sabhaar : Jagran (Publish Date:Sunday,Jun 01,2014 12:20:02 AM)

Saturday, May 31, 2014

UPTET : Case Related to 15th Amendment

UPTET : Case Related to 15th Amendment
UPTET : Case Related to 15th Amendment






UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup



Petitioner ne 15th Amendment ko Side mein rakhkar Junior Primary School mein Bhrtee Kee Maang Kee Thee,

Jis Par court ne kaha kee yeh PIL hai, Individual Petitioner kee request hotee to entertain karte

Agar uprokt baat likhne mein koee galtee ho to batayen.


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 24548 of 2014

Petitioner :- Atul Kumar Singh And 6 Others
Respondent :- State Of U.P. And 7 Others
Counsel for Petitioner :- D.P. Rajbhar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,A.S.G.I. 2014/9458,R.A. Akhatar

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Dilip Gupta,J.

In a petition which is purportedly filed in the public interest, the petitioners seek the following reliefs:
"I-Issue a Writ, order or direction in the nature of mandamus to Respondent No.-1 for completing the entire process till the substantive appointment and posting of Assistant Teachers to all the Petitioners as well as other similarly situated Candidates within a reasonable stipulated time period who have applied against the vacant post of 10,000 Assistant Teachers which has been initiated as per the advertisement dated 17-10-2013 (Annexure No.-4) under Rule-14 of '1981 rules' by different District Basic Education Officers from different districts prior to set aside order of 15th Amendment of '1981 rules' by Hon'ble Division Bench in the case of Shiv Kumar Pathak and Others (Supra).
II- Issue a Writ, order or direction in the nature of mandamus for Commanding to Respondent no.-1 for granting substantive appointment to all the Petitioners as well as other similarly situated candidates who have applied against the vacant Posts of 10,000 Assistant Teachers advertised on 17-10-2013 for Junior Primary schools in different districts."

The learned Standing Counsel has raised a preliminary objection to the maintainability of the public interest litigation on the ground that a public interest litigation in a service matter would not be maintainable. In Ayaaubkhan Noorkhan Pathan Vs. State of Maharashtra and others1, the Supreme Court followed the earlier decisions in Duryodhan Sahu Vs. Jitendra Kumar Mishra2, Dattaraj Nathuji Thaware Vs. State of Maharashtra3 and Neetu Vs. State of Punjab4 as regards the filing of a public interest litigation in service matters and held that such a course of action would not be permissible so far as service matters are concerned. Hence, following the well settled position in law, we decline to entertain this petition, which is purportedly filed in the public interest. However, we clarify that if the grievance is raised by an aggrieved individual, the dismissal of this public interest litigation shall not be construed as any finding of the Court on the merits of the issues raised. The petition is, accordingly, dismissed. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 30.4.2014
VMA
(Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)

(Dilip Gupta, J.)

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3292942



Petitioner ne 15th Amendment ko Side mein rakhkar Junior Primary School mein Bhrtee Kee Maang Kee Thee,

Jis Par court ne kaha kee yeh PIL hai, Individual Petitioner kee request hotee to entertain karte

Agar uprokt baat likhne mein koee galtee ho to batayen.


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 24548 of 2014

Petitioner :- Atul Kumar Singh And 6 Others
Respondent :- State Of U.P. And 7 Others
Counsel for Petitioner :- D.P. Rajbhar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,A.S.G.I. 2014/9458,R.A. Akhatar

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Dilip Gupta,J.

In a petition which is purportedly filed in the public interest, the petitioners seek the following reliefs:
"I-Issue a Writ, order or direction in the nature of mandamus to Respondent No.-1 for completing the entire process till the substantive appointment and posting of Assistant Teachers to all the Petitioners as well as other similarly situated Candidates within a reasonable stipulated time period who have applied against the vacant post of 10,000 Assistant Teachers which has been initiated as per the advertisement dated 17-10-2013 (Annexure No.-4) under Rule-14 of '1981 rules' by different District Basic Education Officers from different districts prior to set aside order of 15th Amendment of '1981 rules' by Hon'ble Division Bench in the case of Shiv Kumar Pathak and Others (Supra).
II- Issue a Writ, order or direction in the nature of mandamus for Commanding to Respondent no.-1 for granting substantive appointment to all the Petitioners as well as other similarly situated candidates who have applied against the vacant Posts of 10,000 Assistant Teachers advertised on 17-10-2013 for Junior Primary schools in different districts."

