Wednesday, April 17, 2013

UPTET : कक्षा एक के लायक नहीं पांचवीं के छात्र टीईटी पात्रता पर हाईकोर्ट में बहस जारी


UPTET : कक्षा एक के लायक नहीं पांचवीं के छात्र
टीईटी पात्रता पर हाईकोर्ट में बहस जारी

दो लाख 58 हजार 239 पद अभी भी हैं रिक्त

News Sabhaar : AMAR UJALA (17.4.2013)

इलाहाबाद। सूबे की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले पांचवीं के छात्र कक्षा एक का टेस्ट पास करने लायक भी नहीं हैं। सर्वे बताते हैं कि पांचवीं पास 33 फीसदी छात्र कक्षा एक के टेस्ट में फेल हो गए। यह प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का हाल बताने के लिए काफी है। सहायक अध्यापक भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर फुल बेंच में चल रही बहस मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी। बुधवार को भी इस पर बहस होगी
शिवकुमार शर्मा और प्रीतपाल सिंह आदि याचियों की ओर से बहस की गई। याचियों ने प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ द्वारा बीएड डिग्री धारकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखने के फैसले को सही बताते हुए कहा कि एनसीटीई के नोटीफिकेशन के मद्देनजर खंडपीठ का फैसला सही है। नोटीफिकेशन में स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों को बिना टीईटी के भी सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है। यदि टीईटी न्यूनतम अपरिहार्य योग्यता है तो फिर केंद्र ने बीएड अभ्यर्थियों के मामले में किस नियम में छूट दी है। याचियों का कहना था कि प्रदेश में पांच लाख 44 हजार 726 सहायक अध्यापकों के पद वर्ष 2010 में रिक्त थे। इनमें से अभी भी दो लाख 58 हजार 239 पद रिक्त हैं। हर साल 12000 के करीब अध्यापक रिटायर होते हैं। सरकार की नीतियों के चलते शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं हो पा रहा है। कहा गया कि स्नातक के साथ बीएड डिग्री रखने वालों की योग्यता अधिक होती है। उनके लिए टीईटी अनिवार्य है, जबकि सरकार शिक्षा मित्रों को बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सहायक अध्यापक बनाने की तैयारी में है। एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य जारी है। पूर्णपीठ के समक्ष बीएड अभ्यर्थियों के टीईटी की अनिवार्यता के प्रश्न पर निर्णय देने के साथ ही यह भी प्रश्न है कि क्या एनसीटीई द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम योग्यता शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ही है। याचिका पर बुधवार को भी बहस होगी



News Sabhaar : अमर उजाला (17.4.2013)
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Info of TET on Facebook - 

एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारण का अधिकार नहीं

टीईटी मामले की सुनवाई में अधिवक्ताओं ने दिए तर्क

उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ कर रही है सुनवाई



जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ में मंगलवार को टीईटी प्रकरण को लेकर शुरू हुई बहस में इसकी अनिवार्यता को लेकर सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि टीईटी शैक्षिक योग्यता नहीं है। इसलिए इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता। एनसीटीई को इसे अनिवार्य करने का अधिकार ही नहीं है। पूर्णपीठ के समक्ष यह बहस जारी रहेगी। अभी सरकार और केंद्र सरकार का पक्ष आना बाकी है।

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्णपीठ कर रही है। टीईटी को लेकर लगभग तीन दर्जन याचिकाएं दायर हैं। इसमें दो प्रमुख बिंदुओं कि टीईटी अनिवार्य है नहीं और क्या बीएड डिग्रीधारकों को प्रशिक्षण की शर्त पर सहायक अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है, पर विचार के लिए मामला पूर्णपीठ को संदर्भित किया गया है। दायर याचिकाओं में कुछ में राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकील राहुल अग्रवाल ने कहा कि एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारण का अधिकार नहीं है। उन्होंने कई न्यायिक फैसलों का उदाहरण भी दिया। वकील अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। सरकार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मौजूदगी के बावजूद गैर प्रशिक्षितों की नियुक्ति कर बाद में प्रशिक्षित करना चाहती है।

News Sabhaar : Jagran (17.4.13)
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शिक्षक भर्ती में अदालत की कार्यवाही- 17 को सुनवाई जारी
शिक्षक भारती मामले की सुनवाई के शुरुआत में नॉन टेट वालो को भर्ती में शामिल करने के मामले पर बहस हुई| शिक्षको की गुणवत्ता के लिए टेट को जरुरी बताया| चर्चा हुई कि एक सर्वे के मुताबिक 30 फ़ीसदी से ज्यादा सरकारी स्कूलों के प्राइमरी छात्र ठीक से पढ़ना और लिखना तक नहीं जानते| इतना ही नहीं बी एड पास 95 फ़ीसदी कैंडिडेट अभी भी घर बैठे है| इसीलिए शिक्षक बनने के लिए टेट पास होना जरुरी है| लिहाजा नॉन टेट तो लगभग शिक्षक भर्ती से बाहर होने के आसार है| हालाँकि अंतिम फैसला जारी होने का इन्तजार करना होगा|

उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ में मंगलवार को टीईटी प्रकरण को लेकर शुरू हुई बहस में इसकी अनिवार्यता को लेकर सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि टीईटी शैक्षिक योग्यता नहीं है। इसलिए इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता। एनसीटीई को इसे अनिवार्य करने का अधिकार ही नहीं है। पूर्णपीठ के समक्ष यह बहस जारी रहेगी। अभी सरकार और केंद्र सरकार का पक्ष आना बाकी है।

हाईकोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्णपीठ कर रही है। टीईटी को लेकर लगभग तीन दर्जन याचिकाएं दायर हैं। इसमें दो प्रमुख बिंदुओं कि टीईटी अनिवार्य है नहीं और क्या बीएड डिग्रीधारकों को प्रशिक्षण की शर्त पर सहायक अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है, पर विचार के लिए मामला पूर्णपीठ को संदर्भित किया गया है। दायर याचिकाओं में कुछ में राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी गई है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राहुल अग्रवाल ने कहा कि एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारण का अधिकार नहीं है। उन्होंने कई न्यायिक फैसलों का उदाहरण भी दिया। दूसरी ओर अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। सरकार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मौजूदगी के बावजूद गैर प्रशिक्षितों की नियुक्ति कर बाद में प्रशिक्षित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया जा रहा है और प्रशिक्षित लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

बहस के बिंदुओं में यह भी सवाल है कि क्या सरकार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षित करेगी। विशिष्ट बीटीसी धारकों की याचिका में यह तर्क है कि वे पहले से प्रशिक्षित हैं और टीईटी भी उत्तीर्ण हैं। ऐसे में उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। बीटीसी प्रशिक्षितों का तर्क है कि उन्हें प्रशिक्षण ही नियुक्ति के लिए दिया गया है। जिस समय उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, उस समय टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी। ऐसे में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।

दिन भर चली सुनवाई के दौरान अदालत लोगों से खचाखच भरी रही। इनमें अभ्यर्थी थे तो अधिकारी भी। अधिवक्ताओं की भीड़ भी दिन भर रही। सुनवाई लगातार कई दिन चलने के आसार हैं। आगे चलकर अदालत में एनसीटीई, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जा सकता है। इस प्रकरण पर फैसले के बाद प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा के कानून को वास्तविक अमलीजामा पहनाया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश में 72 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा
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If TET/CTET exam has no meaning then what is the purpose of conducting this examination.
As unemployed candidates have to pay fee from heavy nose  for UPTET/CTET exam.
For only one paper a candidate (Gen Cat.) has to pay Rs. 500 per exam. And for Primary / Upper Primary they have to Rs.1000.

In some states weightage of TET/CTET exam was also given for selection of teachers and as per NCTE guidelines - Re Exam for Improvement of Score is given.

Now it will be good if every thing will clear about this TET examination as lakhs/crores(All over India) of candidate's faith is attached with this examination.

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Information From Facebook -

Vikash Ranjan
BY TODAY'S COURT VIEW NON-TET IS TOTALLY OUT.
A.p.shahi ji aur unki team ne sanyukt roop se tet ke tulna NET se karte huye kaha ki jis tarah m.phil, m.a. karne ke uprant lectr ki job karne ke liye net jaroori hai thik usi tarah sahayak adhyapak ki job ke liye tet pas hona aniwarya hai.
A.p.shahi ji ne is line ko kai bar dohraya ki NET sirf ek national eligibilty test hai jo ki essential qualification hai jo apko sirf qualified lectr ki job ke liye banati hai bad me university ya institution apko job basis criteria tay karti hai thik usi tarah TET bhi sirf ek patrata pariksha hai.
tet pass hona matra job ki gurantee nahi hai.
ye sirf ek minimum essential qualification hai jo ki sahayak adhyapk ke pad ke liye awasyak hai.
isi bases pe unhone siksha mitro ko tet pas hona anivarya bataya for appointment to sahayak adhyapak..
aj lunch ke bad pura waqt 2004,2005. etc anya batch ke sbtc ladko ko tet se choot ke liye bahas chalti rahi.
per judes panel ke rukh se nahi lagta ki unhe tet se mukti milegi.
aj koi bhi case db me transfer nahi huwa hai.
ntet wale matter pe faisla surakshit kar liya gaya hai.
last bat yahi kahunga ki a.p.shahi ji ne tet ko sirf ek patrata pariksha mana hai aur ye line base of selection pe kitna prabhaw dalegi ye to aane wala waqt batayega.
COURT WILL BE CONTINUE 2MORROW..

JUSTICE Amabwani comments that 95% Candidate Passed B.Ed while sitting at home So T.ET Exam is essential qualification for all the primary teacher and A.P.Sahi comments that in the recent survey conducted by the private agency more then 30% primary students even cannot read and write so T.E.T is must for every teacher recruitment
शिक्षक भर्ती में अदालत की कार्यवाही 0 Posted on : 16-04-2013 |UPTET शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस चल रही है| शुरुआत नॉन टेट वालो को भर्ती में शामिल करने के मामले पर बहस हुई| बड़ी बेंच के तीनो जजनॉन टेट को शिक्षक भर्ती मामले में असहमत नजर आये| नॉन टेट मामले के वकीलों की दलीलों से भी जज संतुष्ट नहीं हुए| जस्टिसइ पी शाह ने शिक्षको की गुणवत्ता के लिए टेट को जरुरी बताया| लिहाजा नॉन टेट तो लगभग शिक्षक भर्ती से बाहर होने के आसार है| अंतिम फैसला जारी होनेका इन्तजार करिये
Quality tchr chahiye isliye tet jaruri-AP Shahi ji

Tulsi Prasad Sahu
आज दि0 16-04-2013 को मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट नं0 29 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई
की कार्यवाही की गई, मा0 न्यायालय द्वारा वि0बी0टी0सी0 2004, 2007, 2008 व शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0
उत्तीर्ण करना अनिवार्य बताया गया। मा0 न्यायालय द्वारा कहा गया कि यदि शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए
प्रशिक्षुओं को टी0ई0टी0 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
जिस प्रकार एम0फिल करने के उपरान्त लेक्चरर बनने के लिए नेट क्वालीफाई होना आवश्यक है, उसी प्रकार सहायक अध्यापक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता टी0ई0टी0उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पर पदस्थित करने के लिए टी0ई0टी0 उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। नान
टी0ई0टी0 बीएड प्रशिक्षुओं को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु तीनों जजो द्वारा असहमति जताई गई। नान टी0ई0टी0 के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील से जज संतुष्ट नजर नही आये।
फिलहाल नान टी0ई0टी0 बी0एड0 प्रशिक्षुओं की भर्ती प्रक्रिया मे शामिल होने की सम्भावना बहुत कम रह
गई है। जस्टिस ए पी शाह ने शिक्षको की गुणवत्ता के लिए  टेट को जरुरी बताया| पूरे समय
सुनवाई जारी रही, उक्त सुनवाई कल दि0 17-04-2013 को भी जारी रहेगी।
पूर्णपीठ में न्यायमूर्ति सुनील अम्बानी, न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल शामिल हैं



