Tuesday, April 23, 2013

UPTET : Forgery & Bad Luck of Shiksha Mitra Candidate for Appointment of Teacher


UPTET : Forgery & Bad Luck of Shiksha Mitra Candidate for Appointment of Teacher


Muje lagta hai yeh ek badeee ajeeb kahanee hai kismat kee -

is kahanee mein Mamta Upadhya naam kee ladkee ne farjee marksheet ke jariye Nokri hathiyayee,
Lekin jab baad mein Pol khulee to usne Nokri se isteefa .Resign de diya.

Tab merit list mein uske baad vaalee ladkee Shakuntla Yadav ne Nokri par claim kiya, 
Lekin Court ne yeh kehte hue uska Maamla Kharij Kar Diya ki RTE Act ke Tehat -

Shiksha Mitron ki Regular Bhrtee Par Rok Lag Chukee Hai, Aur 
Farjee Marksheet Valee Mamta ne pehle hee Isteefaa De Diya Hai,
Isleeya Shakuntla Yadav ka Nokri Par Claim Nahin Bantaa


Aaap bhee gor se nirnay paden aur batayen agar ku6 sansodhit baat aapko samjh aatee hai to -



See Judgement -
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Court No. 30 

Civil Misc. Writ Petition No. 3408 of 2013 
Smt. Shakuntla Yadav 
Versus 
State of U.P. and others 

Hon'ble V.K. Shukla,J 
Earlier Smt. Shakuntla Yadav petitioener was before this Court complaining therein that Mamta Upadhaya has succeeded in procuring appointment based on fraud and manipulation being made in her mark sheet. This Court on 18.9.2012 directed the District Magistrate to conduct inquiry into the matter as to whether manipulation has been made or not. This much is reflected that Mamta Upadhaya failed to participate in the proceeding in question and further it was also found that she has tendered her resignation on 14.12.2012. District Magistrate took note of the fact that Mamta Upadhaya has tendered her resignation and in reference to the petitioner, it has been mentioned that after enforcement of Government Order dated 2.6.2010 petitioner cannot be offered appointment. 
Sri Sidhharth Khare, Advocate, learned counsel for the petitioner contended with vehemence that once Mamta Upadhaya had succeeded in claiming appointment based on fictitious mark sheet, then petitioner is entitled to be offered appointment and she relinquished her post and authorities have erred in law in not offering appointment to her, and for this purpose she has placed reliance on judgment rendered in the case of Km. Sonika Verma Versus State of U.P. and others 2011(1) ADJ 103 (DB), Special Appeal No. 511 of 2011, decided on 16.5.2011 and Writ Petition No. 20528 of 2011 decided on 15.4.2011 
Countering the said submission, learned Standing Counsel on the other hand contended that once Mamta Upadhaya has tendered her resignation and there is Government Order prohibiting selection and appointment w.e.f. 2.6.2010 and based on the provision as contained under Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, then no relief or reprieve can be given to the petitioner
In the present case, factual situation which has so emerged that selection proceedings for the post of Shiksha Mitra relates to the year 2002 for block Kanjal Kala, and select list was prepared on 13.9.2002 and therein name of the petitioner figured at serial no. 3 and name of Mamta Upadhaya figured at serial no. 2. Petitioner submits that she had made complaint on 25.2.2003 and thereafter reminder was made on 22.11.2005. Petitioner further submits that when she made inquiry on internet on 19.12.2005, status shown was pending. Petitioner had approached this Court by preferring Civil Misc. Writ Petition No. 47682 of 2012 and therein forgery has been alleged. This Court on 18.9.2002 directed the authority concerned to take decision. Mamta Upadhaya has tendered her resignation and thereafter, petitioner claims that it was she who was entitled to be offered appointment, as candidate, who has been placed at serial no.2 had taken admission for Special B.T.C. Course and she had no interest in pursuing the same, and being third in the select panel, she should be offered appointment. 
Petitioner submits that here selection is prior to Government Order dated 2.6.2010 and accordingly she is entitled to be offered appointment in view of judgment rendered in the case of Km. Sonika Verma Versus State of U.P. and others 2011(1) ADJ 103 (DB), Special Appeal No. 511 of 2011, decided on 16.5.2011 and Writ Petition No. 20528 of 2011 decided on 15.4.2011 
Case of Sonika Verma, has been followed in Special Appeal No 511 of 2011(Prabha Devi Versus State of U.P. and others) and in Writ Petition No. 20528 of 2011 Smt. Sunita Devi Versus State of U.P. and others and Sonika Verma has been considered in Special Appeal No. 2106 of 2011 Smt. Seeta and others Vs. State of U.P. decided on 3.11.2011 as follows. 
"Heard learned counsel for the parties. 
This intra Court appeal, under the Rules of the Court, has been preferred against the order of the learned Single Judge dated 26.9.2011 passed in Writ Petition No.50266 of 2011 filed by the appellants. 
The appellant-petitioners were applicants to the post of Shiksha Mitra, but were not selected. They approached this Court by filing individual writ petitions challenging the selection. The said writ petitions were disposed of by this Court, requiring the petitioners to represent their grievances before the District Magistrate, Mainpuri, who was directed to decide the same. The District Magistrate, in compliance of the orders of this Court, considered the representations of the petitioner-appellants. The claim of appellant no.1 was allowed by the District Magistrate, vide order dated 18.2.2010. Similarly, the claim of appellant nos. 2 and 3 was also accepted by the District Magistrate, vide orders dated 30.10.2009 and 06.03.2010 respectively. After about one and half years of the orders of the District Magistrate in their favour, the appellants approached this Court by filing second writ petition, seeking a writ of mandamus to command the respondents to send them for training and offer appointment to the post of Shiksha Mitra. 
Learned Single Judge, finding that the petitioner-appellants sat tight over the matter despite the orders of the District Magistrate in their favour and in the meantime, the State Government has issued a Government Order dated 2.6.2010 imposing total ban on the appointment of Shiksha Mitra, dismissed the writ petition. The learned Single Judge also placed reliance upon the judgment of a Division Bench of this Court in Special Appeal No.1995 of 2010 holding that after imposition of ban on the appointment of Shiksha Mitra, vide Government Order dated 2.6.2010, no fresh appointment/engagement on the post of Shiksha Mitra can be made. 
Sri R.K. Ojha, learned counsel for the appellants submitted that since the selection of the petitioner-appellants was made prior to the imposition of ban by the State Government, hence they ought to have been sent for training and given appointment. It is further submitted that a Division Bench of this Court in Km. Sonika Verma Vs. State of U.P. & Others, 2011 (1) ADJ 103 (DB) has held that the Government Order dated 2.6.2010 imposing ban on the appointment of Shiksha Mitra was prospective in operation and the persons selected earlier are entitled for engagement. He further submitted that in view of there being a conflict with the opinion expressed by two Benches of coordinate jurisdiction, the learned Single Judge ought to have referred the matter for decision by a larger Bench and could not have dismissed the writ petition. 
We have considered the argument advanced by the learned counsel for the appellants and perused the records. 
The ban on the appointment of Shiksha Mitra was imposed by the State Government in view of the promulgation of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which provides a detail procedure and qualifications for appointment of a Teacher in the Primary School. The Division Bench of this Court in Special Appeal No.1995 of 2010 has taken a view that after the ban imposed by the State Government, no fresh appointment can be made. 
The view taken by the Division Bench in the case of Km. Sonika Verma (supra) referred to by the learned counsel for the appellants, in our considered opinion, is based on its own facts. In the case of Km. Sonika Verma (supra), the candidature of the appellant therein was placed in disputed category by the respondents without there being any dispute or litigation in respect of her selection. The respondents without adjudicating the case as to why her selection was disputed, simply informed her that she cannot be offered appointment due to ban imposed by the State Government vide Government Order dated 2.6.2010. It may be relevant to point out the following observation made by the Division Bench in the said case, 
"It is evident from the record that there was no dispute in relation to the selection of the appellant as Shiksha Mitra. The word 'Vivadit' as mentioned in the proposal was found by the respondents themselves as incorrect. In such a situation to non-suit the appellant would be to deny the opportunity of employment to her on an erroneous assumption. The appellant was entitled to be offered appointment alongwith other selected candidates and there was no occasion to treat her selection to be disputed. This being the factual position in the present case, in our opinion, the respondents have erroneously applied the Government Order dated 2.6.2010, which cannot be pressed into service on the facts of the present case." 
Thus, it was a case decided on its own facts, whereas in Special Appeal No.1995 of 2010, the Division Bench has upheld the validity of the Government Order dated 2.6.2010 imposing ban on the appointment of Shiksha Mitra. Thus, in our considered opinion, there is no conflict in the two decisions. 
In the present case, though the claim of the petitioner-appellants was upheld as long back as in 2009-2010, but they sat tight over the matter and only approached this Court much after the ban was imposed vide Government Order dated 2.6.2010. Once their claim was upheld by the District Magistrate and there was no follow up action, it was incumbent upon them to have taken steps for enforcement of their rights immediately� or at least within a reasonable time. Learned Single Judge, thus, rightly refused to grant the relief claimed on account of delay on their part. 
In view of the aforesaid facts and discussions, we do not find any error in the order of the learned Single Judge. 
The appeal, being without merit, is dismissed. 