The learned Standing Counsel has raised a preliminary objection to the maintainability of the public interest litigation on the ground that a public interest litigation in a service matter would not be maintainable. In Ayaaubkhan Noorkhan Pathan Vs. State of Maharashtra and others1, the Supreme Court followed the earlier decisions in Duryodhan Sahu Vs. Jitendra Kumar Mishra2, Dattaraj Nathuji Thaware Vs. State of Maharashtra3 and Neetu Vs. State of Punjab4 as regards the filing of a public interest litigation in service matters and held that such a course of action would not be permissible so far as service matters are concerned. Hence, following the well settled position in law, we decline to entertain this petition, which is purportedly filed in the public interest. However, we clarify that if the grievance is raised by an aggrieved individual, the dismissal of this public interest litigation shall not be construed as any finding of the Court on the merits of the issues raised. The petition is, accordingly, dismissed. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 30.4.2014
VMA
(Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)

(Dilip Gupta, J.)

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3292942

Shiksha Mitra Samayojan News : शिक्षामित्रों को जुलाई से पक्की नौकरी

Shiksha Mitra Samayojan News : शिक्षामित्रों को जुलाई से पक्की नौकरी
नई नियमावली जारी, जल्द बनेंगे शिक्षक, टीईटी से मिलेगी छूट


Shiksha Mitra News Samayojan, Shiksha Mitra, 

शिक्षामित्रों को जुलाई से पक्की नौकरी : संशोधित नियमावली जारी
1- जल्द बनेंगे शिक्षक, टीईटी से मिलेगी छूट
2- 1.70 लाख शिक्षामित्रों को होगा फायदा
3- 60 वर्ष की आयु तक बनाए जाएंगे सहायक अध्यापक




लखनऊ। प्रदेश सरकार ने एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों का दामन खुशियों से भर दिया है। शिक्षामित्रों को बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के शिक्षक पद पर समायोजित करने के लिए शुक्रवार को बेसिक शिक्षा सचिव नीतीश्वर कुमार ने अध्यापक सेवा नियमावली और शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधित नियमावली जारी कर दी। पहले चरण में 58,826 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्रों को जुलाई में शिक्षक बनाने की तैयारी है। शिक्षामित्र 60 साल की उम्र तक शिक्षक बन सकेंगे।

अब यूपी बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (19वां संशोधन) नियमावली 2014 में शिक्षामित्रों को बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित प्राइमरी (जूनियर बेसिक) स्कूलों में शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत होना दर्शाया गया है। अभी तक इनके लिए नियमावली में कोई प्रावधान नहीं था। वैसे तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए यह आयु सीमा 60 वर्ष तक कर दी गई है।
ऐसे होगा चयन
डायट प्राचार्यों की अध्यक्षता में सभी जिलों में चयन समिति बनाई जाएगी। आरक्षण नियमों के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। बीटीसी वालों को समायोजन में प्राथमिकता मिलेगी। वरिष्ठता सूची जन्मतिथि के आधार पर तैयार होगी। दो शिक्षामित्रों की जन्मतिथि यदि समान है तो अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर सूची में उसका नाम रखा जाएगा। समिति की संस्तुति पर बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजन के आदेश जारी करेंगे।
ये बनेंगे शिक्षक
किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी, सामान्य बीटीसी, उर्दू बीटीसी या विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले ही शिक्षक बनाए जाएंगे।
टीईटी से ऐसे दी छूट
शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने से छूट देने के लिए उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2014 में प्रावधान किया गया है। इसके साथ नियम 16 (क) जोड़ दिया गया है। इसमें शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया है।
प्रशिक्षण तीन चरणों में
पहले चरण में 60 हजार शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 58,826 ने बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की है। दूसरे चरण में 64,000 और तीसरे चरण में 46,000 शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे-जैसे प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी होती जाएगी शिक्षामित्रों को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाता रहेगा।


