Saturday, March 31, 2012

UPTET : Allahabad Highcourt : UPTET is Must for BTC / SBTC / Vishist BTC to become Primary Teacher in UP


UPTET : Allahabad Highcourt :  UPTET is Must for BTC / SBTC / Vishist BTC to become Primary Teacher in UP

Can Highcourt turn down its own decision (Provide your feedback through comments )


See Case Details : 
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

AFR
Judgment reserved on 8/9th November, 2011
Judgment Delivered on 11th November, 2011
Court No.33

Civil Misc. Writ Petition No. 59542 of 2011
Ravi Prakash & Ors.
Vs.
State of U.P. & Ors.
With
Writ Petition Nos. 63183 of 2011, 63322 of 2011, 62230 of 2011, 61638 of 2011, 62229 of 2011, 63112 of 2011, 61912 of 2011,61896 of 2011,61894 of 2011, 62101 of 2011, 62104 of 2011, 64030 of 2011, 63521 of 2011, 64055 of 2011, 60329 of 2011, 60332 of 2011, 61102 of 2011, 61108 of 2011, 61112 of 2011, 61115 of 2011, 61155 of 2011, 61170 of 2011, 61639 of 2011, 61641 of 2011, 61567 of 2011, 60270 of 2011, 61442 of 2011, 61635 of 2011, 61907 of 2011, 61884 of 2011, 62157 of 2011, 62160 of 2011, 62167 of 2011, 62172 of 2011, 62214 of 2011, 62219 of 2011,62221 of 2011, 62224 of 2011, 62239 of 2011, 62199 of 2011, 62637 of 2011, 62910 of 2011, 61117 of 2011 and Writ Petition No. 63139 of 2011.
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Hon'ble Dilip Gupta, J.

These petitions have been filed by persons who are undergoing or have undergone the Basic Teacher Course (hereinafter referred to as the 'B.T.C') or Special Basic Teacher Course (hereinafter referred to as the 'Special B.T.C') for a direction upon the respondents to forthwith grant appointment to the petitioners as Assistant Teachers in Elementary Schools run by the Board of Basic Education U.P. Allahabad (hereinafter referred to as the 'Basic Education Board') in different district of the State without requiring the petitioners to pass the U.P. Teachers Eligibility Test (hereinafter referred to as the 'U.P-TET') to be conducted by the Board of High School and Intermediate Education (hereinafter referred to as the 'Intermediate Education Board') as a condition for grant of appointment to the petitioners as Assistant Teachers.
It is stated that in exercise of the powers conferred by Section 23(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (hereinafter referred to as the 'Act') and in pursuance of the notification dated 31st March, 2010 issued by the Government of India, the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as the 'NCTE') issued a notification dated 23rd August, 2010 laying down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in Classes I to VIII in a School referred to in Section 2(n) of the Act, which amongst others, also provides that the person should pass the TET to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose. This notification dated 23rd August, 2010 was subsequently amended by the notification dated 29th July, 2011 which provides that where an advertisement to initiate the process of appointment of teachers has been issued prior to the date of the notification, then appointments could be made in accordance with the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (hereinafter referred to as the ''2001 NCTE Regulations') as amended from time to time. It is, therefore, stated that the petitioners are not required to appear at the U.P.TET because the advertisement to initiate process of appointment of the petitioners was issued prior to 23rd August, 2010 and the 2001 NCTE Regulations which will be applicable to the petitioners do not require a person to appear at any eligibility test. For this purpose it is pointed out that an advertisement had been issued for selection of candidates for admission to the B.T.C/Special B.T.C. Training Course and this is the relevant advertisement as the appointment of a candidate who has successfully completed the B.T.C/Special B.T.C. Training Course is automatically granted subject to only verification of his certificates and the U.P. Basic Education (Teachers), Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as the '1981 Rules') do not envisage any process of selection from amongst the B.T.C/Special B.T.C. candidates for appointment as Assistant Teachers. It is also asserted that infact no advertisements have been issued in the State for the past several years under Rule 14 of the 1981 Rules and immediately after declaration of result appointment orders are issued to candidates who have successfully completed the B.T.C/Special B.T.C. Training.
It is for these reasons that Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel appearing for the petitioners has submitted that it is not necessary for the petitioners to appear at the U.P.TET and they should be granted appointments as Assistant Teachers in Elementary Schools provided they satisfy the conditions stipulated in the 2001 NCTE Regulations. In this connection he has also pointed out that the State of Uttarakhand has correctly appreciated this position and has, accordingly, exempted the candidates who have successfully completed the B.T.C/Special B.T.C. Training Course. In respect of petitions dealing with B.T.C-2004 which comprised of two batches he has submitted that candidates of the First Batch who completed the Training in April, 2011 were granted appointment as Assistant Teachers on 1st July, 2011 even though they had not cleared the U.P.-TET but the candidates of Second Batch who completed their Training subsequently are being asked to clear the U.P-TET. It is his submission that there cannot be any discrimination between the candidates of 2004 Batch.
Sri K.S. Kushwaha, learned Standing Counsel appearing for the State as also the Board and Sri R.A. Akhtar and Sri Rajiv Joshi learned counsel appearing for the NCTE have, however, contended that the appointment of Assistant Teachers in Junior Basic Schools Classes (I to V) or Senior Basic Schools Classes (VI to VIII) are made in accordance with the procedure prescribed under the 1981 Rules and, therefore, the candidates who complete the B.T.C/Special B.T.C. Training Course cannot automatically claim appointment. It is their contention that the petitioners will have to clear the U.P-TET since paragraph 5(a) of the notification issued by the NCTE on 23rd August, 2010 provides that it is only when an advertisement has been issued to initiate the process of appointment of teachers prior to the date of the notification that appointments could be made in accordance with the NCTE Regulations-2001 as amended from time to time and even according to the petitioners advertisement as provided for under Rule 14 of the 1981 Rules has not been issued for appointment of Assistant Teachers. It is their submission that the process of appointment is initiated by issuance of an advertisement under Rule 14 of the 1981 Rules and the advertisement issued for the purpose of inviting applications from candidates for admission to B.T.C/Special B.T.C. Training cannot be treated as an advertisement for the purposes of Rule 14 of the 1981 Rules. It is also their submission that no benefit will accrue to the petitioners even if in the past certain appointments had been made without insisting upon the requirement of clearing the U.P.-TET.
I have considered the submissions advanced by learned counsel for the parties.
It is seen from the records of the writ petitions that the petitioners have either completed or are undergoing the B.T.C/Special B.T.C. Training. The training courses which are involved in the writ petitions are B.T.C-2004, B.T.C-2010, B.T.C (Urdu)-2010 and Special B.T.C.-2008. The B.T.C. Training is of two years duration while the Special B.T.C. Training Course is of six months duration. Admission to such training course is made by issuance of advertisement which advertisement in all the writ petitions was issued prior to 23rd August, 2010.
The contention of learned Senior Counsel for the petitioners is that in view of the provisions of paragraph 5(a) of the notification issued by the NCTE on 23rd August, 2010 as amended by the notification dated 29th July, 2011 the petitioners do not have to appear at the U.P.-TET since the appointments have to be made in accordance with 2001 NCTE Regulations which do not require holding of the Teachers Eligibility Test.
The contention of learned counsel for the respondents is that the appointments of the petitioners will be governed by the notification dated 23rd August, 2010 issued by the NCTE and not by the 2001 NCTE Regulations since the advertisement to initiate the process of appointment of teachers has not been issued.
In order to appreciate the contentions advanced by learned counsel for the parties it will be necessary to refer to the relevant provisions of the Act, the 1981 Rules and the notifications issued by the Central Government and the NCTE.
Section 23(1) of the Act deals with the qualification for appointment and terms and conditions of service of teachers and is as follows:-
"23. Qualification for appointment and terms and conditions of service of teachers.--(1) Any person possessing such minimum qualifications, as laid down by an academic authority, authorised by the Central Government, by notification, shall be eligible for appointment as a teacher." 

Elementary Education has been defined under Section 2(f) of the Act while a School has been defined under Section 2(n) of the Act and the definitions are as follows:-
"2(f). "elementary education" means the education from first class to eight class;"
................
(n) "school" means any recognised school imparting elementary education and includes--

(i) a school established owned or controlled by the appropriate Government or a local authority;

(ii) an aided school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the appropriate Government or the local
authority;

(iii) a school belonging to specified
category; and

(iv) an unaided school not receiving any kind of aid or grants to meet its expenses from the appropriate Government or the local authority;"

The Central Government, by means of the notification dated 31st March, 2010 which was published in the Official Gazette dated 5th April, 2010, has authorised the NCTE as the ''academic authority' to prescribe the minimum qualifications which notification is as follows:-
"NOTIFICATION
New Delhi, the 31st March, 2010

S.O. 750(E).--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Central Government hereby authorises the National Council for Teacher Education as the academic authority to lay down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher."

The NCTE, accordingly, issued the notification dated 23rd August, 2010 which was published in the Gazette of India dated 25th August, 2010. The said notification lays down the minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher in Classes I to VIII in a school referred to in Section 2(n) of the Act, with effect from the date of the notification. However, another notification dated 29th July, 2011 was published in the Gazette India dated 2nd August, 2011. This notification made certain amendments to the notification dated 23rd August, 2010 published in the Gazette of India dated 25th August, 2010. The minimum qualifications prescribed in the Notification after the amendment for a person to be eligible for appointment as a teacher are as follows:-
1. Minimum Qualifications.- 

(i) Classes I-V

(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations 2002.
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El. Ed.).
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education).

