Thursday, May 3, 2012

UPTET : Allahabad High Court Cases Club All Cases Related to UP Primary Teacher Recruitment Through TET Exam

UPTET : Allahabad High Court Cases Club All Cases Related to UP Primary Teacher Recruitment Through TET Exam 

See Details : -
64. DF    76039/2011 YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR      ALOK KUMAR YADAV    
                                                       RAJESH YADAV
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                
                                                       K.S. KUSHWAHA
 WITH WRIA- 76355/2011 SARASWATI SRIVASTAVA            SAROJ YADAV          
                       Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE  C.S.C.                
                       -RS                             C.N.TRIPATHI
                                                       R.A.AKHTAR
 WITH WRIA- 76392/2011 SHIVANI                         ABHISHEK SRIVASTAVA  
                       Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE  C.S.C.                
                       -RS                             RAJEEV JOSHI
                                                       C.N.TRIPATHI
 WITH WRIA- 76595/2011 SABA ANJUM & OTHERS             INDRASEN SINGH TOMAR  
                                                       AMIT KUMAR SRIVASTAVA
                       Vs. STATE OF U.P. & ANOTHER     C.S.C.                
                                                       K.S. KUSHWAHA
 WITH WRIA- 1442/2012  VASUDEV CHAURASIA & OTHERS      RAVINDRA PRAKASH SRIV.
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                
                                                       AKHILESH KUMAR
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH WRIA- 75392/2011 VIJAY KUMAR TRIPATHI & ANOTHER  AJOY KUMAR BANERJEE  
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                
                                                       K.A. USMANI
 WITH WRIA- 2614/2012  MAHESH CHANDRA                  BHUPENDRA PAL SINGH  
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                
                                                       S.S. BHADAURIYA
 WITH WRIA- 2608/2012  MOHD. SADAB                     SYED IRFAN ALI        
                                                       MOHD. NAUSHAD
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                
                                                       ILLEGIBLE
 WITH WRIA- 6826/2012  VIMLESH KUMAR                   ALOK KUMAR YADAV      
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                
                                                       R.S. PRASAD
                                                       R.A. AKTAR
 WITH WRIA- 51336/2010 SMT. MINTOO KUMARI              NARENDRA PRATAP SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                
                                                       K.S. KUSHWAHA


Case Status - Allahabad
Pending
Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
Petitioner:
YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
Respondent:
STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):
ALOK KUMAR YADAV
Counsel (Res.):
C.S.C.
Category:
Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing:
21/12/2011
Last Listed on:
02/05/2012 in Court No. 33
Next Listing Date (Likely):
15/05/2012

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).


Source : http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=WRIA&num=76039&year=2011
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?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76355 of 2011

Petitioner :- Saraswati Srivastava
Respondent :- The State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Saroj Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.N.Tripathi,R.A.Akhtar

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Sri C.N. Tripathi, learned counsel appearing for respondents no. 3 to 5 prays for and is allowed a week's time to seek instruction, whether advertisement in question would cover the candidates who possess educational qualification mentioned in regulation framed by N.C.T.E. eligible for appointment of primary teachers are not.
2. List on 09.01.2012.
Order Date :- 2.1.2012
AK
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1605269


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76355 of 2011

Petitioner :- Saraswati Srivastava
Respondent :- The State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Saroj Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.N.Tripathi,R.A.Akhtar

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect with Writ Petition No.76039 of 2011 and put up on the date fixed in the aforesaid matter. 
In the meantime, respondents may file counter affidavit.
Order Date :- 11.1.2012
KA
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1627319

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76392 of 2011

Petitioner :- Shivani
Respondent :- The State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Abhishek Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.N.Tripathi,Rajeev Joshi

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect with Writ Petition No.76039 of 2011 and put up on the date fixed in the aforesaid matter. 
In the meantime, respondents may file counter affidavit. 
Order Date :- 11.1.2012
KA
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1627315
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76392 of 2011

Petitioner :- Shivani
Respondent :- The State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Abhishek Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.N.Tripathi,Rajeev Joshi

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Sri C.N. Tripathi, learned counsel appearing for respondents no. 2 and 5 prays for and is allowed a week's time to file affidavit specifically stating, whether the present advertisement is confined only for six months teachers training and whether after completion of this training any process of recruitment in accordance with U.P. Basic Education Teachers Services Rules, 1981 shall further be made or not.
2. List on 09.01.2012.
Order Date :- 2.1.2012
AK

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1605289
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76595 of 2011

Petitioner :- Saba Anjum & Others
Respondent :- State Of U.P. & Another
Petitioner Counsel :- Indrasen Singh Tomar,Amit Kumar Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect with Writ Petition No.76039 of 2011 and put up on the date fixed in the aforesaid matter.
In the meantime, respondents may file counter affidavit.
Order Date :- 11.1.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1627320
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76595 of 2011

Petitioner :- Saba Anjum & Others
Respondent :- State Of U.P. & Another
Petitioner Counsel :- Indrasen Singh Tomar,Amit Kumar Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
As prayed, put up on 09.01.2012 to enable learned counsel for the respondents to seek instructions, whether the qualification provided in N.C.T.E. regulation would be treated to be a valid qualification for considering eligibility of candidates for appointment and training as Assistant Teachers in Primary Schools.
Order Date :- 3.1.2012
AK

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1607771
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 1442 of 2012

Petitioner :- Vasudev Chaurasia & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Ravindra Prakash Sriv.
Respondent Counsel :- C.S.C.,Akhilesh Kumar,R.A. Akhtar

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect with Writ Petition No.76039 of 2011 and put up on the date fixed in the aforesaid matter.
In the meantime, respondents may file counter affidavit.
Order Date :- 11.1.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1627284
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 75392 of 2011

Petitioner :- Vijay Kumar Tripathi & Another
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Ajoy Kumar Banerjee
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.A. Usmani

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Learned counsel for respondents No.2 and 3 prays for and is allowed a week's time to file an affidavit and inform whether candidates possessing requisite qualification prescribed in Regulation framed by NCTE are all entitled or only candidates having B.Ed. qualification would be considered for the purposes of six months' training in question. 
List/put up on 09.01.2012.
Order Date :- 2.1.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1605749
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 75392 of 2011

Petitioner :- Vijay Kumar Tripathi & Another
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Ajoy Kumar Banerjee
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.A. Usmani

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect with Writ Petition No.76039 of 2011 and put up on the date fixed in the aforesaid matter.
In the meantime, respondents may file counter affidavit.
Order Date :- 11.1.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1627318
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 2614 of 2012

Petitioner :- Mahesh Chandra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Bhupendra Pal Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,S.S. Bhadauriya

Hon'ble Ran Vijai Singh,J.
It is contended by learned counsel for the petitioner that identical writ petition no. 76039 of 2011is coming on 01.02.2012.
With the consent of learned counsel for the parties, put up this matter as fresh on 01.02.2012.
Order Date :- 16.1.2012
PKB

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1636181
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 2614 of 2012

Petitioner :- Mahesh Chandra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Bhupendra Pal Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,S.S. Bhadauriya

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect and list along with Writ Petition No.76039 of 2011.
Order Date :- 1.2.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1663614
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 2608 of 2012

Petitioner :- Mohd. Sadab
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Syed Irfan Ali,Mohd. Naushad
Respondent Counsel :- C.S.C.,Illegible

Hon'ble Ran Vijai Singh,J.
It is contended by learned counsel for the petitioner that identical writ petition no. 76039 of 2011is coming on 01.02.2012. 
With the consent of learned counsel for the parties, put up this matter as fresh on 01.02.2012.
Order Date :- 16.1.2012
PKB

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1636184
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 2608 of 2012

Petitioner :- Mohd. Sadab
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Syed Irfan Ali,Mohd. Naushad
Respondent Counsel :- C.S.C.,Illegible

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect and list along with Writ Petition No.76039 of 2011.
Order Date :- 1.2.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1663613
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 6826 of 2012

Petitioner :- Vimlesh Kumar
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Aktar,R.S. Prasad

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Put up alongwith Writ Petition No. 76039 of 2011 on the date fixed, i.e., 10.02.2012. 
Order Date :- 7.2.2012
AK

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1675078
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 51336 of 2010

Petitioner :- Smt. Mintoo Kumari
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Narendra Pratap Singh
Respondent Counsel :- C. S. C.

