शिक्षामित्रों के समायोजन के खिलाफ याचिका पर किया जवाब तलब
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पूर्व में दाखिल याचिका के साथ 21 जुलाई को होगी सुनवाई Shiksha Mitra, Shiksha Mitra News Samayojan, Shiksha Mitra Counslling Primary Teacher Samayojan News
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के करीब पौने दो लाख का निशिक्षामित्रोें का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार सहित सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। इस मामले को पूर्व से दाखिल याचिका के साथ संबद्ध करने र्देश दिया है। याचिकाओं पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। आनंद कुमार यादव और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में प्रदेश सरकार द्वारा 19 जून 2014 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है। इस शासनादेश में कहा गया है कि करीब 54 हजार शिक्षामित्रों के बैच का बीटीसी प्रशिक्षण पूरा हो चुका है इसलिए उनको सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। याचिका में कहा गया है कि एनसीटीई और मानव संसाधन मंत्रालय का आदेश है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य योग्यता है। हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने भी अपने निर्णय में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य योग्यता माना है। जबकि राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट दे दी है। उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। शिक्षामित्रों के चयन में अनिवार्य योग्यता का पालन नहीं किया जा रहा है।
News Sabhaar : Amar Ujala (10.07.2014)
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