OR

Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

AND 


(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose. 

(ii) Classes VI-VIII

(a) Graduation and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Graduation with at least 50% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.)

OR

Graduation with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.EI.Ed)
OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year BA/B.Sc. Ed. or B.A. Ed./B.Sc. Ed.
OR

Graduation with at least 50% marks and 1-year B.Ed. (Special Education)

AND

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

2. Diploma/Degree Course in Teacher Education.- For the purprose of this Notification, a diploma/degree course in teacher education recognised by the National Council for Teacher Education (NCTE) only shall be considered. However, in case of Diploma in Education (Special Education) and B.Ed. (Special Education), a course recognised by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered.

3. Training to be undergone.- A person -

(a) with Graduation with at least 50% marks and B.Ed. qualification or with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard shall also be eligible for appointment for Class I to V upto 1st January, 2012, provided he/she undergoes, after appointment, an NCTE recognised 6-month Special Programme in Elementary Education.

(b) with D.Ed. (Special Education) or B.Ed. (Special Education) qualification shall undergo, after appointment, an NCTE recognised 6-month Special Programme in Elementary Education.

4. Teacher appointed before the date of this Notification.- The following categories of teachers appointed for classes I to VIII prior to date of this Notification need not acquire the minimum qualifications specified in Para (1) above,

(a) A teacher appointed on or after the 3rd September, 2001, i.e. the date on which the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in School) Regulation, 2001 (as amended from time to time) came into force, in accordance with that Regulation.

Provided that a teacher of class I to V possessing B.Ed. qualification, or a teacher possessing B.Ed. (Special Education) or D.Ed. (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognised 6-month special programme on elementary education. 

(b) A teacher of class I to V with B.Ed. qualification who has completed a 6-month Special Basic Teacher Course (Special BTC) approved by the NCTE; 

(c) A teacher appointed before the 3rd September, 2001, in accordance with the prevalent Recruitment Rules.

5.(a) Teacher appointed after the date of this notification in certain cases: Where an appropriate Government or local authority or a school has issued an advertisement to initiate the process of appointment of teachers prior to the date of this Notification such appointments may be made in accordance with the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).

(b) The minimum qualification norms referred to in this notification apply to teachers of Languages, Social Studies, Mathematics, Science, etc. In respect of teachers for Physical Education, the minimum qualification norms for Physical Education teachers referred to in NCTE Regulation dated 3rd November, 2001 (as amended from time to time) shall be applicable. For teachers of Art Education, Craft Education, Home Science, Work Education, etc. the existing eligibility norms prescribed by the State Governments and other school managements shall be applicable till such time the NCTE lays down the minimum qualifications in respect of such teachers.

It is stated by learned counsel for the NCTE that 3rd November, 2001 in paragraph 5(b) of the said notification had been wrongly mentioned and the date should be 3rd September, 2001.
Much emphasis has been placed by the learned counsel for the parties on the phrase "prior to the date of this notification" occurring in paragraph 5(a) of the notification dated 23rd August, 2010.
According to the learned Senior Counsel for the petitioners it is 23rd August, 2010 which is the date when the first notification was issued whereas according to the learned counsel for the respondents it is 29th July, 2011 when the amended notification was issued containing paragraphs 5(a) and 5(b).
The notification dated 29th July, 2011 amends the earlier notification dated 23rd August, 2010. Clause (IV) of the notification dated 29th July, 2011 substitutes paragraph 5 contained in the notification dated 23rd August, 2010 . Paragraph 5 of the notification dated 23rd August, 2010 stands deleted and has been substituted by paragraphs 5(a) and 5(b). Thus, "the date of this notification" is clearly referable to 23rd August, 2010. It is also pertinent to notice that paragraph 5 of the notification dated 23rd August, 2010 and paragraph 5(a) of the notification dated 29th July, 2011 are identical.
What has, therefore, to be seen is whether an advertisement to initiate the process of appointment of teachers was issued prior to 23rd August, 2010 because it is only in such circumstances that the appointments of teachers will have to be made in accordance with the NCTE-2001 Regulations.
There is a dispute between the parties on this issue also. According to the learned Senior Counsel for the petitioners, the date of issuance of the advertisement referred to in paragraph 5(a) is the date of the advertisement issued for inviting applications for B.T.C/Special B.T.C. course, while according to the learned counsel for the respondents it is the date when an advertisement is issued under Rule 14(1) of the 1981 Rules.
The contention of learned Senior Counsel for the petitioners is that the Basic Education Board has not been issuing any advertisement under Rule 14(1) of the 1981 Rules and appointments to the post of Assistant Teachers are being directly made when candidates complete the B.T.C/Special B.T.C. and, therefore, the date of advertisement referred to in paragraph 5(a) is the date of the advertisement issued for the purposes of admitting candidates to B.T.C/Special B.T.C.
In order to appreciate the contention of learned counsel for the parties it will be appropriate to refer to Rules 14 and 17 of the 1981 Rules which deal with determination of vacancies and preparation of list and the procedure for direct recruitment to a post for teaching a language. The same is as follows:-
"14. Determination of vacancies and preparation of list.-(1) In respect of appointment, by direct recruitment to the post of Mistress of Nursery Schools and Assistant Master or Assistant Mistress of Junior Basic Schools under clause (a) of Rule 5, the appointing authority shall determine the number of vacancies as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, dependants of freedom fighters and other categories under Rule 9 and notify the vacancies to the Employment Exchange and in at least two newspapers having adequate circulation in the State as well as in the concerned district inviting applications from candidates possessing prescribed training qualification from the district concerned.
(2) The appointing authority shall scrutinise the applications received in pursuance of the advertisement and the names of candidates received from the Employment Exchange and prepare a list of such persons as appear to possess the prescribed academic qualifications and be eligible for appointment.
(3) The Regional Assistant Director of Education (Basic) may, on the application of a candidate, and for reasons to be recorded, direct that his name be included at the bottom of the list prepared under sub-rule(2).
(4) The names of candidates in the list prepared under sub-rule (2) shall then be arranged in such manner that the candidates who have passed the required training course earlier in point of time shall be placed higher than those who have passed the said training course later and the candidates who have passed the training course in a particular year shall be arranged in accordance with the quality points specified in the Appendix.
(5) No person shall be eligible for appointment unless his or her name is included in the list prepared under sub-rule (2).
(6) The list prepared under sub-rule (2) and arranged in accordance with sub-rule (4) shall be forwarded by the appointing authority to the Selection Committee."
17. Procedure for direct recruitment to a post for teaching a language.-(1) The Selection Committee shall require the candidates mentioned in the lists referred to in sub-rule (6) of Rule 14, sub-rule (2) of Rule 15, as the case may be, to appear at a written examination which shall be of one hundred marks.
(2) In the written examination under sub-rule (1), the candidates will be required to write an essay on a current topic in the language in respect of which the post is to be filled. A candidate who obtains less than fifty marks in the written examination shall be disqualified for appointment.
(3) The marks obtained by a candidate, who is not disqualified under sub-rule (2) in the written examination shall be added to his quality points awarded in accordance with the Appendix.
(4) The Selection Committee shall prepare a list of candidates who have qualified in the written examination under sub-rule (2) in such manner that the candidates who have passed the required training course earlier in point of time shall be placed higher than those who have passed the said training course later and the candidates who have passed the training course in a particular year shall be arranged in accordance with the aggregate of marks obtained by the said candidates in the written examination and quality points. If two or more such candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty-five per cent) than the number of vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.
(5)The list prepared under sub-rule (4) shall remain valid for one year from the date of its preparation.

A perusal of Rule 14(1) clearly shows that the Appointing Authority has to determine the number of vacancies and then notify the vacancies to the Employment Exchange and in at least two newspapers having adequate circulation in the State inviting applications from candidates possessing prescribed training qualification. The applications are then scrutinized and the list is prepared which is then forwarded by the Appointing Authority to the Selection Committee. The constitution of the Selection Committee is provided for in Rule 16 and a detailed procedure for making appointments by direct recruitment to a post for teaching a language and for teaching subjects other than languages is provided in Rules 17 and 17-A of the 1981 Rules. It cannot, therefore, be said that the advertisement referred to in paragraph 5(a) of the notification dated 23rd August, 2010 is referable to the advertisement issued for the purpose of admission to B.T.C./Special B.T.C. The advertisement is clearly referable to the advertisement to be issued under the 1981 Rules for making appointment of teachers.
It also needs to be noticed that the selection for B.T.C/Special B.T.C. course is for imparting training to such candidates and is not a recruitment to any service. The 1981 Rules, on the other hand, deal with the selection and appointment of teachers from amongst the candidates already possessing the training qualifications. This is what has also been observed by the Supreme Court in Devendra Singh & Ors., Vs. State of U.P. & Ors., (2007) 9 SCC 491:-
"In order to resolve the controversy it is just and necessary to notice the salient features of the policy decision of the Government of Uttar Pradesh dated 14-1-2004. It is clear from a bare reading of the policy that the Government had resolved to arrange the Special BTC Training Course spread over a period of six months to all those 46.189 BED/LT qualified candidates. The selection is for the purposes of imparting training and not recruitment into any service as such...........
The most important feature of the policy is that a State-level merit list is required to be prepared on the basis of percentage of marks obtained in High School considering the rules regarding reservation. The policy directs the payment of stipend of Rs.2500 per month to the selected candidates for the Special BTC training until "he is duly appointed on the post of Assistant Teacher in the basic school after passing the written and practical examinations conducted by the Registrar, Departmental Examinations, Uttar Pradesh and obtaining the required certificate, under the control of the State Council for Education, Research and Training, on completing the required training in the merit process".
The learned counsel for the appellants relying upon the statement made in the counter-affidavit filed in these appeals wherein it is conceded that sub-rules (3) to (6) of Rule 14 are not deleted, submitted that the matter should be sent back for reconsideration of the High Court by duly applying the effect of sub-rules (3) to (6) of Rule 14 of the Rules. The submission was that the merit list is required to be prepared in accordance with sub-rules(3) to (6) of Rule 14 of the Rules. The submission in our considered opinion is totally misconceived. We have already noticed that the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 deal with the post-training scenario. The Rules deal with the selection and appointment of teachers from amongst the candidates already possessing the training qualifications. The Rules do not deal with the selection of the candidates into Basic Training Course. The reliance placed upon the said Rules by the appellants in support of their contention is totally untenable and unsustainable. These Rules do not have any bearing in the matter of selection of candidates into Basic Training Course, 2004."
(emphasis supplied)