Hon'ble V.K. Shukla,J.
��� Learned Standing counsel has accepted notice on behalf of respondent nos. 1 to 4.
��� Six weeks time is accorded to each one of the respondents to file counter affidavit. Rejoinder affidavit may be filed within next two weeks.
��� List thereafter.
Order Date :- 25.8.2010
Dhruv

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=769769
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 2

Case :- WRIT - A No. - 51336 of 2010

Petitioner :- Smt. Mintoo Kumari
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Narendra Pratap Singh
Respondent Counsel :- C. S. C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Bharati Sapru,J.
��� List is revised.� Learned counsel for respondent No.4 is not present.
��� List in the next cause list.
Order Date :- 14.7.2011
L.F./12

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1309170

Mr Hari Om Sharma Asked Some Questions from NCTE regarding Teachers Recruitment in UP through TET


Mr Hari Om Sharma Asked Some Questions from NCTE regarding Teachers Recruitment in UP through TET



From: Hari Om Sharma <hariomsharma1977@gmail.com>
Date: Thu, Apr 19, 2012 at 12:02 PM
Subject: NCTE Jaipur R.T.I. Letter Dated on 13.04.2012


See Scanned Images



































































This application having shortcomings -

1. Identity card with address proof details not specifide
2. There is some standard details/ format defined by RTI for information seekers :
(a) Applicant is above BPL or not.
(b) The information requested is not exempted under section 8 and 9 of RTI Act.

See Details / Application Format regarding RTI (OR visit www.rti.india.gov.in / www.rti.gov.in / contact related authority)

See Details Here Also : http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/search/label/RTI

Blog Visitor Mr. Rashid gave a Help-Line Number of Zee-TV


Blog Visitor Mr. Rashid gave a Help-Line Number of Zee-TV


From: rashid azad <rashid.khurshid@gmail.com>
Date: 2012/5/3
Subject: Zee Helpline-Haq Ka Sawal
To: Muskan Bharat <muskan24by7@gmail.com>, dev02019654@gmail.com, nnitinmehta1982@rediffmail.com, rajesh rao <rajeshrow86@gmail.com>

Plz display this news.

Zee Helpline-Haq Ka Sawal

Regards
Mohd. Rashid Azad


To view Zee TV Haq Ka Sawal , Visit : http://zeenews.india.com/zeehelpline/


ज़ी हेल्पलाइन क्या है?
ज़ी हेल्पलाइन आम आदमी की शिकायतों को दूर करवाने में उन्हें सहयोग करने का एक ऐसा प्रयास है जो पारदर्शिता के साथ तेज़ी से मदद करने की कोशिश करता है। ये हमारी उस कोशिश का भी ज़रिया है जिसका मकसद तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को और जबावदेह बनाना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जन सुविधाओं को सिटीज़न चार्टर से जोड़ सकें।

ज़ी न्यूज़ आम जनता से उन मामलों को हमारे सामने लाने की अपील करता है जहां घूसखोरी के लिए मज़बूर किया जाता हो, जहां व्यवस्था संवेदनहीन हो गयी हो, जहां क़ायदे-कानून का चोला अनावश्यक तौर पर जटिल, भेदभावकारी और परेशान करने वाला हो, या जहां लालफीताशाही और भाई-भतीजावाद का बोलबाला हो। इसके लिए, आप अपनी शिकायत हमें तीन तरीके से भेज सकते हैं – सीधे टेलीफोन से, इंटरनेट से या डाक से।

UPTET : Article of Shyam Dev Mishra



UPTET : Article of Shyam Dev Mishra Regarding DECISION OF ALLAHABAD HIGHCOURT ON WRIT-A NO. 76039/2011 ON 02.05.2012

प्रेषक: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>
दिनांक: मई 2012 2:01 pm
विषय: NEW ARTICLE ON DECISION OF ALLAHABAD HIGHCOURT ON WRIT-A NO. 76039/2011 ON 02.05.2012
प्रति: Muskan India <muskan24by7@gmail.com>


Please publish the matter on blog so that candidates can understand the situation on the WRIT-A No. 76039/2011 and can decide their next move.

Thanks.

मित्रों! घबराएँ नहींसुबह होने वाली है!


(अगर कुछ मित्रों को लगता है कि मैं केवल उन्हें झूठा दिलासा देने के लिए कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ तो कृपया अपने विचार जरुर लिखे. वैसे मेरा मानना है कि यदि किसी भी व्यक्तिवस्तु या विषय के सकारात्मक पक्ष ज्यादा मजबूत दिखें तो यह तय हो जाता है कि उसके नकारात्मक पक्षों पर विजय पाई जा सकती है. चूंकि नकारात्मक पक्ष दिखने वालो की कमी आज संसार में नहीं है इसलिए मै आपको सकारात्मक पक्ष दिखाने का प्रयास करता रहता हूँ. )

मित्रों आज आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं पर जरा सी बातजो कल अदालती कार्यवाही के बाद मिली ख़बरों के बाद मुझे समझ में आ रही हैआपसे बताना चाहता हूँ ताकि आपके मन में छाया निराशा का अँधेरा कुछ कम हो सके. आज तक टी.ई.टी.उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ होता आया है और हो रहा है वह निहायत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है पर कल के अदालत के निर्णय से लग रहा है कि भर्तियाँ अब शुरू होंगी और इस बार जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमे कोई रुकावट नहीं आएगी. माना कि हम सभी को बहुत ख़ुशी होती अगर न्यायालय विज्ञापन पर से रोक हटा लेता या अदालत द्वारा रद्द किये जाने की दशा में सरकार संशोधित विज्ञापन निकलती और भर्ती प्रक्रिया शुरू होती. पर यह अच्छा हुआ कि कल न्यायालय ने एक ऐसा फैसला नहीं किया जिसके खिलाफ निश्चित
तौर पे बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी. वाले अभ्यर्थी पुनः कोर्ट जाते और मामला फिर लटक जाता. न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस सारे प्रकरण से सम्बंधित सभी पक्षों की आपत्तियों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार से हलफनामा माँगा है ताकि भर्ती से सम्बंधित सभी प्रश्नों का
समाधान इसी केस के निर्णय द्वारा हो जाये और प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद निर्विवाद और निर्विरोध पूरी हो.

ध्यान दें कि यह विज्ञापन "प्राइमरी शिक्षकों" की भर्ती का नहींबल्कि "प्रशिक्षु प्राइमरी शिक्षकों" (एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार अध्यापक के रूप में नियुक्त ऐसे बी.एड.योग्यताधारक जिन्हें नियुक्ति के उपरांत माह का विशेष प्रशिक्षण करना अनिवार्य है) की भर्ती के लिए जारी किया गया था
क्यूंकि उसे जारी करते समय सरकार/बेसिक शिक्षा विभाग का ध्यान उन लगभग से हज़ार बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी. अभ्यर्थियों की तरफ नहीं गया जिन्हें एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे में ये उम्मीद करना कि बी.टी.सी./विशिष्ट
बी.टी.सी. वाले अभ्यर्थी गैरजरूरी ट्रेनिंग करेंगे और सहायक अध्यापक के वेतनमान के बदले महीने तक प्रशिक्षु अध्यापक का वेतनमान स्वीकार करने को राजी होंगेहास्यास्पद है. जाहिर हैये सवाल उठाना ही था और इसका हल किये बिना प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती थी और अच्छा हुआकि समय रहते यह सवाल उठा और वर्तमान केस के साथ इसका भी समाधान हो रहा है. यहाँ ये भी स्पष्ट करना जरुरी है कि बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी. वाले टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी और बी.एड.डिग्रीधारक अन्य अभ्यर्थी में सिर्फ इतना फर्क होगा कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं करनी होगी और उनकी नियुक्ति
"प्रशिक्षु प्राइमरी शिक्षकों" के तौर पर नहीं, "सहायक अध्यापक" के तौर पे होगी.

