72,825 शिक्षक भर्ती पर सरकार से जवाब तलब
हाईकोर्ट में याचिका
याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी शिक्षक भर्ती
नियमावली संशोधन, आरक्षण व सीटीईटी मुद्दे को उठाया
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से छह सप्ताह में जवाब-तलब किया है। साधना मिश्र व दो अन्य की याचिका में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 29 अक्तूबर के आदेश में कहा है कि भर्ती याचिका के निर्णयपर निर्भर करेगी।
साधना मिश्र ने मुख्य रूप से टीईटी-11 से तीन दिन पहले नियमावली में संशोधन करते हुए टीईटी मेरिट को चयन का आधार बनाने को चुनौती दी है। साथ ही शिक्षामित्र, कला, विज्ञान, महिला व पुरुष के आरक्षण और सीटीईटी को मान्य नहीं किए जाने जैसे मुद्दों को भी उठाया है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को टीईटी मेरिट पर चयन प्रक्रिया पूरी करने का अंतरिम आदेश दिया था। शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति ने साधना मिश्र व अन्य को आगे करते हुए 5 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपना पक्ष रखा।
सुप्रीम कोर्ट में इन मुद्दों को हाईकोर्ट में रखे जाने को मंजूरी दी।
इसके बाद साधना मिश्र ने लखनऊ बेंच में याचिका की है। शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति दिसंबर 2012 में जारी विज्ञापन के आधार पर एकेडमिक मेरिट पर भर्ती की मांग कर रही है
News copied from social media
No comments:
Post a Comment
To All,
Please do not use abusive languages in Anger.
Write your comment Wisely, So that other Visitors/Readers can take it Seriously.
Thanks.