Earlier, appointments of teachers may have been made without following the procedure prescribed under the 1981 Rules but that does not mean that the advertisement issued for the purpose of admission to B.T.C./Special B.T.C. course should be taken to be the advertisement issued for initiating the process of appointment of teachers. The 1981 Rules have to be strictly followed and any deviation made in the past will not confer a right upon the petitioners to claim that it should be continued by the Basic Education Board while appointing them on the post of Assistant Teachers. The plea of discrimination between the 2004 B.T.C. candidates cannot, therefore, be accepted.
In this connection reference needs to be made to the decision of the Supreme Court in Yogesh Kumar Vs. Government of NTC Delhi (2003) 3 SCC 548:-
"This last argument advanced also does not impress us at all. Recruitment to Public Services should be held strictly in accordance with the terms of advertisement and the recruitment rules, if any. Deviation from the Rules allows entry to ineligible persons and deprives many others who could have competed for the post. Merely because in the past some deviation and departure was made in considering the B.Ed., candidates and we are told that was so done because of the paucity of TTC candidates, we cannot allow a patent illegality to continue.
(emphasis supplied)

The appointment of the petitioners as teachers in Elementary Schools will have to be considered on the basis of the minimum qualifications prescribed in the notification dated 23rd August, 2010 and not by the NCTE-2001 Regulations and such being the position, the petitioners have necessarily to pass the U.P.-TET before they are appointed as it is an essential requirement. 
The petitioners are, therefore, not entitled to the reliefs claimed.
The writ petitions are, accordingly, dismissed.
Date: 11.11.2011
NSC


Allahabad Highcourt : BTC / Vishist BTC Candidates Demand to Exempt them from Teacher Eligibility Test (TET)


Allahabad Highcourt : BTC / Vishist BTC Candidates Demand to Exempt them from Teacher Eligibility Test (TET) 

BTC-2004/2010/VBTC-2007/2008  THEIR CASE WILL 


LISTED ON 03.04.12 

Case Status - Allahabad
Pending
Writ - A : 2366 of 2011 [Pilibhit]
Petitioner:
ANIL KUMAR
Respondent:
STATE OF U.P. AND OTHERS
Counsel (Pet.):
VINAY KUMAR PATHAK
Counsel (Res.):
C. S. C.
Category:
Service-Writ Petitions Relating To Secondary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:
13/01/2011
Last Listed on:
15/03/2011 in Court No. 18
Next Listing Date (Likely):
23/04/2012
This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).


Source : http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=WRIA&num=2366&year=2011

Background of case is :

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 40

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 2366 of 2011

Petitioner :- Prabhakar Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhtar

Hon'ble Yatindra Singh,J.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
This Special Appeal arises out of a writ petition filed by the appellant for the relief that they may be exempted from appearing in Teacher Eligibility Test on the ground that they have already done two years BTC or six months Special BTC.

In this Special Appeal, the respondents were granted one week time for filing counter affidavit on 8.12.2011. On their request, put up this case as fresh case on 20.12.2011. In the meantime the order dated 8.12.2011 may be complied with.

The counsel for the respondents states that the similar case namely Special Appeal No. (1176) of 2011 is tied up with a bench presided over by Hon. Ashok Bhushan J.

In our opinion, it would be appropriate to decide all special appeals together.
Order Date :- 15.12.2011
Rkb

Source : http://elegalix2.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1587018

UPTET : TET Candidates Anshan / Hunger Strike in Lucknow


UPTET : TET Candidates Anshan / Hunger Strike in Lucknow

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News : Live Hindustan (31.3.12)

UPTET : TET Candidates adamant for selection on TET Merit

मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग पर अड़े टीईटी अभ्यर्थी
(UPTET : TET Candidates adamant for selection on TET Merit )

Demanded Selection on TET Merit - which is as per NCTE Guidelines and as per Government order.
Earlier Allahabad highcourt also gave some decisions in favour of TET. TET Candidate want - only culprits  should be punished, NOT all candidates.

लखनऊ (ब्यूरो)। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का आंदोलन शुक्रवार को और भी उग्र हो गया। मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग पर अड़े अभ्यर्थी विधानसभा के सामने स्थित दारूलशफा में अनशन पर बैठ गए है। अभ्यर्थी लगातार भर्ती प्रक्रिया को पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार कराए जाने के संबंध में लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। जबकि, बेसिक शिक्षा सचिव इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने में अपनी असमर्थता जताते हुए अभ्यर्थियों से 13 अप्रैल तक समय मांगा है

आश्वासन देकर अभ्यर्थियों का आंदोलन समाप्त कराने के लिए शुक्रवार को प्रशासन ने उनकी वार्ता बेसिक शिक्षा सचिव से कराई लेकिन वार्ता असफल रही। वार्ता में टीईटी उत्तीर्ण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक मिश्र ने सरकार से पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की लिखित मांग है। ऐसे में सचिव ने अभ्यर्थियों से 13 अप्रैल तक लिखित कुछ भी दिए जाने के लिए समय देने को कहा है। इस पर भड़के अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज करते हुए अनशन पर बैठ गए हैं


News : Amar Ujala (31.3.12. )

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 As per NCTE Guidelines B.Ed Degree Holders are eligible for PRT (Primary Teachers ) Jobs upto 1st Feb 2012.
Rajasthan Highcourt gave a interim order that TET (for Leverl I , Primary Teacher) can apply for PRT Jobs in  Grade III Teacher which is recently advertised i.e. after deadline of NCTE.
But now you can see CTET/TET (for PRT Level -I ) closes its door for B.Ed holders. And no court order / amendment in guidelines issued.
CTET close doors for B.Ed Degreee Holder to apply for CTET (Level-I , PRT ) already.

Therefore if  UPTET 2011 exam not cancelled then most of B. Ed holders can have a Government Job / Reputed Profession of Teacher.
As some of B. Ed holders can move Upper Primary Jobs / Higher Jobs. And in next 5 years is B.Ed holders are not eligible for TET (Level -I , PRT Job) , then UPTET 2011 passed candidates having a high chance to get PRT jobs.

~ If Any of you having better details then add it through your comments.

Friday, March 30, 2012

UPTET : UP Primary Teacher Recruitment

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा भर्ती
(UPTET : UP Primary Teacher Recruitment )

आज हर जगह उत्तर प्रदेश में टी ई टी अभ्यर्थी अपनी भर्ती को लेकर चिंतित हैं |
कुछेक का मानना है की अगर उन्होंने भर्ती की सभी शर्तें नियमानुसार पूरी की हैं तो आगे भर्ती प्रक्रिया होने के बजाये , भर्ती के नियम बदलने जैसी बातें क्यूँ हो रही हैं अगर कहीं घोटाला हुआ है तो उसकी जाँच कराकर सिर्फ दोषीओं को सजा दी जानी चाहिए |


कुछ लोग न्यायलय में भी जाने का मन बना रहे हैं और तर्क दे रहे हैं की उन्होंने भर्ती की शर्तें पूरी की हैं और उनको नोकरी दी जाये |
उन्होंने कोई घोटाला / बेईमानी नहीं किया है | ये मामला भी सीधे सीधे जनहित / लाखों लोगों से जुदा है और या कहें की करोड़ों भारतीओं से क्योंकी शिक्षा का अधिकार लागु होने के बाद भी
हर साल लाखों बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं क्योंकी विद्यालय में योग्य शिक्षकों का आभाव है | कई सालों से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई , जबकी शिक्षा का अधिकार आने से मांग कई गुना बड गयी है


अगर ये मामला न्यायलय में जाता है तो नियम परिवर्तन और भी ज्यादा मुश्किल है जो की अभी भी सरकार के लिए ये एक मुश्किल से कम नहीं |
और ऐसा नियम परिवर्तन होना भी नहीं चाहिए अन्यथा ये तो अभ्यर्थीओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा |
शिक्षा विभाग को नियम तय करने से पहले सोचना चाहिए था की चयन का आधार क्या हो , न्यायलय ने भी टीईटी के पक्ष में टिपण्णी दी हैं और इसके विरुद्द याचिकाओं को निरस्त भी किया है |
(अकादमिक वर्सस टीईटी, टीईटी मार्क्स के चयन को आधार न बनाये जाने के विरोध मैं - जिसमें लोगों ने दलील दी थी की टीईटी सिर्फ पात्रता परीक्षा है और इसके आधार पर चयन गलत है )
न्यायलय ने ये भी कहा की टीईटी अभ्यर्थीओं को संदेह की नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए


