Tuesday, March 19, 2013

UPTET : TET vs NON TET Case in Allahabad HC, TET is mandatory OR not to become teacher


UPTET : TET vs NON TET Case in Allahabad HC, TET is mandatory OR not to become teacher


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 13155 of 2013 

Petitioner :- Nathuni Singh 
Respondent :- Dist.Basic Education Officer And Others 
Petitioner Counsel :- Indra Raj Singh 
Respondent Counsel :- C.S.C.,Shyam Krishna Gupta 

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J. 
Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel. 
The petitioner was not appointed in spite of being selected and, therefore, he approached this Court by filing writ petition No. 33712 of 1997. The said writ petition was allowed on 2nd January, 2012. A copy of the judgment has been brought on record as Annexure-4 to this writ petition. After a direction was issued keeping in view the educational qualification of the petitioner, the authority has now proceeded to pass the impugned order. 
Sri Indra Raj Singh contends that the qualifications possessed by the petitioner are valid and in as much as as and when the certificate of Buniyadi Praman Patra was with the petitioner, the same has also been found to be valid by a Division Bench judgment in Special Appeal No. 1426 of 2010 decided on 7.9.2010. To that extent there cannot be any dispute that the petitioner's case would be covered by the Division Bench. 
However, the impugned order further records that as on date if the petitioner is to be appointed, he cannot be treated to be eligible as he has not passed the Teacher Eligibility Test.� 
Sri Indra Raj Singh contends that this Teacher Eligibility Test qualification cannot be applied retrospectively to the candidature of the petitioner whose rights had been ripened in 1997
This argument cannot be accepted inasmuch as the appointment is yet to be made and as on date the petitioner has to possess the Teacher Eligibility Test certificate. 
In the circumstances, the writ petition is rejected being devoid of merit. 
Order Date :- 8.3.2013 
Manish


UPTET/ Allahabad Highcourt : Non TET vs TET case, Is TET mandatory to become teacher OR not ?


UPTET/ Allahabad Highcourt : Non TET vs TET case, Is TET mandatory to become teacher OR not ?


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 13731 of 2013 

Petitioner :- Prabha Sonkar 
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors. 
Petitioner Counsel :- Sanjay Singh 
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K.Yadav 

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J. 
The petitioner has relied on the Division Bench judgment dated 16.1.2013 in Special Appeal No.2366 of 2011. 
Another writ petition had been filed by an aggrieved teacher whose services had been terminated as he had not passed the Teacher Eligibility TestThe petition was entertained and the Division Bench judgment of the Special Appeal referred to herein above has been requested to be referred to a Larger Bench for which the papers have already been sent before Hon'ble the Chief Justice vide order dated 8.2.2013 passed in� Writ Petition No.12908 of 2013
In the present case the petitioner is a candidate of the same category who has not been offered appointment. 
Learned counsel for the petitioner has invited the attention of the Court to the order passed in Writ Petition No.5417 of 2013 in which an order dated� 1..2.2013 calling upon the respondent State to show cause as to what further exercise has been taken to comply with the division bench judgment. �It is contended that a contempt petition has also been filed calling for compliance of the directions given by the division bench. This dispute has been noticed by a division bench as well and the reference has been placed before the Hon'ble the Chief Justice for orders today. 
In view of the aforesaid facts and circumstances the mandamus prayed for by the petitioner cannot be granted at this stage. 
List this petition after any decision in the aforesaid matters. 
Order Date :- 12.3.2013 
mna 



UPTET : TET is Compulsory OR not to Become Teacher in UP


UPTET : TET is Compulsory OR not to Become Teacher in UP


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 13805 of 2013 

Petitioner :- Smt.Mamta Nigam And Ors. 
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors. 
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare 
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.K.Rai,O.P.Lohia 