Apart from this in Special Appeal No. 1955 of 2010 (Tarun Prakash Pandey Vs. State of U.P. and others), this Court has taken following view:- 
"The appellant has preferred this special appeal challenging the order of the learned Single Judge dated 19.11.2010 whereunder the writ petition was rejected by holding that keeping in view the Government Order dated 2nd June, 2010, no fresh engagement of Shiksha Mitra be made in view of the Right to Education Act, 2009, therefore, the Shiksha Mitras who are reported for training but could not complete due to lack of funds as per the demand made by the Principal of the college to the Director on 18.8.2010, cannot get any benefit thereof. 
We are of the view that there is no infirmity in the order of the learned Single Judge. The government order comes in the light on 2nd June, 2010. Admittedly the petitioner was called upon for training on 12th August, 2010 after the issuance of government order but due to lack of funds, training was not completed. The question of engagement of Shiksha Mitra, if any, will come after the completion of the training. Even assuming the fund has been allocated for the purpose of training, no purpose should be sub-served because fresh engagement of Shiksha Mitra is prohibited by the government. 
The learned counsel appearing for the appellant contended before us that the Government Order dated 2nd June, 2010 cannot be held applicable retrospectively when the appellant is required to complete his training. 
We are of the view that there is falacy of argument. Fresh engagement requires only after the training, therefore, when no engagement as such has been made, the case of the appellant will be hit by Government Order dated 2nd June, 2010. 
Therefore, the appeal cannot be admitted. Hence it is dismissed, however, without imposing any cost. 
Copy of Government Order dated 2nd June, 2010 as placed by learned counsel appearing for authorities be kept with the record." 

Consequently, in the fact of the case, once selection is of the year 2002 nature of engagement is purely contractual and Mamta Upadhaya had obtained appointment on the basis of misrepresentation, and she has tendered her resignation, then after enforcement Government Order dated 2.6.2010 as petitioner has no indefeasible right to be offered appointment, no appointment can be offered to the petitioner. 
Consequently, present writ petition is dismissed. 
Dt.22.01.2013 
T.S. 