UPTET : कक्षा एक के लायक नहीं पांचवीं के छात्र टीईटी पात्रता पर हाईकोर्ट में बहस जारी


UPTET : कक्षा एक के लायक नहीं पांचवीं के छात्र
टीईटी पात्रता पर हाईकोर्ट में बहस जारी

दो लाख 58 हजार 239 पद अभी भी हैं रिक्त

News Sabhaar : AMAR UJALA (17.4.2013)

इलाहाबाद। सूबे की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले पांचवीं के छात्र कक्षा एक का टेस्ट पास करने लायक भी नहीं हैं। सर्वे बताते हैं कि पांचवीं पास 33 फीसदी छात्र कक्षा एक के टेस्ट में फेल हो गए। यह प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का हाल बताने के लिए काफी है। सहायक अध्यापक भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर फुल बेंच में चल रही बहस मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी। बुधवार को भी इस पर बहस होगी
शिवकुमार शर्मा और प्रीतपाल सिंह आदि याचियों की ओर से बहस की गई। याचियों ने प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ द्वारा बीएड डिग्री धारकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखने के फैसले को सही बताते हुए कहा कि एनसीटीई के नोटीफिकेशन के मद्देनजर खंडपीठ का फैसला सही है। नोटीफिकेशन में स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों को बिना टीईटी के भी सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है। यदि टीईटी न्यूनतम अपरिहार्य योग्यता है तो फिर केंद्र ने बीएड अभ्यर्थियों के मामले में किस नियम में छूट दी है। याचियों का कहना था कि प्रदेश में पांच लाख 44 हजार 726 सहायक अध्यापकों के पद वर्ष 2010 में रिक्त थे। इनमें से अभी भी दो लाख 58 हजार 239 पद रिक्त हैं। हर साल 12000 के करीब अध्यापक रिटायर होते हैं। सरकार की नीतियों के चलते शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं हो पा रहा है। कहा गया कि स्नातक के साथ बीएड डिग्री रखने वालों की योग्यता अधिक होती है। उनके लिए टीईटी अनिवार्य है, जबकि सरकार शिक्षा मित्रों को बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सहायक अध्यापक बनाने की तैयारी में है। एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य जारी है। पूर्णपीठ के समक्ष बीएड अभ्यर्थियों के टीईटी की अनिवार्यता के प्रश्न पर निर्णय देने के साथ ही यह भी प्रश्न है कि क्या एनसीटीई द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम योग्यता शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ही है। याचिका पर बुधवार को भी बहस होगी



News Sabhaar : अमर उजाला (17.4.2013)
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एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारण का अधिकार नहीं

टीईटी मामले की सुनवाई में अधिवक्ताओं ने दिए तर्क

उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ कर रही है सुनवाई



जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ में मंगलवार को टीईटी प्रकरण को लेकर शुरू हुई बहस में इसकी अनिवार्यता को लेकर सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि टीईटी शैक्षिक योग्यता नहीं है। इसलिए इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता। एनसीटीई को इसे अनिवार्य करने का अधिकार ही नहीं है। पूर्णपीठ के समक्ष यह बहस जारी रहेगी। अभी सरकार और केंद्र सरकार का पक्ष आना बाकी है।

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्णपीठ कर रही है। टीईटी को लेकर लगभग तीन दर्जन याचिकाएं दायर हैं। इसमें दो प्रमुख बिंदुओं कि टीईटी अनिवार्य है नहीं और क्या बीएड डिग्रीधारकों को प्रशिक्षण की शर्त पर सहायक अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है, पर विचार के लिए मामला पूर्णपीठ को संदर्भित किया गया है। दायर याचिकाओं में कुछ में राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकील राहुल अग्रवाल ने कहा कि एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारण का अधिकार नहीं है। उन्होंने कई न्यायिक फैसलों का उदाहरण भी दिया। वकील अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। सरकार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मौजूदगी के बावजूद गैर प्रशिक्षितों की नियुक्ति कर बाद में प्रशिक्षित करना चाहती है।

News Sabhaar : Jagran (17.4.13)
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शिक्षक भर्ती में अदालत की कार्यवाही- 17 को सुनवाई जारी
शिक्षक भारती मामले की सुनवाई के शुरुआत में नॉन टेट वालो को भर्ती में शामिल करने के मामले पर बहस हुई| शिक्षको की गुणवत्ता के लिए टेट को जरुरी बताया| चर्चा हुई कि एक सर्वे के मुताबिक 30 फ़ीसदी से ज्यादा सरकारी स्कूलों के प्राइमरी छात्र ठीक से पढ़ना और लिखना तक नहीं जानते| इतना ही नहीं बी एड पास 95 फ़ीसदी कैंडिडेट अभी भी घर बैठे है| इसीलिए शिक्षक बनने के लिए टेट पास होना जरुरी है| लिहाजा नॉन टेट तो लगभग शिक्षक भर्ती से बाहर होने के आसार है| हालाँकि अंतिम फैसला जारी होने का इन्तजार करना होगा|

उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ में मंगलवार को टीईटी प्रकरण को लेकर शुरू हुई बहस में इसकी अनिवार्यता को लेकर सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि टीईटी शैक्षिक योग्यता नहीं है। इसलिए इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता। एनसीटीई को इसे अनिवार्य करने का अधिकार ही नहीं है। पूर्णपीठ के समक्ष यह बहस जारी रहेगी। अभी सरकार और केंद्र सरकार का पक्ष आना बाकी है।

हाईकोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्णपीठ कर रही है। टीईटी को लेकर लगभग तीन दर्जन याचिकाएं दायर हैं। इसमें दो प्रमुख बिंदुओं कि टीईटी अनिवार्य है नहीं और क्या बीएड डिग्रीधारकों को प्रशिक्षण की शर्त पर सहायक अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है, पर विचार के लिए मामला पूर्णपीठ को संदर्भित किया गया है। दायर याचिकाओं में कुछ में राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी गई है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राहुल अग्रवाल ने कहा कि एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारण का अधिकार नहीं है। उन्होंने कई न्यायिक फैसलों का उदाहरण भी दिया। दूसरी ओर अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। सरकार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मौजूदगी के बावजूद गैर प्रशिक्षितों की नियुक्ति कर बाद में प्रशिक्षित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया जा रहा है और प्रशिक्षित लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

बहस के बिंदुओं में यह भी सवाल है कि क्या सरकार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षित करेगी। विशिष्ट बीटीसी धारकों की याचिका में यह तर्क है कि वे पहले से प्रशिक्षित हैं और टीईटी भी उत्तीर्ण हैं। ऐसे में उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। बीटीसी प्रशिक्षितों का तर्क है कि उन्हें प्रशिक्षण ही नियुक्ति के लिए दिया गया है। जिस समय उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, उस समय टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी। ऐसे में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।

दिन भर चली सुनवाई के दौरान अदालत लोगों से खचाखच भरी रही। इनमें अभ्यर्थी थे तो अधिकारी भी। अधिवक्ताओं की भीड़ भी दिन भर रही। सुनवाई लगातार कई दिन चलने के आसार हैं। आगे चलकर अदालत में एनसीटीई, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जा सकता है। इस प्रकरण पर फैसले के बाद प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा के कानून को वास्तविक अमलीजामा पहनाया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश में 72 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा
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If TET/CTET exam has no meaning then what is the purpose of conducting.
As unemployed candidates have to pay fee from heavy nose  for UPTET/CTET exam.
For only one paper a candidate (Gen Cat.) has to pay Rs. 500 per exam. And for Primary / Upper Primary they have to Rs.1000.

In some states weightage of TET/CTET exam was also given for selection of teachers and as per NCTE guidelines - Re Exam for Improvement of Score is given.

Now it will be good if every thing will clear about this TET examination as lakhs/crores(All over India) of candidate's faith is attached with this examination.

Sunday, April 14, 2013

UPTET : फैसले पर टिकी टीईटी अभ्यर्थियों की निगाहें


UPTET : फैसले पर टिकी टीईटी अभ्यर्थियों की निगाहें

मधुबन (मऊ) : पिछले लगभग दो साल से शिक्षक भर्ती की राह देख रहे टीईटी पास अभ्यर्थियों की अब सारी उम्मीद आगामी 16 अपै्रल को आने वाले फैसले पर टिकी है। उस दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन जजों की विशेष खंडपीठ द्वारा तीन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण फैसला लेना है। पहला यह कि क्या चयन का आधार केवल टीईटी मेरिट हो यानी टीईटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक के मेरिट को ही चयन का आधार मान लिया जाय। दूसरा टीईटी में प्राप्त अंकों को भी हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को जोड़ दिया जाए और एक नई मेरिट सूची बने या टीईटी पास को केवल योग्यता मानकर अन्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेरिट पर चयन हो। निर्णय चाहे जो भी हो अभ्यर्थियों को इसका बेसब्री से इंतजार है क्योंकि पिछले दो सालों से इंतजार करते-करते थक चुके हैं। शनिवार को बातचीत के दौरान गजियापुर निवासी मनोज कुमार यादव, बिग्रहपुर निवासी रमेश सिंह, संतोष शर्मा, ममता शर्मा, दुबारी निवासी पिंटू गुप्ता, जितेंद्र कुमार, मनोज उपाध्याय आदि का कहना है कि शिक्षक भर्ती का सपना देखते-देखते आंखें पथरा चुकी हैं। कर्ज का बोझ जो सिर पर है वह अलग से परेशान किए है, इसलिए जो भी फैसला हो वह अंतिम हो ताकि चिंताओं के बोझ से मुक्ति मिल सके। इनमें से अधिकतर को यह उम्मीद है कि इस बार का फैसला शायद भर्ती की राह में पड़े सभी रोड़े को हटा दें





News Source : Jagran (13.4.2013)

UPTET : बीएड गुणांक मामले में जवाब-तलब


UPTET : बीएड गुणांक मामले में जवाब-तलब


   
इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में बीएड के गुणांक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। 11 अप्रैल को अरविंद कुमार शुक्ला और तीन अन्य की स्पेशल अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने माना कि बीएड में पूर्णाक अलग-अलग होने पर मेरिट पर असर पड़ सकता है। गुणांक अलग-अलग होने की दशा में तमाम अभ्यर्थियों का अहित हो सकता है। अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए तय की गई अर्हता में बीएड के अंकों को अधिभार दिया गया था। वहीं अलग-अलग संस्थानों द्वारा बीएड के प्रायोगिक परीक्षा के पूर्णांक में अंतर होने से बीएड में मिलने वाले अधिभार में भी अंतर आ रहा है। याचियों ने बताया कि बीएड प्रायोगिक परीक्षा कुछ संस्थानों में दो सौ अंक की तो कुछ जगह चार सौ अंक की होती है



News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Sat, 13 Apr 2013 10:58 PM (IST))
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What happens in court , See Case Details -

