Friday, August 31, 2012

Allahabad Highcourt Judgement regarding Teachers / Faculty for Training in DIETs of UP


 Allahabad Highcourt Judgement  regarding Teachers / Faculty for Training in DIETs of UP


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 53

Case :- WRIT - A No. - 14427 of 2010

Petitioner :- Ranjeet Singh
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Chandan Sharma,Abhishek Rai,U.N. Sharma
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Arun Tandon,J.
Affidavit filed by the Director, State Council of Education, Research and Training, U.P. Lucknow dated 16th April, 2010 presents a very sorry State of affairs� in respect of teaching faculty available at various District Institutes of Education and Training specifically the� District Institute of Education and Training at Basti. In paragraph-17 of the affidavit it has been stated that total number of� posts sanctioned for each District Institute of Education and Training is 1 principal, 1 vice-principal, 6 senior lecturers, 17 lecturers, 1 technical assistant, 1 statistical assistant and 1 work experience teacher. The total number of such posts has been disclosed as 70-70-420-1190-70-70-70 respectively, as there are 70 District Institutes of Education and Training through out the State of Uttar. 
Total existing strength of� faculty actually working against these sanctioned posts has been mentioned as 38 against the post of principal, 24 against the post of vice-principal and 59� against the post of senior lecturers, none against all remaining four posts. 
This Court fails to see as to how any training for teaching can be imparted with such low level of actual faculty members� being available at District Institutes of Education and Training. The State has put the norms of National Council for Teachers Education too shame and the National Council for Teachers Education is also� negligent� in� not taking appropriate action against the State Government� in the matter of� non-compliance of the terms for permitting the Basic Teaching Training Certificate Course and Special Basic Teaching Training Certificate Course being undertaken by the State Government in various District Institutes of Education and Training. It appears that the National Council for Teachers Education and the State Government are deficient in discharge of their duties. Instead of ensuring proper training of teacher students, a mockery is being made only for the purposes of awarding Basic Teaching Training Certificates/Special Basic Teaching Training Certificates.
An affidavit was filed again on 28th May, 2010 by the then Director, State Council of Education, Research and Training, U.P. Lucknow and in paragraph-7 it has been stated that a decision has been taken by the State Government under the chairmanship of the Secretary, Basic Education, Government of U.P. at Lucknow on 11th May, 2010 to issue orders for inviting teacher trainers by the State Council of Education, Research and Training, U.P. Lucknow on contractual basis. The� issuance of the Government Order is under process. What has happened thereafter is not known, but the training at various District Institutes of Education and Training continues uninterrupted. 
If the facts noticed above are correct, this� Court has no hesitation to record that the State Government has become the worst polluter of the system of education in the State of Uttar Pradesh and the National Council for Teachers Education has become a mute spectator. 
The Secretary, Basic Education, U.P. Government at Lucknow shall appear before this Court on 31st August, 2012 along with his personal affidavit disclosing the action taken and the total number of contract appointees� actually appointed at various District Institutes of Education and Training till date in terms of the decision of the State Government on 11th may, 2010. 
This Court may record that if the requisite number of teachers educated are not appointed in District Institutes of Education and Training in terms of the Regulations of National Council for Teachers Education, this Court will have no other option but to stop teaching at all District Institutes of Education and Training till such requisite number of teaching faculties are actually provided
List this matter on 31st August, 2012. 
Sri Rajeev Joshi, learned counsel for the National Council for Teachers Education is directed to appear before this Court on the next date. Learned counsel for the petitioner may serve a copy of this order upon Sri Rajeev Joshi.

(Arun Tandon, J.)

Order Date :- 17.8.2012
Sushil/-

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2021739

Thursday, August 30, 2012

UPTET : Allahabad Highcourt Judgement regarding Mistakes in OMR etc.


UPTET : Allahabad Highcourt Judgement regarding Mistakes in OMR etc.


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. 30

Civil Misc. Writ Petition No. 34295 of 2012
Anil Kumar Mishar
Vs.
State of U.P. and another

Hon'ble V.K.Shukla,J.
Petitioner has rushed to this Court with request to issue writ in the nature of certiorari quashing the order dated 26.12.2011 passed by respondent no. 2.
Petitioner had applied for consideration of his candidature for Teacher Eligibility Test-2011 for Junior Primary Level Examination under General Category. Petitioner appeared and claims that he was provided question booklet of ''A' series and further submits that due to inadvertence mistake has been committed in OMR answer sheet no. 148045 as in the question booklet as provided code ''B' has been filled up in place of Code ''A'. 
Earlier before this Court Bunch of writ petitions have been filed, the leading one being Civil Misc. Writ Petition No. 71563 of 2011 (Lalit Mohan Singh Vs. State of U.P. and others), pointing out large scale illegalities being there and this Court considered the matter at length, proceeded to dispose of said writ petition with following directions: 
29. In the facts and circumstances, in view of discussion made above, I dispose of these writ petitions with the following directions: 
(I) Question No.121, Series 'B', J.L.E. contain all wrong options and, therefore, it shall be treated a wrong question. Consequently the marks in respect of Question no. 121, Series 'B', J.L.E. shall be allotted to all candidates who have appeared in the concerned test. This direction shall simultaneously apply to corresponding question in 
remaining Series namely, 'A', 'C' and 'D' in J.L.E. 
(II) In respect of Question no.125, Series 'B' JLE, the candidates answering any of the options i.e., 'B' or 'C' shall be awarded marks. This direction shall simultaneously apply to corresponding question in remaining Series namely, 'A', 'C' and 'D' in J.L.E. 
(III) In respect of Question No. 142, Series 'B' JLE, the candidates who have answered any of the options i.e., 'A' or 'D' shall be awarded marks. This direction shall simultaneously apply to corresponding question in remaining Series namely, 'A', 'C' and 'D' in J.L.E. 
(IV) Revised opinion of the Board with respect to Questions shown in the charts in para 5 above (other than asterisk marked) shall not affect adversely the result of the candidates already declared successful merely for the reason of change of opinion of the Board vis a vis correct option. 
(V) All the candidates who have attempted these questions and have answered by referring to one of the two options, namely, the one which was correct as per initial Model Key Answer or that which is now correct as per the revised opinion, the candidates in both the events shall be awarded marks and their result shall be prepared 
accordingly. 
(VI) The Board shall publish a notice at least in four newspapers of different languages having wide circulation at the State level informing all concerned that in case any candidate has any grievance regarding UPTET Examination, 2011, about assessment etc., he may register his complaint by submitting application along with process fee of Rs. 100/per application (by cash or by demand draft) within 15 days from the date of publication in the newspapers. 
(VII) The Board shall entertain all applications of the candidates raising their grievance regarding assessment etc. and shall look into their grievance and take a decision thereon within a week from the date of receipt of such application. Such decision shall be communicated to the candidate concerned within a week thereafter either by placing information on internet or on mail address given by the candidate or by registered post. 
(VIII) The candidates who are already declared successful, their result shall not be affected to their prejudice but in case in view of the directions give above regarding certain questions, if their marks are to be increased, the same shall be given due credit. 
(IX) The revised result as a consequence of compliance of above directions shall be uploaded on internet and shall be given due publicity at the earliest." 
Petitioner thereafter applied and petitioner has been informed that he has received 38 marks. Now petitioner has rushed to this Court contending therein that due to inadvertence he had incorrectly filled up booklet code on the question booklet as such correction be carried out and answer sheet be rechecked accordingly. 
On the matter being taken up today, Sri J.P.N.Singh, Advocate appearing with Sri Anand Kumar Pandey, Advocate submits that his OMR Sheet is liable to be rechecked on the basis of question booklet ''A' and authority has erred in law by not correcting the same, whereas this was a case of human error, as due to inadvertence Code "B" had been mentioned as such writ petition in question deserves to be allowed. 
Countering the said submission Sri Neeraj Upadhya, Advocate representing State on the other hand contended that such error cannot be corrected, and rectified as of now inasmuch as petitioner himself has faulted in filling the incorrect code in OMR answer sheet no. 148045 as booklet code ''B' in place of Code ''A' and it is practically impossible to accept the request of the petitioner looking to the number of candidates who have undertaken the text and as far as earlier directives are concerned inquiry is in respect of illegalities committed at the level of respondents and at no point of time said judgment has given liberty to correct error committed in the booklet, as such writ petition deserves to be dismissed. 
After respective arguments have been advanced factual situation which has so emerged in the present case that large number of writ petitions have been filed before this Court complaining illegalities which has been committed by the respondents and this Court has taken note of broadly the issues raised and thereafter this Court on 16.07.2011 proceeded to give direction. It is true that this Court gave liberty to candidates in case they have any grievance regarding UPTET Examination 2011 about assessment etc., they may register complaint by submitting application along with process fee of Rs. 100/per application (by cash or by demand draft) within 15 days from the date of publication in the newspapers and the Board shall entertain all applications of the candidates raising their grievance regarding assessment etc. and shall look into their grievance and take a decision thereon within a week from the date of receipt of such application. Such decision shall be communicated to the candidate concerned within a week thereafter either by placing information on internet or on mail address given by the candidate or by registered post. Said judgment and order cannot be stretched to permit even error committed by examinee to be corrected, the request for correction has to be confined qua any illegality committed by respondents, and said situation was to be remedied by correcting their records qua evaluation/assessment etc and nothing beyond the same. 
In the present case petitioner, himself is responsible for such a situation by filling incorrect as Code ''B' in place of Code ''A' on the question booklet as such no relief or reprieve can be accorded to the petitioner. OMR sheets are checked by computer and the moment OMR sheet is permitted to be erased by erasing Code "B" and putting Code "A" computer would refuse to accept the same. Correction on OMR sheet is not practically feasible and mannual examination, in such large examination is also not feasible. 
Consequently, present writ petition is dismissed. 
Dated 19th July, 2012 
Dhruv