UP News / Allahabad University Recruitment शिक्षक भर्ती इलाहाबाद विवि


UP News / Allahabad University Recruitment शिक्षक भर्ती इलाहाबाद विवि

विवि में 15 जून तक साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करने का दावा

 अधिकतर विभागों में शिक्षकों के लिए साक्षात्कार हो भी चुका है। ऐसे में अब सिर्फ कार्य परिषद की बैठक का इंतजार है

विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल ही आवेदन मांगे गए थे। भर्ती प्रक्रिया भी पिछले साल पूरी हो जानी थी लेकिन लगातार विवाद के कारण प्रक्रिया लंबी खींच गई। हालांकि अब सभी विवाद दूर हो चुके है। साक्षात्कार के बाद संगीत, समाजशास्त्र समेत एक दर्जन से अधिक विभागों का रिजल्ट लिफाफे में बंद हो चुका है। रिजल्ट घोषित करने के लिए दो बार कार्य परिषद की बैठक भी बुलाई गई लेकिन दोनों ही दफे सदस्यों ने आपत्ति उठा दी। इससे बैठक टालनी पड़ी। हालांकि अब मई में फिर बैठक की कवायद की जा रही है। विधि, मध्य एवं आधुनिक इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान समेत कई विषयों के लिए इंटरव्यू चल रहा है। इसी महीने इनका भी रिजल्ट तैयार होने की उम्मीद है। मई में बैठक होती है तो उसमें इन विषयों के परिणाम भी घोषित किए जाने की संभावना है

मानवशास्त्र, पत्रकारिता, भूगोल, गांधी स्टडीज आदि विषयों के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी कर साक्षात्कार की तैयारी है। इसी महीने या मई प्रथम सप्ताह तक साक्षात्कार पूरा होने की बात कही जा रही है। सेलेक्शन प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने बताया कि संस्कृत, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, दृश्य कला आदि विभागों के लिए भी सेलेक्शन कमेटी बुलाने से पहले की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। एक्सपर्ट मिल गए तो मई में इन विभागों के लिए भी सेलेक्शन कमेटी की तारीख घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अड़चन नहीं आई तो जून के पहले सप्ताह तक सभी विषयों के रिजल्ट तैयार कर लिए जाएंगे।

योग्य उम्मीदवार नहीं मिले -
विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कई विभागों में प्रोफेसर के पद खाली रह जाएंगे। गणित, विज्ञान के अन्य विषयों, विधि समेत अधिकतर सब्जेक्ट के लिए सीट के बराबर भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिले।

 इलाहाबाद विवि कर्मचारी भर्ती का भी रास्ता साफ
नियमित भर्ती नहीं हुई, तकरीबन सवा सौ पद कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद खाली
विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ होता दिख रहा है। 
कमेटी ने  नियमावली तैयार कर ली है। इसे कार्य परिषद की आगामी बैठक में रखा जाएगा


UPTET / RTE : बेहतर निगरानी प्रणाली से सुधरेगी शिक्षा


UPTET / RTE : बेहतर निगरानी प्रणाली से सुधरेगी शिक्षा
केवल स्कूल खोलने और शिक्षक नियुक्त करने से नहीं चलेगा काम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पर्याप्त संख्या में सरकारी स्कूल हैं। बजट की कमी नहीं है। कमी है तो शिक्षकों और बेहतर मैनेजमेंट की। राज्य सरकार को शिक्षा में सुधार के लिए निगरानी प्रणाली के साथ बेहतर मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। यही नहीं एक शिक्षा मिशन का अलग से गठन किया जाना चाहिए। यह मिशन शिक्षा में सुधार के साथ निगरानी व्यवस्था और गुणवत्तायुक्त शिक्षा के बारे में सुझाव दे, जिसे सरकार अमल में लाए। यह कहना है राज्य शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रो. आर. गोविंदा का। वे सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम यूपी में होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है।
प्रो. आर. गोविंदा ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून इसलिए बनाया गया कि बच्चों को शिक्षा का हक मिल सके। इसके बावजूद सभी बच्चे इस हक से वंचित हैं। केवल स्कूल खोलने और शिक्षक नियुक्त करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए बेहतर निगरानी प्रणाली की जरूरत है। शिक्षक स्कूलों में क्या करता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसे सामग्री मिल रही है या नहीं, इसे भी देखने की जरूरत है। सरकार यह कहकर नहीं बच सकती कि उसके पास संसाधन की कमी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून नहीं बल्कि उम्मीद है। इसको ध्यान में रखकर ही इसका खाका तैयार किया गया है। बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य की गई है, लेकिन इसमें बैठने वाले अधिकतर फेल हो रहे हैं
कॉलेजों में शिक्षकों की कमी का कारण अलग ःप्रो. आर. गोविंदा कहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का कारण कुछ और है तो डिग्री कॉलेजों में कुछ और। डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया काफी जटिल है। इस प्रक्रिया में भी सुधार की जरूरत है, ताकि उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी शिक्षकों की कमी दूर हो सके





News Source : Amar Ujala (23.4.2013)
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Education is Chief Defense of Country.

Basic Education is Primary and Foremost thing which needs High Quality. And no compromise should be taken with it.

Nation require qualified and efficient youth power to impart better services to public and development of country.

Many teacher in Primary Schools do not know proper spellings, maths, science etc. And TET type examination are good to improve quality in education. Other parameters also require to maintain quality in education.

Monday, April 22, 2013

UPTET / Shiksha Mitra News : शिक्षामित्रों पर टीईटी थोपने का आरोप


UPTET / Shiksha Mitra News : शिक्षामित्रों पर टीईटी थोपने का आरोप

जंतर-मंतर पर 12 जून से विरोध-प्रदर्शन

देवरिया : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री अनिल कुमार यादव ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि शिक्षामित्रों का मानदेय केंद्रशासित राज्यों के बराबर नहीं हुआ और उन्हें टीईटी से मुक्त नहीं रखा गया, तो आगामी 12 जून से संसद का घेराव किया जाएगा

उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र टीईटी को लेकर भ्रमित न हों। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा शिक्षामित्रों के संबंध में कोई आदेश अब तक नहीं दिया गया है और न ही उनके खिलाफ कोई याचिका दायर की गई है। यदि ऐसा आदेश आता भी है, तो संघ सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नहीं होनी है, बल्कि समायोजन होना है। शिक्षामित्रों की नियुक्ति दो सितंबर 2001 से एक जुलाई 2009 के मध्य हुई है, जबकि आईटीई सितंबर 2009 में लागू हुआ है। इस संबंध में एनसीटीई निदेशक ने राज्य सरकार को पहले ही अपने पत्र में शिक्षामित्रों को पैरा टीचर मानते हुए टीईटी से मुक्त रखने का आदेश दिया था। इसको लेकर राज्य सरकार आदेश भी जारी कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार एनसीटीई का काला कानून शिक्षामित्रों पर थोपने का प्रयास कर रही है, जिसे कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा



News Source / Sabhaar : Jagran ( 22.4.2013)
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Triple Judgement may be arrive shortly that TET is COMPULSORY To Become Teacher OR NOT.