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J. 
Heard Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel for the petitioners. 
The petitioners are teachers of a Girls Junior High School which is aided but privately managed. 
All the petitioners claim to have been appointed in the institution as Assistant Teachers on 16th of August, 2011. 
The dispute with regard to their payment of salary was directed to be considered and now the impugned order has been passed in which an additional ground has been given for not accepting the claim of the petitioners as they do not possess the qualification of having passed the Teacher Eligibility Test. 
The impugned order at the same time does not annul the appointments but also does not extend the benefit of payment of salary to the petitioners. 
Sri Khare submits that so far as the petitioners are concerned they have been appointed prior to the amendment in the rules of appointment introducing the qualification of the Teacher Eligibility Test and as such the petitioners cannot be compelled to possess the said qualification for the purpose of their continuance. He submits that the State Government itself was not sure of the date of the enforcement of the Notification dated 23.8.2010 issued by the National Council for Teacher Education, the Academic Authority that has enforced the said Notification under the Right to Compulsory Education Act, 2009. He therefore submits that all such appointments after 23.8.2010 and before the amendment of the rules should be treated to be valid
The question is as to whether any candidate could have been appointed without having passed the Teacher Eligibility Test after the Notification dated 23.8.2010
Sri Khare has relied on the division bench judgment in the case of Prabhakar Singh & others Vs. State of U.P. & others reported in 2013 (1) ADJ Pg. 651
The said judgment raising the same legal issue had been cited before this court and keeping in view the reservations about the correctness of the said judgment a request has been made to Hon'ble the Chief Justice for constituting a larger bench vide order dated 8.3.2013 in writ petition no. 12908 of 2013 Shiv Kumar Sharma Vs. State of U.P
In the aforesaid circumstances, it would be appropriate that this matter is heard after the reference is answered as indicated above. 
In the meantime, it is open to the respondents to file a counter affidavit within one month. 
Order Date :- 12.3.2013 
Sahu 



BTC / VBTC / UPTET / Primary Teacher News : कार्रवाई से फर्जी शिक्षकों में हड़कंप


BTC / VBTC / UPTET / Primary Teacher News : कार्रवाई से फर्जी शिक्षकों में हड़कंप

आजमगढ़ : जनपद में फर्जी शिक्षकों के प्रति नवागत मुख्य विकास अधिकारी की भृकुटी तन गई है। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वालों की शामत-सी आ गई। शिक्षा विभाग के साथ ही डायट में भी हड़कंप की स्थित है। अब तक की जांच में यह साफ संकेत मिला है कि फर्जी अभिलेख के जरिए नौकरी कर रहे कुछ और लोग जिले में बचे हैं। इस खेल में कहीं न कहीं डायट के लोग भी शामिल हैं। वैसे इस राज से जल्द ही पर्दा उठने की संभावना है।

यहां किस हद तक फर्जीवाड़ा हुआ है इसका अंदाजा सिर्फ अजीत कुमार यादव के प्रकरण से ही लगाया जा सकता है। इसने इंटरमीडिएट की परीक्षा जनता इंटर कॉलेज निजामाबाद से उत्तीर्ण की। उसे 234 अंक प्राप्त हुआ। फर्जी सार्टीफिकेट लगाकर उसने विशिष्ट बीटीसी 2008 की चयन प्रक्रिया में भाग लिया। चयन न होने पर इसने प्रार्थना-पत्र के साथ एक दूसरी मार्कशीट लगाई जिसका वर्ष और अनुक्रमांक तो सही था लेकिन अंक 388 व श्रेणी प्रथम प्रथम दर्शा दी। इस अंकपत्र के आधार पर उसका चयन भी हो गया और प्राथमिक विद्यालय नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा में नियुक्ति भी मिल गई लेकिन भेद तब खुला जब फर्जी अंकपत्र को जांच के लिए जनता इंटर कॉलेज भेजा गया। यहां गजट के साथ मार्कशीट के सही होने का प्रमाण-पत्र संलग्न जांच अधिकारी को दे दिया गया। इसके बाद उसके अभिलेखों के सही होने की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजने की तैयारी भी शुरू हो गई थी लेकिन जब फाइल सीडीओ के पास पहुंची तो उन्हें अंकपत्र फर्जी होने का संदेह हुआ। वजह जाली मार्कशीट को बनाने में एक चूक हो गई थी। अंकपत्र में अंग्रेजी विषय में प्रयोगात्मक का नंबर अंकित कर दिया गया था। जब अजीत को अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सीडीओ द्वारा इस प्रकरण की जांच का जिम्मा सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी को सौंपा गया। उन्होंने मार्कशीट को आधार बनाकर मामले की जांच शुरू की। वह 234 नंबर वाले अंकपत्र को लेकर जनता इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस अंकपत्र को भी सही प्रमाणित कर दिया गया। जब उन्होंने इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन से जानकारी मांगी तो उन्होंने एक दूसरा पत्र निकालकर उन्हें पकड़ा दिया और बताया कि उन्होंने उस प्रमाण-पत्र को गलत लिखकर भेजा था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर विद्यालय द्वारा 388 के अंक पत्र को फर्जी करार दिया गया था तो वह अधिकारी तक पहुंचते पहुंचते असली कैसे हो गया।