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1970588

UPTET : Allahabad Highcourt Judgment to provide Correct TET Certificate to candidate


UPTET : Allahabad Highcourt Judgment to provide Correct TET Certificate to candidate


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 36861 of 2012

Petitioner :- Km. Anuradha Kumari
Respondent :- State Of U.P. And Anr.
Petitioner Counsel :- Raj Kumar Mishra
Respondent Counsel :- C.S.C.
Hon'ble V.K. Shukla,J.
Heard learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel for respondents. 
Petitioner is contending that she had applied for consideration of her candidature as Scheduled Caste category candidate in Teacher Eligibility Test. Petitioner has stated that certificate which has been issued to her, quite incorrectly describes her as general category candidate. Petitioner submits that records are to be set right and in this regard she has also requested by means of representation dated 8.5.2012, but no action has been taken
Consequently, Secretary, Madhyamik Shiksha Parishad, U.P. at Allahabad is directed to see and ensure that final decision is taken on the representation so moved on behalf of the petitioner in accordance with law, preferably within period of next eight weeks from the date of production of certified copy of this order, on the basis of records available. 
With these observation? writ petition is disposed of. 
Order Date :- 31.7.2012
T.S.

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1992579

UPTET - Article By Shyam Dev Mishra on Current Situation of recruitment through UPTET



UPTET - Article By Shyam Dev Mishra on Current Situation of recruitment through UPTET


 प्रशिक्षु प्राथमिक शिक्षको की भर्ती-प्रक्रिया : आजतक की वस्तुस्थिति

प्रिय मित्रों,
टी.ई.टी. संघर्ष से जुड़े तमाम विश्वसनीय साथियों (जिनमे से बहन अंजलि राय, भाई सुजीत सिंह, गणेश दीक्षित, निर्भय सिंह, राजेश प्रताप सिंह, सदानंद मिश्रा, अजय सिसोदिया, ज्ञानेश देव, अर्जुन सिंह, अमितेश पाण्डेय, आनंद तिवारी, शलभ तिवारी, विकास पाण्डेय, पीयूष चतुर्वेदी सहित अन्य महत्वपूर्ण लोग सम्मिलित हैं) द्वारा आनलाइन दी गयी जानकारी के बाद भी हमारे तमाम साथी इस बात से या तो अनभिज्ञ हैं या आशंकित कि हमारे साथ अर्थात टी.ई.टी. मेरिट के आधार पर चयन की पूर्व-निर्धारित प्रक्रिया के साथ आनेवाले दिनों में सरकार क्या खेल खेलने वाली है, बहुतों को तो ऐसा लग रहा है कि सरकार द्वारा कल बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में 13वे संशोधन के द्वारा शिक्षकों की भर्ती अकादमिक मेरिट के आधार पर करने की व्यवस्था इस 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती पर लागू होगी. अत्यंत सामान्य बुद्धि से सोचा जाये तो भी स्पष्ट है कि कोई नियम बनने की तारीख और उसके बाद प्रभावी होता है न कि पिछली किसी तारीख से. 
वैसे कैबिनेट के निर्णय में जहाँ सी.टी.ई.टी. को भी अर्हता में शामिल करना इंगित करता है कि यह बदलाव या संशोधन भावी /आगामी भर्तियों को ध्यान में रखकर की गई हो सकती हैं, पर अगर सरकार यह संशोधन 72825 भर्तियों पर लागू करना चाहे तो चयन के आधार के साथ-साथ आयु सीमा में भी परिवर्तन के जैसे कदम, जो वर्तमान प्रक्रिया में अर्ह तमाम अभ्यर्थियों को बिना किसी कारण के अनर्ह करके प्रक्रिया से बाहर कर देंगे, किसी भी प्रकार कोर्ट में वैध नहीं ठहराए जा सकते. वैसे जिस प्रकार सरकार द्वारा गुप-चुप तरीके से संशोधन करके इरादतन अस्पष्ट और संक्षिप्त प्रेस-विज्ञप्ति जारी हुई और समाचार-पत्रों में आधे-अधूरे विवरण प्रकाशित हुए, उनसे अभ्यर्थियों में अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है, पर इस सब से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्यूंकि सरकार की मंशा अगर इन परिवर्तनों को 72825 पदों की भर्ती पर लागू करने की है भी तो उसके रास्ते में न्यायालय खडा है . वैसे टी.ई.टी. मेरिट समर्थक इस लड़ाई के लिए एकजुट और तैयार हैं और यदि किसी भी प्रकार कोर्ट इनके पक्ष में निर्णय नहीं देता, जिसकी सम्भावना कतई नहीं दिखती, तो हमारे साथी डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस हक़ की लड़ाई को लड़ने के लिए कमर कसे बैठे हैं, जरुरत है तो इनका साथ देने की, इनका मनोबल बढ़ाने की. 
फिर भी इस प्रकार की दु:शंका दूर करने के लिए और वस्तुस्थिति से अभी तक अनभिज्ञ साथियों की जानकारी के लिए फिर से दोहराना पड़ रहा है कि हमारा पूरा संगठन एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है और शायद पहली बार ये लग रहा है कि हम जीत के बहुत करीब हैं. यह सत्य है कि तमाम प्रयासों के बाद भी २७ अगस्त २०१२ तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में टी.ई.टी. समर्थको का अधिकृत रूप से पक्ष रखनेवाला कोई नहीं था जिसके कारण शायद जज साहब को भी टी.ई.टी. की वास्तविकता और महत्ता, एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी इस से सम्बंधित दिशा-निर्देशों के आलोक में वर्तमान विज्ञप्ति की वैधता और सरकार-मीडिया द्वारा जान-बुझकर किये जा रहे दुष्प्रचार की सही जानकारी नहीं थी. इसी बीच 23 जुलाई को सरकार ने टी.ई.टी.-2011 को जब मात्र अर्हता परीक्षा बनाने और वर्तमान विज्ञप्ति को रद्द कर अकादमिक मेरिट के आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया तो हमारे साथी रत्नेश पाल, अभिषेक त्रिपाठी, नवीन कुमार और एस.के. पाठक ने अलग-अलग याचिकाओं में सरकार के इस निर्णय को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की जिसपर माननीय वी. के. शुक्ल जी की एकल बेंच ने पूर्णतया सकारात्मक रवैया दिखाते अर्थात प्रथम दृष्टया अपील को विचार-योग्य मानकर इन्हें भी माननीय अरुण टंडन के न्यायालय में चल रहे मामले से सम्बद्ध कर दिया. गौरतलब है कि विचार के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय ने सरकार के रवैये को राजनैतिक नाटक की संज्ञा दी. यह सब कुछ निर्धारित योजना के अनुरूप ही हुआ.

इस प्रकार २७ अगस्त को कोर्ट में टी.ई.टी. समर्थकों का पक्ष रखने के लिए पहली बार अधिकृत रूप से शाशिनंदन जी, अशोक खरे जी, अभिषेक श्रीवास्तव एवं वी.के. सिंह आदि चार वकील मोर्चे पर डटे थे जिसका स्पष्ट फायदा भी दिखा. शायद पहली बार न्यायाधीश महोदय को इस विषय का सिलसिले-वार ब्यौरा, जिसमे एन.सी.टी.ई. द्वारा शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारण के दौरान टी.ई.टी. प्रारंभ करना, सरकार द्वारा नियमावली में परिवर्तन करके टी.ई.टी. को चयन का आधार बनाना, टी.ई.टी. की महता और उसके विषय में तथ्यात्मक जानकारी, टी.ई.टी. का आयोजन एवं परिणाम की घोषणा, शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन, आवेदकों द्वारा विज्ञप्ति के आधार पर आवेदन, सरकार द्वारा तथाकथित धांधली के प्रभाव को न्यून करने के नाम पर प्रक्रिया के बीच में चयन का आधार बदलने के लिए नियमावली में परिवर्तन के मंत्री-परिषद् के निर्णय और उसपर उठाई गयी आपत्तियां आदि शामिल है, दिया गया जिसे उन्होंने गौर से सुना. वकीलों द्वारा इस स्तर तक बढ़ चुकी प्रक्रिया के बीच में चयन का आधार बदलने को न्यायसंगत न मानने की बात से भी वो सहमत प्रतीत हुए. 