एन सी टी ई ने भी कहा की टीईटी सिर्फ पात्रता परीक्षा नहीं है इसके अंकों को चयन में महत्व दीया जाना चाहिए , लेकिन आज भी इस तरह के बयान आते हैं की टीईटी सिर्फ पात्रता परीक्षा है,
क्या यह न्यायलय की अवमानना नहीं है और टीईटी मेरिट होल्डर्स का मजाक नहीं है | ऐसा कहाँ की जहाँ टीईटी  अंकों को चयन में कोई महत्व नहीं दीया जा रहा है चाहे - के वी एस की भर्ती हो , एस एस ए चंडीगढ़ या राजस्थान ग्रेड थ्री अध्यापक भर्ती हो |


अकादमिक परीक्षा में यु पी बोर्ड , सी बी एस ई बोर्ड से सालों से पिछड रहा है तो अकादमिक अंकों पर चयन तर्क न्याय संगत नहीं हैं | डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलोजी ( केंद्र सरकार ) ने तो यु पी बोर्ड , सीबीएसई बोर्ड को बराबर न मानते हुए स्केलिंग व्यस्था कर रखी है जो सालों से चल रही है आप खुद देखीए -


तो यु पी सरकार अपने ही बोर्ड के छात्रों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती है , क्या ऐसा है की जो नियम बनाते हैं ( आई ए एस , पी सी एस ) उनके बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पद रहे हैं |
हाल में ही कुछ फर्जी युनीवर्सिटीओं के घोटाले सामने आये जिसमें सम्पूर्णानन्द , माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रमुख हैं देखीये न्यायलय ने क्या टिपण्णी की है -

तो क्या अकादमिक को आधार बनाना तर्क संगत होगा हालांकी कुछ श्रेणी, उच्च शिक्षा आदि को वेटेज ( अगर इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं ) दिया जा सकता है लेकिन ये नियम भर्ती से पहले स्पष्ट होना चाहिए | और युपी बोर्ड , सीबीएसई बोर्ड के अंकों को स्केलिंग पद्दति से ले कर बराबरी का मोका तो कम से कम देना चाहिए


अदालत में जो स्टे लगा है वो विज्ञापन के अधिकार को लेकर है न की चयन के आधार को लेकर (अगर किसी को और अधिक जानकारी है तो वह कमेन्ट के माध्यम से सूचित कर सकता है )

अगर टीईटी अभ्यर्थी न्यायलय जाते हैं तो उनका तर्क है की जीत संभावित है , पर न्यायिक प्रक्रीयाओं में समय काफी लगता है पर ये मामला जनहित से जुड़ा होने के कारण हो सकता हैं की फेसला जल्दी भी आ जाये |

पर टीईटी अभ्यर्थीओं का प्रयास है की सरकार बातचीत से राजी हो जाये और इस कारण हजारों अभ्यर्थी लखनऊ में धरने पर बेठे हैं

अब आगे देखना ये है की ये मामला किस और जाता है 

UNEMPLOYED ALLOWANCE : Work should be done to get Unemployed Allowance


बेरोजगारी भत्ते के बदले करना होगा काम!
(UNEMPLOYED ALLOWANCE : Work should be done to get Unemployed Allowance )

So many people are running to register their name in employment exchange. But many of them can disappointed now to see the criteria to get UNEMPLOYED ALLOWANCE.

लखनऊ, 29 मार्च : बेरोजगारी भत्ता हासिल करने वालों को काम भी करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बेरोजगारी भत्ता की चाह रखने वाले अपात्रों की छंटनी की जा सके। योजना को फिलहाल मुख्यमंत्री के स्तर से अनुमति मिलनी बाकी है, लेकिन पूरा खाका तय कर लिया गया है। योजना है कि बेरोजगारों से वही काम लिया जाए जो उसकी काबलियत के अनुरूप हो और उतना काम लिया जाए जिससे भत्ते की भरपाई की जा सके। बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या अपात्रों को रोकने की है। अपात्र का आशय ऐसे लोगों से है जो कहीं छोटी-मोटी निजी स्तर की नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी भत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जो व्यवस्था की जा रही है, उसे इस तरह से समझा जा सकता है। शपथ पत्र से भी रुकेगी भीड़ : भत्ता लेने वालों को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि वह पूरी तरह बेरोजगार हैं और उनकी आय का कोई भी साधन नहीं है। साथ ही वह भत्ते के बदले शासन के तय कार्यो को करने के लिए सहमत हैं। हाईस्कूल पास होना जरूरी : 35 वर्ष से अधिक उम्र के उन्हीं बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, जो कम से कम हाइस्कूल पास होंगे। यह भी तय हो चुका है कि भत्ता उनको नहीं दिया जाएगा जो मनरेगा या सरकार की किसी स्वरोजगार योजना का लाभ पा रहे होंगे। परिवार की भी आर्थिक स्थिति होगी तय : भत्ते के लिए तय की जा रही नियमावली में इसका प्रावधान किया जा रहा है कि केवल उन्हीं बेरोजगारों को ही भत्ता दिया जाएगा, जिनके परिवारों की वार्षिक आय शहरों में 26000 रुपये और गांवों में 20000 रुपये से कम होगी। परिवार में अगर एक से अधिक बेरोजगार होंगे तो उन सभी को भत्ता मिलेगा। अधिकतम उम्र पर पसोपेश : भत्ते को लेकर पेचीदा मसला बेरोजगारों की अधिकतम आयु को लेकर है। सपा ने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके बेरोजगार नौजवानों के लिए भत्ते की व्यवस्था होगी। अब सरकार को यह तय करना है कि 35 से ऊपर किस उम्र तक के लोगों को नौजवान माना जाये। फिलहाल इसे 45 साल तक रखने पर विचार चल रहा है। दूसरी राय यह भी है कि इसे 60 साल रखा जाए।

News : Jagran (30.3.12)

UPTET : New Date for hearing : 12 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP


UPTET : New Date for hearing : 12 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP

Date changing again and again, TET Candidates are stressed and confused for its decision and worried about their future.

Case Status - Allahabad
Pending
Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
Petitioner:
YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
Respondent:
STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):
ALOK KUMAR YADAV
Counsel (Res.):
C.S.C.
Category:
Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing:
21/12/2011
Last Listed on:
22/03/2012 in Court No. 33
Next Listing Date (Likely):
12/04/2012



Source : http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=WRIA&num=76039&year=2011


UPTET : TET Passed Candidates on Hunger Strike / Anshan , Starts from Today

टीईटी उत्तीर्ण आज से अनशन पर
(UPTET : TET Passed Candidates on Hunger Strike / Anshan , Starts from Today )

As per information on Facbook -
0. Navin Pandey :
मित्रों
हमारा प्रयास सही दिशा में जा रहा है. हालाँकि सचिव ने कोई आश्वासन नही दिया है लेकिन सरकार ये सब देख कर सकते में है. उसे इस बात का एहसास जरुर हो गया है कि इन अभ्यर्थियों कि अपेक्षा नही कि जा सकती! उधर यह भी संकेत मिला है कि उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर लाठीचार्ज नही होने चाहिए. यह दिखाता है कि सरकार किस हद तक हमसे डरी हुयी है. अभी भी जो लोग लखनऊ नही पहुचे है, तुरंत ट्रेन पकड़ ले क्यों कि ये प्रदर्शन कल भी जारी रहेगी...हो सकता है एक-दो दिन और भी. सारी मीडिया भी वही जमी हुयी है.... हर तरफ शांतिपूर्ण माहौल है....उत्तेजना बिलकुल नही है... गाँधी जी के अस्त्र में कितना दम है आज देखा जा सकता है...... जो भी लोग वहाँ नही पहुचेगे वो इतिहास का अहम गवाह बनने से चूक जायेगे. बिलकुल अन्ना के आंदोलन जैसा ही माहौल है...

1. mukhya sachiv bole------ jab humne kaha ki to ye hindustan aur amar ujala mein jo tet ko nirast karne ki khabar aa rahi usme kitni sachaai hai to unhone kaha ki paper wale apne man se ye sab khabar de rahe hain,humne to abhi isper vichar hi nahi kiya , unhone soochna aayog ko iska pata lagane ke liye kaha.

2. Basic siksha schiv se warta se tet wale sntust nhi cabinate se warta pe adig
3. Why will talk of SACHIV we need some commitment from CM because he is the decision maker
4. Jabardast pradarshan, kamal ka anusasan.  20000 log ekdam shant ,koe awaz nhi yehi hai hamari takat
5. Rinkoo Kumar :  ab jarror manega akhilesh... maanna hi padega...