However it looks TET is compulsory as per NCTE reply / and matter presented in Triple Bench Allahabad.

But till judgement not comes, We can not say anything and we have to wait for decision of High court.

UPTET 2013

UPTET 2013


Kya UPTET 2013 mein UPTET pass logo ko dobara exam dene ki permission rahegee.


Kyunki CTET mein bhee aisa hee hota hai.

Aur NCTE ne joda hua hai ki -
TET exam mein marks increase karne ke liye dobara se beth sakte hain aur
iske marks ka selection mein weightage liya ja sakta hai

to UPTET 2013 exam sirf PATRTA PARIKSHA RAHEGEE YA
Fir Selection cum Eligibility Test

Aap log comment ke jariye mehtvpoorn sujhaav/ rai / jaroooree jankaree share karen

Sunday, April 21, 2013

UPTET : टीइटी से मुक्त नहीं हुए शिक्षामित्र तो आंदोलन


UPTET : टीइटी से मुक्त नहीं हुए शिक्षामित्र तो आंदोलन

 संत कबीर नगर :

आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष बृजेश चौधरी ने कहा कि बिना मतलब शिक्षा मित्रों का आरटीआइ के तहत टीइटी के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है। शिक्षा मित्रों को टीइटी देने के लिए मजबूर करना अनुचित है। इससे मुक्ति नही दी गई तो वृहद आंदोलन छेड़ा जाएगा।

उक्त बातें जिलाध्यक्ष ने रविवार को खलीलाबाद में बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण को लेकर बीमार पड़ रहे जो चपरासी भी पास नही कर पाएं है। हजारों शिक्षा मित्रों के जीवन को बेवजह विवादित कर रहे है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो जवाब आरटीआइ के तहत दिया कि शिक्षा मित्रों को टीइटी देना पड़ेगा। इसका विरोध किया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन किया जाएगा।

बैठक में हनुमान चौरसिया, रामकरन यादव, जालंधर प्रसाद, वीर बहादुर सिंह, रामराज पाल, उमाकांत, संजय यादव, दुर्गा यादव, शोभनाथ यादव, चंद्र भान यादव, प्रफुल्ल दूबे आदि उपस्थित थे



News Source/Sabhaar : Jagran /जागरण(Updated on: Sun, 21 Apr 2013 07:41 PM (IST))
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What will do UP state government, if TET matter is binding with Central Govt. /Gazette Notification of GoI.

Jab TET maamla Kendra Sarkar Se Sanchalit Hai aur Bharat ki Asadharan Rajpatra mein anivarya kiya hua hai to UP kee rajya sarkar ismein kya karegee.

Ab Allahabad HC kee triple bench ka judgement aaye to usko dekhen ki vhe Non-TET ke favor mein aata hai ki nahin.

UPTET : टीईटी को लेकर असमंजस में युवा


UPTET : टीईटी को लेकर असमंजस में युवा

निज प्रतिनिधि, एटा: शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शासन स्तर पर फिर शुरू हुई सुगबुगाहट के बीच युवा असमंजस से गुजर रहे हैं। पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी भी अभी तक परीक्षा को लेकर फाइनल निर्णय न हो पाने को लेकर गफलत में हैं, वहीं नए सिरे से आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर भी उधेड़बुन शुरू हो गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद बसपा शासन में हुई परीक्षा परिणाम घोषित होने के बावजूद भी अभी विवादों और न्यायालय के दर पर ही दस्तक दे रही है। हालांकि बसपा शासन में हुई पात्रता परीक्षा में जिले के भी 20 हजार से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण तो हो गए, लेकिन परीक्षा में घपलेबाजी को लेकर पहले न्यायालय और फिर शासन की जांच अभी भी परीक्षा अटकी होने के कारण उत्तीर्ण होकर भी एक बड़ा युवाओं का तबका नौकरी से अछूता तो है ही, वहीं भाग्य को भी कोस रहा है। पूर्व की परीक्षा को अभी हरी झंडी न्यायालय ने नहीं दी। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने को लेकर हाल ही में तय किए गए मसौदे के बाद पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके युवाओं के सामने असमंजस के हालात हैं। इस तबके में फिलहाल इसको लेकर बहस तेज हो गई है, पहले से परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके यह अभ्यर्थी अब नई परीक्षा में सम्मलित हों या नहीं। पूर्व की परीक्षा विवादों में है। ऐसे में परीक्षा निरस्त न हो जाए या फिर दूसरी परीक्षा में भी सम्मलित होने का मौका हाथ से न निकल जाए, असमंजस अभ्यर्थियों में नजर आ रहा है। शास ने 25 अप्रैल तक पुन: पात्रता परीक्षा कराने के लिए विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की है

पिछले साल टीईटी उत्तीर्ण कर चुके प्रवीन तिवारी का कहना है, अपनी पात्रता साबित करने के बाद भी उनका भविष्य अंधेरे में है। फिलहाल यह परीक्षा भी देंगे, पहले की परीक्षा का कोई भरोसा नहीं। संजीव दिवाकर का कहना है, सरकार पूर्व टीईटी पर पहले निर्णय स्पष्ट करे, उसके बाद ही दूसरी परीक्षा कराई जाए। अन्यथा पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के बर्बाद हुए समय की भरपाई कैसे हो पाएगी। अन्य तमाम टीईटी भी यही चाहते हैं कि सरकार पहले पूर्व टीईटी पर निर्णय को फाइनल टच दे, तभी दूसरी परीक्षा कराए



News Source : Jagran (Updated on: Sun, 21 Apr 2013 06:46 PM (IST))
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Kataksha / Confusing News -
Jab B. Ed vaale UPTET 1-5 ke liye eligible hee nahin honge to vo doabara se exam kaise de sakenge.

aur UPTET 2011 6-8 vala exam vivaadon mein raha nahin.