चूंकि सरकारी वकील ने हमारे पक्ष के वकीलों की दलीलों और उनपर कोर्ट के सकारात्मक रुख को देखते हुए मैदान छोड़ना सही मानकर स्पष्ट कर दिया था कि सरकार की ओर से हलफनामा नहीं लाए हैं, उन्होंने कोर्ट से समय माँगा जिसपर न्यायाधीश महोदय ने उन्हें अगले दिन पेश होने को कहा. इस पर सरकारी वकील ने अगले दिन यानि २८ अगस्त को इस सम्बन्ध में निर्णय के लिए अर्थात चयन का आधार बदलने के लिए नियमावली में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट करने के लिए कुछ समय माँगा. हमारे वकीलों ने हस्तक्षेप करते हुए इस बात को उठाया कि इस प्रकार का किया जाने वाला संशोधन तो आगे होने वाली नियुक्तियों पर लागु हो सकता है, इस प्रक्रिया पर नहीं. न्यायाधीश महोदय ने सहमति जताते हुए सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए अगले सोमवार यानि 3 सितम्बर २०१२ कि तारीख दे दी. न्यायालय में अपनी प्रभावी पैरवी और उसपर न्यायालय का रुख हमारे लिए एक संजीवनी सा उत्साह-वर्धक साबित हुआ है. इस से इस सत्य का आभास हुआ है कि कानूनी तौर पे मजबूती के बावजूद आज की परिस्थितियों में सच को भी सच साबित करने के लिए एकजुटता, संगठन और प्रभावी प्रस्तुतीकरण जरुरी है और अब हम समय के साथ, सही रास्ते पर चल पड़े हैं और मंजिल मिलना भी तय है.

एक बात यहाँ अप्रासंगिक लग सकती है पर आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि विज्ञापन के तकनीकी तौर पर रद्द होने की आशंका भी अब निराधार प्रतीत होती है. बी.एस.ए. द्वारा जिलेवार विज्ञप्ति के स्थान पर सचिव द्वारा उनकी ओर से राज्य-स्तर पर एक विज्ञप्ति के द्वारा आवेदन आमंत्रित करने को विधि-विरुद्ध बताते हुए कपिल यादव द्वारा उठाई गई आपत्ति के जवाब में सरकार की ओर से तत्कालीन सचिव, बेसिक शिक्षा, श्री अनिल संत द्वारा दाखिल हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार कोई अभ्यर्थी जिस प्रक्रिया का हिस्सा है, उसे चुनौती नहीं दे सकता. साथ ही हलफनामे में स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया था कि यह भर्ती प्रमुख रूप से "प्रशिक्षु अध्यापकों" कि भर्ती है न कि "सहायक अध्यापकों" कि भर्ती. उन्होंने स्पष्ट किया कि कपिल यादव ने बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, १९८१ में चयन-भर्ती के लिए बी.एस.ए. द्वारा द्वारा जिलेवार विज्ञप्ति निकले जाने की जिस व्यवस्था का उल्लेख किया है, वह "सहायक अध्यापकों" के चयन के लिए लागू होती है. एक बिलकुल ही नई अवधारणा के तहत "प्रशिक्षु अध्यापक" के रूप में यह भर्ती प्रदेश में शिक्षकों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से एन.सी.टी.ई. द्वारा दी गई विशेष अनुमति के तहत पहली बार की जा रही है, अतएव इनके चयन या भर्ती के लिए किसी पूर्व-निर्धारित किसी प्रक्रिया या नियम के होने का प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसी स्थिति में राज्य-सरकार आवश्यक नियम और प्रक्रिया का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करने के लिए पूर्णतया सक्षम है. अतएव वैधानिक दृष्टि से राज्य-सरकार कतई बाध्य नहीं है कि "सहायक अध्यापकों" के चयन-भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन "प्रशिक्षु अध्यापकों" के चयन-भर्ती के लिए भी करे. इस प्रकार जहाँ तक वैधानिक रूप से विज्ञप्ति के गलत होने का प्रश्न न्यायालय में नेपथ्य में जा चुका है.

तमाम भाइयों को यह नागवार गुजर रहा है कि कोर्ट ने पहले स्टे क्यूँ नहीं हटा लिया और प्रक्रिया शुरू करने की छूट सरकार को क्यूँ नहीं दी? आप स्वयं समझ सकते हैं कि पल-पल रंग बदल रही सरकार स्टे हटने पर विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती करने के बजाय किसी न किसी आधार पर विज्ञप्ति रद्द करके नए आधार पर मनमाने तरीके से भर्ती करती. ऐसी स्थिति में या तो आप चुपचाप बैठ कर अन्याय सहते या फिर नई प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट में नए सिरे से लड़ाई लड़ते, जिसमे कोई जरुरी न होता कि प्रक्रिया पर स्टे मिलता. ऐसी सूरत में आप कोर्ट में लड़ते रहते और अगर कभी जीत भी जाते तो उस समय तक वो भर्ती पूरी हो चुकी होती. ऐसे में आप कोर्ट से कहने को तो भले जीत जाते पर असलियत में आप हार चुके होते. ऐसे में बेहतर है कि सरकार कि हर वो चाल, जिसे स्टे मिलने के बाद वो कोर्ट के दायरे से मुक्त होकर चल पाती, आज कानून की निगरानी में है, उसकी न्यायिक समीक्षा के बाद कोर्ट की हरी झंडी मिलने की सूरत में ही वो क्रियान्वित हो सकती है. इसके अलावा बी.टी.सी./ वि.बी.टी.सी. वाले भाइयों के बी.एड. अभ्यर्थियों से इतर चयन प्रक्रिया और नियुक्ति का मसला भी बाकी है जिसको लेकर कोर्ट ने सरकार से तारीख-वार कार्य-योजना तलब की है. अतः आज की स्थिति में ये न्यायालय का संरक्षण ही है जो इस सरकार की मनमानी से इस प्रक्रिया को आजतक बचाए हुए है. 

फेसबुक पर समय-समय पर उपयोगी जानकारी देने वाले हमारे साथी अमितेश पांडे जी, अर्जुन सिंह जी और आनंद तिवारी जी द्वारा न्यायालय में हमारे पक्ष के वकील अभिषेक श्रीवास्तव, जोकि कि बी.टी.सी. वालों के भी वकील हैं, द्वारा प्रमुख रूप से मात्र बी.टी.सी. अभ्यर्थियों के पक्ष में की गई बहस के औचित्य पर उठाये गए प्रश्नों और उनके द्वारा सभी वकीलों द्वारा एक-दुसरे के साथ मिलकर एक मजबूत मोर्चे के रूप में अपना पक्ष मजबूती से रखने की जताई गई आवश्यकता को लड़ाई के इस भाग में नज़र-अंदाज़ नहीं किया जा सकता. इस सम्बन्ध में स्वयं भाई रत्नेश पाल से २७ अगस्त (सुनवाई वाली रात) बातचीत के दौरान यह जानकर संतुष्टि हुई कि वे भी अपने साथियों की आशंकाओं से न सिर्फ अवगत और सहमत है बल्कि उन्होंने भी भाई सुजीत जी से इस सम्बन्ध में विस्तृत वार्ता की है ताकि इस लड़ाई में आपसी एकजुटता में किसी प्रकार की कमजोरी न आने पाए, हमारा कोई प्रयास हमारे ही लिए हानिकारक न हो जाये, सभी वकील एकमात्र टी.ई.टी. मेरिट से चयन की वकालत करे. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस सम्बन्ध में समय रहते आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ताकि किसी संभावित दुष्परिणाम से बचा जा सके और जीत हासिल की जा सके. 

मैंने जो कुछ यहाँ लिखा है, ज्यादातर मित्रो को पहले से ही विदित होगा पर मुझे फिर से ये सब लिखने की जरुरत अपने तमाम साथियों द्वारा व्यक्त कि जा रही जिज्ञासाओं और आशंकाओं के कारण महसूस हुई है. आप में से बहुतों के लिए बासी और अनावश्यक सामग्री को प्रस्तुत करते हुए यह भी अनुरोध है कि यदि मैं भूलवश अगर कुछ गलत लिख गया होऊं या कुछ महत्वपूर्ण बात रह गयी हो तो आप इसमें जोड़ने / सुधार करने का सहयोग प्रदान करेंगे.

Wednesday, August 29, 2012

UPTET : News Published in Hindustan Times Epaper ( News Analysis On Blog)


UPTET : News Published in Hindustan Times Epaper ( News Analysis On Blog)






































































News Source : http://paper.hindustantimes.com/epaper/viewer.aspx (Hindustan Epapr - Lucknow Edition Dated 29.08.12)
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Situation is really tough , Selection base is changed by UP Govt. and already stay continued in Allahabad Highcourt , Next hearing on 3rd Sept. 2012. (Matter in court is continued from a long time)

2nd problem - B Ed candidates eligibility for appointment after 1st Jan 2012 (NCTE notification) , may not be a big problem as stay was imposed by court before 1st Jan 2012, therefore after removal of stay , start of recruitment is not a big problem.

Another News - Science / Maths teacher direct recruitment in Upper PRT is good news for TET candidates as most of TET candidates who qualified Upper PRT level also qualified PRT level. Therefore chances of many TET candidates increased to get select in UP basic Education Dept. for regular jobs.
However it is a question, When will recruitment for Upper PRT starts.