News Source : Amar Ujala (31.05.2014)

Shiksha Mitra Samayojan News : खुशखबरी: एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों को पक्की नौकरी


Shiksha Mitra Samayojan News : खुशखबरी: एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों को पक्की नौकरी

बदला गया नियमों को

अब यूपी बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (19वां संशोधन) नियमावली 2014 में शिक्षामित्रों को बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित प्राइमरी (जूनियर बेसिक) स्कूलों में शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत होना दर्शाया गया है।

अभी तक इनके लिए नियमावली में कोई प्रावधान नहीं था।

वैसे तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए यह आयु सीमा 60 वर्ष तक कर दी गई है।



ये चाहिए योग्यता

किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी, सामान्य बीटीसी, उर्दू बीटीसी या विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले ही शिक्षक बनाए जाएंगे।

कैसे होगा चयन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों की अध्यक्षता में सभी जिलों में चयन समिति बनाई जाएगी। आरक्षण नियमों के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। बीटीसी वालों को समायोजन में प्राथमिकता दी जाएगी।

वरिष्ठता सूची जन्मतिथि के आधार पर तैयार की जाएगी। दो शिक्षामित्रों की जन्मतिथि यदि एक समान है तो अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर सूची में उसका नाम रखा जाएगा।

समिति की संस्तुति पर बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजन संबंधी आदेश जारी करेंगे।



टीईटी से ऐसे दी छूट

शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने से छूट देने के लिए उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2014 में प्रावधान किया गया है।

इसके साथ नियम 16 (क) जोड़ दिया गया है। इसमें शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया है।

प्रशिक्षण तीन चरणों में

पहले चरण में 60 हजार शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 58,826 ने बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की है। दूसरे चरण में 64,000 और दूसरे चरण में 46,000 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जैसे-जैसे प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी होती जाएगी शिक्षामित्रों को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाता रहेगा

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (31.05.2014)

Friday, May 30, 2014

UP teacher News : सीएम की घोषणा से शिक्षक खुश

UP teacher News : सीएम की घोषणा से शिक्षक खुश

हाथरस : सिकंदराराऊ में परिषदीय शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित 17140 एवं 18150 वेतनमान प्रदान करने की मांग मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को मिष्ठान वितरित कर खुशी का इजहार किया।

कासगंज मार्ग स्थित प्राथमिक शिक्षक संघ कार्यालय नगरिया हाउस पर एकत्रित हुए परिषदीय शिक्षकों की सभा हुई। इसमें संघ के अध्यक्ष विजयवीर सिंह एवं रविन कुमार दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगति को दूर कर 17140 एवं 18150 ग्रेड प्रदान करने की घोषणा कर शिक्षकों का दिल जीत लिया है। सभा को कृष्णकांत कौशिक, प्रवीन सोमानी, मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, जिला मंत्री सतीश रावत ने संबोधित किया। इस दौरान शिक्षकों ने मिठाई बांटी। इस दौरान विजयवीर सिंह, रविन दीक्षित, कृष्णकांत कौशिक, प्रवीन सोमानी, संजीव पाल, अमन सक्सैना, विष्णु कुमार शर्मा, विनोद कुमार, आदर्श दीक्षित, बबलू थे


News Source / Sabhaar : jagran.com (30.05.2014)

72825 Teacher Recruitment : Abhee Aur Karna Pad Sakta Hai Intjaar

72825 Teacher Recruitment : Abhee Aur Karna Pad Sakta Hai Intjaar





UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup


News Sabhaar : Hindustan Paper (30.5.2014)

29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : दो माह के अंदर सहायक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : दो माह के अंदर सहायक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