6. Vijay Shukla : facebook se nai manega bhai sadak pe aana padega tub manega aao yaha


Through BLOG Comments -

Sahara samay par news me aa raha hai sarkar ansan kar rahe logo ko hatane ka prayas kar rahi hai.


mai bhi lko aa raha hu...............chalo sabhi chalo....


dosto. u.p. gov. chup rah kar kootniti se apna maksad poora karna chahti hai wo apne kisi bhi din tetions k khilaf koi bhi ghoshna kar sakti hai isi liye taiyar raho apni unity banaye rakho aur lucknow pahunch kar anshan me bhag lijiye. isse hum ekjut honge aur kisi bhi antytet faisle k virudhh lad sakenge. MAI UN DOSTON SE BHI ANURODH KARUNGA JISME UNHEN BHRAM HAI ACADEMIC MERIT SE UNHEN PHAYDA HAI YAD RAKHIYE C.BS.E. JUGAD K FARJIFICATION K NUMBER WALE TET NIRAST HONE KA BESABRI SE WAIT KAR RAHE HAI. AGLI BAR KAHIN AISA NA HO AAP ACC MERIT BANWA KAR APNE PAIRON PAR KULHADI MAR LEN. TET MERIT BANNE SE DOBARA BHI CHANCE MIL SAKTA HAI BUT ACC ME EK BAR BAHAR HONE K BAD AAJ TAK KOI BHI ANDAR NAHIN AAYA HAI. 90% LOG TET MERIT K FAVOR ME HAIN IS LIYE "TEST IS BEST TET IS BEST" ALL THE BEST!!!!!!!!!!!!!!


LUCKNOW AAO DOSTO ..... YAHAA PAR AAP SAB KI ZROORAT HAI.

Aj prath 10 bje se hmare lagbhag 40 pradhikarigarh ansan pe baith gye hai. or abhi tak ki safalta ye hai ki Sachiv, Basic Shiksha ne likhit roop me yeh bol dia hai ki pichle 3-4 dino se paper me TET se related jo bhi news aa rhi hai wo sb galat hai or hm aisa koi bhi kadam nhi uthane ja rhe hai. Phir bhi dosto hm tab tak nhi uthenge jab tak ki wha se hme koi thosh aswasan nhi mil jata. Esliye kripya adhik se adhik sankhya me Lucknow phuch kr apni bhagidari sunischit kre or apni ladai ko urja pradan kre.

jo log aaj lucknow me anshan me nahi pahuch pay hai we sabhi kal jaroor pahuche.... jo log aaj lucknow me anshan me nahi pahuch pay hai we sabhi kal jaroor pahuche....


lucknow me anshan chal raha hai aap log adhik se adhik sankhaya me jaroor pahunche mai bhi kal 15 mitron ke saath 9 baje pahuch raha hoon naukari 100% milegi thanks........


good news from lucknow sarkar tet merit candidate ke bhari dabaw ko dekhate hue agle do dino ke ander tet merit se chayn prakriya suru karane par sahamat ho gayi hai.... hay hum jeet gaye.....


abhi anshan chal raha hai...aur chalta rahega jab tak hume kamyabi nahi milti


ye 200 se above comment display kyo nahi hoti hai


Mr. Sandeep, 200 se oopar comments display hongee agar aap particular Blog Post par Click karenge.
~ BLOG EDITOR

Wait for an hour for more UPDATES.

लखनऊ, 29 मार्च (जागरण संवाददाता) : अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब आमरण अनशन करने को बाध्य हो गए हैं। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघर्ष मोर्चा की गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इस पक्ष में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो जाता। गौरतलब है कि अभ्यर्थी टीईटी निरस्त होने की आशंका के चलते आंदोलनरत हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि टीईटी में हुए घोटाले की गाज निर्दोष अभ्यर्थियों पर गिराना ठीक नहीं हैं। हालांकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है। शिक्षक बनने के लिए इस वर्ष से अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता कर दी गई है। हालांकि परीक्षा का आयोजन शुरुआत से ही विवादों में रहा। परीक्षा परिणाम में संशोधन के नाम पर की गई धांधली में कई अधिकारियों को कार्रवाई की गई। बड़े स्तर पर हुई धांधली के कारण इस परीक्षा के निरस्त होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि इस आशंका से टीईटी पास अभ्यर्थियों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि धांधली में उनका क्यो दोष? उन्होंने परीक्षा पास की है, परिणाम निकला है तो नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जाए। इसी मांग की को लेकर प्रदेश भर के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी राजधानी में पुलिस की लाठी भी खा चुके हैं। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मिले लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। गुरुवार को टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। इसमें विधानभवन के सामने धरनास्थल पर आमरण अनशन करने का निर्णय लिया गया है। अनशन शुक्रवार से शुरू होगा। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के एसके पाठक और नितिन मेहता ने बताया कि अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक प्रदेश सरकार यह घोषणा नहीं करती कि टीईटी को रद नहीं किया जाएगा। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 30 नवंबर 2011 की विज्ञप्ति के अनुसार होगी। चयन का आधार टीईटी प्राप्तांक की मेरिट ही रखा जाए। बैठक में विवेकानंद, विवेक मिश्र, विजय सिंह तोमर व अन्य उपस्थित रहे।:

News : Jagran (30.3.12)

UP Board : In Entire UP Cheating Continued



यूपी बोर्ड : नकल पड़ा भारी, 19 रिस्टिकेट

देवरिया: बोर्ड परीक्षा में जनपद में नकल पर नकेल की कवायद फेल नजर आ रही है। हर जगह बस नकल ही नकल। गुरुवार को भी बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर जहां 19 परीक्षार्थी रिस्टिकेट कर दिए गए वहीं शिथिलता बरतने पर कई कक्ष निरीक्षकों को कड़ी चेतावनी दी गई।

कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम पाली में हाईस्कूल हिन्दी की परीक्षा के दौरान कुल 19 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े जाने पर परीक्षा से निष्कासित कर दिए गए। इनमें सर्वाधिक दस छात्रों के विरुद्ध परीक्षा से निष्कासन की कार्रवाई सुभाष इंटर कालेज भटनी के केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा की गई। जबकि चन्द्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिसवा भटनी में सचल एक के प्रभारी व जिला विद्यालय निरीक्षक दिनेश सिंह ने नकल में संलिप्त पाए जाने पर चार छात्राओं को रिस्टिकेट कर दिया। इसके अलावा एक अन्य सचल दल ने सुभाष इंटर कालेज भटनी में एक-एक छात्र-छात्राओं के विरुद्ध निष्कासन की कार्रवाई की। इसी पाली में सचल दल चार प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा ने अंजोरा देवी जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरोह चौराहा गौरीबाजार से तीन छात्रों को नकल करने पर रिस्टिकेट कर दिया।


News : Jagran (30.3.12)

UPTET : Three Choices send by Basic Shiksha Parisha to Government of UP


UPTET : Three Choices send by Basic Shiksha Parisha to Government of UP

Blog visitor comment -
see hindustan news.. basic shiksha ne sashan ko teen vikalp bheje hain.. 1.hue sansodhan ko nirast kar diya jaye 2.tet nirast kar diya jaye 3.vigyapan nirast kar naye sire se bharti kiya jaye. link.. http://epaper.livehindustan.com/PUBLICATIONS/HT/HL/2012/03/30/ArticleHtmls/MXeB%C3%8AMXe-FSX-%C3%80FSXIYFSX-IY%C3%BB-FeF-dFIYF-FZFZ-30032012002010.shtml?Mode=1


See what is published -

Question is same department made some rules , published advertisement, taking responsibility of exam (Exam was taken by UP Board ).
Are they playing with the life of people / candidates OR NOT ?

Who is wrongdoer candidate OR somebody else.
How many department person found convicted and what punishment given to them. A Big Question.
Again a TET exam, But who will give guarantee to those candidates that no cheating will happen in new exam.

News : Live Hindustan

UPTET : TET Candidates Demanded Selection Through TET Merit




भर्ती टीईटी मेरिट पर करने की मांग
(UPTET : TET Candidates Demanded Selection Through TET Merit)

गोरिया बाजार। महराजगंज ब्लाक के परशुरामपुर बाजार में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बैठक गुरुवार को हुई। इसमें प्रदेश सरकार से शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार किये जाने की मांग की गयी। हीरा यादव ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए अन्यथा शिक्षकों की भर्ती में नकल करके पास होने वाले अयोग्य लोग ही पहुंचेंगे। विनोद कुमार ने कहा कि नियुक्ति पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर ही होनी चाहिए। चंदन सिंह ने कहा कि टीईटी परीक्षा में हुई धांधली की जांच होनी चाहिए लेकिन वे लोग जो अपनी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बैठक में अवनीश सिंह, रामाश्रय सिंह, राकेश, उमेश राम, आशुतोष, सूर्यभान, शशिभूषण, राकेश राय आदि लोग उपस्थित थे।
बिंद्राबाजारः टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बैठक बुधवार को विकास खंड मुहम्मदपुर के परिसर में हुई। इसमें भर्ती प्रक्रिया को टीईटी मेरिट पर कराने की मांग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से की गई। इस मौके पर रामजतन यादव, छोटेलाल यादव, मो. आरिफ, अशोक सिंह, महेंद्र, राकेश आदि थे।