UPTET : UP Cabinet Decision on 28 August 2012


UPTET : UP Cabinet Decision on 28 August 2012

















Information Source : http://information.up.nic.in/View_hindinews.aspx?id=258 (Dated - 28 August 2012)

UPTET : शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट से


UPTET : शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट से
सीटीईटी पास करने वाले भी पात्र, अंतरजनपदीय तबादले के लिए भ्‍ाी बदल गई व्यवस्‍था

लखनऊ। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए शिक्षकों की भर्ती में शैक्षिक मेरिट से की जाएगी। भर्ती के लिए यूपी के साथ केंद्रीय बोर्ड से टीईटी पास करने वाले भी पात्र होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में वर्तमान व्यवस्था में भी संशोधन कर दिया गया है। माया सरकार द्वारा नियमावली में सेवाकाल में केवल एक बार अंतरजनपदीय स्थानांतरण पाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए जरूरत के आधार पर तबादला लेने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित के शिक्षकों की 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती होगी और 50 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। शिक्षकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है।
बेसिक शिक्षा परिषद के एक लाख 60 हजार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। प्राथमिक स्कूलों में 1 लाख, 99 हजार, 571 पद और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 58 हजार 668 पद खाली है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (अध्यापक) सेवा नियमावली के आधार पर शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति की जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षकों की भर्ती को टीईटी पास अनिवार्य हो गया है। यूपी में नवंबर 2011 में टीईटी के आयोजन के साथ शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (अध्यापक) सेवा नियमावली में भी 15वां संशोधन कर दिया गया। इसमें भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर करने का प्रावधान कर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने टीईटी को केवल पात्रता परीक्षा माना है, इसलिए अखिलेश सरकार ने टीईटी को पात्रता परीक्षा मानने का निर्णय किया।
इसके आधार पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (अध्यापक) सेवा नियमावली को संशोधित करते हुए शिक्षकों की भर्ती शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रमुखता देने की व्यवस्था कर दी गई है


News Source : Amar Ujala (29.8.12)
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Good News to  TET pass candidates that 50% Upper Primary Teacher jobs in UP filled through Direct Recruitment, And approx 30,000 vacancies are more (1/2 of 58668 + Some Retirements) .
A big question - When will these vacancies are to be filled ?

May be all matter of Primary Teacher recruitment will be decided in Next hearing of Highcourt on 3rd Sept. 2012. 

However it is NOT clear about 15th amendment Base for selection - B.Ed marks included OR not.
And details will be published when available. 

Tuesday, August 28, 2012

UPTET : उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन



UPTET : उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन

-हाईस्कूल, इंटर व स्नातक के अंकों के आधार पर होगा चयन
-सीटीईटी भी पात्रता परीक्षा के तौर पर मान्य
-विज्ञान व गणित शिक्षक के 50 फीसद पदों पर सीधी भर्ती
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कक्षा एक से आठ तक में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को राज्य में पात्रता परीक्षा का दर्जा मिल गया है। टीईटी को पात्रता परीक्षा देने के लिए कैबिनेट ने मंगलवार को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 की धारा-14 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नियमावली में इस संशोधन के बाद शिक्षकों की भर्ती का आधार टीईटी की मेरिट की बजाय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की जाने वाली मेरिट होगी।
कैबिनेट ने नियमावली की धारा-8 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा के रूप में टीईटी के साथ अब केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) को भी मान्यता दे दी है। इस संशोधन के बाद सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। नियमावली की धारा-5 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर कैबिनेट ने परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। शेष 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इससे पहले शिक्षकों के सभी पद प्रोन्नति से ही भरने की व्यवस्था थी।
नियमावली की धारा-21 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर कैबिनेट ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की पुरानी व्यवस्था को भी बहाल कर दिया है। मायावती सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों को उनकी मर्जी के मुताबिक एक से दूसरे जिले में तबादला करने की सुविधा देने के मकसद से नियमावली में संशोधन किया गया था। इन तबादलों में शिक्षिकाओं को वरीयता दी गई थी। इसके लिए शिक्षकों से बीती 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में 24,392 शिक्षकों के तबादले किये थे। इस व्यवस्था को समाप्त कर अंतर जनपदीय तबादले की पूर्व में प्रचलित व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए नियमावली की धारा-6 में भी संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है


News Source : http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_9609978.html / Jagran (28.8.12)
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News Analysis :
After all amendment in Niyamavali happens to fill posts in Basic Education Dept., However wait & watch to see - what happens in Allahabad Highcourt on 3rd Sept. 2012.

And a good news for Upper PRT qualifide TET candidates that half of Upper PRT (Science / maths) posts will be filled through Direct Recruitment and NOT through Promotion.
CTET Qualifide candidates also become eligible to apply in UP Basic Education Dept.

UPTET : विज्ञान-गणित शिक्षकों के आधे पद सीधी भर्ती से


UPTET : विज्ञान-गणित शिक्षकों के आधे पद सीधी भर्ती से


राजीव दीक्षित, लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षकों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। शेष 50 फीसदी पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 की धारा-पांच में संशोधन करने का प्रस्ताव है। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 1.14 लाख प्राथमिक विद्यालय और तकरीबन 46,000 जूनियर हाईस्कूल हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की जहां सीधी भर्ती होती हैं, वहीं जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए शिक्षकों को तीन साल की सेवा पूरी करने पर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। पदों की उपलब्धता के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद इस समयसीमा को शिथिल भी कर सकती है। जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षकों की जबरदस्त कमी है। वहीं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने कक्षा छह से आठ में शिक्षकों की तैनाती के लिए अलग से टीईटी अनिवार्य कर दी है। इसी आधार पर राज्य सरकार ने बीती 30 नवंबर को जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी टीईटी आयोजित की थी जिसमें 2,64,928 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। चूंकि वर्तमान नियम के तहत जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों के सभी पद प्रोन्नति से भरने की व्यवस्था है, इसलिए टीईटी उत्तीर्ण कर चुके इन अभ्यर्थियों को फिलहाल उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए नियमावली में बदलाव करने का प्रस्ताव है ताकि जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के 50 फीसद पद सीधी भर्ती से भरे जा सकें

Jagran – 28.8.12
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News Analysis : 
Its a Good News for UPTET (Upper Primary Level) qualified candidates, If such an amendment to fill Upper Primary teacher job through happen.
And just like bonus to all UPTET candidates, because most of Upper PRT - UPTET qualified candidates cleared UPTET (PRT Level) also.
So that they if above is true then chances are increases for selection to become permanent teacher in basic education.

UPTET / Shiksha Mitra : नौकरी पड़ सकती है खटाई में



UPTET / Shiksha Mitra : नौकरी पड़ सकती है खटाई में

रोहित मिश्र, लखनऊ शासन के आदेश के अनुसार भले ही स्नातक शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित करके शिक्षक पद पर तैनात करने की तैयारी हो रही हो, लेकिन सर्विस लॉ के मुताबिक शिक्षामित्र रहने के दौरान नियुक्त अध्यापकों की नौकरी पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। सेवा मामलों के जानकारों के मुताबिक भी नियुक्ति तर्कसंगत नहीं होगी। सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के मुताबिक अध्यापकों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने शिक्षामित्रों को अध्यापकों के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्नातक शिक्षामित्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण के बाद टीईटी (टीचर्स इलेजिबिलिटी टेस्ट) उत्तीर्ण करके वे शिक्षकों के रूप में नियुक्त होंगे। इसमें उन शिक्षामित्रों को भी शामिल किया जा रहा है, जिन्होंने शिक्षामित्र रहने के दौरान रेगुलर स्नातक किया है। 

सेवा नियमों के जानकार और वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश कालरा के मुताबिक पूर्णकालिक नौकरी में यदि किसी ने छुट्टी नहीं ली है तो उस सेवा के दौरान की डिग्रियां मान्य नहीं हो सकतीं। इस लिहाज से शिक्षकों की नियुक्ति को हमेशा कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और दूसरे पक्ष के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की प्राचार्य ललिता प्रदीप का कहना है कि शासनादेश के मुताबिक हमको दोनों को एकसाथ प्रशिक्षित करना है। सेवा नियमों पर टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। एक और शिक्षा अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि सेवा नियमों के मुताबिक दोनों एक साथ मान्य नहीं हो सकते। या तो डिग्री सही होगी अथवा नियुक्ति। ऐसे में इनकी नियुक्ति पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी और किसी भी समय, कोर्ट में इनकी नियुक्ति पर अंगुलियां उठ सकती हैं


News Source : Jagran (28.8.12)
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News Analysis :
 Its a very terrible situation if TET is mandatory to become regular teacher.
And second point - Training + Job simultaneously and if training is not valid then it is another problem.

If candidate have no option candidate then they have to faith on whatever they have and to try for better.