Media kafee saree important news detaa hai, aur Jagran Paper highly reputed hai North India mein aur bahut saaree important jaankariyan dee hain, lekin is news par abhyarthee savaal uthaa rahe hain ki isme dee gayee / etah jile ke candidtae ko puree jaankaree kar lenee chahiye.


UPTET / NCTE : Who Have Power to Set Minimum Qualification for Appointment of Teachers As Per RTE Act


UPTET / NCTE : Who Have Power to Set Minimum Qualification for Appointment of Teachers As Per RTE Act

According to - Bharat Ka Asadharan Rajpatra (Gazette of India Extra Ordinary ) -




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NCTE is Acadmic Authority made by the Central Govt. of India to implement RTE Act.

And NCTE prescribes TET is Minimum and Essential Qualification to Become Teacher under RTE Act for class - 1 to 8th

UPTET : टी ई टी मेरिट और 72825 शिक्षकों की भर्ती


UPTET : टी ई टी मेरिट और 72825  शिक्षकों की भर्ती 


पिछले दो सालों में लाखों अभ्यर्थीयों ने शिक्षक भर्ती में बड़े उतार चड़ाव देखे 

माया शासन काल में टी ई टी परीक्षा से पूर्व कई याचिकाएं इसके विरोध में पडी ,कुछ में बगेर टी ई टी  के भर्ती की मांग की गयी , कुछ में अकादमिक अंकों के आधार पर भर्ती की मांग की गयी । 
और इस तरह की सभी विरोध की याचिकाएं ख़ारिज हो गयी 

बी . एड  धारकों के लिए भर्ती की समय सीमा एन सी टी ई द्वारा १ जनवरी 2012 निर्धारित की गयी थी तब सभी लोगो को लग रहा था कि भर्तियाँ जल्द ही हो जायेंगी । 

बीच बीच में कुछ रुकावटें आयी , जिसमें ५ जिलों के बजाये समस्त उत्तर प्रदेश के जिलों में भर्ती का अवसर देने की बात आयी ,फिर परिणाम संसोधन की बात आयी और इन सभी  का निस्तारण भी हो गया । 

लेकिन तभी एक महारथी कपिल यादव ने एक ऐसी  याचिका डाली , जिसका हल न्यायलय को निकालने में तारिख दर तारिख देनी पडी । 

अचानक समय ने करवट बदली चुनावी मौसम  का बिगुल बज गया और उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गयी । 

अब टी ई टी परीक्षा की जांच और उसमें धांधली की बातें भी उठने लगी थी , अभ्यर्थी भय ग्रस्त थे कि अब उनके भविष्य का क्या होगा । 

कई अभ्यर्थीयों का कहना था कि हमने तो परीक्षा अपनी मेहनत से पास की हैं और हमारे पास ओ एम् आर प्रतिलिपि हमारी बेगुनाही का सबूत है जिसने धांधली की उसको पकड़ना चाहिए । 

इस दोरान किसी भी अभ्यर्थी का नाम धांधली में सामने नहीं आया , हालाँकि टी ई टी परीक्षा आयोजित करने वाले निदेशक , संजय मोहन का नाम  टी ई टी अंक बढाने के एवज में  रूपए लेने देने में आ गया था । 

अभ्यर्थी सशंकित होने लगे की अब उनके भविष्य का क्या होगा 
उसके बाद भी ऐसी कोई  खबर नहीं आयी कि उसने किन अभ्यार्थीयों के अंक बढवाये । 

बीच बीच में यह भी ख़बरें उठी कि टी ई टी एक पात्रता परीक्षा है और इसके अंको का उपयोग चयन में करना गलत है 

समय गुजरता गया , और  राज्य सरकार ने धांधली को न्यून करने को लेकर टी ई टी को सिर्फ पात्रता परीक्षा मानने का अध्यादेश जारी कर दिया और भर्ती का आधार टी ई टी मेरिट की जगह अकादमिक अंको को बना दिया । 

लेकिन इसको देखते हुए मेहनती अभ्यर्थीयों का तर्क था की उनका क्या कसूर , उन्होंने तो मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण की और अकादमिक अंको से चयन उनकी भर्ती पर प्रतिकूल  प्रभाव डालेगा । 
और क्या गारंटी कि कोई नयी परीक्षा धांधली प्रूफ होगी । ये भी तर्क सामने आया कि बोर्ड परीक्षाओं में भी नक़ल इत्यादि होती है तो अकादमिक भर्ती भी पूर्णतया धांधली रहित कैसे हैं । 

एक और बात सामने आयी कि क्या चयन प्रणाली बीच में बदलना सही है । 

दुसरी तरफ कई अकादमिक अंको द्वारा भर्ती सपोर्टर द्वारा कहा जाने लगा की टी ई टी परीक्षा से ४ दिन पूर्व उनको पता लगा था कि टी ई टी अंको से चयन होगा और धांधली वाली परीक्षा के अंकों  से चयन का क्या मतलब । 
मगर ये दोनों ही बातें इन तर्कों पर सही नहीं है -
१. एन सी टी ई ने स्पष्ट रूप से टी ई टी परीक्षा के बारे में बताया है की  -
टी ई टी परीक्षा चयन की गारंटी नहीं लेकिन इसके अंको को चयन में वेटेज दिया जाये , उदाहरनार्थ -
सी टी ई टी परीक्षा से पूर्व , अभ्यार्थीयों को नहीं पता होता की कोन  सी चयन संस्था इसके अंकों को कितना वेटेज देगी ,
जैसा की एस एस ए चंडीगढ़ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती के दोरान सी टी ई टी परीक्षा के अंको को ५ ० प्रतिशत वेटेज देने की घोषणा की थी 
२. दुसरी तरफ एन सी टी ई ने ये भी स्पष्ट किया था , कि परीक्षार्थी अंक सुधार  हेतु परीक्षा में पुन : बेठ  सकते हैं । 
किसी पात्रता परीक्षा में एक बार उत्तीर्ण होने के बाद परीक्षा में पुन : बेठने का क्या मतलब 
३. कई राज्यों ने भर्ती के दोरान टी ई टी अंकों को वेटेज देने की घोषणा  की थी 