शांति मार्च निकालने का लिया निर्णय
अहरौला। टीईटी उत्तीर्ण संघ मोर्चा अहरौला की बैठक गुरुवार को राम जानकी मंदिर परिसर में विरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें एक अप्रैल को सुबह नौ बजे शांति मार्च निकालने का निर्णय लिया। श्री सिंह ने बताया कि मार्च बीआरसी कार्यालय अहरौला से पकड़ी, अहरौला, मंडना आदि क्षेत्रों से होते हुए बीआरसी कार्यालय के सामने जनसभा के रूप में तब्दील हो जाएगा। मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन बूढ़नपुर के एडीएम और एसओ अहरौला के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। रामनारायन गुप्ता, भूपेंद्र पांडेय, प्रेमचंद्र, राणा राहुल सिंह, इम्तियाज, अमर, विरेंद्र प्रताप, रसल रघुवंशी आदि मौजूद थे।






टीईटी प्रकरण शक की सुई शिक्षा माफिया पर 
बाह। घर बैठे 33 शिक्षक-शिक्षिकाओं को पगार देने के मामले में अमर उजाला के खुलासे से मामले में तिगड़म भिड़ाने वाले लोगों में खलबली मच गई है। पूरे खेल के पीछे एक शिक्षा माफिया की साजिश बताई जा रही है, जो उसने वजीफा घोटालों से बचने के लिए रची थी। प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी संजय सिंह पूछताछ और उनके विरुद्ध जांच में तेजी आ सकती है।
टीईटी प्रकरण की एक और परत खुलने पर पता चला है कि मामले में एक बड़ी राजनैतिक पार्टी का नेता भी शामिल है। आशंका जताई जा रही है कि सालों से बंद विद्यालय की छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में कार्रवाई न किए जाने पर शिक्षा माफिया ने खंड शिक्षाधिकारी के साथ मिलकर प्रकरण को अंजाम दिया। फिलहाल जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।


नए भवन में आज से बैठेंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशक

UPTET : 11 Lakh rupees looted to pass candidates in TET Exam


टीईटी परीक्षा पास कराने के नाम पर 11 लाख की ठगी
(UPTET : 11 Lakh rupees looted to pass candidates in TET Exam )

See One More Amazing TET Scam - Candidates NOT passed in TET even after paying 11 Lakh rupees


रामपुर। टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) के नाम पर ठगी के तार शहर से भी जुड़े हैं। यहां भी एक संस्था चलाने वालों ने लोगों से परीक्षा पास कराने के नाम पर लाखों की ठगी की। मुरादाबाद के दो पीड़ित सामने आए हैं, जिन्होंने आरोपियों की शिकायत एसपी से करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की

मुरादाबाद जनपद के बिलारी तहसील अंतर्गत ग्राम गवारऊ निवासी मोहम्मद इरफान की पत्‍‌नी आसिया कमाल और उनके बुद्धि विहार मझौला निवासी दोस्त अरुण गौर ने टीईटी की परीक्षा दी थी। आरोप है कि परीक्षा पास कराने के नाम पर रामपुर के थाना सिविल लाइंस अंतर्गत जौहर मार्ग पर इंस्टीट्यूट चलाने वाली एक संस्था के डायरेक्टर, प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने उनसे 11 लाख रुपये लिए थे। आरोपियों ने अपने संबंध तत्कालीन मुख्यमंत्री और केबिनेट सचिव स्तर तक बताए। बीते साल दस नवबर को ज्वालानगर के कुछ लोगों की मौजूदगी में इंस्टीट्यूट पर रकम दी गई। आरोपियों ने वाद किया कि पास न होने पर 15 दिन में रकम पूरी वापस लौटा दी जाएगी। दोनों परीक्षा में पास नहीं हुए, लेकिन आरोपियों ने फिर भी रकम नहीं लौटाई। रुपये वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दी। इस पर पीड़ित गुरुवार को रामपुर आए। एसपी को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और रुपये वापस दिलाने की मांग की।


News : Jagran (30.3.12)

UPTET : TET Group is split in two parts , Demanded TET Exam NOT to Cancel



दो गुट में बंटे प्रशिक्षित बेरोजगार, लामबंदी शुरू , टीईटी परीक्षा को निरस्त न करने की मांग 
(UPTET : TET Group is split in two parts , Demanded TET Exam NOT to Cancel )

Cancellation is NOT the solution to solve the Matter in a good system. If it happens then our existence is NOT possible.
Because if somebody did a mistake, and to kill everybody is NOT a solution.
Investigate the matter and only culprits should be punished instead of honest candidates who passed this exam  with their efforts and spend hard earned money.

उझानी(बदायूं)। बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार टीईटी परीक्षा को लेकर दो गुट में बंटकर आवाज बुलंद करने लगे हैं। एक पक्ष ने पिछले दिनों हुई परीक्षा को जायज ठहराया तो दूसरे गुट का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दोबारा से आवेदन कराए जाएं। इसे लेकर लामबंदी शुरू हो गई है।

बुधवार शाम यहां बाबूराम धर्मशाला कैंपस में उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा की मीटिंग हुई। नगराध्यक्ष विनीत सोलंकी ने कहा कि टीईटी परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए। सरकार इसे आधार मानकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें तो अच्छा रहेगा। बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार को चेतवानी दी कि अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू न हुई तो संघर्ष मोर्चा आंदोलन करेगा। मीटिंग में छविराम शर्मा, संदीप माहेश्वरी, सोनू, मोहित शर्मा, मनोज राना, परमिंदर सिंह और आशीष आदि मौजूद थे।

Thursday, March 29, 2012

A Good Article Related to TET / UPTET - Teacher Eligibility Test


टीईटी और विज्ञापन को निरस्त करने की तैयारी में बेसिक शिक्षा विभाग ǃ
टीईटी में अच्छा अंक पाने वाले लाखों छात्रों के साथ होगा धोखा ǃ 
फसेगा कानूनी पेच ǃ 
नियमावली में संशोधन कर एकेडमिक होगा अन्‍तिम चयन का आधार ॽ 
टीईटी के महत्व को कम करने की कोशिश ǃ

Article By - Abhishek Kant

गलती को सुधारने के बजाये परीक्षा निरस्त करने की तैयारी ǃ
आखिकार उत्‍तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्‍त करने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही अध्‍यापक भर्ती नियमावली के नियम को भी नई प्रक्रिया के लिए बदला जायेगा। वर्तमान में टीईटी के मेरिट से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान है जिसे मायावती सरकार ने संशोधित किया था। तब एनसीटीई के आरटीई एक्ट के मुताबिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य हो गया जिससे मायावती सरकार ने ही चयन का आधार बना दिया था और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन याचिका खारिज कर दी गई वहीं चयन का आधार टीईटी मेरिट को सही कहा गया। वहीं 72 हजार प्राईमरी टीचर का विज्ञापन निकाला गया लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया जिसकी सुनवाई चल रही है। जिसमें हर जिले के डायट की जगह संयुक्त रूप से नियुक्‍ति के लिए निकाली गई इस विज्ञापन को चुनौती दी गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग टीईटी में हुई धांधली को सुधारने और जांच करने के बजाए खुद को बचाने के लिए टीईटी और विज्ञापन दोनों को निरस्‍त करने का फैसला ले सकती है। साफ है कि विभाग खुद को बचाने और अपनी जिम्‍मेदारियों से पल्‍ला झाड़ने के लिए लाखों लोगों की मेंहनत और पैसे की परवाह नहीं है। बस जैसे तैसे टीईटी के मेरिट से चयन प्रक्रिया से बचने के लिए अध्‍यापक नियुक्‍ति नियमावली में शैक्षिक रिकार्ड देखकर भर्ती करने के संशोधन पर विचार कर रही है। जिससे बेसिक शिक्षा विभाग सारी परेशानियों से बच सके।

टीईटी मेरिट से चयन का आधार क्यों बदला जा रहा हैॽ
लेकिन पिछली सरकार के टीईटी मेरिट के फैसले को बदलना और विज्ञापन को निरस्‍त कर नये सिरे से भर्ती प्रक्रिया करना क्‍या न्‍यायोचित हैॽ क्‍या इसे हाईकोर्ट में इसलिए चुनौती दी जा सकती की यह बदले की भावना से किया गया है और लाखों ईंमानदार और मेंहनती छात्रों के साथ शरीरिक मानसिकर एवं आर्थिक शोषण किया गया है। जबकि कायदे से यहां टीईटी की निश्पक्ष जांच करना चाहिए। अगर गड़बडी़ को पकड़ा जाए तो ठीक नहीं तो दूबारा टीईटी की पारदर्शी परीक्षा लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कराया जा सकता है और इसी विज्ञापन से टीईटी मेरिट से चयन किया जा सकता है। विज्ञापन निरस्‍त करने की आवश्‍यकता नहीं है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग बेरोजगारों के हित में न्यायोचित फैसला नहीं लेता है तो लाखों मेंहनती बेरोजगारों के साथ धोखा होगा। लोकतांत्रिक ढंग यही है। हर बार की तरह यह नहीं सरकार बदले तो पिछली सरकार के कार्यकाल की परीक्षा और विज्ञापन को बदले की भावना में आकर निरस्त दिया जाए। इससे युवाओं का नुकसान होगा और नई सरकार को युवाओं ने चुना है ताकी मेंहनती बेरोजगारों के हक में कोई फैसला लेना चाहिए।