Saturday, August 25, 2012

UPTET : Writ Petition Details Informed By A Candidate


UPTET : Writ Petition Details Informed By A Candidate


From: <vikramyadav265@gmail.com>
Date: 2012/8/23
Subject: U.P. Tet
To: Muskan24by7@gmail.com

Pyaare tet merit wale bhaiyon aaj hamare mitra sujit dwara ak anya writ G.O. Khilaaf dayar ki.jisme pratisthit wakeel Sashinandan ji ko parvi ke liye rakha gaya. Lunch ke baad sunvai hui jisme judge dwara writ ko 27 ki date mai connect kar diya gaya. Ab aapke man mai yeh prashna uth raha hoga ki G.O. Ke khilaf itne write kyon. Uttar yah hai ki ab hamare paksh mai kul milakar 5 wakeel khade honge tatha inhe apni baat kahne ka aupcharik mauka milega. Akhir mai yahi kahna chahunga ki sab jaante hai ki last main prakriya badalan sahi ya galat (judge bhi).
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From: Brijesh yadav <brijeshyadavmsc2007@rediffmail.com>
Date: 2012/8/23
Subject: writ from jnp
To: muskan24by7@gmail.com

jaunpur me raviwar ko tetians ki baithk me omr sheat ki recheking ke liye writ dalne ka nischay kiya gya.
 hmare jiladhayksh or kuch sathi allhbd ja chuke he,aj shayad writ pad gyi hogi.
 gov jo dhandhli ki bat krke tet merit ka base badalna chah rhi,to n kr pa yegi.

Thursday, August 23, 2012

UPTET Shiksha Mitra : रेग्युलर शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक


UPTET Shiksha Mitra : रेग्युलर शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक


देवरिया: नियमित स्नातक शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने शासनादेश जारी कर दूसरे बैच के प्रशिक्षण को हरी झंडी दे दी है। शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण 25 अगस्त से डायट पर होगा। शिक्षामित्रों का चयन पुराने मानक के अनुसार किया जाएगा

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक महेंद्र सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा है कि शिक्षामित्र बनने के बाद जिन लोगों ने 25 जुलाई 2012 के पहले व्यक्तिगत या संस्थागत स्नातक किया है, ऐसे शिक्षामित्र भी प्रशिक्षण ले सकेंगे। शिक्षामित्रों का चयन प्रथम नियुक्ति की तिथि के क्रम में किया जाएगा। अगर एक ही तिथि को कई शिक्षामित्रों की नियुक्ति हुई है तो उच्च शिक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। चयन के समय आरक्षण नियमों का पालन होगा, जो शिक्षामित्र नियुक्ति के समय इंटर थे और संस्थागत रूप से स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हैं, ऐसे शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षाविधि के माध्यम से प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। श्री सिंह ने डायट के प्राचार्यो को दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए अधिगम सामग्री मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक से प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया है।

उधर प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री अनिल कुमार यादव ने कहा कि यह सब संगठन के संघर्ष की देन है। दूसरे बैच के प्रशिक्षण में 1190 शिक्षामित्र शामिल होंगे


Source : Jagran (23.8.12)
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Shiksha Mitra going to become Regular Teacher in UP. However it is good to provide employment.
But when so many UPTET qualified candidates available then Government should think about them also.
Objective of CTET/TET should also taken into consideration which is framed by NCTE to maintain quality in teaching.

CGTET : - नई व्यवस्थाः शिक्षाकर्मी भर्ती के नियम बदले


CGTET : - नई व्यवस्थाः शिक्षाकर्मी भर्ती के नियम बदले


Chattisgarh Teacher Eligibility Test News : -

रायपुर. शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए विषय के समकक्ष अन्य विषयों का निर्धारण कर दिया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती और प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में चालू वर्ष में शिक्षकों के करीब 20 हजार पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। 

शिक्षाकर्मी भर्ती के लिए नियम 2007 के स्थान पर नए नियम 2012 लागू कर दिए गए हैं। पंचायत विभाग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार शिक्षक पंचायत व सहायक शिक्षक पंचायत में टीईटी परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक होना जरूरी है। टीईटी में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के 50 फीसदी अंक होना जरूरी है। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को योग्यता अंक में 5 प्रतिशत छूट मिलेगी। मेरिट के आधार पर भर्ती होने पर 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, टीईटी, बीएड-डीएड के अंकों का वेटेज मिलेगा। 

शासन ने नए नियम में औपचारिकेत्तर शिक्षा योजना में प्रदेश में काम कर चुके शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा में 15 साल की छूट का नए नियमों में प्रावधान किया है। ये छूट आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी। व्याख्याता पंचायत और शिक्षक पंचायत के पदों पर भर्ती के समय 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा सहायक शिक्षक पंचायत के शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पूर्व में शिक्षाकर्मी के लिए किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाते थे। बाद में मेरिट के आधार पर उनका चयन होता था। 

भर्ती पर हाइकोर्ट ने स्टे हटाया 

शिक्षाकर्मी भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक हटा हटा दी है। 2011 में शिक्षाकर्मी भर्ती के दौरान दुर्ग व जांजगीर के दो-दो उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा के अधिकार नियम का पालन नहीं होने और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करने पर भी अपात्रों को भर्ती करने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में शिक्षाकर्मी वर्ग-2 व वर्ग -3 में भर्ती पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने अभी मामले का अंतिम फैसला नहीं किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने नए नियम के आधार पर भर्ती करने का शासन का आग्रह मान लिया। हालांकि उसने फैसला होने तक याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखते हुए भर्ती करने का आदेश दिया है 


व्याख्याता पंचायत के लिए समकक्ष विषयों का प्रावधान

व्याख्याता पंचायत के लिए पूर्व में समकक्ष विषयों का प्रावधान नहीं था, लेकिन नए नियमों में किया गया है। इस पद के लिए किसी भी मानयता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातकोत्तर और बीएड की उपाधि होना जरूरी है। 


खाली पदों पर 30 सितंबर तक भर्ती करें : ढांड 

पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक ढांड ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ तथा जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिए हैं कि खाली पदों पर 17 अगस्त को जारी नए नियमों के अनुसार 30 सितंबर तक भर्ती कर ली जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में व्याख्याता पंचायत, शिक्षक (पंचायत) व सहायक शिक्षक (पंचायत) के काफी पद रिक्त हैं। हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। लेकिन जिला पंचायत जांजगीर चांपा में शिक्षक पंचायत के 6 तथा जनपद पंचायत दुर्ग में सहायक शिक्षक पंचायत के 7 पद खाली रखे जाएं।

विषय विषय समूह 
अंग्रेजी : अंग्रेजी 
हिंदी : हिंदी 
भौतिकी : भौतिकी, इलेक्ट्रानिक्स, एप्लाइड भौतिकी व न्यूक्लियर भौतिकी। 
रसायन : केमिस्ट्री व बायोकेमिस्ट्री 
वाणिज्य : एकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट एकाउंटिंग, फाइनेंशियल एकाउंटेंसी एक मुख्य विषय हो 
गणित : गणित व एप्लाइड गणित 
जीव विज्ञान : वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानविकी (लाइफ साइंस), जैविकी, अनुवांशिकी (जेनेटिक्स), सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायोलॉजी), जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नॉलाजी), आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी), 
पादप कार्यिकी (प्लांट फिजियोलॉजी), तथा स्नातक स्तर पर प्राणी शास्त्र व वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो। 

अर्थशास्त्र : अर्थशास्त्र, एप्लाइड अर्थशास्त्र व बिजनेस अर्थशास्त्र
भूगोल : भूगोल 
समाजशास्त्र : समाजशास्त्र 
मनोविज्ञान : मनोविज्ञान 
गृह विज्ञान : गृह विज्ञान 
कृषि : कृषि 
व्यावसायिक गणित: व्यावसायिक गणित 
कंप्यूटर साइंस : बीई, बीटेक, (कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी) या बीई-बीटेक (किसी भी ब्रांच से) 50 प्रतिशत अंकों से पास और कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या एमएससी (कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन) में स्नातकोत्तर
इतिहास : इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास 
राजनीति विज्ञान: राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन 
संस्कृत : एमए संस्कृत, एमए (क्लसिक्स), संस्कृत में (आचार्य) स्नातकोत्तर उपाधि


News Source : Denik Bhaskar (23.8.12)
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News Review : 
It can be Good News for many candidates and can be Bad News for many candidates. As in UP also base for recruitment is going to change from UPTET 2011 exam merit to Acadmic Merit.

However final decision not yet come,And high court suggested vacanices to be reserved till final decision arrives.( A similar case in UP Allahabad Highcourt also running.)
Highcourt removes stay from  selection according to new rule, And approx 20000 vacancies going to be filled in Chattisgah.