अलग अलग यूनिवर्सिटी के मार्क्स की तुलना /मेरिट बनाना सही है या नहीं 

अदालत ने कहा की सरकार का कोई भी  पालिसी डिसीजन अगर अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन करता है 
तो अदालत उसका परीक्षण  कर सकती है 
अनुच्छेद 14 नागरिकों के समानता के नियम को प्रतिपादित करता है 
अदालत ने सरकार को काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए २ हफ्ते का समय दिया है 

अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2013 को निर्धारित की गयी है ,

देखिये अदालत की कार्यवाही -




HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33
Case :- SPECIAL APPEAL No. - 548 of 2013
Petitioner :- Arvind Kumar Shukla And 3 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Petitioner Counsel :- Anil Tiwari
Respondent Counsel :- C.S.C.,Harendra Yadav

Hon'ble Sushil Harkauli,J.
Hon'ble Manoj Misra,J.
It has been argued from the side of the petitioner-appellant that although the examination has taken place but the result has not yet been declared because of the stay order continuing in some other case.
The Rule has been amended by the State.� Its authority is under challenge on the ground that the method of computation of quality point marks in respect of B.Ed. degree is illegal.� This method of computation, which is provided in the amended Rule namely Adding of the Marks obtained in Theory and Practical and thereafter calculating the percentage leads to discrimination between candidates who have passed their B.Ed. examination from different Universities, which allot different marks for theory and practical.
Therefore, Counter affidavit will examine this aspect as to whether the suggested method namely calculation of percentage of marks separately in theory and practical for B.Ed. adding� the two and dividing them by 2 would remove the discrimination alleged.
We are passing this order after going through� the decision of learned Single Judge of this Court dated 21.01.2008 passed in a Bunch of writ petitions headed by the writ petition no. 54049 of 2007 which was set aside in a Bunch of Special� Appeals headed by Special Appeal No. 166 of 2008 decided on 03.04.2008 in as much as apparently the appellate judgment did not consider the case of discrimination� with regard the candidates passing B.Ed. from different Universities, which have different marks for theory and practical.� Moreover, because in that case the Special Appellate Bench refused to interfere on the ground that it was a policy decision.� Whereas, prima facie, even� a� policy decision, which results in discrimination and thus, violates the fundamental right guaranteed under Articles 14 and 16 could be� examined by the writ Court and lastly the decision of the Special Appeal was� also based on consideration of the situation.� Here� the result has not been declared because of the interim order passed in another case, which gives ample time to the writ Court to take corrective measures so far as the discrimination alleged is concerned. 
Counter affidavit will be filed within two weeks. 
List in the week commencing 29.04.2013. 

���� (Manoj Misra,J.) (Sushil Harkauli,J.)
Order Date :- 11.4.2013/-MAA/-


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2496206
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फ़िलहाल समस्त भारत में शिक्षक भर्ती के लिए अकादमिक अंको का भी वेटेज दिया जा रहा है , जैसे कि - गुजरात ,बिहार , एस एस ए चंडीगढ़ , एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश , तमिलनाडु  इत्यादि


Saturday, April 13, 2013

UPTET : UP Government Going To Start Bumper Recruitment of Teachers in Advance


UPTET : UP Government Going To Start Bumper Recruitment of Teachers in Advance

As from a long time vacancies are not filled in UP and advertisement of 72825 teacher recruitment failed to fill post of teachers till date.

Considering enormous time in recruitment happenings , UP Govt going fill teachers posts in ADVANCE.

At this time UP is one of the biggest state where approx 3 lakh teachers posts are vacant and every year thousand of teachers are going to retire.

UPTET exam not happened in year 2012 and now UP government is going to conduct UPTET 2013 very soon, may be in the month of June 2013 this exam may happen and at the end of June 2013 result may arrive, so that teachers vacancies can be fill in the month of July/August 2013.

Speculations are that new government may announce BUMPER vancancies and can be BIGGER than 72825 posts of Mayavati Government.

ONLINE APPLICATION FOR UPTET 2013 may be advertise at the end of this month.

See a related news published in Hindustane Epaper (13.04.2013) -




News Source : paper.hindustantimes.com / Hindustan Epaper (13.4.2013)

आपका क्या कहना है क्या सपा सरकार , मायावती सरकार की 72825 से भी बड़ी नियुक्ति की घोषणा  कर सकती है ?

Friday, April 12, 2013

UPTET : ट्रेनी टीचरों की भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की याचिका खारिज


UPTET : ट्रेनी टीचरों की भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की याचिका खारिज

 इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने प्रदेश में ट्रेनी टीचरों की भर्ती
प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित किये जाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खण्डपीठ ने नीरज राय की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे में पद खाली रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मसला है, जिसके लिए कोर्ट समादेश जारी नहीं कर सकती
http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-10270514.html


Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 17743 of 2013

Petitioner :- Smt. Neeraj Rai
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- P.N. Rai
Respondent Counsel :- C.S.C.,B.P. Singh

Hon'ble Shiva Kirti Singh,Chief Justice
Hon'ble Dilip Gupta,J.
Heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the State.
Petitioner has prayed for issuance of mandamus directing the respondents to reserve 50% of the entire vacancy of Trainee Teachers Recruitment-2012 in favour of female candidates.
Whether reservation should be provided in a particular service or not and to what extent and in whose favour, is a matter of policy and law making. This Court cannot issue such mandamus only because the
petitioner has preferred a writ petition by way of Public Interest Litigation.
The writ petition is, therefore, dismissed.
Order Date :- 3.4.2013




UPTET 2013 : टीईटी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन


UPTET 2013 : टीईटी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एकसे आठ तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिएऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। टीईटी के आयोजन को लेकर शुक्रवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ।
टीईटी का आयोजन जून में कराने की कवायद चल रही है। शासन की इच्छा है कि टीईटी का आयोजन जूनके दूसरे हफ्ते में कराकर उसका परीक्षा परिणाम भी जून के अंत तक घोषित कर दिया जाए। 13 नवंबर2011 को जब प्रदेश में पहली बार टीईटी आयोजित हुई थी, उसमेंऑनलाइन आवेदन नहीं आमंत्रित किये गए थे। बाद में बीटीसी 2012 में चयन और शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए थे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की पारदर्शिता को देखते हुए इसे टीईटी में भी लागू करने का फैसला किया गया है। टीईटी में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा



News Source / Sabhaar : Jagran Epaper (12.4.2013)
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It looks pressure of HC works, UP Govt going to Conduct UPTET 2013 exam.
Application will be invited online.
Exam may be conducted in the 2nd week of June and result may be possible by the end of June 2013.