इतना ही नहीं जब उसने विशिष्ट बीटीसी की चयन प्रक्रिया में अपने अंक को 388 दर्शाया तो आखिर उसके अंकों की गणना 234 पर क्यों की गई। इससे जांच अधिकारी द्वारा फार्म के बदले जाने की भी संभावना जताई जा रही है। यदि उनका शक सही है तो इस खेल में डायट के लोगों का शामिल होना तय है। यही नहीं अन्य तीन शिक्षकों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें एक डायट के लिपिक की पत्नी व चचेरा भाई है। ऐसे में विभाग की संलिप्तता का शक और भी गहरा हो रहा है


News Source : Jagran (18.3.13) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/azamgarh-10227940.html
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Many such happenings occurred in recent past and bad for education system in UP.
UPTET one such examination to filter such cheaters.

UPTET : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों ने मांगी नौकरी


UPTET : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों ने मांगी नौकरी 

जागरण संवाददाता, लखनऊ : सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों ने सोमवार को विधान भवन के सामने धरना दिया। विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के आान पर जुटे प्रशिक्षितों ने सरकार से खाली पदों के सापेक्ष उनकी भर्ती करने की मांग की। देर शाम प्रशिक्षितों ने विधानभवन के सामने से हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च भी निकाला।


संयोजक राजनारायण ने कहा कि हम लोगों के साथ वर्ष 2007-08 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन उस समय करीब पांच फीसद लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। छह महीने बाद डायट में विशेष प्रशिक्षण पूरा होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। प्रशिक्षितों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति की मांग की


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For BTC candidates , UP govt. going to fill there posts shortly as in recent news it comes that approx 11000 posts are going to fill and its G.O announced.
I felt, major problem is that many BTC candidates are not TET qualified and TET qualification is  also required to get selection for teacher.

To solve issue of Non TET vs. TET , Allahabad Highcourt formed a special bench and some sources said this hearing may be on 3rd April 2014.

Friday, March 15, 2013

GIC MALE TEACHER LT GRADE - NEXT DATE OF HEARING IN ALLAHABAD HC IS 19TH MARCH 2013


GIC MALE TEACHER LT GRADE - NEXT DATE OF HEARING IN ALLAHABAD HC IS 19TH MARCH 2013


?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 6333 of 2013

Petitioner :- Ravindra Babu Shriwas And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Radha Kant Ojha
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Sri Upendra Singh, learned Standing Counsel states that a counter affidavit as desired by this Court is under preparation in respect of other reasons as well so as to provide complete information with regard to status of selections.
Put up on Tuesday next.
Order Date :- 12.3.2013
Manish 
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Matter is related to PG Degree issue. Is M.A Degree Equivalent to PG Science ? Can M.A Degree Quality Points can be added for Selection of Science Teacher
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In GGIC Female Teacher also such thing may happened,  (Old News of Amar Ujala) -

जीजीआईसी में शिक्षिकाओं की नियुक्ति का मामला ( Facts About Merit List Prepared for GGIC Female Teachers for appointment as LT Grade Teacher)