अच्छी बात तो ये हुई कि विज्ञापन और अब तक घोषित सरकारी नीति के अनुसार चयन की मेरिट टी.ई.टी. के आधार पर बनेगी. और बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी. वाले टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी और बी.एड.डिग्रीधारक अन्य अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट बनाने को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी क्यूंकि अगर मेरिट अकादमिक के आधार पे बनती तो बी.एड. और बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी.
प्राप्तांको को मिलने वाले वेटेज को लेकर नया पेंच पैदा हो सकता था और दोनों की अलग-अलग मेरिटलिस्ट बनने की दशा में 72825 रिक्तियों में किसको प्राथमिकता दी जायेये सवाल खड़ा होतापर सिर्फ टी.ई.टी.मेरिट के आधार पर चयन होने से किसी विवाद की सम्भावना नहीं रहेगी. इन 72825 रिक्तियों के लिए टी.ई.टी. मेरिट के आधार पर बी.एड. और बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी.
वाले अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाकर चयन होगा. ऐसे में अब स्पष्ट हो रहा है कि टी.ई.टी. द्वारा चयन से एक और प्रश्न खुद ब खुद हल हो जाता है. मेरिट के आधार पर मचे बवाल के बारे में मेरा कहना है कि वास्तव में अब तक तो टी.ई.टी. मेरिट बनाम अकादमिक मेरिट की बातें सिर्फ फर्जी पत्रकारोंसरकारी दफ्तरों के जूनियर क्लर्क और चपरासियों की गप्पों से उडी अफवाह मात्र है जिसे अकादमिक समर्थको ने अपने मन की तसल्ली के लिए बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है और सशंकित टी.ई.टी. मेरिट-समर्थकों ने बराबर प्रत्युत्तर देकर इस आग को भड़काया है. भला कोई भी बता सकता है कि कब मुख्यमंत्रीबेसिक शिक्षा मंत्रीबेसिक शिक्षा सचिव या निदेशक ने मेरिट के आधार की बात अधिकृत रूप से की है 

ये तो वही बात हुई कि सिर्फ 'कौवा कान ले गया!" सुनकर सब कौवे के पीछे भागे पर अपना कान किसी ने छूकर नहीं देखा.

यह भी बतलाना चाहूँगा कि हो सकता है कि अदालत कपिल देव यादव की नीयत को जानकर भी विज्ञापन को निरस्त करने को नियम-विरुद्ध होने के कारणयानि बी.एस.ए. की जगह माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव द्वारा निकले जाने के कारणमजबूर हो क्यूंकि कानून सिर्फ नियमों के आधार पर फैसला करती है.
पर विज्ञापन रद्द होने की दशा में भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2010 की शर्तें पूरी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भर्ती की ही जानी है अन्यथा उसे न सिर्फ केंद्र से मिलने वाली सहायता पर रोक लगेगी और राज्य यह बोझ नहीं उठा सकता बल्कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अपनी नियमावली बनाकर अधिसूचित भी कर चुका है और छात्र-शिक्षक अनुपात पूरा
करने के लिए भर्ती करने को संवैधानिक रूप से बाध्य है. ऐसा न करने पर किसी व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करने की दशा में अदालत सरकार से जवाब-तलब कर सकती हैभर्ती के लिए तय नीति और उठाये गए क़दमों का ब्यौरा मांग सकती है और उसे निर्देश भी दे सकती है. केंद्र सरकार द्वारा भी अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर राज्य पर दबाव है क्यूंकि राज्य केंद्र से
इन भर्तियों से बढ़ने वाले वित्तीय खर्च का 65 % अंशदान ले चुका है. अतः विज्ञापन रद्द होने की स्थिति में भी सरकार मजबूर होगी कि अपनी भूल सुधारते हुए नया विज्ञापन निकाले.

पर एक बात ध्यान जरुरी है कपिल जैसे अड़ंगेबाजों द्वारा को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि अब न्यायालय चाहे कोई भी फैसला देबी.एड. डिग्री-धारकों की प्राइमरी टीचरों के रूप में नियुक्ति तभी संभव है जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के अनुरोध पर समयसीमा बढ़ा दे. हाईकोर्ट ने भी
बी.टी.सी.+टी.ई.टी. उत्तीर्ण आवेदकों पर पहले विचार करने यानि उनसे भर्ती पूरी करने की बात कही है तो उसका कारण एन.सी.टी.ई. द्वारा बी.एड. डिग्री-धारकों की प्राइमरी टीचर के तौर पे नियुक्ति के लिए दी गई समय सीमा, 01.01.2012 तक नियुक्ति न हो पाना हो सकता है. ऐसी स्थिति में भी
राज्य-सरकार सिर्फ बी.टी.सी.+टी.ई.टी. उत्तीर्ण आवेदकों के द्वारा भर्ती पूरी करने का कदम इसलिए नहीं उठा सकती क्यूंकि सबको पता है कि राज्य में शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे बी.टी.सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं ही नहीं जिन्होंने टी.ई.टी. उत्तीर्ण किया हो. पर एन.सी.टी.ई. की ख़त्म हो चुकी समय सीमा के आधार पर एक मजबूत अडंगा लगाया जा सकता है. राज्य सरकार के लिए भी यहाँ केवल 72825 भर्तियों की बात सोचना अदूरदर्शिता होगी क्यूंकि प्राइमरी शिक्षकों की मौजूदा आवश्यकताजो लगभग लाख हैको देखते हुए यह विचार भी जरुरी है
कि एक बार अगर राज्य-सरकार ने बी.एड.डिग्री-धारकों को दरकिनार करते हुए केंद्र से अनुरोध करके उपरोक्त समय-सीमा बढवाने के बजाय फ़िलहाल ये 72825 भर्तिया बी.टी.सी.+टी.ई.टी. अभ्यर्थियों से भर ली तो आगे भी अध्यापकों के पद सालों तक खाली पड़े रहेंगे क्यूंकि इतने बी.टी.सी.+टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी न तो अभी प्रदेश में हैं न ही हर साल तैयार होने वाले लगभग
20000 बी.टी.सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी टी.ई.टी. में उत्तीर्ण ही हो जायेंगेइस बात की कोई गारंटी नहीं है. ऐसे में प्रदेश आने वाले कई सालों तक शिक्षकों की भरी कमी से जूझेगाप्रदेश के नौनिहाल मास्टर-जी की राह देखेंगे और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य खाक में मिल जायेंगे.

ऐसी स्थिति में पहले तो बी.टी.सी.+टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर पहले विचार करने का कोर्ट का सुझाव राज्य-सरकार के लिए कतई व्यावहारिक नहीं होगा. जज महोदय ने जो कमेन्ट किया है वो आज की स्थिति के कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर कहा हैपर सरकार को प्रदेश चलाने के लिए अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना है. अगर आज प्रदेश सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय
देते हुए अगर समय रहते केंद्र से समयसीमा बढवा ली होतीजो की उसे वैसे भी करवानी ही पड़ेगीतो कोर्ट ऐसा नहीं कहता. मौजूदा स्थिति में जज महोदय कानून के अंतर्गत ही बात कर सकते हैं और एन.सी.टी.ई. के नियम के विपरीत 01.01.2012 के बाद प्राइमरी टीचर के तौर पे बी.एड. डिग्रीधारकों की नियुक्ति को चुनौती दिए जाने को गलत नहीं ठहरा सकते. पर आनेवाले कल के
मद्देनज़र न सिर्फ राज्य सरकार की मज़बूरी है कि वास्तविक स्थिति को नकारने की जगह उसे स्वीकारते हुए केंद्र से समयसीमा बढाने का अनुरोध करे बल्कि शिक्षा के अधिकार का अधिनियम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य में सफलता पूर्वक लागू करने के लिए केंद्र सरकार और एन.सी.टी.ई. को भी समयसीमा बढाने की अनुमति देनी ही पड़ेगी.

अतः आप मित्रों से निवेदन है कि जहाँ आपने इतना धैर्य रखा हैथोडा और रखेइतनी बाधाएँ झेली हैं तो जो बाधाएँ आगे आ सकती हैंउनसे भी निपटकर ही आगे बढ़ेंताकि सीधे मंजिल पर ही जा कर रुकें.

पर ये भी ध्यान रखें कि ये बातें सच होते हुए भी तबतक बेमानी हैं जबतक इन्हें कोर्ट के सामने न रखा जाये. इसलिए टी.ई.टी. के नेताओं से पुनः अनुरोध है कि कृपया इन भर्तियों पर आस लगाये बैठे लाखों अभ्यर्थियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें सच-सच बताएं की क्या हम इस केस में थर्ड पार्टी हैं कि नहीं. आप सब जानते हैं कि अब तो कितनी याचिकाएं इस याचिका से जुडी हैंफिर हम पार्टी क्यूँ नहीं बनेअगर हम पार्टी नहीं बने तो हमारा पक्षजिनमे से कुछ का जिक्र अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार ऊपर किया हैकौन रखेगा क्यूंकि अन्य पक्ष तो कोर्ट में अपनी अपनी बात कहेंगे और कोर्ट वही सुनेगा जो उस से कहा जायेगा. कृपया इन नेताओं को जानने वालों से भी अनुरोध है की वो इनसे ब्लॉग पर आकर स्थिति स्पष्ट करने और जरुरी कदम उठाने या फिर सीधे-सीधे इंकार करने को कहें ताकि बाकि लोग इनका भरोसा छोड़कर अपने हिसाब से कदम उठाये. मेरी बात से किसी को ठेस पहुचे तो कृपया क्षमा करें क्यूंकि मेरा इरादा किसी पर आरोप लगाना नहीं
सिर्फ आपको स्थिति से अवगत कराना है ताकि आप समय रहते क़दम उठा सकें..
धन्यवाद!!

