UP Police Constable Recruitment : पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी
•आदेश पर अमल से पहले परीक्षण कराएगी सरकार
लखनऊ (ब्यूरो)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भले ही पिछड़े वर्ग की उन जातियों को आरक्षण देने पर रोक लगा दी हो, जिनकी संख्या नौकरियों में पहले ही अधिक है, पर राज्य सरकार पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रोकने की पक्षधर नहीं है। आदेशों पर किसी तरह का अमल होने से पहले आदेश का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा।
सुुमित शुक्ला व चार अन्य की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी किए थे।
शुक्रवार को गृह सचिव कमल सक्सेना ने हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में कहा कि अभी अदालत के आदेश की प्रति हासिल नहीं हुई है। आदेश मिलने के बाद उस पर विधिक परामर्श हासिल कर कोई कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी जानकारी सामने आई है, उस लिहाज से भर्ती प्रक्रिया रोकने को लेकर अदालत ने कोई बात नहीं की है। अदालत के इस आदेश का सीधा प्रभाव पुलिस महकमे में हो रही भर्तियों पर पड़ रहा है। पुलिस विभाग में सिपाही के 35,000 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों में से 20,806 पद एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मामले में दर्ज याचिका में कहा गया था कि राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों का प्रतिनिधित्व काफी अधिक हो गया है। लिहाजा उन्हें आरक्षण का लाभ जारी रखना असंवैधानिक है।
News Sabhaar : अमर उजाला (5.10.13)
Bharti prakriya jari rahegi aur har hal me ise2025 tk pura kar lia jaega. Ye to pura u.p. janta hai isme naya kya hai!
ReplyDeleteany information about art group and
ReplyDeletesanskrit language vacancy plz tell me
Acharya' aur junior level par jald he sanskrit ki vacancy nikalne wali hain. Dec. Tak ane ki ummed hai.
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