अब दुसरी बात (जो की इस बीच सूनी गयी ) , अगर धांधली पाई जाती है तो इसको हल करने के लिए -
अ ) धांधली /धांधली में लिप्त लोगो को हटाया जाये  या फिर 
बी) परीक्षा का पुन : आयोजित किया जाये 
अन्यथा टी ई टी परीक्षा में मेहनती और अच्छे अंक धारियों'कि नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है 

इसके बाद समय बढता गया और नया विज्ञापन सामने आया -
जिसमें अकादमिक अंको को चयन का आधार बनाया गया 

इस भर्ती के दोरान भी कई' अड्चानो ने जन्म लिया -
१. कई लोग जो पिछले विज्ञापन में पात्र थे पर नया विज्ञापन में उम्र बढने के कारण अपात्र हो गया थे उन्होंने न्यायलय की शरण ले ली 
२. जो लोग पिछले आवेदन में अपना शुल्क जमा कर चुके थे उन्होंने दोबारा से शुल्क जमा करने की बात पर न्यायलय की शरण ली , और न्यायलय ने उनको राहत प्रदान करते हुए अपने आवेदन पूर्व वर्ती विज्ञापन की सुचना के साथ लखनऊ भेजने को कह दिया 
३ इलाहबाद उच्च न्यायलय की एक डबल बेंच ने अपने एक आदेश में टी ई टी की अनिवार्यता पर सवाल उठाते हुए , भर्ती में बगेर टी ई टी वालों को भी चयन में मोका देने की बात कही 
वहीं दुसरी और -
एक अन्य डबल बेंच ने अपने  आदेश में भर्ती के लिए टी ई टी जरुरी बताया 


मगर भर्ती प्रक्रिया जारी रही और उपरोक्त दोनों बातों को लेकर व पूर्व वर्ती विज्ञापन  की बहाली  को लेकर अभ्यर्थी न्यायलय की शरण में गए और उन्होंने भर्ती पर  स्टे ले  लिया , और न्यायलय ने धांधली को सतही जांच बताया 

तीसरे नम्बर पर आदेश एक दुसरे से विरोधाभाषी होने के कारण , इलाहबाद उच्च न्यायलय ने ट्रिपल बेंच नाम से संवेधानिक पीठ का गठन  किया जो की टीईटी वर्सस नॉन टीईटी को लेकर बताए कि भर्ती को लेकर टीईटी जरुरी है की नहीं ,अब  ट्रिपल बेंच(संवेधानिक पीठ ) में सुनवाई पूर्ण हो चुकी है और आदेश जल्द ही किसी भी दिन आ सकता है 

जिस तरह से सूचनाएँ सामना आ रही हैं, उसको देखते हुए लगता है -टी ई टी अनिवार्य है  

दुसरी तरफ न्यायमूर्ती हरकोली जी की अदालत में टी ई टी मेरिट वालों का पलड़ा भारी है 

कई अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं 

भर्ती में और देरी बेसिक शिक्षा विभाग के लिए मुश्किलें खडी कर सकती है क्योंकि शिक्षा मित्र की भर्ती के लिए भी टी ई टी जरुरी है 

Shiksha Mitra / RTI News: TET is MUST for Shiksha Mitra


Shiksha Mitra / RTI News: TET is MUST for Shiksha Mitra


Without TET (Teacher Eligibility Test) Qualification, Shiksha Mitra can not become Regular Teacher in UP



News Source / Sabhaar : Hindustan Epaper Lucknow (21.4.2013)
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As per sources , Above is already clarified by NCTE in Triple Bench Allahabad Highcourt that TET is Essential Qualification for ALL to Become Regular Teacher (RTE).

Wait for decision of Triple Bench, which may possible arrive on 24th April 2013.



UPTET : बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी वालों की भर्ती रुकी



UPTET : बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी वालों की भर्ती रुकी


लखनऊ (ब्यूरो)। बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और दो वर्षीय उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षितों को सहायक अध्यापक बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। यह भर्ती प्रक्रिया अब टीईटी पर हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद शुरू की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग में हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बनी है। विभाग का मानना है कि जब तक टीईटी पर हाईकोर्ट से स्थिति साफ न हो जाए, तब तक भर्ती नहीं की जानी चाहिए
उत्तर प्रदेश में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षित टीईटी पास करने के बाद सहायक अध्यापक बनने का इंतजार कर रहे हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस पर सहमति दे दी थी। इस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासनादेश जारी किया जाना था, लेकिन हाईकोर्ट में टीईटी का मामला लटक जाने की वजह से यह प्रक्रिया रोक दी गई है। अब यह तय किया गया है कि हाईकोर्ट से टीईटी का मामला साफ होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसलिए बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और दो वर्षीय उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षितों को अभी शिक्षक बनने के लिए इंतजार करना होगा




News Source / Sabhaar : Amar Ujala (21.4.2013)
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UP Govt. is waiting for Allahabad Highcourt Triple Bench Decision on TET vs Non-TET, which may arrive shortly (in a week),
As  all related hearing process is already done and only Judgement is going to Deliver.

Saturday, April 20, 2013

UPTET : यहां तो 'कुम्हार' ही अनाड़ी है

UPTET : यहां तो 'कुम्हार' ही अनाड़ी है!