आपका
श्याम देव मिश्रा
मुंबई

Allahabad Highcourt - UPTET Cases

Allahabad Highcourt - UPTET Cases

There are some more case that may be pending in Allahabad Highcourt :
1. Distance Education B. Ed Holders
2. Urdu Teachers etc.

See one more case :
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 59566 of 2011

Petitioner :- Mithai Lal And Others
Respondent :- State Of Up And Others
Petitioner Counsel :- Abhishek Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K.Singh,R.A.Akhtar

Hon'ble Dilip Gupta,J.
It is contended by Sri Shashi Nandan, learned Senior Counsel for the petitioners that notification dated 23rd August, 2010 issued by the National Council for Teachers Education under Section 23(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 regarding minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher in Classes I to VIII so far as it restricts candidates obtaining B.Ed. Degree in one year should be modified to include candidates who have obtained B.Ed. Degree by distance education in two years as such candidates are at parity with the candidates obtaining B.Ed. Degree in one year in view of the decision of the Division Bench of the Court in Special Appeal No.1271 of 2007 (Gyanendra Kumar Sharma & 49 others Vs. State of U.P. & Ors.) decided on 3rd October, 2007. He, therefore, submits that the petitioners, who have obtained the B.Ed. Degree by distance education, should also be considered eligible under the advertisement dated 22nd September, 2011 issued by the Secretary, Madhyamik Shiksha Parishad regarding the U.P. Teachers Eligibility Test.
Connect this petition with Writ Petition No.58165 of 2011 and list on the date fixed, i.e., 3rd November, 2011.
Learned Standing Counsel appearing for respondent nos. 1, 2, 4, 6, 7, 8 and 9, Sri R.A. Akhtar, learned counsel appearing for respondent no.3 and Sri Ajit Kumar Singh, learned counsel appearing for respondent no.5 may seek instructions/file a counter affidavit by 2nd November, 2011.
Order Date :- 19.10.2011
SK


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1479842

UPTET : टीईटी वालों ने की नियुक्ति की मांग


UPTET : टीईटी वालों ने की नियुक्ति की मांग

बिल्थरारोड (संवाददाता)। टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक कोचिंग सेंटर पर बुधवार को हुई। बैठक में अखिलेश सरकार से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई। वक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि नियुक्ति प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल सरकार इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
वक्ताओं ने टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में सरकार द्वारा व्यथित कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आने पर रोष जताया है तथा नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर अभ्यर्थियों को शिक्षा के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की मांग की। इस मौके पर पप्पू मिश्र, राजेश जायसवाल, मनोज कुमार, रामपरीखा भारद्वाज, मनोज वर्मा, रूपंजय कुमार, सत्येंद्र, अवधेश, संतोष आदि मौजूद रहे।

नियुक्ति नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन

गोंडा। अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके बेरोजगारों ने नियुक्ति की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। ऐलान किया है कि यदि 10 मई तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती तो 11 मई से लखनऊ में टीईटी बेरोजगार आंदोलन करेंगे।
बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में टीईटी बेरोजगारों ने नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीएड टीईटी बेरोजगार संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विलंब का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में विलंब के कारण एक तिहाई प्राथमिक विद्यालय बंदी के कगार पर हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर एसडीएम को सौंपा गया। इस अवसर पर महामंत्री गयानाथ यादव, सुरेश चौधरी, राजीव दूबे, अभिषेक चौधरी, दिलीप शर्मा, उदयभान वर्मा, बृजलाल तिवारी, जगन्नाथ, मुजफ्फर सहित अन्य मौजूद थे।

News : Amar Ujala (3.5.12)

UPTET : बीटीसी अभ्यर्थियों को नहीं करनी होगी ट्रेनिंग


UPTET :  बीटीसी अभ्यर्थियों को नहीं करनी होगी ट्रेनिंग

इलाहाबाद। टीईटी उत्तीर्ण बीटीसी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के बाद छह माह का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करना होगा। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक पद पर चयन और नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया
याची शिवानी सिंह के अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा, बीटीसी अभ्यर्थी विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। उनकी भी बीएड व अन्य अभ्यर्थियों के साथ टीईटी की मेरिट तैयार की गई है। विज्ञापन के अनुसार सहायक अध्यापक पद पर चयन के बाद सभी को छह माह का अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। कोर्ट ने कहा, जो विशेष तौर से प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनको पहले अवसर मिलना चाहिए। सहायक अध्यापकों की भर्ती को जारी विज्ञापन पर रोक जारी रख कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 मई को नियत की है


News : Amar Ujala (3.5.12)
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I felt :
BTC/ VBTC candidates who cleared TET exam, and as per advertisement they have to undergone special 6 month training to become primary teacher. But as they already taken training to become Primary Teacher then there is no need to give them training again.


But for Selection of Teacher, TET Merit is used as per Government Order / NCTE Guidelines.


TET candidates don't worry about preference issue.
Prefernce means : BTC/VBTC candidates (Who passed UPTET exam )may not undergone for training and they may appoint 6 month before then B. Ed degree holders (TET Qualified and not VBTC)


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भारी पड़ी मंत्री की नाराजगी बेसिक शिक्षा निदेशक हटे

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश चंद्र कनौजिया को बुधवार देर रात अचानक हटा दिया। माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक वासुदेव यादव को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। उनके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव का भी चार्ज है। दिनेश चंद्र कनौजिया को क्यों हटाया गया यह तो शासन स्तर से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह बताया जा रहा है बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी उनसे नाराज चल रहे थे। इसके अलावा मोअल्लिम उर्दू डिग्रीधारक भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले थे और शिक्षक बनाने में देरी किए जाने की शिकायत की थी।
शिक्षा विभाग में दिनेश चंद कनौजिया मौजूदा समय निदेशक स्तर के एक मात्र अधिकारी हैं। दूसरे अधिकारी संजय मोहन को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में धांधली के आरोप में पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है


News : Amar Ujala (3.5.12)

Wednesday, May 2, 2012

UPTET : टी ई टी अभ्यार्थीयों की पीड़ा


UPTET : टी ई टी अभ्यार्थीयों की पीड़ा 

आज सुना जा रहा है की इलाहबाद हाई कोर्ट ने टी ई टी अभ्यार्थीयों के नियुक्ति विज्ञापन (कि सचिव द्वारा बी एस ए की और से विज्ञापन जारी करना सही है या गलत ) की सुनवाई तारीख फिर बड़ा दी है |
और अब ये 15 मई हो गयी है |
कुछ लोगो का तर्क है कि बी टी सी अभ्यार्थीयों  की नियुक्ति को इस विज्ञापन से जोड़ने के कारण हाई कोर्ट  ने एक नयी तारीख दी है |
पर ये तर्क खरा नहीं उतरता , जब  टीईटी मेरिट होल्डर राज्य व  केंद्र  सरकार के शासनादेश / नियमों के तहत नियुक्ति पाने के हकदार हो गए , तब अंत समय में प्रक्रिया में बदलाव नहीं हो सकता |
गेम के नियम शुरू में तय किये जाते हैं न की तब जब गेम समाप्ति की और हो |

दिन ढलते जा रहे हैं और अभ्यार्थीयों की बेचेनी बदती जा रही है | 
अभी तक  राज्य सरकार ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि टीईटी अभ्यार्थीयों कब व कैसे होगी |

हालाँकि टीईटी अभ्यार्थीयों की नियुक्ति नियमानुसार मजबूत है क्योंकि सभी नियम उनकी भर्ती को वेध बता रहे हैं |
अभी तक धांधली के आरोप अदलत में साबित हुए हैं की नहीं ये भी पता नहीं चल पाया है |
धांधली का इमानदार अभ्यार्थीयों से क्या सम्बन्ध और सजा के पात्र तो दोषी अभ्यर्थी ही होते हैं , इस समय टीईटी अभ्यार्थी गंभीर मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं और इस सबको उनका परिवार भी भुगत रहा है |

