Friday, November 28, 2014

UPTET SARKARI NAUKRI News : टीईटी भर्ती का मामला राज्य सरकार से मांगा जवाब महिला अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में शामिल होने का निर्देश


टीईटी भर्ती का मामला राज्य सरकार से मांगा जवाब
महिला अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में शामिल होने का निर्देश



 इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी काउंसिलिंग में टीईटी में 91 अंक पाने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी याची को शामिल होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याची काउंसिलिंग में शामिल होगी किन्तु परिणाम याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर एक माह में जवाब भी मांगा है।1यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने चंचला की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन व अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की। याची का कहना है कि उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 81 के तहत सहायक अध्यापक की योग्यता स्नातक रखी गई है, न कि विज्ञान स्नातक या कला स्नातकइसके अलावा टीईटी परीक्षा 2011 के अंकों की मेरिट पर चयन हो रहा है। इस परीक्षा में विज्ञान व कला के एक ही प्रश्नपत्र थे। ऐसे में दोनों विषयों की अलग मेरिट तैयार करना अनुचित है तथा विधि विपरीत है। याची अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) कला वर्ग की अभ्यर्थी है। उसे विज्ञान स्नातक न होने के कारण काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है जो भर्ती नियमावली के खिलाफ है



News Sabhaar : Jagran (28.11.14)

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