UPTET : आसान नहीं होगा पुराने आवेदनों को नई भर्ती में शामिल करना
इलाहाबाद : शिक्षक भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करना बेसिक शिक्षा विभाग के लिए आसान नहीं होगा। पुराने रिकार्ड के आधार पर भर्ती, और नये आवेदनों के साथ उनका सामंजस्य बैठा पाना अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। बेसिक शिक्षा के उच्च अधिकारियों ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। सरकार की ओर इस मामले में विशेष अपील भी दायर की जा सकती है। बसपा शासन में भर्ती का आधार टीईटी को बनाया था। यदि टीईटी उत्तीर्ण छात्रों के आवेदन को आधार बनाया जाए तो लगभग ढाई लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए फार्म भरे थे। इन सबके रिकार्ड का मिलान करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा आयुसीमा में अंतर का मामला भी एक पेंच खड़ा करेगा। गौरतलब है कि पिछली बार भर्ती के लिए आयुसीमा 18 वर्ष से 37 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब यह सीमा 21 से चालीस वर्ष कर दी गई है। आयु के इस अंतर में कई छात्र हाईकोर्ट के निर्देशों का लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं रहने के आसार हैं। वैसे अदालत नें 9 जनवरी को इस मुद्दे पर भी विचार की बात कही है लेकिन तब तक आवेदन की तिथि व्यतीत हो चुकी होगी। अभ्यर्थियों की मानें तो एक भ्रम अभी भी बना हुआ है कि अदालत का आदेश कितने जिलों में आवेदन करने वालों पर लागू होगा।
News Source : Jagran (23.12.12.)
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I felt last time age limit is 18 to 40 years.For any correction please intimate through comments.
However day by day time is going to decrease to apply for teacher recruitment. And many candidates may again confuse what to do now as they don't have much time to dispatch their application so as to reach by last date.
Candidate's are advised to take their decision cautiously and they can go through copy of high court order also.