कई अभ्यार्थीयों का तर्क है -
कि पहले तो इलाहबाद हाई कोर्ट  ने विज्ञापन  में संशोधन (  आवेदन ५ जिलों के स्थान पर सभी जिलों में ), रिज़ल्ट में संशोधन का आदेश बहुत जल्दी दे दिया था पर अब 
जबकि एक ऐसे व्यक्ति ने याचिका सिर्फ मामले को अटकने के लिये डाली है 
१. क्योंकी न तो उसके अधिकारों का हनन  हो रहा है (व्यक्ति कोई बी एस ए  नहीं )
२. विज्ञापन सचिव निकाले या बी एस ए , उससे उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ना 
तो ऐसे मामले में इतनी देरी क्यों 

और अब अभ्यार्थी क्या करें न तो वे विज्ञापन निकलने के अधिकारी थे न ही ईमानदार अभ्यार्थीयों  का धांधली से कोई सम्बन्ध |

उनकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं |
मीडिया भी आये दिन भ्रामक ख़बरें दे चुका / रहा  है -
कभी खबर आती है कि टीईटी परीक्षा सिर्फ पात्रता है  ( जबकी एन सी टी ई ने साफ़ शब्दों में कहा है कि ये परीक्षा चयन का आधार देती है ,और  अभ्यार्थी  परीक्षा में दोबारा से  बेठ   सकते हैं अंक वृद्दि हेतु )
कभी खबर आती है कि चयन का आधार बदल जायेगा ( चयन के नियम राज्य व केंद्र सरकार ने तय किये हैं तो जब टीईटी मेरिट होल्डर चयन के पात्र हो चुके हैं तो अब नियम में बदलाव कैसे संभव है )
कभी खबर आती है कि टीईटी परीक्षा में धांधली हुई और टीईटी परीक्षा निरस्त हो जायगी ( अगर कहीं धांधली हुई तो दोषी अभ्यर्थी को सजा दी जायगी या सभी को , अभी तक किसी अभ्यर्थी का दोष साबित हुआ कि नहीं ये भी स्पष्ट नहीं | अगर सजा दोषियों को नहीं मिलेगी तो फिर एक नयी धांधली की सम्भावना नहीं होगी क्या   )

UPTET : टीईटी अभ्यर्थी , मुख्य मंत्री जी के जनता दरबार पहुंचे


UPTET : टीईटी अभ्यर्थी , मुख्य मंत्री जी के जनता दरबार पहुंचे 

 टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक

देवरिया। टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक हनुमान मंदिर परिसर में हुई। जिसमें 28 अप्रैल को लखनऊ में हुई रैली की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। दो मई को मुख्यमंत्री से वार्ता करने वाले प्रतिनिधि मंडल में जिले के गोरखनाथ सिंह को शामिल किए जाने पर उन्हें बधाई दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश कुशवाहा ने कहा कि टीईटी अभ्यर्थियों की समस्या को मुख्यमंत्री ने सुन लिया है। जल्द ही टीईटी अभ्यर्थियों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी दो मई को मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए नियुक्त प्रतिनिधि मंडल में जिले के गोरखनाथ सिंह का नाम भी है। जो जिले के लिए सम्मान का बात है। बैठक में मुख्य रुप से रत्नेश त्रिपाठी, विकास पांडेय, हरेंद्र पुरी, विनीता वर्मा, अनुराग मल्ल, रघुवंश शुक्ला, मदन यादव, शैलेश मणि त्रिपाठी, संदीप कुशवाहा, अमरदेव सिंह आदि लोग मौजूद रहे।


News : Amar Ujala ( 2.5.12)

Information on Facbook :

Vinay Kumar
Humare 50-60 sathi cm k jantadervar m pehuch chuke hai.or court m hums pehle 35 unlisted cases hai.humare case ki hearing lagbhag 2.30 k baad hogi.sbhi dua karo k hume rub kamyabi bakse

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Gurpal Singh -
Janta darbar main tetians sabse age bethe hain.jahan hamara no sabse pehle lagega.kash c.m aaj thos ashwasan de dain.pray to GOD.


Pradeep Kumar
Aaj Jo log CM se milne ja rahe unse request hai ki bo kal ke news paper bali khabar ....... Jisme 27000 ko Jinki OMR par WHITENER use kiya gya hai unko chayan prakriya se alag karne ki bat ki gayi hai....us ke bare mai CM se bat kare kyo ki bo sabhi farzi number bale nahi hai......... jyadatar logo ne exam mai anjane mai WHITENER use kiya tha..........


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High Court Case :-
Sandeep Yadav Rajesh ji 2:30 p.m. Tak to. No aa hi jaega
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Ranjeet Singh Yadav
Basic sikcha niyamavali 981 ko challenge karne wali yachika ab apne astitva ko bachane ki akhiri jadojahad me hai isiliye petitioner council ne apna akhiri dawn khela hai . Kapil ke counsel ne rule14 ko challenge nahi kia tha jisme tet merit ke behalf per appointment ka nirnay lia gaya... jab court me wo charo khane chit ho gaye to ab yani 2 may ko ek amendment application ke madhyam se apna mool preyechenge karna chahte hai .......amit dwivedi...

Tuesday, May 1, 2012

UPTET : अभ्यर्थियों ने दी आत्मदाह की चेतावनी


UPTET : अभ्यर्थियों ने दी आत्मदाह की चेतावनी

जौनपुर। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार की अस्पष्ट नीति के विरोध में सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। टीईटी संघ मोर्चा ने ऐलान किया है कि अगर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर न की गई तो वे आत्मदाह को बाध्य होंगे।

मंगलवार को टीडी कालेज स्थित मारुति मंदिर पर आयोजित संगठन की बैठक में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती नहीं की गई तो प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकाें की भर्ती प्रक्रिया का आधार बदलना वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा मामले के निस्तारण के लिए गठित की कई कमेटी के प्रमुख जावेद उस्मानी की गलत नीतियों का हर संभव विरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले के निस्तारण के लिए 21 दिन का समय लिया था। इसके बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री से उम्मीद है। ऐसा विश्वास है कि युवा होने के नाते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शिक्षित युवा बेरोजगारों की मनोदशा समझ सकेंगे। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल्द से जल्द अगर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो वे आत्मदाह को विवश होंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने अगली बैठक के लिए छह मई की तिथि घोषित की। इस मौके पर जिला महामंत्री मृत्युंजय सिंह, सर्वेश मौर्य, अरविंद यादव, मनोज सेठ, बृजेश यादव, आनंद मौर्य, जनार्दन, संतोष यादव, प्रियंका अस्थाना, सुरेश यादव, मंजुला यादव, नरेंद्र स्वर्णकार, अमृतेश मौर्य, सरिता सहित अन्य मौजूद रहे।

News : Amar Ujala (2.5.12)
Source link : http://www.amarujala.com/city/Jaunpur/Jaunpur-61424-60.html

UPTET : टीईटी अभ्यर्थीयों के फेसले का दिन न्याय के मंदिर में - 02- May- 2012

UPTET : टीईटी अभ्यर्थीयों  के फेसले  का दिन न्याय के मंदिर में  - 02-  May- 2012

न्याय के मंदिर में जिस तरह का सकारात्मक रुख टीईटी अभ्यर्थीयों के प्रति  अपनाया गया है उसको देखते हुए लगता है २- मई -२०१२ को टीईटी अभ्यर्थीयों को भारी रहत मिलने वाली है


कुछ लोग मामले को जानबूझ कर लटकाना चाह रहे थे और उनकी मंशा कुछ और थी |
जिस प्रकार राजा विक्रमादित्य न्याय के फेसले दिया करते थे ,  अब  फिर सच्चे न्याय की दरकार आ पडी है , और लाखों अभ्यर्थीयों को अपेक्षा है की न्याय का मंदिर उनके साथ  सच्चा न्याय करेगा


इससे पहले भी एक बार अदालत टीईटी अभ्यर्थीयों के हितों का ध्यान रखते हुए विज्ञापन में संशोधन का निर्णय दे चुका है, जिसमें अभ्यर्थीयों को ५ जिलों के स्थान पर सभी जिलों में आवेदन की छूट दी गयी थी


टीईटी अभ्यर्थीयों की तादाद व उनकी परेशानीयों (जिसमें आवेदन शुल्क , मेहनत परीक्षा उत्तीर्ण  करने में व् आवेदन के दोरान  परेशानीयां , समय इत्यादि शामिल है )  को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञापन एक बार पुन : संशोधित हो सकता है या कोई जनहित में निर्णय  (और अधिकारीओं की गलती,  अभ्यर्थीयों को न भुगतनी पड़े ) आ सकता है |

UPTET : Article By Mr. Shyam Dev Mishra regarding PRT Recruitment in UP and recent Developments


UPTET : Article By Mr. Shyam Dev Mishra regarding PRT Recruitment in UP and recent Developments

प्रेषक: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>
दिनांक: 1 मई 2012 1:44 pm
विषय: NEW ARTICLE ON UPTET & PRT-RECRUIMENT SCENARIO
प्रति: Muskan India <muskan24by7@gmail.com>

Keeping in view the confuson of some of the friend on the latest development in the scenario of recruitment process of 72825 Primary Teacher in schools of UP Govt., I have tried to clear the situation as on date. It is solely my opinion and being in agreement entirely depends upon the reader. Please publish it on blog. 
I would also like if readers give their comments so that I may decide if I should write on blog in future or not. 
Thanks.