टीईटी पत्रता है लेकिन इसे आंध्रपदेश टीईटी ने भी
 चयन का आधार बनया है
एक तो शिक्षा अनवार्य कानून के तहत टीईटी अनिवार्य है। और इसको एनसीटीई ने पात्रता परीक्षा कहा है लेकिन यह नहीं कहा की आप इसकी मेरिट को नजर अंदाज कर दे। जब विशिष्‍ट बीटीसी के लिए बीएड उतीर्ण अर्हकारी परीक्षा है जिसे स्‍नातक या परास्‍नातक में पचास प्रतिशत अंक वाले कर सकते है। तो ऐसे में इनका मेरिट देखा जाना कहा तक सही है अगर सही है तो बताएं टीईटी की मेरिट से क्‍यों चयन नहीं हो सकता है। भले यह पात्रता परीक्षा है और इसका भी महत्‍व है जो कि सबसे आधिक है। आन्‍ध्र प्रदेश टीईटी में प्राप्‍त अंक के प्रतिशत को पचास प्रतिशत के अंकों में बदलकर और शैक्षिक रिकार्ड में अर्हकारी परीक्षा बीए या जिन्‍होंने परास्‍नातक के आधार पर बीएड किया है उनके परस्नातक के प्रतिशत में बीस–बीस प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत उच्‍च योग्‍यता के अंक को कुल 100 के अंकों में बांटा गया है। इन 100 अंकों में जितना अंक काई पाएगा उसी मेरिट बनेगी और उसे सरकारी विद्यालय में टीचर के पद नियुक्त कर लिया जायेगा।

टीईटी की हो निश्पक्ष जांच
कायदे से टीईटी की जांच कराई जानी चाहिए और इसी विज्ञापन के नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए। अगर विज्ञापन और टीईटी रद्द किया गया तो छात्र हाईकोर्ट में खिलाफ रिट दाखिल करेंगे और फिर न्‍याय कोर्ट करेगा। लेकिन अगर कोर्ट ने विज्ञापन में संशोधन के साथ टीईटी के जांच के आदेश दे दिया और उसके बाद कोई सार्थक फैसला लिया तो सरकार की बड़ी किरकीरी हो सकती है।

हाईकोर्ट पटना के एक आदेश में पहले पुरानी विज्ञापन से हो भर्ती
ऐसे हाईकोर्ट से बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश मिल सकता है कि इस विज्ञापन की भर्ती टीईटी मेरिट से किया जाये। हाईकार्ट पटना ने भी नई सरकार उस फैसले को गलत ठहराया जिसमें नीतीश कुमार पूर्वती सरकार के शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को निरस्‍त कर नया विज्ञापन जारी किया था और हाईकोर्ट पटना ने कहा कि पहले वाली विज्ञापन के शर्त पर भर्ती की जाये और दूसरी विज्ञापन की भर्ती पहली विज्ञापन की भर्ती के बाद में निकाली जा सकती है।

टीईटी निरस्त हुई तो मिले हर छात्र को 5 लाख हर्जाना
लेकिन बेसिक विभाग से आखिर कोई पूछे की टीईटी परीक्षा फिर कौन आयोजित करेगा। क्‍या फिर यूपी बोर्ड जहां संशोधन के बाद धांधली की गई है। जिसे जांच द्वारा पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगला टीईटी निश्पक्ष कराने गारंटी कौन लेगा । अगर धांधली के कारण से परीक्षा निरस्‍त हुई तो क्या हर छात्र को जिसने परीक्षा ईंमानदार से उतीर्ण किया उसे पांच–पांच लाख रूपये हर्जाना दिया जाएगा ॽ ये सब तय कर ले तो अच्‍छा है।


Article By - Abhishek Kant (Prkhar Chetna)

Good NEWS - UPTET / RTET Rajatshan Highcourt : Now B. Ed Degree Holder can Apply for PRT Jobs, who Passed TET (Primary Level)


बीएडधारक दे सकेंगे लेवल वन भर्ती परीक्षा 
RTET / Jodhpur Highcourt : B. Ed.  Degree Holder, Who qualified for RTET  / TET (Primary Level), Can Apply for Primary Teacher Job


प्रा. शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे बीएडधारी



जोधपुर। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम स्तर (पहली से पांचवीं कक्षा) के लिए अब बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। उच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह अंतरिम आदेश पारित किया। अब तक बीएड योग्यताधारियों को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही योग्य माना जा रहा था।

इसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी, कैलाश जांगिड़, कानसिंह ओड एवं अन्य का कहना था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक कक्षाओं (फर्स्ट लेवल) के लिए योग्य माना गया था। याचिकाकर्ताओं ने प्रथम स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। ऎसे में अब उन्हें केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं (छठी से आठवीं) के लिए ही आवेदन करने को बाध्य करना उचित नहीं है। याचिका में इसे असंवैधानिक बताया गया।


इसके विपरीत राज्य सरकार के वकीलों का कहना था कि शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह निर्णय किया गया है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने याचिकाकर्ताओं को भी अंतरिम रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए आवेदन करने की इजाजत दे दी।

News : Rajasthan Patrika (29.3.12)

RTE Expenditure , Central : State Govt = 65 :35


RTE Expenditure , Central : State Govt = 65 :35

Section 7(1) – (5) provides for financial and other responsibilities  of the Central  Government and the State Governments for carrying out the provisions of the proposed Act. The Central Government has estimated a total requirement of Rs 2.31 lakh crore over a five year period from 2010-11 to 2014-15 to implement the RTE Act. Separately, the 13th  Finance Commission has also provided a grant of Rs 24,068 crore specifically for elementary education. The grant of the 13th  Finance Commission is released directly
on an annual basis to the State Governments from the Finance Ministry. This amount is deducted from the overall estimate of Rs 2.31 lakh crore, and the balance amount of Rs 2.07 lakh crore will be shared between the Central and State Governments in the 65:35 ratio for the implementation of RTE through the SSA programme. In the case of States in the North East Region, the fund sharing pattern will be in the 90:10 ratio



Section 23 provides for qualifications and terms and conditions of service of school  teachers. The Central Government has notified NCTE  as the academic authority for prescribing teacher qualifications. NCTE has laid down the requisite teacher qualifications as per its notification dated 23rd  August 2010.


Source : http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/RTE_Section_wise_rationale_rev.pdf

UPTET : TET Candidates will seize Assembly

टीईटी उत्तीर्ण करेंगे विस का घेराव (UPTET : TET Candidates will seize Assembly )

मुजफ्फरनगर(ब्यूरो)। टीईटी उत्तीर्ण छात्रों की कंपनी बाग में हुई बैठक में 30 मार्च को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया। बुधवार को आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बलकेश चौधरी ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण छात्रों की भर्ती प्रक्रिया में जान बूझकर लेट लतीफी की जा रही है। हरेंद्र मलिक, अमित बालियान, संजय राजपूत, पराग अरोरा, महबूब अली, सतेंद्र, नैनपाल, राहुल, साकिद अली, परवेंद्र मलिक, नवीन सैनी, राजीव कौशिक, अमित कुमार, महेंद्र सैनी, गौरव गर्ग, रजनी, मनोज और मोनिका उपस्थित रहे।

लखनऊ जाएंगे टीईटी पास
संभल। टीईटी संघर्ष मोर्चा केतत्वावधान में 30 मार्च को लखनऊ विधानसभा के सामने धरना प्रस्तावित है। इसको सफल बनाने के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण बीएड बेरोजगार शाम पांच बजे संभल के रोडवेज बस अड्डे से लखनऊ रवाना होंगे। यह जानकारी नवनीत चौधरी ने दी।


शिक्षा सचिव के बयान की निंदा
ढबारसी। टीईटी उत्तीण अभ्यर्थियों की बैठक में बेसिक शिक्षा सचिव के उस बयान की निंदा की गई। जिसमें नियमावली में संशोधन की बात कही गई है। वक्ताओं ने कहा कि अध्यापकों का चयन शैक्षिक मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि टीईटी की मैरिट के आधार पर होना चाहिए। सुरेंद्र कुमार, नवल सिंह राणा, रतन त्यागी, विजयपाल सिंह, अथर अली आदि मौजूद रहे।


विशिष्ट बीटीसी की तर्ज पर बनेगी मेरिट - टीईटी पास को झटका
•अभ्यर्थियों ने कहा-अन्याय हुआ तो कोर्ट जाएंगे