************
 Court ka Judgement Blog Par Diya Hua Hai, Neeche Dee Gayee News Mein Typo Error Hai, aur 4000 kee Jaghe 29334 Post par Aadesh Hai
************
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह दो महीने के भीतर जूनियर स्‍कूलों में सहायक टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। कोर्ट ने सरकार को चार हजार पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षकों की भर्ती पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि जब तक टीईटी पर हाईकोर्ट से स्थिति साफ न हो जाए, तब तक भर्ती नहीं की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षित टीईटी पास करने के बाद सहायक अध्यापक बनने का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल, कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस फैसले से मायूस युवाओं को एक उम्‍मीद तो बंधी है।

News Source : ETV UP/Uttarakhand | Thu May 29, 2014 | 17:39 IST
 *************



************
See Judgemen :
 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 34

Case :- WRIT - A No. - 28686 of 2014
Petitioner :- Brahm Dev Yadav And 5 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Pankaj Kumar Ojha,Shailendra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Heard Sri Shailendra, Advocate for petitioners, learned Standing Counsel for respondents no. 1 to 3 and Sri A.K. Yadav and Sri Bhanu Pratap Singh, Advocates for respondents no. 4 and 5.
2. With the consent of learned counsel for the parties, this Court proceed to decide/dispose of the matter at this stage under the Rules of this Court.
3. The grievance of petitioners is that a huge number of vacancies in Primary Schools are continuing for years together and despite the fact that eligible and suitable candidates are available and there is no obstruction before respondents in any manner yet for sheer inaction or apathy, respondents are not completing process of appointment as a result whereof thousands of Primary Schools are running without Teachers.
4. The right to primary education has been made a fundamental right under the Constitution of India for budding upcoming generation and for accomplishment thereof Parliament has also enacted Right to Education Act, still the basic education department of State of U.P. is showing a total callousness by allowing thousands of vacancies of Teachers in Primary Schools, continuing for years together.
5. In the present case the matter relates to appointment of about 30,000 Teachers in Senior Primary Schools, i.e., the schools imparting education from Class 5 to Class 8.
6. For appointment of 29,333 posts of Assistant Teachers in Senior Basic Schools, process of selection commenced pursuant to Government Order dated 11.07.2013 but till date those vacancies have not been filled in though even counselling has been completed.
7. It is a serious matter when thousands and thousands vacancies of Teachers in Primary Schools, across the State are vacant yet the State Government is not able to fill in those vacancies since a long time, for one or the other reasons and many a times for reasons other than valid consideration.
8. Sri Shailendra, learned counsel for the petitioners, stated that for political reasons respondent-State is indulging in diluting the standard by making amendments in recruitment rules so as to downgrade the requisite qualifications for appointment and with an intention to cover a large chunk of otherwise unsuitable persons for appointment which caused a spate of litigation for the last few years. The ultimate casualty is the primary education in the State and the consequence is that vacancies of Assistant Teachers of several thousands are continuing as a result whereof the young children are being deprived of their fundamental right of primary education for want of Teachers.
9. Learned Standing Counsel attempted to counter the allegation of inaction and apathy on the part of State by stating that due to several sets of litigations, the actual appointments could not be made but the fact remains that department of Basic Education has miserably failed in discharge of its constitutional and statutory functions of ensuring smooth running of Primary Schools in State of U.P. for the last several years. Budgetary allocation to education department is one of the highest in the State yet it has not resulted in improvement of standard of Primary Education and one of the prime reason therefor is non-appointment of Teachers.
10. Be that as it may, at this stage since all preliminaries and other rituals with regard to selection has already completed, as stated at the Bar, I do not find it an occasion to make any further and detail observations on the conduct of respondents, except of placing on record a serious disapproval and condemnation of this Court on such inaction and lethargy as also incompetency on the part of State in so doing. Larger public interest cannot be permitted to sub-serve for otherwise individual or personal interest of State authorities.
11. In the facts and circumstances of the case, the writ petition is disposed of with a direction to respondents-Competent Authority(ies) to complete process of making actual appointments within a period of two months from the date of production of a certified copy of this order before concerned appointing authorities; and, ensure that appointed persons join their respective posts within a further period of fifteen days and primary institutions starts functioning in the next session, i.e., from July, 2014 and onwards, which would be in large public interest.
Order Date :- 29.05.2014
AK