Wednesday, August 22, 2012

UPTET : शिक्षकों की भर्ती को वित्त विभाग की मंजूरी



UPTET : शिक्षकों की भर्ती को वित्त विभाग की मंजूरी

भर्ती प्रक्रिया को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से पास कराने की तैयारी 

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाली 78 हजार शिक्षकों की भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने तकनीकी पहलुओं के परीक्षण के लिए न्याय विभाग को फाइल भेजी है। बताया जाता है कि हाईकोर्ट में 27 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से इसे पास कराने की तैयारी है, क्योंकि राज्य सरकार को वहां स्थिति स्पष्ट करनी है कि उसने क्या निर्णय किया। इसके बाद केंद्र सरकार से अनुमति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी
यूपी में 78 हजार 325 शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसमें 72 हजार 825 बीएड डिग्रीधारकों और 5500 सीटें बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी वालों के लिए होंगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली और भर्ती प्रक्रिया की मंजूरी कैबिनेट से लेना है। 

बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। शिक्षकों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है और राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया के संबंध में 27 अगस्त को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग इससे पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इसे पास कराना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि 27 अगस्त से पहले यदि स्थिति साफ न हुई तो हाईकोर्ट से कुछ समय और मांग लिया जाएगा
इस बीच केंद्र से भी भर्ती की अनुमति के लिए राज्य सरकार प्रयास करती रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 1 जनवरी 2012 तक भर्ती की अनुमति दी थी और यह समय सीमा समाप्त हो चुकी है



News Source : Amar Ujala ( 22.8.12)
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News Analysis :

शिक्षकों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है और राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया के संबंध में 27 अगस्त को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग इससे पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इसे पास कराना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि 27 अगस्त से पहले यदि स्थिति साफ न हुई तो हाईकोर्ट से कुछ समय और मांग लिया जाएगा

From this news it appears, date can be further extended in Allahabad Highcourt. 
As UP Government has to take approval from Central Govt. about increase in posts etc.

मुख्य सचिव को भारतीय डॉक्टर पसंद नहीं क्या : सुप्रीम कोर्ट



मुख्य सचिव को भारतीय डॉक्टर पसंद नहीं क्या : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अदालत में पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से बुधवार तक जवाब देने को कहा है कि आखिर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। बाराबंकी के तत्कालीन जिलाधिकारी विकास गोठलवाल द्वारा दिनेश लोनिया के खिलाफ गलत तरीके से गैंगस्टर एक्ट लगाने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया था। कोर्ट ने मामले में तत्कालीन डीएम व एसपी नवनीत राना के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए डीएम को फील्ड पोस्टिंग न देने के आदेश दिए थे।
मुख्य सचिव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह बताए जाने पर कि वह अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए विदेश गए हैं, कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने पूछा, क्यों! उन्हें भारतीय डॉक्टर पसंद नहीं हैं। कोर्ट ने उनकी सेहत के बारे में जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस अल्तमस कबीर और जस्टिस जे. चेलमेश्वर की पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव का व्यवहार उनके पद के अनुरूप नहीं है। एक उच्च अधिकारी से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती। कोर्ट ने कहा कि आप भले ही मुख्य सचिव हों, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन तो करना ही होगा

कल जॉइन कर सकते हैं उस्मानी !

•जावेद उस्मानी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पेश न होने के तर्क को किया खारिज
•सरकार से पूछा-बताएं, मुख्य सचिव ने क्यों नहीं किया अदालती आदेश का पालन

 मुख्य सचिव जावेद उस्मानी लगभग एक माह के अवकाश के बाद 22 को स्वदेश लौट रहे हैं। वे संभवत: 23 को लखनऊ में अपना चार्ज संभालेंगे। इस वक्त राजस्व परिषद के अध्यक्ष वीके शर्मा मुख्य सचिव का दायित्व संभाल रहे हैं। जावेद उस्मानी 22 जुलाई से अवकाश पर अमेरिका में हैं। पहले वे छह अगस्त तक अवकाश पर थे। 31 जुलाई को वे बाथरूम में फिसल गए इससे उनके सिर में गहरी चोट आ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस कारण उन्होंने छह अगस्त से एक हफ्ते के लिए अवकाश लिया। इस बीच, वे घर आ गए लेकिन चोट पूरी तरह ठीक न होने के कारण उन्हें दोबारा भर्ती होना पड़ा। उन्होंने अवकाश 21 तक और बढ़वा लिया। चर्चा यह भी है कि उस्मानी यूपी में जॉइन करने के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने को इच्छुक हैं, इसी के चलते उन्होंने छुट्टियां बढ़ा लीं



News Source : Amar Ujala (22.8.12)
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News Analysis :

Why politicians / bureaucrats taken treatment in foreign countries, why not from from Indian Doctors. and esp. those politicians who are supporting reservation in promotion. (Reservation should be given up to certain level and in affirmative way)

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May be UPTET matter will be finalize by UP government after coming of Chief Secretary, Javed Usmani.

Monday, August 20, 2012

UPTET : फर्जी सर्टिफिकेट पर बीटीसी की ट्रेनिंग


UPTET : फर्जी सर्टिफिकेट पर बीटीसी की ट्रेनिंग


बस्ती। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए दुबौलिया ब्लाक की एक युवती बीटीसी की ट्रेनिंग ले रही है। गोरखपुर के डीएम की मुहर और जाली हस्ताक्षर कर युवती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित बन गई। इसी का लाभ लेकर वह डायट में वर्ष 2010 से ट्रेनिंग ले रही है। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है
मामला दुबौलिया ब्लाक का है। रमचनपुर निवासी रामेदव यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी पोती स्मिता यादव ने वर्ष 2010 में बीटीसी में प्रवेश के लिए फार्म भरा था। दो सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोटे में थीं। स्मिता को पता चला कि उसकी जगह महिला कोटे से किसी और युवती का एडमिशन हो गया है। परिवार के विजय कुमार यादव ने जब छानबीन करनी चाही तो डायट कर्मियों ने सहयोग करने से मना कर दिया। 13 अगस्त 2011 को डायट से सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी। फिर 30 सितंबर को मुख्य सूचना आयुक्त और कमिश्नर से इस बारे में सूचना मांगी गई। काफी प्रयास के बाद 17 नवंबर को डायट की ओर से यह जानकारी दी गई कि इस कोटे से एक पुरुष और महिला का एडमिशन हुआ है। महिला आश्रित का सर्टिफिकेट गोरखपुर का है। विजय ने फिर आरटीआई को हथियार बनाया और गोरखपुर के डीएम से सूचना मांगी। यहां से जो सूचना मिली, उससे स्मिता के घर वालों का शक यकीन में बदल गया। दरअसल, फर्जी अभ्यर्थी ने जो सर्टिफिकेट डायट में लगाए थे उस नाम, क्रमांक और दिनांक पर पड़ोसी जिले के किसी और आश्रित का नाम दर्ज था। डीएम कार्यालय ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि उनके वहां से 10 तारीख में इस नाम का कोई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं हुआ है। साथ ही यह भी बताया गया कि इस प्रारूप पर ऐसा प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है। जालसाजी से पर्दा उठाने में विजय कुमार को दो साल का वक्त लगा है। उन्हें हजारों रुपये फोटो स्टेट का भी जमा करना पड़ा। अब वह सभी कागजात लेकर डीएम, कमिश्नर से मिलेंगे और जालसाज युवती और परिवार के लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग करेंगे


News Source : http://www.amarujala.com/city/Basti/Basti-46818-65.html / Amar Ujala (20.8.12)
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Here Indian Government should UNDERSTAND power RTI Act , At many places in India corruption is very especially in RECRUITMENT.
Many times high scorer in  written examination failed in Interview. But no investigation and here you can found a big cheat with Indian citizen. (NRHM matter , UPPSC TGT/PGT appointments etc. etc.)

Government should perform Videography in Interview OR abolish interviews and conduct multilevel performance examination.

UPTET : टीईटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रही सरकार


UPTET : टीईटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रही सरकार



देवरिया : टीईटी परीक्षा पर धांधली का आरोप लगाकर सरकार अभ्यर्थियों के साथ छल कर रही है। रमाबाईनगर की पुलिस रिपोर्ट और एनसीटीई की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षा पूरी तरह से बेदाग है।

उक्त बातें भालेंदु तिवारी ने कही। वह रविवार को टाउनहाल में टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अनुराग मल्ल ने कहा कि कैबिनेट के 23 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल रिट संख्या-39664 व 39674 की सुनवाई 14 अगस्त को न्यायाधीश बीके शुक्ला के कोर्ट में हुई, जिसमें सरकार की काफी किरकिरी हुई।

रत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ में टीईटी की मांग करने वाले सभी जिलाध्यक्षों की बैठक हो रही है, जिसमें भाग लेने प्रदेश संरक्षक गोरखनाथ सिंह व जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश कुशवाहा गए हुए हैं। बैठक की अध्यक्षता अमरदेव सिंह व संचालन मनोज कुमार यादव ने किया।

इस अवसर पर हरेंद्र पुरी, पुंडरीकाक्ष शर्मा, सतीश मिश्र, गौरीशंकर पाठक, श्रीप्रकाश भारती, राजेश मणि त्रिपाठी, विकास पांडेय आदि मौजूद रहे


News Source :  Jagran (19.8.12)
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I found UP Government is NOT saying Dhandhlee / Cheating, 
They said - irregularities (Aniyamitta) happened in exam.
Aniyamitta ko aise bhee interpret kar sakte hain kee - Exa theek se nahin hue, kuch gadbad rahee etc. etc.

You can read here (What UP Government is saying )  :  http://information.up.nic.in/View_hindinews.aspx?id=203

And court suggests before changing selection base, Government should consider all relevant aspects related to recruitment.

