UPTET : शिक्षक भर्ती में पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को राहत
-जिन जिलों में आवेदन कर चुके हैं, वहां दोबारा शुल्क की जरूरत नहीं
-ऐसे जिलों में पुराने आवेदन-पत्र ही मान्य किए जाएंगे
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत दी है। न्यायालय ने कहा है कि जिन्होंने पिछली भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन जमा किया था, उनसे न तो उन जिलों के लिए न नए आवेदन लिए जाए और न ही शुल्क लिया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। अदालत के सामने यह तथ्य लाया गया कि पिछली बार निकाले गए शिक्षक भर्ती आवेदन में अभ्यर्थियों को पांच जिलों में आवेदन की छूट दी गई थी। इसमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पांचों जिलों में आवेदन शुल्क जमा करके फार्म भरा था। बाद में अदालत ने आदेश दिया था कि एक ही जिले में आवेदन शुल्क जमा किया जाए, डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी अन्य जिलों में लगाई जाए। तब सरकार ने आश्वस्त किया था कि जो छात्र पांच जिलों में आवेदन शुल्क जमा कर चुके हैं, उनका पैसा वापस किया जाएगा। यह पैसा आज तक वापस नहीं किया गया है। सरकार की और से बताया गया कि अभ्यर्थियों को वह पैसा वापस किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि वापसी की जरूरत ही क्या है, जिन जिलों में अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क जमा किया है, उनसे अब शुल्क लिया ही न जाए। उनका पुराना आवेदन ही मान्य किया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थी निदेशक एससीईआरटी लखनऊ को आवेदन भेज कर 31 दिसम्बर से पहले जानकारी दे दें। न्यायालय ने अन्य मुद्दों पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 9 जनवरी नियत की है। सुनवाई की अगली तिथि पर आयु सीमा में छूट आदि मुद्दों पर विचार किया जायेगा।
न्यायालय ने निदेशक एनसीआरटी को आदेश दिया है कि पहले आवेदन जमा कर चुके अभ्यर्थियों की सूचना मिलने पर पुराने आवेदन निकालकर अभ्यर्थिता स्वीकार करें। यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त जिलों में आवेदन करना चाहते हैं तो नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग ढाई लाख अभ्यर्थी टीईटी उत्तीर्ण हुए थे, जिन्होंने पांच जिलों में आवेदन शुल्क जमा किया था। उन्हें इस आदेश से राहत मिलेगी।
News Source : Jagran (21.12.12)
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As we have seen in High court judgment, Information of earlier submitted application to be sent to Director, SCERT, Lucknow.
Due to winter vacation , next hearing will be on 9th January 2012.
Click on Label - Allahabad Highcourt Judgment ( You will see all relevant judgments)
Sriman ji ko sayad gyat nahi ki jitne jilo me pichle baar max. Site thi utne jilo me es baar bhi hai. Jyadatar abhyarti avedan kar chuke hai. Ab es faisle se kya rahat milegi rahat to sarkar ko mil gayi pichale paise vapas karne se. So kya baris jab krisi sukhani. Thank's to all!
ReplyDeleteKoi mujhe ye btayega ki ab me sbi me fees jama kru ya nhi
ReplyDeleteFis jama kijiye sir kyoki sarkar ko paise ki jarurt hai aur apko noukari ki .
ReplyDeletemujhe koi yeh btayega ki maine 30 DIstricts ka chhalan banwaya hai or un 5 jilo ka bhi banwaya hai jahan maine last yr aveden kiya tha kya me un 5 districts me new aveden kr sakta hu
ReplyDeleteYes why not. Sarkar paisa vapas nahi karegi. Lene ke liye taiyar hai aap eek jile me kai baar avedan kar sakate hai agar pichale avedan ke chhakar me pade to naye se hath dho baitege.
ReplyDeletesir plz tell me ki mene last time 5 jagah se dd banbakar 15 jagah se photocopy lagakar avedan kiya tha to ab 5 jagah k chalan se rahat he ya jaha photocopy yani 15 jilo se rahat he koi v eska sahi jawab dene se katra raha he.
ReplyDeleteDear friends aap log new aavedan ko maan kar maximum jilo se form dale sarkar ke haath me hi sab kuchh hai . Ab kisi bhi aades ka intjar karna bekar hai.
ReplyDeleteDear friends aap log new aavedan ko maan kar maximum jilo se form dale sarkar ke haath me hi sab kuchh hai . Ab kisi bhi aades ka intjar karna bekar hai.
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