After that high chances are recruitment of Upper Primary teachers in UP. Approx 40 thosand vacancies are vacant in UP and recently govt. amened to recruit Science teachers on Direct Recruitment basis.

UPTET /Allahabad Highcourt/ Selection of Teachers in UP : Different University Marks Can Be used to Make Common Merit OR Not


UPTET  /Allahabad Highcourt/ Selection of Teachers in UP : Different University Marks Can Be used to Make Common Merit OR Not

अलग अलग यूनिवर्सिटी के मार्क्स की तुलना /मेरिट बनाना सही है या नहीं 

अदालत ने कहा की सरकार का कोई भी  पालिसी डिसीजन अगर अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन करता है 
तो अदालत उसका परीक्षण  कर सकती है 
अनुच्छेद 14 नागरिकों के समानता के नियम को प्रतिपादित करता है 
अदालत ने सरकार को काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए २ हफ्ते का समय दिया है 

अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2013 को निर्धारित की गयी है ,

देखिये अदालत की कार्यवाही -



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 33 
Case :- SPECIAL APPEAL No. - 548 of 2013 
Petitioner :- Arvind Kumar Shukla And 3 Ors. 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors. 
Petitioner Counsel :- Anil Tiwari 
Respondent Counsel :- C.S.C.,Harendra Yadav 

Hon'ble Sushil Harkauli,J. 
Hon'ble Manoj Misra,J. 
It has been argued from the side of the petitioner-appellant that although the examination has taken place but the result has not yet been declared because of the stay order continuing in some other case
The Rule has been amended by the State.� Its authority is under challenge on the ground that the method of computation of quality point marks in respect of B.Ed. degree is illegal.� This method of computation, which is provided in the amended Rule namely Adding of the Marks obtained in Theory and Practical and thereafter calculating the percentage leads to discrimination between candidates who have passed their B.Ed. examination from different Universities, which allot different marks for theory and practical. 
Therefore, Counter affidavit will examine this aspect as to whether the suggested method namely calculation of percentage of marks separately in theory and practical for B.Ed. adding� the two and dividing them by 2 would remove the discrimination alleged. 
We are passing this order after going through� the decision of learned Single Judge of this Court dated 21.01.2008 passed in a Bunch of writ petitions headed by the writ petition no. 54049 of 2007 which was set aside in a Bunch of Special� Appeals headed by Special Appeal No. 166 of 2008 decided on 03.04.2008 in as much as apparently the appellate judgment did not consider the case of discrimination� with regard the candidates passing B.Ed. from different Universities, which have different marks for theory and practical.� Moreover, because in that case the Special Appellate Bench refused to interfere on the ground that it was a policy decision.� Whereas, prima facie, even� a� policy decision, which results in discrimination and thus, violates the fundamental right guaranteed under Articles 14 and 16 could be� examined by the writ Court and lastly the decision of the Special Appeal was� also based on consideration of the situation.� Here� the result has not been declared because of the interim order passed in another case, which gives ample time to the writ Court to take corrective measures so far as the discrimination alleged is concerned. 
Counter affidavit will be filed within two weeks. 
List in the week commencing 29.04.2013. 

���� (Manoj Misra,J.) (Sushil Harkauli,J.) 
Order Date :- 11.4.2013/-MAA/- 


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फ़िलहाल समस्त भारत में शिक्षक भर्ती के लिए अकादमिक अंको का भी वेटेज दिया जा रहा है , जैसे कि - गुजरात ,बिहार , एस एस ए चंडीगढ़ , एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश , तमिलनाडु  इत्यादि 


Thursday, April 11, 2013

UPTET 2013 : टीईटी परीक्षा न कराने पर सरकार से जवाब तलब


UPTET 2013 : टीईटी परीक्षा न कराने पर सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद 11 अप्रैल (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनसीटीई के दिशा निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्षा टीईटी परीक्षा नहीं कराने के खिलाफ जनहित याचिका पर राज्य सरकार से इस मामले में दो सप्ताह में जवाब मांगा है।


LT Grade / Allahabad Highcourt New Date: M.A type PG Degree Quality Point Will be Used to Select Science Teacher in UP OR Not


LT Grade / Allahabad Highcourt New Date: M.A type PG Degree Quality Point Will be Used to Select Science Teacher in UP OR Not

Next Hearing Date : 17th April 2013

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Case Status - Allahabad

Pending
Writ - A : 6333 of 2013 [Banda]
Petitioner: RAVINDRA BABU SHRIWAS AND ORS.
Respondent: STATE OF U.P.THRU SECY & ORS.
Counsel (Pet.): RADHA KANT OJHA
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing: 01/02/2013
Last Listed on: 10/04/2013 in Court No. 30
Next Listing Date (Likely): 17/04/2013

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).


Wednesday, April 10, 2013

UPTET 2013 : UP Cabinet nod to amend UP Basic Edu Service Rules


UPTET 2013 : UP Cabinet nod to amend UP Basic Edu Service Rules

Uttar Pradesh cabinet|UP Basic Education (Teachers') Service Rules -|Teacher Eligibility Test|Central Board of Secondary Education

Lucknow: The Uttar Pradesh Cabinet on Monday gave its nod to amend the UP Basic Education (Teachers') Service Rules - 1981. Under the changes made, a provision of separate question paper is to be made under the Teacher Eligibility Test (TET) conducted by the state government.