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3352934

************************




UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup


Read more: http://joinuptet.blogspot.com/#ixzz339jcVirF
 

Thursday, May 29, 2014

Very Good News : High court said to complete recruitment of 29334 Teacher within 2 Months

Very Good News : High court said to complete recruitment of 29334 Teacher within 2 Months










July 2014 Se Joining Milne Par Jor Diya Hai Court Ne


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 34

Case :- WRIT - A No. - 28686 of 2014
Petitioner :- Brahm Dev Yadav And 5 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Pankaj Kumar Ojha,Shailendra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Heard Sri Shailendra, Advocate for petitioners, learned Standing Counsel for respondents no. 1 to 3 and Sri A.K. Yadav and Sri Bhanu Pratap Singh, Advocates for respondents no. 4 and 5.
2. With the consent of learned counsel for the parties, this Court proceed to decide/dispose of the matter at this stage under the Rules of this Court.
3. The grievance of petitioners is that a huge number of vacancies in Primary Schools are continuing for years together and despite the fact that eligible and suitable candidates are available and there is no obstruction before respondents in any manner yet for sheer inaction or apathy, respondents are not completing process of appointment as a result whereof thousands of Primary Schools are running without Teachers.
4. The right to primary education has been made a fundamental right under the Constitution of India for budding upcoming generation and for accomplishment thereof Parliament has also enacted Right to Education Act, still the basic education department of State of U.P. is showing a total callousness by allowing thousands of vacancies of Teachers in Primary Schools, continuing for years together.
5. In the present case the matter relates to appointment of about 30,000 Teachers in Senior Primary Schools, i.e., the schools imparting education from Class 5 to Class 8.
6. For appointment of 29,333 posts of Assistant Teachers in Senior Basic Schools, process of selection commenced pursuant to Government Order dated 11.07.2013 but till date those vacancies have not been filled in though even counselling has been completed.
7. It is a serious matter when thousands and thousands vacancies of Teachers in Primary Schools, across the State are vacant yet the State Government is not able to fill in those vacancies since a long time, for one or the other reasons and many a times for reasons other than valid consideration.
8. Sri Shailendra, learned counsel for the petitioners, stated that for political reasons respondent-State is indulging in diluting the standard by making amendments in recruitment rules so as to downgrade the requisite qualifications for appointment and with an intention to cover a large chunk of otherwise unsuitable persons for appointment which caused a spate of litigation for the last few years. The ultimate casualty is the primary education in the State and the consequence is that vacancies of Assistant Teachers of several thousands are continuing as a result whereof the young children are being deprived of their fundamental right of primary education for want of Teachers.
9. Learned Standing Counsel attempted to counter the allegation of inaction and apathy on the part of State by stating that due to several sets of litigations, the actual appointments could not be made but the fact remains that department of Basic Education has miserably failed in discharge of its constitutional and statutory functions of ensuring smooth running of Primary Schools in State of U.P. for the last several years. Budgetary allocation to education department is one of the highest in the State yet it has not resulted in improvement of standard of Primary Education and one of the prime reason therefor is non-appointment of Teachers.
10. Be that as it may, at this stage since all preliminaries and other rituals with regard to selection has already completed, as stated at the Bar, I do not find it an occasion to make any further and detail observations on the conduct of respondents, except of placing on record a serious disapproval and condemnation of this Court on such inaction and lethargy as also incompetency on the part of State in so doing. Larger public interest cannot be permitted to sub-serve for otherwise individual or personal interest of State authorities.
11. In the facts and circumstances of the case, the writ petition is disposed of with a direction to respondents-Competent Authority(ies) to complete process of making actual appointments within a period of two months from the date of production of a certified copy of this order before concerned appointing authorities; and, ensure that appointed persons join their respective posts within a further period of fifteen days and primary institutions starts functioning in the next session, i.e., from July, 2014 and onwards, which would be in large public interest.
Order Date :- 29.05.2014
AK