यू.पी.टी.ई.टी. - 2011 और 72825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती: मौका-मुआयना

उत्तर प्रदेश में इन दो विषयों पर रोज-रोज अख़बारों और अन्य माध्यमों से कभी सही तो कभी गलत तो कभी भ्रामक ख़बरें  आ रही है और सम्बंधित अभ्यर्थियों में बेचैनी, निराशा व आक्रोश बढ़ रहा है. पर इतना जन लेना
शायद आपको राहत दे  कि "भले ही सच कहा न जाये, सच सच ही रहता है और झूठ चाहे जितनी बार, जितनी जोर बोला जाये, झूठ झूठ ही रहता है.


आइये, एक बार देख लें इन प्रश्नों को जिनको लेकर दुविधा है;


1. क्या टी.ई.टी. मेरिट से चयन गलत है?


कानून के हिसाब से गलत सिर्फ वो कृत्य है जो किसी के द्वारा अपने अधिकार-क्षेत्र से बहार जाकर या फिर नियमों के विरुद्ध किया गया हो. यदि भर्ती-प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व राज्य-सरकार (उत्तर प्रदेश सरकार,
नाकि सपा सरकार या बसपा सरकार) द्वारा अपने अधिकारों के अंतर्गत उ.प्र. बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में 12वें संशोधन द्वारा भर्ती-प्रक्रिया संबंधी नियम बनाये गए और उसके आधार पर प्रक्रिया शुरू हुई तो यह कहीं से नियम विरुद्ध नहीं है. वैसे भी एन.सी.टी.ई. द्वारा टी.ई.टी. अनिवार्य किये जाने के कारण भर्ती के नियमों में संशोधन इसलिए आवश्यक था क्यूंकि पहले पात्रता में टी.ई.टी. का कोई उल्लेख ही नहीं था और नई भर्ती के लिए अब टी.ई.टी. की अनिवार्यता के लिए इसे आवश्यक योग्यताओं में शामिल करना था. दूसरा, जब राज्य-सरकार ने इस संशोधन में जो टी.ई.टी. मेरिट को चयन का आधार बनाया, वो भी राज्य-सरकार के अधिकार क्षेत्र में था और एन.सी.टी.ई. दिशानिर्देशों के अनुरूप था.


 इसका विरोध करने वालों को जन लेना चाहिए कि 72825 पदों की भर्ती के प्रस्ताव, जिसमे भर्ती के नियम व पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा शामिल था, को स्वयं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एन.सी.टी.ई. द्वारा स्वीकृति दी गई थी जिस से स्पष्ट है कि यह नियम-सम्मत था. भर्ती प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन होने पर ही न्यायालय से राहत मिलती है न कि सिर्फ इसलिए कि इस से शिकायत करने वाले के हित प्रभावित हो रहे हैं. किस आधार पे चयन होना है, इसके लिए आप नियम बनाने की अधिकृत संस्था से गुजारिश कर सकते है या अपने सुझाव दे सकते है, वो भी अगर आपसे पूछे तब, पर आप उसे कटघरे में महज इस लिए खड़ा नहीं कर सकते कि आपको ये ठीक नहीं लग रहा है. पहले भी कई लोगो ने अलग अलग आरोप और बहानों से अदालत में टी.ई.टी. के मद्धम से चयन पर सवाल उठाया है पर हर बार कोर्ट ने इसे सही ठहराया है, इसलिए अगर 2 मई को कोर्ट इस विज्ञापन को सही ठहराता है या केवल यही विज्ञापन सक्षम प्राधिकारी अर्थात बी.एस.ए. द्वारा निकले जाने का आदेश देता है तो "टी.ई.टी. बनाम अकादमिक"  कोई मुद्दा ही नहीं है क्यूंकि इसी विज्ञापन में प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अंतर्गत टी.ई.टी. के आधार पर चयन का स्पष्ट उल्लेख है.
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2. क्या भर्ती का आधार बदला जा सकता है?


भर्ती का आधार बदलने की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से केवल तभी होती है जब कोई प्रक्रिया शुरू होने वाली हो, या भर्ती का आधार अवैध या नियम-विरुद्ध हो. यहाँ भर्ती की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और आवेदन भी किये जा चुके हैं


दूसरा, भर्ती के आधार, अर्थात टी.ई.टी. मेरिट के आधार पर चयन को केंद्र सरकार और एन.सी.टी.ई. ने भी स्वीकृति दे दी है और कोर्ट ने भी इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए एकाधिक बार इसे सही व नियम-सम्मत ठहराया है. अतः कानूनी रूप से भर्ती के आधार को बदले जाने की कोई आवश्यकता वर्तमान स्थिति में नहीं है, 
भले ही कोर्ट विज्ञापन रद्द करे, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः विज्ञापन जारी करने का निर्देश दे क्यूंकि "टी.ई.टी. बनाम अकादमिक" एक कानूनी सवाल नहीं है.


हाँ, अगर समाजवादी पार्टी इसे बदलना चाहती है तो अलग बात है. इस स्थिति में अगर इसे समाजवादी पार्टी के नजरिये से, वोट-बैंक के चश्मे से देखा जाये तो किसी और को तो नहीं, इन्हें इस आधार को बदलने की जरुरत हो सकती है. 


पुस्तक-परीक्षा के रूप में दुस्साहसिक, स्वार्थ-पूर्ण और शिक्षा-प्रणाली के साथ खुले-आम ऐसा घटिया मजाक करने वाली पार्टी ने अगर वाकई अब भी अपना चरित्र नहीं बदला है और मात्र वोट-बैंक की परवाह करे तो
टी.ई.टी. के समर्थक 72825 संभावित चयनितों की अपेक्षा लाखों कम अंक वाले  अभ्यर्थियों का समर्थन पाने ले लिए परीक्षा का आधार बदलने की हद तक जा सकती है. अगर राज्य सरकार, यानि सपा सरकार ऐसा चाहती है तो इस के लिए सर्वाधिक अनुकूल स्थिति होगी की 2 मई को कोर्ट विज्ञापन को रद्द करे,


तभी सरकार इसकी आड़ में नियम में, भर्ती-आधार में बदलाव कर नया विज्ञापन जारी करे क्यूंकि मौजूदा विज्ञापन के न्यायालय द्वारा वैध ठहराए जाने और प्रभावी रहने की दशा में राज्य-सरकार के पास बिना किसी औचित्य के आधार में बदलाव करना लगभग असंभव ही होगा


पर इस बात की सम्भावना कम ही दिखती है. और अगर राज्य-सरकार ऐसा करती भी है तो टी.ई.टी. समर्थक स्वयं सरकार के बनाये नियमो व प्रक्रिया के अंतर्गत लाखो की संख्या में किये गए आवेदनों और टी.ई.टी. मेरिट-आधारित चयन के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए न सिर्फ राज्य-सरकार पर समानता के अधिकार के हनन का, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के हनन का, प्रक्रिया शुरू होने
के बाद नियमों में बदलाव का और कही-न-कही समाज के किसी खास तबके/वोट-बैंक को नाजायज़ लाभ का आरोप लगाते हुए कोर्ट से राहत मांगने ही वाले है और उनका पक्ष मजबूत ही रहने वाला है.