The new question paper will test the language skills of the candidates, who desire to teach in primary schools. To achieve this, questions based on comprehension passages and teaching methods for kids will be included in the paper apart from those on essay writing and those testing the grammatical skills of the candidates. The qualified candidates will be appointed as assistant teacher (language) in primary schools.

It was also said that those who had qualified UPTET (held in 2011) and Central TET (CTET) conducted by Central Board of Secondary Education in the past years need not to appear in the test. The said changes will be applicable in the TET - 2013


Source : Times of India Epaper (9.4.2013)/TNN Apr 9, 2013, 02.03AM IST
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About TET - TET is a benchmark to judge Quality of Teachers to effectively implement RTE.
NCTE specified a different guideline - Where candidates can improve their TET score by reappearing in exam.
As per RTE act NCTE is acadmic authority to prescribe qualification for TET. However states have also some power of relaxation etc. And expert know better about this.
If visitors want to express their views then they can do this through comment.

Tuesday, April 9, 2013

UP NEWS : पापा...मैं जीवन में कुछ हासिल न कर सकी


UP NEWS : पापा...मैं जीवन में कुछ हासिल न कर सकी
नौकरी न मिलने से आहत दरोगा की बेटी ने खुदकुशी की
•पिता की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली
रेखा के कमरे से बरामद सुसाइड नोट व पिता का सर्विस रिवॉल्वर

27 साल की रेखा ने एमएड व बीएड किया था और नौकरी की तलाश कर रही थी। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी न मिलने से वह अवसाद में थी। इसी निराशा ने उसकी जान ले ली

लखनऊ। ‘मैंने बहुत सोच-समझकर ये फैसला किया है। पापा मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं। पापा आपने मुझे बहुत प्यार किया। मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया। मैं आपके लिए कुछ न कर सकी। मेरी वजह से आप और मम्मा बहुत परेशान हुए हैं। मुझे माफ कर देना।’ फिर उसने अपना हस्ताक्षर किया है। उसके बाद उसने लिखा है कि ‘मैंने सोच-समझकर यह कदम उठाया है। इसके लिए मेरे परिवार को परेशान न किया जाए।’
यह लिखकर रेखा ने कनपटी से रिवॉल्वर सटा कर खुद को गोली मार ली। 27 साल की रेखा ने एमएड व बीएड किया था और नौकरी की तलाश कर रही थी। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी न मिलने से वह अवसाद में थी। इसी निराशा ने उसकी जान ले ली।
मूल रूप से मैनपुरी निवासी शिवराज सिंह यादव तालकटोरा थाने में दरोगा हैं। वे अपनी पत्नी सरोज यादव, बेटी, बेटे सत्येंद्र उर्फ बालाजी व संजय के साथ कृष्णानगर की न्यू इंद्रलोक कॉलोनी में रहते हैं। पत्नी सरोज लंबे समय से बीमार चल रही हैं। सत्येंद्र स्नातक पास करने के बाद पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह शिवराज सिंह ड्यूटी गए, मगर पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर साढे़ ग्यारह बजे लौट आए। वे अपनी सर्विस रिवॉल्वर अलमारी पर रखकर पत्नी का हालचाल लेने लगे। तभी रेखा ने चुपचाप रिवॉल्वर उठाया और ऊपर के कमरे में चली गई

News Source : Amar Ujala (9.4.2013)


Monday, April 8, 2013

UPTET : बिना TET यूपी में भर्ती होंगे 4280 उर्दू शिक्षक


UPTET : बिना TET यूपी में भर्ती होंगे 4280 उर्दू शिक्षक

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में मोआल्लिम-ए-उर्दू और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वालों को उर्दू भाषा शिक्षक के पद पर रखने का रास्ता साफ हो गया है। 

इन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तर्ज पर अलग से परीक्षा देनी होगी। इसमें उन्हें निबंध लेखन के अलावा व्याकरण से संबंधित प्रश्न, काम्प्रीहेन्सन तथा बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी टीचिंग मेथड्स की परीक्षा देनी होगी। 

परीक्षार्थियों को 60 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसे लिए अगस्त 1997 से पूर्व वाले ही पात्र होंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसका लाभ 4280 लोगों को मिलेगा

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के शिक्षक रखने की व्यवस्था है। राज्य सरकार पूर्व में मोआल्लिम-ए-उर्दू और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वालों को उर्दू शिक्षक के पद पर रखती थी, लेकिन अगस्त 1997 के बाद इस पर रोक लगा दी गई। 

राज्य सरकार अब इन्हें पुन: रखना चाहती है, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद टीईटी की अनिवार्यता इसमें बाधा बन रही थी। मोआल्लिम-ए-उर्दू और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वाले टीईटी देना नहीं चाहते हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग ने बीच का रास्ता निकाला है।

इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के नियम 17(1) को संशोधित कर दिया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद द्वारा आयोजित कराई जाने वाली टीईटी में भाषा का एक अलग प्रश्न पत्र रखा जाएगा। इसमें भाषा में प्रवीणता पर विशेष जोर होगा। 

परीक्षा में निबंध लेखन के अलावा व्याकरण के संबंधित प्रश्न, काम्प्रीहेन्सन एवं बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी टीचिंग मेथड्स के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 अंकों की परीक्षा में 60 फीसदी अंक पाने वाले को नियमानुसार सहायक अध्यापक भाषा के पद पर रखा जाएगा। 

नवंबर 2011 में आयोजित टीईटी पास करने वालों को परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी

गौरतलब है कि 4 दिसंबर 2012 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मोआल्लिम-ए-उर्दू और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वालों पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था। मुख्यमंत्री के सुझाव पर बेसिक शिक्षा विभाग ने अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था।


News Source : Amar Ujala (08.04.2013)