  
UP Teacher Eligibility Test / Aur Milte Hain Anadee Teacher

जौनपुर: बच्चे मिंट्टी के घड़े के समान होते हैं। शिक्षक रूपी 'कुम्हार' अपने अनुभव व कड़ी मेहनत से उन्हें तराश कर मनचाहा आकृति देता है। यह जुमला वर्षो से सुनने को मिल रहा है। लेकिन जनपद की परिषदीय शिक्षा की हकीकत इससे इतर है। यहां तो 'कुम्हार' ही अनाड़ी है। देश भर में भले ही आरटीई लागू है लेकिन जनपद में आज भी जहां छात्र-शिक्षक का अनुपात 50 :1 है वहीं अस्सी फीसद उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू व हिन्दी के गुरुजी को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के स्तर का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है

नगर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती पर गौर करें तो कुल 11 जूनियर हाईस्कूल में 795 छात्र पंजीकृत हैं। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 20 शिक्षक तैनात हैं। इनमें 12 शिक्षक उर्दू विषय के हैं। इन शिक्षकों को गणित, विज्ञान व अंग्रेजी विषय भी पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की स्थिति तो और भी बदतर है। परिषदीय विद्यालयों में जहां छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षक नहीं हैं वहीं एक दर्जन से अधिक जूनियर हाईस्कूलों में ताला लटक गया है। अकेले रामपुर विकास खंड में जूनियर हाईस्कूल राजापुर, नोनरा, सिधवन, कोटिगांव सहित आधा दर्जन स्कूल दो साल से बंद हैं। यहां के बच्चे दूसरे गांव में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं।

नियुक्त किए जाएंगे शिक्षक

जौनपुर: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने कहा कि शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जिले में 1100 संविदा तथा एक हजार प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बीएसए ने बताया कि अभी शिक्षकों की पदोन्नति पर प्रतिबंध है। शासन से हरी झंडी मिलते ही गणित, अंग्रेजी व विज्ञान विषय के शिक्षकों की जूनियर हाईस्कूल में पदोन्नति की जाएगी।

जनपद के परिषदीय विद्यालयों की स्थिति:-

प्राथमिक स्कूल -2415

जूनियर हाईस्कूल-877

छात्रों की संख्या-4,72,567

कुल शिक्षक-7,149

शिक्षकों का रिक्त पद-2500

छात्र-शिक्षक अनुपात- 50 :1

भवन विहीन विद्यालय-09

जर्जर भवन में संचालित स्कूल-11

बंद विद्यालय-14


News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Sat, 20 Apr 2013 08:09 PM (IST))
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Ye Bahut Bada Durbhagya Hai, Ek Taraf Lakhon Uchh Prathmik UPTET pass Candidate Uplabdh Hain Aur Berojgaree Badee Huee Hai,

Dusree Taraf Anadi Teacher Dwara Basic Education Ka Bura Haal Hai.

Achhee Shiksha Kaise Mile

UPTET / Allahabad High court : Overage Matter Case


UPTET / Allahabad High court : Overage Matter Case

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 
Case :- WRIT - A No. - 18030 of 2013 
Petitioner :- Smt.Bandana Srivastava 
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors. 
Petitioner Counsel :- Shesh Kumar 
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K.Yadav 

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J. 
Heard Sri Shesh Kumar, learned counsel for the petitioner, Sri A.K. Yadav, learned counsel for respondent no. 3 and learned standing counsel for the remaining respondents. 
Petitioner has qualified the Teacher Eligibility Test but unfortunately she has become overage for appointment as an Assistant Teacher. 
The Court cannot help the petitioner in any way as the Court has no power to alter the age limit fixed for appointment. This is the job of the legislature. 
The writ petition is dismissed
Order Date :- 4.4.2013 
Sandeep



Lekhpal Bhrtee UP : लिखित परीक्षा व इंटरव्यू से होगी लेखपाल भर्ती


Lekhpal Bhrtee UP : लिखित परीक्षा व इंटरव्यू से होगी लेखपाल भर्ती

लखनऊ। सूबे में लेखपालों की भर्ती लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। भर्ती संबंधी गाइडलाइन तैयार कर लिया गया है और अनुमोदन के लिए शासन को भेज दिया गया है। अनुमोदन मिलते ही भर्ती कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है।
प्रदेश में करीब 7,000 पदों पर लेखपालों की भर्ती की जानी है। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस संबंध में प्रक्रिया तय कर जल्द से जल्द कार्यवाही का निर्देश दिया था। इसके बाद विभाग ने भर्ती संबंधी गाइडलाइन तैयार कर अनुमोदन के लिए भेज दिया है। इसमें परीक्षा प्रारूप, आवेदन लेने के तरीके और चयन संबंधी प्रक्रिया शामिल है।
सूत्र के अनुसार लेखपाल का पद जिला कैडर के होने की वजह से चयन कार्यवाही जिला स्तर पर होगी लेकिन इसके लिए लिखित परीक्षा प्रदेश भर में एक ही दिन आयोजित की जाएगी। जबकि आवेदन ऑनलाइन लिए जाएं या मैनुअल या फिर दोनों तरह की व्यवस्था की जाए, इस पर फैसला होना शेष है। पर यह तय मानी जा रही है कि आवेदन प्राप्त होने के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी।
लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए आवेदक को परीक्षा में आंसरशीट की कार्बन कॉपी देने का प्रस्ताव है। तो लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और इंटरव्यू के लिए 10 अंक रखने का सुझाव दिया है। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए डेढ़ घंटे का वक्त मिलेगा और इस दौरान उन्हें कुल 90 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। इसमें इंटरमीडिएट स्तर की हिन्दी, गणित, सामान्य ज्ञान और सामाजिक व ग्रामीण परिवेश से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं


News Source / Sabhaar : अमर उजाला / Amar Ujala (20.4.13)
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In UP many recruitments get stuck in court matter like - Primary Teachers Recruitment , LT Grade Teacher Recruitment, Police Recruitment etc.

But now new recruitments can give some relief to Unemployeds as they are facing enormous pressure of Unemployedness.