बीएचयू और अन्य नामी विश्वविद्यालयों को झटका
डीम्ड यूनिवर्सिटीसंस्कृत विवि की छात्राओं की बल्ले-बल्ले
यूपी बोर्ड को सीबीएसई ने पछाड़ानामचीन विवि भी पिछड़े
छूटे हुए १०९ अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग २८ जून को होगी
अमर उजाला ब्यूरो
वाराणसी। राजकीय बालिका इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड के चयन में सैम्स हिगिंम बाटम डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबादरोहतक विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्राओं की बल्ले-बल्ले है। सूत्रों के मुताबिक स्नातक स्तर पर इन तीनों विश्वविद्यालयों और इंटर स्तर पर सीबीएसई की छात्राओं ने मेरिट में बाजी मारी है बीएचयू और अन्य विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थी मेरिट में पिछड़ गए हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में सहायक अध्यापिकाओं की काउंसिलिंग की प्रक्रिया के बाद ये तथ्य सामने आए हैं। काउंसिंलिंग के लिए ५१९ अभ्यर्थियों को काल किया गया था। इनमें से ज्यादातर अभ्यर्थी उक्त तीनों संस्थानों के हैं। बीएचयू से स्नातक और बीएड की डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी मेरिट में काफी नीचे हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची देखकर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी हैरत में हैं। यही नहीं चयन प्रक्रिया में परास्नातक की डिग्री पर भी अंक रखा गया है। ऐसे में बीएससी करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी की एमए की डिग्री लगाकर मेरिट में अपना स्थान पक्का कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि काउंसिलिंग के बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। ताकि फर्जी डिग्रीधारकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। फिलहाल ५१९ में १०९ अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग छूट गई है। इनकी काउंसिलिंग २८ जून को होगी। अभ्यर्थियों को काल लेटर भेज दिया गया है।

Source : http://www.amarujala.com/state/Utter-Pradesh/23666-1.html



Thursday, March 14, 2013

Seven Lakh Teachers Post Created under RTE


Seven Lakh Teachers Post Created under RTE 
Dated 13th March 2013

Over Seven Lakh additional teacher posts have been sanctioned in the last three years under the Right to Education Act. This was stated by the MOS, HRD, Dr. Shashi Tharoor in Lok Sabha today. He said these posts have been approved to maintain Pupil Teacher Ratio under the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) programme which has been harmonized with the RTE Act. 

In reply to another question, Dr. Tharoor said that only a person who qualifies the Teacher Eligibility Test Conducted by the appropriate government will be eligible for appointment as a teacher for Class I-VIII as per NCTE. The Minister was replying to a written question on the issue. 

RNM/Hb 
(Release ID :93597)


CTET JULY 2013 ANNOUNCED


CTET JULY 2013 ANNOUNCED 




CTET July 2013 Online Application : Central Board of Secondary Education (CBSE) has issued notification inviting online applications for Central Teachers Eligibility Test 2013. Online Application for CTET 2013 will start on 15/03/2013 and continue till 16/04/2013. More details regarding CTET 2013 online application important dates, applicability of CTET, Eligibility, how to apply, application fee and payment thereof etc are as under:

Applicability of CTET: CTET will apply to schools of Central Government and Schools under the administrative control of Union Territory of Chandigarh, Andaman and Nicobar Islands, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli and NCT of Delhi. Unaided private schools can also exercise the option of considering the CTET. State Government who wish not to conduct their own TET can also consider CTET.

How to Apply Online for CTET 2013: Candidates are required to follow the procedure as under for applying online for CTET July 2013:
1. Visit the website:  www.cbse.nic.in or www.ctet.nic.in
2. Click on the Online Application Link.
3. Fill all details as required.
4. Before submitting the online application decide the mode of payment of fees.
5. After depositing the fees in Bank / e Post Office, the deposit slip containing the application registration number, name and address of the depositing branch and transaction id be kept ready before logging in to for final submission of the online application form.
6. Log in to above websites and complete the final registration by filling the fee payment details.
7. Once the final registration is over, a confirmation page will be generated. Same should be sent to CBSE CTET unit after affixing a passport size photograph. It should reach the CBSE Office latest by 22/04/2013. It should be sent through Registered Post only. Couriers will not be accepted by CBSE.