What Allahabad High Court says ( http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2012/08/uptet-allahabad-highcourt-hearing.html ) :
It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date. "

UPTET : मेरिट के आधार पर किया जाए चयन


UPTET : मेरिट के आधार पर किया जाए चयन


फतेहपुर। सूबे में टीचरों की चयन प्रक्रिया को लेकर 27 अगस्त तक हाईकोर्ट से आने वाले फैसले का टीईटी अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। न्यायालय से मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया बहाल होने को लेकर टीईटी अभ्यर्थियाें ने रविवार को नहर कालोनी में बैठक आयोजित की। इसमें टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने मेरिट के आधार पर चयन की मांग दोहराई।
बैठक की अध्यक्षता टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और संचालन उपाध्यक्ष अनिल निषाद ने किया। राजेंद्र चौधरी ने कहा टीचर भर्ती प्रक्रिया टीईटी की मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गौरतलब है सूबे में टीचरों की चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार ने शैक्षिक योग्यता को आधार बनाया है और टीईटी को केवल अर्हता माना है। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी विचाराधीन है। इसका फैसला 27 अगस्त को आने की पूरी उम्मीद है। सरकार और न्यायालय के निर्णय को लेकर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी पशोपेश में हैं। उपाध्यक्ष अनिल निषाद ने सरकार के निर्णय की निंदा करते हुए कहा प्रदेश सरकार ने जो नया नियम बनाया है उससे पुराने छात्रों की उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी। बैठक में मुख्य रूप से योगेश दीक्षित, राकेश सिंह, राजेश सैनी, शिवशंकर गुप्त, रामू कटियार, राजकुमार, पुनीत गुप्त और शिवभोला पाल आदि उपस्थित रहे


News Source : Amar Ujala (20.8.12)
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UP Government made it clear  that UPTET 2011 exam is not going to cancel, and to minimize  irregularity , selection  base is changed from TET to Acad. base merit.

However if something like below happened -
A candidate obtain good marks from Sampoornanand University etc. due to forgery cheating , and through cheating he passed in TET exam.

Then how can he/she eliminated from  selection.

Many candidates (even BTC pass also ) failed in TET exam, And when UP Govt. itself says there was some irregularities (may or may not be cheating, however) in exam  then such failed candidates are not objecting - Why selection from cheaters/ inappropriate candidates when exam losses its reliability due to irregularities.
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It can be better , If -
Cheater should be identified and punishment should be given to them instead of giving chance in selection process.
OR 
If there is any kind of irregularity -

A screening exam can be conducted further to isolate cheaters / inappropriate candidates. And time to time performance oriented exam can be conducted to improve quality in teachers. ( TET exam conduction on similar guidelines to maintain quality in teachers)

However Government and Court knows better and they are authority to decide the matter.And we should obey & respect them.

Sunday, August 19, 2012

BTC : बीटीसी प्रशिक्षितों को रखें टीईटी से मुक्त


BTC : बीटीसी प्रशिक्षितों को रखें टीईटी से मुक्त


ज्ञानपुर (भदोही) : बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी 2004, 2006 व 2007 के प्रशिक्षितों ने रविवार को हरिहरनाथ मंदिर परिसर में बैठक कर टीईटी से मुक्त रखे जाने की आवाज बुलंद की। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुटे प्रशिक्षितों ने कहा कि इन सभी सत्रों के 70 से लेकर 80 फीसद तक बीटीसी प्रशिक्षितों की नियुक्ति बगैर टीईटी के जुलाई 2011 तक की जा चुकी है

कहा कि इसी सत्र के शेष बचे प्रशिक्षितों पर टीईटी की अनिवार्यता थोपना कत्तई उचित नहीं है। एक ही सत्र के प्रशिक्षितों की नियुक्ति में दो अलग-अलग मापदंड अन्यायपूर्ण है। वक्ताओं ने अतिशीघ्र नियुक्ति किए जाने एवं टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई। कहा कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र नहीं शुरू की गई तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। इस मौके पर गौरव तिवारी, आशुतोषधर दुबे, आशीष मिश्र, जेके सिंह, जेपी सिंह, रत्नेश्वर पाठक, प्रेमप्रकाश पाल, राजेश पाल, रमेशचंद्र, प्रहलाद यादव, अनीता, नाजरा बानो, अभिषेक श्रीवास्तव आदि थे


News Source : Jagran (19.8.12)
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Many of BTC candidates selected without TET exam as teacher in Basic Education UP, But after implementation of TET (Teacher Eligibility Examination) examination , BTC candidates must qualify ths TET exam.
TET exam is introduced by NCTE to maintain quality in teachers to effectively implement RTE (Right to Education Act)

But BTC candidates demand that more than half of their batch already selected without TET examination then why they are forced to pass TET examination.

BTC : मौके गवां रहे बीटीसी प्रशिक्षु


BTC : मौके गवां रहे बीटीसी प्रशिक्षु


इलाहाबाद : सूबे में आने वाले महीनों में प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अध्यापक बनने की अर्हता पूरी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए यह खबर भले ही राहत भरी हो पर यही ख़बर बीटीसी 2010 के प्रशिक्षुओं को परेशान कर डालती है। गौरतलब है कि सत्र अनियमित रहने के चलते इसी तरह बीटीसी 2004, उर्दू बीटीसी 2006, बीटीसी 2007 और 2008 के प्रशिक्षुओं को नौकरी के मौके गवांने पड़े हैं

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार बीटीसी सत्र 2010 जून 2012 में समाप्त हो जाना था। चार सत्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सत्र की प्रायोगिक परीक्षा अभी तक नहीं हो सकी है। इसके साथ ही बीटीसी 2011 में पहले सेमेस्टर और शिक्षामित्र पत्राचार बीटीसी के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं हो सकी है

23 को होगी डायट प्राचार्यो की बैठक

बेसिक शिक्षा निदेशक 23 अगस्त को डायट प्राचार्यो की बैठक लेंगे। यह बैठक लखनऊ में आयोजित होगी। इसमें बीटीसी प्रशिक्षुओं की सत्र परीक्षा, शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के शुरू किए जाने और पहले बैच में एसटी वर्ग की खाली रह गई सीटों पर प्रवेश पर चर्चा की संभावना है। गौरतलब है कि शिक्षामित्रों में 62 हजार में 58986 का प्रशिक्षण शुरू हुआ है


News Source : Jagran (19.8.12)
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It is really a shocking news for BTC candidates, one side TET is must and other side delay in session.

If UPTET 2011 is safe, then a good hope for BTC candidates for coming selction of teachers.

Saturday, August 18, 2012

Vishist BTC : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों पर बेरोजगारी की गाज


Vishist BTC : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों पर बेरोजगारी की गाज


 एटा: विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों पर फिर बेरोजगारी की गाज गिरी है। वर्ष 2007-08 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब वे न शिक्षामित्र ही रहे हैं, न सहायक शिक्षक बन सके हैं। बढ़ती उम्र और उस पर बीटीसी प्रशिक्षण पाने के बाद भी शिक्षक बनने से वंचित रहे विशिष्ट बीटीसी धारकों को अब भविष्य की चिंताए सताने लगी हैं

दरअसल इन प्रशिक्षित बेरोजगारों द्वारा सहायक शिक्षक बनने के एवज में 7 जून वर्ष 2008 को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका योजित की गई थी। राज्य और अन्य बनाम भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी द्वारा 29 अक्टूबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। जिसमें राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया गया था, वह वर्ष 2007 का 1 जुलाई 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण पा सके अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियुक्ति दी जाए। उन पर टैट जैसी कोई बाध्यता न लागू हो। इसके बाद भी राज्य सरकार ने टैट की बाध्यता अनिवार्य करके विशिष्ट बीटीसी धारकों की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को उन्होंने छह सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व एमएलसी स्नातक हरनाथ सिंह यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया, मांग की गई कि सभी प्रशिक्षितों की उम्र 43 वर्ष से अधिक हो चुकी है। यदि उनके स्नातक में 40 प्रतिशत से कम अंक हैं और शिक्षामित्रों की संख्या 70 फीसदी है, ऐसे में उन्हें बिना टैट के ही नियुक्ति प्रदान की जाए

ज्ञापन सौंपने वालों में राजेश कुमार गुप्ता, योगेश कुमार, रामप्रकाश, विनेश कुमार, हरेन्द्र कुमार चौहान, सुरेश चन्द्र, अनिल कुमार सोनी, राजेश यादव, विजेन्द्र प्रताप सिंह, मोहरपाल, राजीव कुमार शर्मा आदि अनेक प्रशिक्षित उपस्थित थे।

गंजडुंडवारा: गांधी पार्क में टैट बेरोजगार संघ की बैठक की गई। जिसमें संजय बोस ने आड़े आ रही अनेक तकनीकी बाधाओं को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए जाने की मांग की। मांग करने वालों में मो. सलीम, मनोज, मोहित गुप्ता, गौरव गुप्ता, मो. कमर, मनोज सिंह, नीरज दुबे, मो. काशिफ, मो. आइश, अजहर, राकेश तिवारी, जमाल अख्तर, जावेद, अनूप चौहान आदि उपस्थित थे


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/etah-9559470.html / Jagran (11.8.12)
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Craze for Permanent Government job and education sector is dream of many candidates.
But court/Government rules to qualify TET is a problem for many BTC/VBTC candidates
Many candidate are now overage and seeking relief.