सहारनपुर। शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट की बजाय पुराने सिस्टम से अंकों की मेरिट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी से उन हजारों अभ्यर्थियों को झटका लगा है, जिन्होंने यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद बीएड की डिग्री हासिल की है। ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि अंकों के हिसाब से उनकी मेरिट सीबीएसई वालों से कम ही रहती है और इस स्थिति में विशिष्ट बीटीसी की तरह इस बार भी वे फिसड्डी ही रह जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब पुरानी मेरिट सिस्टम से ही नियुक्ति तय की जानी है तो फिर परीक्षा कराने का क्या फायदा और पास होने से क्या लाभ?यूपी बोर्ड वाले ऐसे ही अभ्यर्थियों विकास कुमार, रवींद्र कुमार और अरविंद सिंह का कहना है कि उनके बोर्ड में काफी मेहनत के बाद भी इतनी अच्छी मेरिट नहीं आती थी जितनी सीबीएसई बोर्ड में आती रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें लगा था कि अब उनके साथ न्याय हो पाएगा। अंकों के हिसाब से मेरिट कम होने के बावजूद उन्होंने परीक्षा पास की और मेरिट भी अच्छी रही, मगर अब तो इस एग्जाम और इसके परिणाम का कोई मतलब ही नहीं रह गया है।
उन्होंने कहा कि सहारनपुर मंडल से ही पास होने वाले 21 हजार अभ्यर्थियों में 40 फीसदी से ज्यादा ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड वाले हैं और उनकी मेरिट सीबीएसई वालों से नीचे ही रहेगी। इसलिए हजारोें अभ्यर्थियों के लिए तो टीचर बनने का ख्वाब पहले ही टूट गया है। यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वे कोर्ट जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार को टीईटी की मेरिट के सिस्टम से ही नियुक्तियां करनी चाहिएं, क्योंकि परीक्षा पास करके अभ्यर्थियों ने कोई गुनाह तो नहीं किया। यह भी जरूरी नहीं है कि जिसकी अंकों की मेरिट अच्छी हो, वही टीचर बनने योग्य हो और टीईटी एग्जाम पास करने वाला नहीं।
टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने दिया धरना
रामनगर (सं.)। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बुधवार को टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में शास्त्री चौक पर धरना दिया। नेतृत्व अश्वनी मौर्य ने किया। 50 से अधिक संख्या में मौजूद अभ्यर्थियों ने मांग की कि टीईटी पास लोगों की मेरिट के आधार अध्यापक पद पर भर्ती की जाए। सरकार से मांग की कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट सूची आधार पर की जाए। धरना में राजेश झा, सुरेंद्र यादव, सृजन श्रीवास्तव, आशुतोष पांडेय, आरती शुक्ला, रमेश गुप्ता, मनीष सिंह आदि मौजूद थे।

टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक एक को
भदोही। यूपी टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में रविवार, पहली अप्रैल को पूर्वाह्न 10 बजे भदोही तहसील परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए आदिल अंसारी ने समस्त टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से बैठक में भाग लेने की अपील की है। कहा कि मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की जाएगी।

टीईटी धारकों ने किया प्रदर्शन

UPTET : TET Candidates FIGHT for their RIGHT

हक के लिए पीछे नहीं हटेंगे(UPTET : TET Candidates FIGHT for their RIGHT )
रायबरेली। प्रशिक्षित स्नातक संघ की अगुवाई में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी 30 मार्च से विधानसभा के सामने लखनऊ में धरना प्रदर्शन के साथ ही आमरण अनशन करेंगे। संघ के जिलाध्यक्ष करूणेंद्र मिश्र ने जिले के सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से लखनऊ कूच करने के लिए अपील की है। कहा है कि हक के लिए पीछे नहीं हटा जाएगा।

शांति मार्च आज
मऊरानीपुर (झांसी)। टी ई टी संघर्ष मोर्चा की बैठक में टीईटी में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाए जाने के संबंध में 29 मार्च को नुनाई बाजार से उपजिलाधिकारी कार्यालय तक शांति मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। बैठक में शांति मार्च के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाए जाने की मांग से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को भेंट करने का निर्णय लिया गया। बैठक में एच के राजपाल, सरताज अली, हेमंत दोंदेरिया, पुष्पेन्द्र यादव, अनूप अग्रवाल, रोहित खरया, नितिन बिलैया, इंदर सोनी, राजीव ताम्रकार, पंकज मिश्रा, महेंद्र शर्मा, मनीष पाठक, डा.ॅ अजय तिवारी, रोहित झांगड़ी मनीष पाठक आदि उपस्थित रहे

संघर्ष करेंगे टीईटी अभ्यर्थी
बहराइच। टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक किसान पीजी कालेज परिसर में बुधवार को हुई। समस्याओं पर चर्चा करते हुए 30 मार्च को विधानसभा के सामने प्रदेश व्यापी धरना-प्रदर्शन में शामिल होने की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश अध्यक्ष विवेकानंद ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल सका है, इसलिए सभी को संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए।


News : Amar Ujala (29.3.12)

UPTET : If Selection is Based on Acadmic Ground , then TET Candidates oppose it

शैक्षिक आधार पर भर्ती का होगा विरोध
(UPTET : If Selection is Based on Acadmic Ground , then TET Candidates oppose it)


दर्शननगर। शैक्षिक योग्यता के आधार पर टीईटी परीक्षा पास लोगों को शिक्षक बनाने की घोषणा अभ्यर्थियों को रास नहीं आई है। नई सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति शैक्षिक आधार पर करने की घोषणा की है। इसी घोषणा के बाद टीईटी परीक्षा पास अभ्यर्थी सरकारी घोषणा के विरोध में आ गए हैं। बीएड बेरोजगारों ने सूर्यकुंड पर बैठक की। बैठक में नई शिक्षक नियुक्ति की व्यवस्था का विरोध करने का निर्णय लिया गया।


संघर्ष करेंगे टीईटी अभ्यर्थी
बहराइच। टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक किसान पीजी कालेज परिसर में बुधवार को हुई। समस्याओं पर चर्चा करते हुए 30 मार्च को विधानसभा के सामने प्रदेश व्यापी धरना-प्रदर्शन में शामिल होने की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश अध्यक्ष विवेकानंद ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल सका है, इसलिए सभी को संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 30 मार्च को विधानसभा के सामने प्रदेश के टीईटी अभ्यर्थियों ने धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। जिसमें बहराइच के भी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। गुरुवार को कपूरथला स्थित इंदिरा उद्यान के पार्क में पुन: बैठक होगी।

News : Amar Ujala (29.3.12)

UPTET : If Recruitment Process Changed, then Move to Court

टीईटी भर्ती प्रक्रिया बदली तो कोर्ट जाएंगे
(UPTET : If Recruitment Process Changed, then Move to Court )

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एकता संघर्ष मोर्चा ने नहर कालोनी परिसर में धरना दिया और कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला। लखनऊ में टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए
टीईटी अभ्यर्थियों ने कहा यदि सरकार भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करती है तो छात्र न्यायालय का दरवाजा खटखटा कर मुआवजा मांगेंगे।बुधवार को राजेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीच मार्च को लखनऊ में टीईटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की गई। टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती तत्काल शुरू किए जाने की मांग करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो तीस मार्च को लखनऊ में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय आंदोलन के दौरान मोर्चा के सदस्य छात्र आमरण अनशन करेंगे। सदस्यों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित सूची भी सरकार से मांगने का निर्णय लिया जिसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया जा रहा है। राजेन्द्र चौधरी ने कहा यदि सरकार बेरोजगार टीईटी अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती है अभ्यर्थी विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। धरना सभा को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व नहर कालोनी से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाल कर टीईटी अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अनिल, रामू कटियार, धर्मेन्द्र साहू, रामबाबू, कुलभास्कर, शिवशंकर, प्रदीप सिंह, मनीष श्रीवास्तव, सुरेन्द्र कुमार और शिवशंकर गुप्ता आदि मौजूद रहे।
News : Amar Ujala (29.3.12)

आत्मदाह /Sucide is of coward step, What their family thinks. People should avoid such step and made effort through court / RTI to know process is going to change OR NOT, Any draft for such change is prepared OR NOT.
Their are many ways, Government functioning is on rules . And Court protects constitutional rights.

UPTET : TET Candidates Performed Anshan , Submitted Memorandum to DM regarding recruitment

टीईटी अभ्यर्थियों ने अनशन किया , नियुक्ति की मांग को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन
(UPTET : TET Candidates Performed Anshan , Submitted Memorandum to DM regarding recruitment )


कलेक्ट्रेट में संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए अनशन में मौजूद टीईटी अभ्यर्थी
इटावा। टीईटी अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर बुधवार को कचहरी में एक दिवसीय अनशन किया। उ.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए इस अनशन में शासन से भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की गई। उनका कहना रहा कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा गया।
कचहरी परिसर में सैकड़ों की संख्या में मौजूद टीईटी अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष वैभव यादव ने शासन से मांग की कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। मो. शारिक निसार ने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अतुल श्रीवास्तव ने टीईटी मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। हरेंद्र यादव एवं शिवशंकर ने कहा कि नियुक्ति में देरी के कारण छात्र मानसिक तनाव से ग्रसित हो रहे हैं।
डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि टीईटी परीक्षा किसी भी दशा में निरस्त न की जाए तथा भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन के अनुसार अतिशीघ्र प्रारंभ कराई जाए। टीईटी प्रवेश परीक्षा फार्म के आवेदन से लेकर अब तक प्रत्येक अभ्यर्थी 20 हजार या उससे अधिक की धनराशि इस भर्ती के संदर्भ में खर्च कर चुका है। इसलिए प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण उत्तीर्ण अभ्यर्थी घोर मानसिक तनाव व अवसाद झेल रहे है।
इस प्रकरण में करीब पांच लाख उत्तीर्ण छात्रों के भविष्य का प्रश्न है। अनशन में विपुल, गौरव कुमार, अभिषेक यादव, आनंद पाल, आलोक कुमार, विजय, विनय, गजेंद्र, प्रियंका कुशवाहा, ज्योति, श्वेता भदौरिया, सीमा यादव, सानिया खान, लवनीन पांडेय, शाहीन सिद्दीकी, अंजली बाथम, महेंद्र सिंह, विपिन कुमार, दिलीप सक्सेना, सुनील यादव, सर्वेश यादव, रामप्रकाश, आलोक कुमार आदि मौजूद रहे।
लोक समिति बेरोजगारी को बनाएगी मुद्दा