Important Dates: Following dates are worth noticeable :
Online Application for CTET 2013 Starts: 15/03/2013.
Last date for online application: 16/04/2013
Last date for receipt of confirmation page by CBSE : 22/04/2013


click here to apply online 

Wednesday, March 13, 2013

UPTET : ALLAHABAD HIGHCOURT DOUBLE BENCH DB JUDGEMENT REGARDING STAY FOR 72825 TEACHERS RECRUITMENT

UPTET : ALLAHABAD HIGHCOURT DOUBLE BENCH DB JUDGEMENT REGARDING STAY FOR 72825 TEACHERS RECRUITMENT


STAY MATTER ALONG WITH OTHER ISSUES TRANSFER TO LARGER BENCH 

SEE HEARING DETAILS - 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 150 of 2013

Petitioner :- Navin Srivastava And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Abhishek Srivastava,Shashi Nandan
Respondent Counsel :- C.S.C.,Bhanu Pratap Singh,C.B.Yadav

Hon'ble Sushil Harkauli,J.
Hon'ble Manoj Misra,J.
From the arguments of the learned counsel appearing on behalf of the parties, it has transpired that in this bunch of appeals the contention of the selected candidates is that Teacher Eligibility Test (TET) should be upheld and for selection/appointment the merit of the candidates should be calculated as per the marks obtained by them in the TET test in accordance with the Rules as were in force at the relevant time. 
It has been pointed out that there is a reference to a larger Bench, which is pending and which involves the question as to whether candidates having certain educational qualifications would also be eligible to be considered for appointment on these very� posts without requirement of undertaking the TET

If, in that reference, it is held that some candidates are entitled to be considered for the appointment, without undertaking the TET, it is obvious that their comparative merit vis-a-vis the present candidates cannot be computed. 
The case in which the reference has been made is writ petition No.12908 of 2013 and the date of making the order of reference by the learned single Judge is 8th March, 2013.
Therefore, it would appear to be desirable either that the reference is answered first, before taking a decision on this bunch of appeals, or the bunch of appeals are connected and heard along with the reference. 
Let papers of these cases be placed before Hon'ble the Chief Justice for taking such decision in the matter, as he may deem fit. This order will cover Special Appeal Nos.149 of 2013, 152 of 2013, 159 of 2013, 161 of 2013, 205 of 2013, 206 of 2013 and 220 of 2013. 
The affidavits, which have been filed today in the Court by the parties in this bunch of appeals, are taken on record. The interim order will continue till the next date of listing.
Order Date :- 12.3.2013.
Rks.
(Manoj Misra, J.)������������ (Sushil Harkauli, J.)


SOURCE : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2436807

UPTET : टीईटी अभ्यर्थी, भर्ती और न्यायलय


UPTET : टीईटी अभ्यर्थी, भर्ती और न्यायलय 


आज कल जिस तरह से अकादमिक और टी ई टी मेरिट खेमा खुश हो रहा है कि  हम जीत गए , हम जीत गए
मुझे लगता है वास्तव में वे भ्रम में हैं , सिर्फ मामला और लम्बा खिंच गया है ।

क्या किसी  पुराने विज्ञापन पर नयी शर्ते लागु हो सकती जैसा कि नॉन - टीईटी वाला मामला सामने आया है ,
और अगर ऐसा होता रहेगा तो कोई भर्ती कभी पूरी हो सकती है क्या ।

यह जरूर हो सकता है कि वृहद् बेंच मैं मामला जाने से सभी तथ्यों को और गंभीरता से जांचा जा सकेगा ।

मुझे यह भी लगता है कि टी ई टी अभ्यर्थीयों के वकील मामले को ठीक से नहीं रख पा  रहे हैं अन्यथा यह केस एक दो 
सुनवाई में शुरू में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था या फिर और भी अन्य कारण भर्ती के हो सकते हैं ।

मतलब साफ़  है कि किसी अभ्यर्थी ने टी ई टी परीक्षा में मेहनत से अंक प्राप्त  किए  हैं तो उसकी क्या गलती की उसका चयन न हो और उसका अब ये नॉन टी ई टी  से क्या मतलब ।

जबकि परीक्षा से पहले ही ये साफ़ हो चुका  था कि भर्ती टी ई टी मार्क्स से होगी 

शुरू में यह मामला  गलत प्रश्नों का लेकर उठता है . जिसमें सभी अभ्यर्थीयों को गलत प्रश्नों के एवज में बोनस मार्क्स दे दिए जाने की घोषणा हो जाती है हालाँकि इसके बावजूद भर्ती पर टी ई टी मेरिट वालों पर कोई असर नहीं पड़ता , क्योंकि मार्क्स सभी को मिले थे ।