BTC : फर्जीवाड़े की सभी जांच सीबीसीआइडी के हवाले


BTC : फर्जीवाड़े की सभी जांच सीबीसीआइडी के हवाले


परीक्षा अभिलेख में हेराफेरी

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-संस्कृत विश्वविद्यालय : दोषियों को चिह्नित करने में जुटी टीम

जागरण संवाददाता, वाराणसी : शासन ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्व विद्यालय के अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों से जुड़े फर्जीवाड़े के सभी मामलों की जांच सीबीसीआइडी को सौंप दी है। इसके तहत एजेंसी ने जांच भी शुरू कर दी है।

बीटीसी के तहत प्रदेश के विभिन्न डायटों में चयनित अभ्यर्थियों में सर्वाधिक संख्या संस्कृत विश्व विद्यालय के डिग्रीधारियों की है। सत्यापन में ऐसे अभ्यर्थियों की पोल खुलती जा रही है जिनकेअंकपत्र व प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। इसे देखते हुए शासन ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चयनित शिक्षकों के फर्जी अंकपत्रों की जांच सीबीसीआइडी को सौंपी है। शासन ने सीबीसीआइडी को फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को चिह्नित करने का भी निर्देश दिया है ताकि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके। इसके तहत गाजियाबाद, मेरठ (बागपत) सहित अन्य जोन की सीबीसीआइडी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जांच कर रहे सीबीसीआइडी, मेरठ के इंस्पेक्टर सीपी सिंह, चंद्रपाल सिंह व जयवीर सिंह ने अब तक विश्वविद्यालय के दर्जनों कर्मचारियों का बयान ले लिया है। जांच टीम ने फर्जीवाड़ा से जुड़े कुछ लोगों की पहचान भी कर ली है। सीबीसीआइडी ने फर्जीवाड़ा में विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों के भी लिप्त होने की आंशका जताई है।

अंकपत्र व प्रमाण पत्रों का मांगा नमूना : सीबीसीआइडी ने विश्व विद्यालय प्रशासन से विभिन्न सत्रों के अंकपत्रों व प्रमाण पत्रों के नमूनों की मांग की है। इन नमूनों से ही फर्जी अंकपत्रों की मिलान कर पता लगाया जाएगा कि वे कहां से जारी किए गए हैं

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/varanasi-city-9567334.html / Jagran (14.8.12)
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CBCID will investigate forged candidates details, Sampoornanand Univerisity is highly popular for such cases.


BTC साल भर बाद शुरू हुई बीटीसी प्रवेश प्रक्रिया


BTC : साल भर बाद शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया

पुरानी फीस पर ही होगा एडमिशन

इलाहाबाद। प्राइवेट कालेजों में प्रवेश का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आखिरकार राहत मिल गई। सालभर बीटीसी कालेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बृहस्पतिवार से अभ्यर्थियों को कॉल लेटर देने के लिए बुलाना शुरू कर दिया गया है। लिस्ट भी लगा दी गई है। पत्र दिए जाने की अंतिम तिथि 22 अगस्त तक रखी गई है। आवंटन पत्र लेने के बाद अभ्यर्थियों को कालेज में जाकर काउंसिलिंग करानी होगी। कालेजों में बीटीसी-2011 का प्रवेश फीस निर्धारण न होने, मान्यता लेने, विधान सभा और निकाय चुनाव की वजह से एक साल लंबित हो गया था
जिले में बीटीसी के तीन कालेज हैं, जिसमें 150 सीटें हैं। प्रवेश पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। हर कालेज में 25-25 सीटें पेड, अनपेड की होगी। पेड सीट की फीस 44 हजार और अनपेड की 22 हजार होगी। कालेज के साथ ही डायट की खाली बची 18 सीटों पर भी प्रवेश होगा। डायट सूत्रों के मुताबिक 150 सीटों के लिए 117 अभ्यर्थियों को ही प्रवेश के लिए बुलाया गया है। इन पर प्रवेश होने के बाद शेष बची सीटों के लिए नए सिरे से काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा


News Source : Amar Ujala (17.8.12)
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Admission to BTC 2011 is going to start, Admission is based on old fees.

Shiksha Mitra Recruitment : आदेश में उलझ गई तैनाती


Shiksha Mitra Recruitment : आदेश में उलझ गई तैनाती


महराजगंज। विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी में चयनित होकर प्रशिक्षण पूरा करने वाले 170 शिक्षामित्रों की तैनाती पर संकट के बादल छा गए हैं। शासन ने उनको फिर से मूल विद्यालय में शिक्षामित्र पद पर कार्य लेने का शासनादेश जारी किया है

शिक्षामित्र पद पर तैनाती के समय पहले बीएड अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती थी। उसके बाद विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी प्रशिक्षण में शिक्षामित्रों के लिए 10 फीसदी सीटें रिजर्व कर दी गईं। इससे अधिकतर शिक्षामित्र विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी में चयनित हो गए। अभी उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, उससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत टीईटी लागू कर दी गई। नवंबर 2011 में हुई टीईटी परीक्षा में बीटीसी प्रशिक्षण हासिल कर चुके बहुत से अभ्यर्थी असफल हो गए। उनमें से आधे शिक्षामित्र तो बिना टीईटी के ही नियुक्ति पा गए, लेकिन बाकी बचे नियुक्ति को लेकर परेशान हैं। ऐसे शिक्षामित्रों का तर्क था कि प्रशिक्षण पूरा करने के बावजूद उनको पूर्णकालिक शिक्षक के तौर पर तैनाती नहीं दी गई। जबकि शिक्षामित्र पद भी उनका चला गया। ऐसे में शासन ने उनकी तैनाती करने के बजाय वापस शिक्षामित्र पद पर भेजने का शासनादेश जारी कर दिया। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को यह आदेश जारी किया है। इससे विशिष्ट बीटीसी 2007 और बीटीसी 2010 के तहत प्रशिक्षण पूरा करने वाले 160 विशिष्ट बीटीसी और 10 बीटीसी शिक्षामित्र प्रभावित होेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद भी वे शिक्षामित्र पद पर ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इस शासनादेश की प्रति शिक्षा निदेशक बेसिक, एसएसए परियोजना मुख्यालय लखनऊ, एससीईआरटी डायरेक्टर, एडी बेसिक, डायट प्राचार्य और प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है।
इस बारे में बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा शासनादेश मिल गया। उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी


News Source : Amar Ujala (18.8.12)
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It is really unfortunate to Shiksha Mitra that they will back to parent cadre.

Friday, August 17, 2012

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण में बढ़ी निराशा


UPTET : टीईटी उत्तीर्ण में बढ़ी निराशा

आलीपुर खेड़ा: कस्बा एवं अन्य पड़ोसी गांवों के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि सरकार के नये फरमान में मेरिट के आधार पर होगी नियुक्ति तथा टीईटी को सिर्फ रखा जायेगा पात्रता श्रेणी में।


क्षेत्र के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हौसले पस्त हो जा रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले के निर्देशानुसार टीईटी की मेरिट के अनुसार ही उत्तीर्णों का चयन होना था और कुछ अभ्यर्थियों द्वारा टीईटी में अच्छे अंक भी प्राप्त हुए। जिनको पूरा भरोसा एवं सरकार द्वारा दिये प्रथम निर्देश के तहत अभ्यर्थी अपनी नौकरी पक्की समझने लगे थे। लेकिन शासन द्वारा आये पुन: निर्देशानुसार अब इन अभ्यर्थियों की समस्याओं को बहुत बढ़ा दिया है। क्योंकि अब उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी जिनकी पिछली कक्षाओं के अंक बीएड तक जोड़े जायेंगे। उन्हीं की नियुक्ति संभव हो सकेगी। टीईटी धारकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ टीईटी मेरिट एवं टीईटी में तो अच्छे अंक हैं लेकिन पिछली कक्षाओं में सम्पूर्ण मेरिट नहीं होने से इनके हौसले पर पानी फिरता नजर आने लगा है


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/mainpuri-9573955.html / Jagran ( 17.8.12)
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However still matter is not clear, and base of selection is under confusion.
Chances are for TET merit as many writs against TET already dismissed in Allahabad Highcourt.
However during that time employer (Government) is in favor of TET merit and now new Government oppose selection through TET merit, and it creates a big confusion.

I felt - Even If we change base for selection then how we can eliminate cheaters/wrong candidates, If cheating happens in exam then best way is to conduct further screening examination etc.
Additional ways can also use like - Cross checking candidates's OMR sheet with other copies. (And other special approaches.)

I am not against academic OR TET merit.

But I felt new procedure for selection should be applied in new vacancies.

However Allahabad Highcourt better know about legal possibilities and what to do for this recruitment , I pray &  hope that final decision come on 27th August 2012.