UPTET : बिना TET यूपी में भर्ती होंगे 4280 उर्दू शिक्षक


UPTET : बिना TET यूपी में भर्ती होंगे 4280 उर्दू शिक्षक

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में मोआल्लिम-ए-उर्दू और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वालों को उर्दू भाषा शिक्षक के पद पर रखने का रास्ता साफ हो गया है। 

इन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तर्ज पर अलग से परीक्षा देनी होगी। इसमें उन्हें निबंध लेखन के अलावा व्याकरण से संबंधित प्रश्न, काम्प्रीहेन्सन तथा बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी टीचिंग मेथड्स की परीक्षा देनी होगी। 

परीक्षार्थियों को 60 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसे लिए अगस्त 1997 से पूर्व वाले ही पात्र होंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसका लाभ 4280 लोगों को मिलेगा

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के शिक्षक रखने की व्यवस्था है। राज्य सरकार पूर्व में मोआल्लिम-ए-उर्दू और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वालों को उर्दू शिक्षक के पद पर रखती थी, लेकिन अगस्त 1997 के बाद इस पर रोक लगा दी गई। 

राज्य सरकार अब इन्हें पुन: रखना चाहती है, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद टीईटी की अनिवार्यता इसमें बाधा बन रही थी। मोआल्लिम-ए-उर्दू और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वाले टीईटी देना नहीं चाहते हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग ने बीच का रास्ता निकाला है।

इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के नियम 17(1) को संशोधित कर दिया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद द्वारा आयोजित कराई जाने वाली टीईटी में भाषा का एक अलग प्रश्न पत्र रखा जाएगा। इसमें भाषा में प्रवीणता पर विशेष जोर होगा। 

परीक्षा में निबंध लेखन के अलावा व्याकरण के संबंधित प्रश्न, काम्प्रीहेन्सन एवं बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी टीचिंग मेथड्स के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 अंकों की परीक्षा में 60 फीसदी अंक पाने वाले को नियमानुसार सहायक अध्यापक भाषा के पद पर रखा जाएगा। 

नवंबर 2011 में आयोजित टीईटी पास करने वालों को परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी

गौरतलब है कि 4 दिसंबर 2012 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मोआल्लिम-ए-उर्दू और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वालों पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था। मुख्यमंत्री के सुझाव पर बेसिक शिक्षा विभाग ने अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था।


News Source : Amar Ujala (08.04.2013)

Sunday, April 7, 2013

UPTET/RTE/NCTE : TET Vs Non-TET Matter


UPTET/RTE/NCTE : TET Vs Non-TET Matter

क्या है टी ई टी वर्सस नॉन टी ई टी विवाद 

एन सी टी ई ने अपने नोटिफिकेशन में दो पैरा ग्राफ मैं अलग अलग बात कही है -

प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं - टेट को अनिवार्य बताया गया है (क्लाज़ -1)
वहीँ दूसरी तरफ क्लाज -3 मैं  भर्ती की ट्रेनिंग मैं  लिखा है -
प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वे बी .एस सी /बी .ए 50% + बी .एड भी पात्र हैं जो कि 1 जनवरी 2012 तक  नियुक्ति के बाद 6 महीने का विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लें 
दोनों ही क्लाज एक दुसरे के विरोधाभासी हैं 





प्रश्न जो उठे हैं - 
1.क्या क्लाज़ -3 पूर्ण रूप से अलग है क्लाज़ -1 से 
2. योग्य शिक्षकों की कमी होने अगर पर राज्य सरकार टेट से छूट दे तो क्या क्लाज -3 उस परिस्थति के लिए है 


सर्व शिक्षा अभियान के तहत सारे हिंदुस्तान में टीईटी परिक्षयायें हो रही हैं और एन सी टी ई की गाइड लाइन का विवाद सुलझना बेहद जरूरी है 



Saturday, April 6, 2013

Teacher Eligibility Test (TET) and RTI


Teacher Eligibility Test (TET) and RTI

An Applicant/ Candidate Asks about TET and related clarifications, and when he has not received satisfactory response then he reaches to CIC to file appeal.
CIC directed to provide information to applicant.

See -



 CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Club Building (Near Post Office)
Old JNU Campus, New Delhi-110067
Tel: +91-11-26105682
File No.CIC/DS/A/2011/001619/RM
Appellant: Mr. Kamal Kumar, Udham Singh 
Nagar, Uttarakhand
Public Authority: National Council for Teacher 
Education, New Delhi
Date of Hearing: 27.7.2012
Date of decision: 27.7.2012
Heard today, dated 27.7.2012.
Appellant is present through video conferencing.
Public Authority represented by Ms Mamta Kukreti, PIO, NCTE, Delhi.      
The appellant was heard and records perused.
FACTSVide RTI  dated 27.12.10,  the appellant  had sought  certain information 
from  NCTE,  Delhi  regarding  qualifications  required  for  appointment  as
teachers.
2. PIO vide letter dated 14.2.11, responded to the queries. 
3. An appeal was filed on 14.2.11. 
4. AA vide order dated 22.2.11, held that information in respect of points i &
ii has already been furnished and disposed of the appeal.
5. Not satisfied with the response, he filed the present appeal.
6. The  appellant  submitted  that  he  is  not  satisfied  with  the  responses
provided  by  the PIO NCTE vide their  letter  dated 14.2.11.  The appellant
further  submitted that  he had sought  specific clarifications in his RTI  which
have  not  been  responded  to.  It  is  seen  that  the  queries  sought  by  the
appellant are in the nature of interpretation/clarification/seeking opinion of the
NCTE relating to appointment of Primary Teachers. Even though the PIO has
responded  to  these  queries,  strictly  speaking,  they  do  not  constitute
‘information’ as per the provisions of the RTI  Act.  This was explained to the
appellant.
7. PIO submitted that apart from responding to the RTI, they have already
provided to him copies of gazette notification dated 25.8.10 and amendment
dated 2.8.11 along with a copy of guidelines for conducting teacher eligibility
test dated 11.2.11. 
DECISION