फिर यह मामला विज्ञापन निकलने के अधिकार को लेकर था और परेशानी किसको थी जिसका इसके अधिकार को लेकर कोई मतलब नहीं था ।
रिसल्ट में संसोधन हुआ , 5 जिलों की जगह सभी जिलों से आवेदन की छूट को लेकर संसोधन हुआ ।
वैसे ही अभ्यर्थीयों को उम्मीद थी कि अधिकार को लेकर सामान्य सा कोई संसोधन आ जाएगा , क्योंकि यह मामला 
उत्तर प्रदेश के तत्कालीन   बड़े अधिकारीयों / केबिनेट की देख  रेख में हुआ था 
और सभी अख़बारों / मीडिया /विभाग के माध्यम से स्वयं बी एस ए आदि की जानकारी में था अगर उनको कोई ओब्जेक्शन होता तो वह  समय रहते ही आपत्ति दर्ज कर देते ।

यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थीयों के भविष्य को लेकर था , अभ्यर्थी तारिख दर तारिख परेशान होते रहे और उसके बाद 
एक नया मुद्दा आ गया - धांधली को लेकर 
यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हर अभ्यर्थी को ओ एम् आर की एक प्रति भी दी गयी थी , सामान्यता ऐसा परीक्षाओं में बहुत कम होता है । उसके बाद पारदर्शिता के लिए उत्तर कुंजी विभाग की वेब साईट पर भी डाली गयी और सभी तरह की आपत्तियों का निस्तारण किया गया था ।

इस सब के बाद धांधली वाले अभ्यर्थीयों के नाम , जानकारी आदि सामने नहीं आयी , और  ऐसे संलिप्त 
अभ्यर्थीयों /  अधिकारियों को हटाया जाना बेहद जरूरी  था वर्ना ये आगे चलकर बच्चों / अभ्यार्थीयों के भविष्य से फिर खिलवाड़ करेंगे ।
सिर्फ एक संजय मोहन का नाम सामने आया , क्या एक आदमी अकेले इतनी बड़ी भर्ती में धांधली को अंजाम दे सकता था ।
कोई भी परीक्षा शत प्रतिशत शुद्दता से संपन्न होना बेहद मुश्किल होता है आज भी उत्तर प्रदेश में 
हाई स्कूल / इंटर परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नक़ल माफियाओं की ख़बरें प्रमुखता से छप रही हैं ।


इसके बाद धांधली को ध्यान में रख कर भर्ती का आधार बदल गया , लेकिन उस बेचारे इमानदार टी ई टी अभ्यर्थी का क्या जिसने मेहनत  से नंबर प्राप्त किये ।
सी टी ई टी पात्र अभ्यर्थीयों को भी शामिल क्या गया जो की संख्या में बेहद कम होंगे और 2012 में  बी . एड धारी सी टी ई टी (प्राइमरी ) परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे ।

नए विज्ञापन में पुन आवेदन हुए और फिर नए मामले सामने आये , पुराने विज्ञापन में पात्र मगर नए विज्ञापन में ओल्ड एज होने वाले अभ्यर्थी नए विज्ञापन में अपात्र हो गए । फिर फर्स्ट  काउंसलिंग के दिन पुराने विज्ञापन की शर्तों वाले अभ्यर्थीयों ने 
स्टे ले लिया ।इसी बीच एक नया मामला इलहाबाद हाई कोर्ट से  उठा की नॉन -टी ई टी वाले भी भर्ती के लिए पात्र हैं ।
साथ ही एक जज ने कहा की टी ई टी मामले की सही व्याख्या'किया जाना जरूरी है ।