ईश्वर करे कि सरकार कि ऐसी कोई मंशा न हो और ये सब मात्र अफवाहें हों, ये वो पुरानी समाजवादी पार्टी न हो, और सबकुछ सही हो जाये पर विपरीत परिस्थितियों में भी हमे कहाँ तक जाना पद सकता है ये उसकी झलक मात्र है.
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3. क्या टी.ई.टी. समर्थकों का नेतृत्व सक्षम है ?


निस्संदेह टी.ई.टी. मोर्चा के लीडरों ने बहुत मेहनत कि है, बहुत समय लगाया है, बहुत पैसा भी लगाया होगा, पर मेरे विचार से इस आन्दोलन में, रण-नीतिया बनाने में, उनके पालन में  संवादहीनता एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आई है. इस ब्लॉग से मैं काफी समय से जुड़ा हूँ, इतने लोग यहाँ दिखते है जो टी.ई.टी.समर्थक है, परेशां हैं  पर राजेश राव जी, मनोज जी, अर्पण जी, अनिल जी, अखिलेश जी, सुधीर तिवारी जी, रंजन जी, जैसे कुछ लोगो को छोड़कर कोई भी बड़ा लीडर यहाँ न नियमित रूप से कुछ बताता है, न राय-मशवरा करता है और सब कुछ अनिश्चितता के अँधेरे में रहता है


कपिल देव यादव वाली याचिका में मुझे विवेकानंद जी द्वारा झूलेलाल पार्क में धरने के दौरान और ब्लॉग पर काफी पहले के कमेन्ट के द्वारा पता चला था कि टी.ई.टी.मोर्चा इस केस में थर्ड पार्टी बन गया है ताकि न्यायालय हमारी बात भी सुने पर आज भी इस बात कि पुष्टि नहीं हो पी है कि हम इस में थर्ड पार्टी हैं या नहीं. अगर नहीं तो ये तो सौभाग्य है हमलोगों का कि न्यायाधीश महोदय ने मामले में खुद ही हस्तक्षेप करते हुए इस याचिका के औचित्य पर सवाल उठाया वरना स्थिति विपरीत जाने कि स्थिति में हमारा पक्ष कौन रखता, सरकारी पक्ष तो वैसे ही मौके कि ताक में है कि कैसे मायावती सरकार द्वारा जारी विज्ञापन निरस्त हो


बुरा न माने, मेरा इरादा आप लीडरों की नीयत पर ऊँगली उठाने का नहीं है पर आपको देखना चाहिए की लाखो
लोग आपसे उम्मीदें लगाये बैठे हैं, अगर आपसे कोई काम नहीं हो प् रहा तो बाकि लोगो से सहयोग ले, इस ब्लाग पर भी बड़ी संख्या में लोग हर प्रकार का सहयोग, समय, धन, जानकारी आदि देने को तत्पर है, ऐसे में आप से किसी काम में ढील की उम्मीद नहीं की जा सकती. बेहतर परिणाम के लिए सबका एकजुट रहना
जरुरी है, अगर आप अपील करेंगे तो मुझे विश्वास है मात्र इस ब्लॉग से ही आपको पर्याप्त सहयोग-सूत्र मिल जायेंगे. पर इस मोड़ तक आकर किसी काम में लापरवाही करना बहुत घटक हो सकता है.


सभी टी.ई.टी. समर्थको से अनुरोध है की न्यायपालिका के बारे में स्तर-हीन टिप्पणिया करने में संयम बरतें, अगर प्रदेश सरकार या हाईकोर्ट से हमें राहत नहीं भी मिलती तो भी हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पद सकता है पर आज के भ्रष्ट राजनैतिक युग में, अपराध-लिप्त राजनीती में आम-आदमी का, आप जैसे पढ़े-लिखो का सबसे बड़ा सहारा न्यायपालिका ही है, उसमे विश्वास बनाये रखें, यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर नहीं. 


आशा है, अँधेरा जल्दी छंटेगा, सुबह जल्दी होगी. वैसे भी रात सबसे काली सबेरे से ठीक पहले होती है,
धैर्य रखें, जागरूक रहें, सक्रिय रहें.


धन्यवाद,
आपका
श्याम देव मिश्रा
मुंबई
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Shyam Dev ji, Jab tak Samajvadi Party officially announce nahin kartee kee TET cancel ho jaygee, Acadmic se chyan hoga etc.
Tab tak aap logo ko bhee sayam baratte hue sahee aur sateek baten kee janee chahiye aue iljam lagana kee ki -
"हाँ, अगर समाजवादी पार्टी इसे बदलना चाहती है तो अलग बात है. इस स्थिति में अगर इसे समाजवादी पार्टी के नजरिये से, वोट-बैंक के चश्मे से देखा जाये तो किसी और को तो नहीं, इन्हें इस आधार को बदलने की जरुरत हो सकती है. "
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Halanki mein Samajvadi Party ya kisee any party kee hiteshee nahin hoon, Par Mujhe lagta hai kee sabhee parties ko bhee tathyatmak jaankaree hai. 
Aur ve fesle sabhee binduon ko dhyan mein rakhte hue karenge, anytha koee saakh par batta kyun lagayega.
Varna Samjvadee Party satta mein aate hee, TET ko nirast karne ka aadesh jaree kar saktee thee ( Ye alag baat hai kee tab mamle ko Supreme Court/ High Court mein challenge kiya jaataa, aur aage jeet bhee ho saktee thee), Haan Media mein aajkal bhrmatamak khabren aa rahee hai. Par Rajya Sarkaar ne abhee aisa koee nirnay nahin deeya, Jisse lage kee TET cancel ho raha hai, Chyan Prkriya badlee ja rahee hai.


Ye jaroor hoga ki koee draft/masoda/vikalp tayaar kiya ja raha ho, Par koee bhee niyam / prkriya mein badlav sabhee binduon ko dhyan mein rakhkar hee leeye jaate hain, varna saakh par batta lage ye koee nahin chahega , Vo bhee jab CM ne pehlee baar kursee sambhalee ho.

UPTET : टीईटी ने 99 अभ्यर्थियों को दिया झटका


UPTET : टीईटी ने 99 अभ्यर्थियों को दिया झटका


प्रतापगढ़। प्राइमरी स्कूलों में अब शिक्षक बनना आसान नहीं रह गया है। विभाग के नए फरमान ने अभ्यर्थियों को परेशानी में डाल दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य होने से विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की तैनाती में रोड़ा अटक गया है। 99 अभ्यर्थी कभी डायट तो कभी बीएसए कार्यालय का चक्कर लगा रहेहैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने का मानक तैयार करके भले ही शासन ने एक सराहनीय कदम उठाया है, लेकिन इस मानक ने सैकड़ों अभ्यर्थियों को करारा झटका दिया है। पिछले वर्ष 13 नवंबर को आयोजित टीईटी परीक्षा में भले ही लाखों लोग शामिल हुए हों, लेकिन जो नौकरी की चौखट तक पहुंचे थे वे इस परीक्षा और नौकरी से वंचित हो रहे हैं अधिकांश अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने 45 प्रतिशत से कम अंक होने के बाद भी शिक्षामित्र की नौकरी पा ली और दस अंक की छूट मिलने पर विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2007-08 में विशिष्ट बीटीसी में प्रशिक्षण लेने वाले पहले चरण के अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति पत्र दे दिया गया लेकिन 99 अभ्यर्थियों का सितंबर माह में प्रशिक्षण पूरा हुआ उनको नौकरी नसीब नहीं हो पा रही है। डायट से प्रशिक्षण लेकर बीएसए कार्यालय पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को 12 अक्तूबर को काउंसिलिंग के लिए विज्ञापन जारी करके बुलाया गया, लेकिन फिर इसे निरस्त कर दिया गया। बीएसए अशोक नाथ तिवारी ने बताया कि शासन का फरमान आया है कि टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा

News : Amar Ujala ( 1.5.12)

Advertisement may not cancel due to large volume of TET Candidates


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टीईटी परीक्षा
सकारात्मक रुख के साथ फैसला दो मई तक सुरक्षित
नियम विरुद्ध निकाले गए भर्ती विज्ञापन को किया था चैलेंज