Friday, April 19, 2013

Anudeshak Samvida Teacher Recruitment UP : अनुदेशक चयन को हरी झंडी, 30 से होगी काउंसलिंग


Anudeshak Samvida Teacher Recruitment UP : अनुदेशक चयन को हरी झंडी, 30 से होगी काउंसलिंग


 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों के चयन को हरी झंडी दी गई है। 30 अप्रैल से काउंसिलिंग कराई जाएगी। जिसके लिए मेरिट सूची का कट-आफ जारी किया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्य शिक्षा (कंप्यूटर शिक्षा, गृह विज्ञान, संबंधित कला, कृषि शिक्षा तथा उद्यान एवं फल संरक्षण) के अंशकालिक अनुदेशकों का चयन किया जाना है। जिसमें तीनों के 480-480 कुल जिले में 1440 अनुदेशक रखे जाएंगे। चयन के लिए आन लाइन आवेदन जमा कराए गए थे। काफी दिनों से चयन प्रक्रिया लंबित चली आ रही थी। 17 अप्रैल को राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने बीएसए को जारी आदेश में 30 को काउंसिलिंग कराने का आदेश दिया है। काउंसिलिंग के बारे में बताया गया कि इसके लिए आवेदकों की कट आफ मैरिट सूची जारी की जाएगी। सीटों के सापेक्ष सामान्य तथा आरक्षणवार अलग अलग अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होगी और मेरिट में चयनित अभ्यार्थियों को काउंसिलिंग में शामिल किया जाएगा। बुलाए गए अभ्यार्थियों में रिक्तियों से कम आवेदकों के आने पर आठ मई को दूसरी काउंसिलिंग कराई जाएगी। बीएसए देवेंद्र स्वरूप ने बताया कि आदेशों का पालन कराया जाएगा और मेरिट जारी होते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

डायट में बनेगा प्रकोष्ठ

काउंसलिंग को पारदर्शी बनाने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में असुविधा निस्तारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। किसी शिकायत पर प्रत्यावेदन लेकर उसकी जांच होगी और फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

डीएम की देखरेख में होगी तैनाती

चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती में भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। निदेशक ने चयन सूची बनाकर जिलाधिकारी की देखरेख में तैनाती की बात कही है। साथ ही बीएसए को किसी भी गड़बड़ी पर कार्रवाई की चेतावनी दी है

News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Thu, 18 Apr 2013 10:30 PM (IST))
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This Anudeshak Recruitment is for ART/Other Category Candidates,

And now it is also expected that Science Stream Upper Primary Teacher Vacancies will also arrive Shortly.
Their DIRECT RECRUITMENT system is Made in Niyamavalee.


Thursday, April 18, 2013

UPTET : अब प्राइमरी में नहीं पढाएंगे बीएड डिग्रीधारक


UPTET : अब प्राइमरी में नहीं पढाएंगे बीएड डिग्रीधारक



  न्यूज़ साभार - जागरण ई पेपर 

अब प्राइमरी में नहीं पढाएंगे बीएड डिग्रीधारक
टीईटी में नहीं मिलेगा मौका
- एनसीटीई की समयसीमा को देख किया फैसला

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जागरण ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में होने वाली प्राथमिक स्तर की अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अब बीएड डिग्रीधारक नहीं शामिल होंगे। टीईटी के आयोजन को लेकर यहां कल हुई बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह प्रावधान किया गया है

नये मार्गदर्शी सिद्धांतों में कक्षा एक से पांच के लिए प्राथमिक स्तर पर टीईटी के अभ्यर्थियों की जो शैक्षिक योग्यता तय की गई है, उसमें बीएड डिग्रीधारकों को नहीं शामिल किया गया है। वहीं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए टीईटी में 50 प्रतिशत अंकों के साथ बीएड उत्तीर्ण करने वालों को भी मौका दिया गया है। गौरतलब है 2011 में प्राथमिक स्तर पर आयोजित गई टीईटी में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बीएड उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था

शासन ने प्राथमिक स्तर की टीईटी में बीएड डिग्रीधारकों को शामिल न करने का फैसला राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की निर्धारित समयसीमा पर किया। एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को जो अधिसूचना जारी की थी उसमें कहा गया था कि पहली जनवरी 2012 तक कक्षा एक से पांच तक में टीईटी उत्तीर्ण वे अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं जिन्होंने 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक व बीएड की योग्यता हासिल की हो। शर्त के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद एनसीटीई से मान्यताप्राप्त छह माह का विशेष प्रशिक्षण पूरा करना था। इसी कारण शासन ने 13 नवंबर 2011 को आयोजित प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा में बीएड डिग्रीधारकों को मौका दिया था जिसमें 2.92 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए

राज्य सरकार के अनुरोध पर एनसीटीई ने बीएड डिग्रीधारकों को प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक नियुक्त करने की समयसीमा को 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दिया। चूंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं जिन्हें शासन के लिए 31 मार्च 2014 तक शिक्षक नियुक्त कर पाना संभव नहीं होगा। लिहाजा शासन ने भविष्य में आयोजित होने वाली प्राथमिक स्तर की टीईटी में बीएड डिग्रीधारकों को शामिल न करने का फैसला किया है।

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ये हो सकेंगे परीक्षा में शामिल

नये मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक स्तर की टीईटी में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक करने वाले तथा बीटीसी या एनसीटीई/भारतीय पुनर्वास परिषद से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा या सीटी (नर्सरी)/नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) या स्नातक तथा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण/दो वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण/अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग उत्तीर्ण/11 अगस्त 1997 के पूर्व के मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारक (उर्दू शिक्षक के लिए) या चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बीएलएड) उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं


News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Thu, 18 Apr 2013 09:01 AM (IST))
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Matter is highly COMPLICATED (JATIL ) for B. Ed 2012 Candidates.
If this Guidelines followed - B. Ed candidates are eligible till 1st Jan.2012

But it is a Good News for UPTET 2011 candidates as they are highly confused and have fear that there seats may not fill by new B.Ed UPTET Qualified candidates.