प्रदर्शन कर रहे टीईटी शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, देखें तस्वीरें
लखनऊ. मंगलवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा शहर में हुए विरोध-प्रदर्शन के चलते जमकर लाठीचार्ज हुआ। इसमें कई शिक्षक घायल भी हो गए। गुस्साए लोगों ने बसों को रोककर तोड़फोड़ की। साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस कारण लोगों को जबरदस्त जाम का सामना करना पड़ा। हुसैनगंज से लेकर हजरतगंज तक चारों तरफ जाम ही जाम को देखने को मिला। इसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई।
कई घंटे बीत जाने के बाद भी सरकार या जिला प्रशासन की ओर से कोई हरकत न देखकर प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध टूट गया और वे 1.30 बजे के आस-पास बर्लिंग्टन चौराहे पर उत्पात मचाना शुरू कर दिए।
प्रदर्शनकारियों ने पांच सिटी बसों पर पथराव किया और उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर डाला। इतना ही नहीं गुस्साए इन परीक्षार्थियों ने कई दूसरे निजी वाहनों भी पथराव किया। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने लगी। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।
घंटों चली इस मुठभेड़ में प्रदर्शनकारियों सहित कई आम लोग भी घायल हो गए। बड़ा मंगल होने की वजह से सड़क पर रोज की अपेक्षा ज्यादा भीड़ थी, ऐसे में इस मुठभेड़ से आम लोग घंटों परेशान होते रहे।
प्रदर्शनकारियों ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में नियुक्ति प्रक्रिया के संचालन में बरती जा रही कथित लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंगलवार को भारी संख्या में पहुंचे शिक्षकों की मांग थी कि प्रदेश सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द कार्रंवाई करे।
दोपहर में विधानसभा पहुंचे टीईटी योग्यताधारियों ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि डायट द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में लापरवाही बरती जा रही है। कोर्ट ने 72 हजार 825 शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। पर डायट लापरवाही कर रहा है।
शिक्षकों के मुताबिक, आलम यह है कि अभी तमाम आवेदकों के आवेदनों की फीडिंग नहीं कराई जा सकी है। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने में कुछ दिनों का समय शेष रह गया है। इस कारण उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2014 को 72,825 सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्रदेश सरकार भर्ती संबंधी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने का वक्त देते हुए कहा था कि ये भर्तियां नवंबर 2011 के विज्ञापन के मापदंडों पर ही हों। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर करने के लिए राज्य सरकार को तीन महीने का समय दिया है।
बता दें कि 2011 मायावती ने टीईटी के नियमों में संशोधन करते हुए टीचर्स का सेलेक्शन मेरिट के आधार पर कर दिया था। वहीं, 2014 में अखिलेश सरकार ने चयन प्रक्रिया में फेरबदल किया। नए नियम के तहत टीचर्स का चयन एकेडमिक आधार पर किया जाएगा।
टीईटी परीक्षा में धांधली और चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। सरकार की नीतियों के विरोध में टीईटी पास कर चुके कैंडिडेट्स ने कई बार सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भी किया
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क्या है शिक्षक पात्रता परीक्षा
टीईटी (Teachers Elijabeliti Test) यानि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2009 में जब शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया गया। इसके तहत यह तय कर दिया गया कि टीचर बनने के लिए टीईटी परीक्षा पास करना का जरूरी होगा। नए टीचर्स का सेलेक्शन टीईटी पास करने के बाद एकेडमिक आधार पर किया जाएगा। टीईटी का टेस्ट वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं, जिन्होंने बीएड या बीटीसी किया हो।
राज्य में प्राइमरी टीचर बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को टीईटी पास करना जरूरी होगा। वहीं, केंद्रीय विद्यालयों में टीचर बनने के लिए सीटीईटी (Central Teachers Elijabeliti Test) पास करना अनिवार्य होगा।
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क्या है इनकी मांगें
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती 12 सप्ताह में करने का आदेश दिया है। दस सप्ताह निकल चुके हैं, फिर भी राज्य सरकार इस पर खामोश है, और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।
उधर, प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बताते चलें कि राज्य सरकार ने कई बार भर्ती प्रक्रिया के लिए समय बढ़ाए जाने की बात कही है।
News Source / Sabhaar : dainikbhaskar.com | Jun 03, 2014, 16:17PM IST
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