पुलिस कर्मियों की नियुक्ति
भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के मसले पर केंद्र, राज्य तलब
भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के मसले पर केंद्र, राज्य तलब
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के मामले में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर अमल करने के निर्देश के लिए दायर याचिका पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।
जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और आर भानुमति की बेंच ने गैर सरकारी संगठन लोकनीति फाउण्डेशन की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है। याचिका में राष्ट्रीय पुलिस मिशन द्वारा विकसित पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया पर अमल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। केंद्र सरकार अर्द्धसैनिक बलों की भर्ती के मामले में इस व्यवस्था पर अमल कर रही है।
याचिका में कहा गया है कि पुलिस में निचले स्तर पर भर्तियों के मामले में प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि आमतौर पर यह विवादों में घिरी होती है और विभिन्न राज्यों में भर्तियों के मामले में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं। संगठन के वकील एवं रिटायर्ड आईपीएस अशोक धमीजा ने कहा कि भ्रष्ट तरीके से पुलिस बल में भर्ती होने वाले व्यक्ति से कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की जांच करने में निष्पक्ष तरीके से ड्यूटी निभाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पुलिस बल में पुलिस की जिम्मेदारी निभाने की गुणवत्ता और क्षमता पुलिसकर्मी की योग्यता पर निर्भर करती है
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