बड़ौत, जागरण कार्यालय : प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 72,825 पदों पर भर्ती से संबंधित केस में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सकारात्मक रुख अपनाया है। सोमवार को आधे घंटे की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने अपना फैसला दो मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट के सकारात्मक रुख से जहां शिक्षक भर्ती के बहाल होने के उम्मीद जगी है, वहीं केस लड़ रहे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बांछें खिल गई हैं।
अध्यापक सेवा नियमावली के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करने के मामले में हाइकोर्ट ने वादी-प्रतिवादी पक्ष को सुना। कोर्ट में मौजूद रहे टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिला प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने वादी अधिवक्ता से पूछा कि उन्हें किस बात पर आपत्ति है। वादी अधिवक्ता ने बताया कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, जो अध्यापक सेवा नियमावली (1961) के विरुद्ध है। इस पर कोर्ट ने वादी अधिवक्ता से पूछा कि क्या टीईटी के आधार पर बनाई जाने वाली मेरिट पर तो कोई ऐतराज नहीं है। वादी अधिवक्ता ने कहा कि टीईटी मेरिट को भर्ती का आधार बनाने पर कोई दिक्कत नहीं हैं। न्यायमूर्ति ने नियम के मुताबिक विज्ञापन जारी करने की बात कहते हुए अपना फैसला दो मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इधर, इस संबंध में सोमवार को मैनपुरी में जारी एक बयान में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर टीईटी पर सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया जाएगा। बहरहाल, हाई पावर कमेटी की जांच के बाद जहां टीईटी को निरस्त किए जाने की संस्तुति राज्य सरकार से की जा चुकी है, वहीं कोर्ट इतनी बड़ी तादाद में उत्तीर्ण अभ्यथिर्यों के प्रति सहानुभूति रुख अपनाते हुए इस भर्ती को रद करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है।





Akhilesh Yadav : UPTET 2011 Exam will not be cancelled


निरस्त नहीं होगी टीईटी परीक्षा
Akhilesh Yadav : UPTET 2011 Exam will not be cancelled

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मामले पर एक हफ्ते में निर्णय ले लिया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। सोमवार को मैनपुरी में एक विवाह समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह बात कही। उधर, मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी ने टीईटी मामले की जांच पूरी करते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसे शीघ्र की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी जाएगी। 

सूत्रों का कहना है कि टीईटी को अर्हता परीक्षा न मानते हुए पात्रता परीक्षा माना जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी से मेरिट न बनाकर शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि अंक बढ़ाने के नाम पर करीब 27 हजार ऑसर शीट में हेराफेरी की गई है। इसलिए इतने ही अभ्यर्थियों को इससे अलग रखा जाएगा। इससे टीईटी के निरस्त किए जाने की संभावना काफी हद तक कम हो गई है।

गौरतलब है कि यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी नवंबर 2011 में आयोजित की गई थी। इसमें धांधली की शिकायत के बाद तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से ही टीईटी निरस्त किए जाने की संभावना दिखने लगी थी। इस संबंध में टीईटी पास अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला था। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बना दी थी। इसमें प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव, सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार और प्रमुख सचिव न्याय को रखा गया था। 

समिति ने रमाबाई नगर की पुलिस की जांच रिपोर्ट और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। मुख्य सचिव को रिपोर्ट तो वैसे 29 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री को सौंपनी थी, लेकिन सभी सदस्यों के हस्ताक्षर न होने की वजह से रिपोर्ट एक-दो दिन बाद सौंपी जाएगी।

News : Amar Ujala (1.5.12)
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सहायक अध्यापकों के मामले में सुनवाई जारी
इलाहाबाद। टीईटी उत्तीर्ण 72825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई जारी है। इस मामले में अब बुधवार को बहस होगी। याचिका सहायक अध्यापकों के चयन के लिए जारी विज्ञापन के खिलाफ दाखिल की गई है। याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन सुनवाई कर रहे हैं।


जनता दर्शन बुधवार को
लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 मई को प्रात: 9 से 11 बजे तक पांच कालीदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर जनता दर्शन करेंगे। इस दौरान वे जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उसके समाधान का निर्देश देंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी है।

News : Amar Ujala (1.5.12)


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If recruitment process changed then another court case is waiting for TET candidates, And matter can go in High Court/ Supreme Court etc.


It can be better, If only cheaters / culprits kept out from this selection process. And recruitment continue from process decided earlier.



आधार बदलने पर फिर से टीईटी  अभ्यर्थीयों को कोर्ट के केसों में उलझना पड़ना  सकता है , क्योंकी बहुत से अभ्यर्थी चयन का आधार बदलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और मामला फिर हाई कोर्ट व् सुप्रीम कोर्ट में पहुँच सकता है, इसमें कितना समय लगेगा अनिश्चित  ही  है 
और मामले पर पुन स्टे लगने की सम्भावना  को नाकारा नहीं जा सकता 
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बेहतर होता की चयन प्रक्रिया में बदलाव नयी भर्ती के दोरान होते और उसमें भी   कानूनी अडचनों का सामना करना पड़ सकता है ,
कारण - एक बार दोबारा से नियम बदलने पर , कुछ अभ्यर्थी अकादमिक चयन में विषमताओं (अलग - अलग बोर्ड , अलग अलग यूनिवर्सिटी में मूल्याँकन समान न होने पर )   को आधार बना कर मामले को चेलेंज कर सकते हैं , हालाँकि चयन करने वाले के पास चयन प्रणाली निर्धारित करने के अधिकार हैं ,

 युपी टीईटी २०११ में चयन प्रक्रिया अंतिम दोर में थी तो उसमें  कोई  भी  बदलाव , चयन में रूकावट ला सकता है 

Akhilesh Yadav : UPTET 2011 Exam will not be cancelled


निरस्त नहीं होगी टीईटी परीक्षा
Akhilesh Yadav : UPTET 2011 Exam will not be cancelled

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मामले पर एक हफ्ते में निर्णय ले लिया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। सोमवार को मैनपुरी में एक विवाह समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह बात कही। उधर, मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी ने टीईटी मामले की जांच पूरी करते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसे शीघ्र की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी जाएगी। 

सूत्रों का कहना है कि टीईटी को अर्हता परीक्षा न मानते हुए पात्रता परीक्षा माना जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी से मेरिट न बनाकर शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि अंक बढ़ाने के नाम पर करीब 27 हजार ऑसर शीट में हेराफेरी की गई है। इसलिए इतने ही अभ्यर्थियों को इससे अलग रखा जाएगा। इससे टीईटी के निरस्त किए जाने की संभावना काफी हद तक कम हो गई है।

गौरतलब है कि यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी नवंबर 2011 में आयोजित की गई थी। इसमें धांधली की शिकायत के बाद तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से ही टीईटी निरस्त किए जाने की संभावना दिखने लगी थी। इस संबंध में टीईटी पास अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला था। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बना दी थी। इसमें प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव, सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार और प्रमुख सचिव न्याय को रखा गया था। 

समिति ने रमाबाई नगर की पुलिस की जांच रिपोर्ट और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। मुख्य सचिव को रिपोर्ट तो वैसे 29 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री को सौंपनी थी, लेकिन सभी सदस्यों के हस्ताक्षर न होने की वजह से रिपोर्ट एक-दो दिन बाद सौंपी जाएगी।

News : Amar Ujala (1.5.12)
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If recruitment process changed then another court case is waiting for TET candidates, And matter can go in High Court/ Supreme Court etc.


It can be better, If only cheaters / culprits kept out from this selection process. And recruitment continue from process decided earlier.



आधार बदलने पर फिर से टीईटी  अभ्यर्थीयों को कोर्ट के केसों में उलझना पड़ना  सकता है , क्योंकी बहुत से अभ्यर्थी चयन का आधार बदलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और मामला फिर हाई कोर्ट व् सुप्रीम कोर्ट में पहुँच सकता है, इसमें कितना समय लगेगा अनिश्चित  ही  है 
और मामले पर पुन स्टे लगने की सम्भावना  को नाकारा नहीं जा सकता 

बेहतर होता की चयन प्रक्रिया में बदलाव नयी भर्ती के दोरान होते और उन पर भी कानूनी अडचनों का सामना करना पड़ सकता है ,
क्योंकी एक बार दोबारा से नियम बदलने पर , कुछ अभ्यर्थी अकादमिक चयन में विषमताओं (अलग - अलग बोर्ड , अलग अलग यूनिवर्सिटी में मूल्याँकन समान न होने पर )   को आधार बना कर मामले को चेलेंज कर सकते हैं , हालाँकि चयन करने वाले के पास चयन प्रणाली निर्धारित करने के अधिकार हैं ,

 युपी टीईटी २०११ में चयन प्रक्रिया अंतिम दोर में थी तो उसमें  कोई  भी  बदलाव , चयन में रूकावट ला सकता है