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3352934

************************



UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup


Shiksha Mitra News Samayojan पहले चरण में 46 हजार शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक

Shiksha Mitra News Samayojan पहले चरण में 46 हजार शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक

संशोधित नियमावली के साथ समायोजन संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने की तैयारी




लखनऊ। राज्य सरकार पहले चरण में 46,000 शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाएगी। इसके लिए संशोधित नियमावली के साथ समायोजन संबंधी आदेश शीघ्र ही जारी करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि जून में ही समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, ताकि जुलाई में परिषदीय स्कूलों में स्थाई शिक्षक मिल सकें।



बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की मंजूरी के बाद अब इसे जल्द से जल्द अधिसूचित करने की तैयारी है। पहले चरण में 46,000 शिक्षा मित्र दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हें ही सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। उधर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला और आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने समायोजन संबंधी नियमावली को बेसिक शिक्षा मंत्री से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई देने के साथ वादा किया है कि परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में वे सुधार लाएंगे

News Source / Sabhaar : अमर उजाला(29.5.14)

पशुधन प्रसार अधिकारियों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित

पशुधन प्रसार अधिकारियों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न मंडलों में आयोजित पशुधन प्रसार अधिकारियों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जिसका परीक्षाफल अभ्यर्थी वेबसाइट को लॉगिन कर देख सकते हैं। यह जानकारी निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. रुद्र प्रताप ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि पशुधन प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों पर दो वर्षीय प्रशिक्षण के चयन के संबंध में सहारनपुर मंडल को छोड़कर प्रदेश के समस्त मंडलों में मंडलीय अपर निदेशक ग्रेड-।।, पशुपालन विभाग नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिखित परीक्षा 2 फरवरी 2014 को मंडल मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी। जिसका परीक्षाफल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि साक्षात्कारके लिए सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से संबंधित मंडल के अपर निदेशक ग्रेड-।। पशुपालन विभाग से संपर्क करेंगे

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : जल्द समायोजित होंगे 2011 के टीईटी अभ्यर्थी

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : जल्द समायोजित होंगे 2011 के टीईटी अभ्यर्थी



UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup

Read more: http://joinuptet.blogspot.com/#ixzz333uFGmwd



जौनपुर:  मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अटकी पड़ी 72825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के मसले पर कहा कि 2011 के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जल्द समायोजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।






News Source / Sabhaar : Amar Ujala (29.5.14)

Wednesday, May 28, 2014

Lawyer Eligibility Test : टीइटी की तर्ज पर वकीलों को भी देनी होगी परीक्षा

Lawyer Eligibility Test : टीइटी की तर्ज पर वकीलों को भी देनी होगी परीक्षा

रामपुर। टीइटी की तर्ज पर अब नए अधिवक्ताओं को भी परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा बार कौंसिल आफ इंडिया की ओर से कराई जा रही है, जो 27 जुलाई को होगी।
परीक्षा के संबंध में बार कौंसिल आफ इंडिया ने सभी राज्यों की बार कौंसिल को सूचना दे दी है। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार अवस्थी ने परीक्षा के संबंध में जिला बार एसोसिएशन को पत्र भेजा है। बार एसोसिएशन के महामंत्री अमर सिंह यादव ने बताया कि वर्ष 2010 या उसके बाद विधि स्नातक उत्तीर्ण होने वाले और बार कौंसिल में पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ता को यह परीक्षा देनी होगी। परीक्षा 27 जुलाई को होनी है, जिसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है।
गौरतलब है कि आल इंडिया बार एक्जामिनेशन का यूपी बार कौंसिल के अलावा पूरे देश की राज्य बार कौंसिल ने विरोध किया था। लेकिन, बार कौंसिल आफ इंडिया ने इस विरोध को नहीं माना और नियमों में संशोधन कराकर वर्ष 2010 के बाद विधि स्नातक करने वाले व बार कौंसिल में पंजीकरण कराने वाले वकीलों के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है


News Sabhaar : Jagran (Tuesday,May 27,2014) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/rampur-11349168.html