मेरे अनुसार 
1. नॉन -टी ई टी वाले भी टी ई टी परीक्षा में बेठने के लिए पात्र थे और यह परीक्षा से पहले ही निर्धारित हो गया था की भर्ती टी ई टी मेरिट से होगी 
2. अब नॉन -टी ई टी  वाले मामले से पिछले विज्ञापन का क्या सम्बन्ध . और अगर किसी' भी पूर्व वर्ती 
भर्ती के नियम अगर भविष्य में बदले जा सकेंगे तो भर्ती कभी पूरी हो सकती है क्या 
3. एन सी टी ई ने टी ई टी को गुणवत्ता परक मानक परीक्षा माना और जब राज्य पर्याप्त संख्या में टी ई टी अभ्यर्थी मोजूद हैं तो 
फिर वे कहाँ जायेंगे 
एन सी टी ई ने टी ई टी के महत्व को बताया की ये सिर्फ पात्रता परीक्षा ही नहीं अपितु चयन -कम-पात्रता परीक्षा है -
(अ) इसके अंको को चयन  में महत्व दिया जाये  
(ब ) अभ्यर्थी अपने अंक वृद्दी हेतु पुन : इस परीक्षा में बैठ सकते हैं 
क्या कभी किसी पात्रता परीक्षा में ऐसी व्यवस्था होती है कि एक बार पात्र होने पर दोबारा से परीक्षा में बेठना पड़े और मार्क्स का चयन में वेटेज दिया जाये 

मुझे ये  समझ नहीं आता कि नॉन -टी ई टी का पुराने विज्ञापन की भर्ती से क्या मतलब है और टी ई टी मेरिट धारी बहुत खुश हो रहे हैं । हो सकता हैं की  वृहद् बेंच  में टी ई टी मेरिट धारी जीत जाएँ ।
दुसरी तरफ कुछ अकादमिक मेरिट धारी भी खुश हो रहे हैं वे सोच रहे हैं कि नॉन - टी ई टी वालों का पुराने विज्ञापन से क्या मतलब , और  अब तो उनकी जीत पक्की ।
लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि मामला और ज्यादा गहराई से देखा जाएगा और देरी होगी व परिणाम अलग हट कर भी अ सकता है ।

पूरे मामले को देखकर लगता है कि वकील मामले को ठीक से नहीं रख पाए अन्यथा इतने सरल से मामले में 2-3 सुनवाई में मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था , उदाहरनार्थ -
कोई मामले को इस तरह से रखता की हमने तो परीक्षा में धांधली /बेईमानी नहीं की और जिसने धांधली /बेईमानी की है उसको भर्ती से बहार करो इत्यादि 


Tuesday, March 12, 2013

UP NEWS : उप्र में विधायिका-न्यायपालिका में टकराव की जमीन तैयार


UP NEWS : उप्र में विधायिका-न्यायपालिका में टकराव की जमीन तैयार

न्यूज़ साभार : जागरण ई पेपर 

   
- विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर हुए तबादले को स्थगन आदेश दिए जाने से सदन नाराज

- सभी दलों के सदस्यों ने कोर्ट के रवैये पर दर्ज कराई अपनी आपत्ति, कहा इससे तो राजनीतिक व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी

- विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से कहा, महाधिवक्ता को सदन की भावनाओं से अवगत कराया जाए

- सर्वदलीय बैठक बुलाने का भी फैसला

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'हम कानून बनाते हैं जिन्हें न्यायपालिका को लागू करना है। इस मामले में एक ऐसा वाक्य प्रयोग किया गया है जो हमारे खिलाफ टिप्पणी है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग टिप्पणी करने के आदी हो गए हैं। '

- आजम खां, संसदीय कार्यमंत्री (जैसा उन्होंने सदन में कहा)

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'सदन व सरकार को पंगु बनाने की कोशिश है। अध्यक्ष के अधिकारों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। '

- राम गोविंद चौधरी, मंत्री (जैसा उन्होंने सदन में कहा)

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'पीठ का निर्देश हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश जैसा होता है। पीठ के निर्देश पर स्टे देना पीठ व सदन का अपमान है।'

- स्वामी प्रसाद मौर्य, नेता प्रतिपक्ष

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'हाईकोर्ट को संविधान के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह कार्यपालिका और विधायिका दोनो के आदेशों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि सदन के आदेश पर हुए तबादले पर स्टे आर्डर देना, विधायिका का किसी तरह का अपमान है।'

- सीबी पाण्डेय, न्यायाधीश (अवकाश प्राप्त)

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यह थी हाईकोर्ट की टिप्पणी

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प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इनका ट्रांसफर जनहित में नहीं किया गया है बल्कि राजनीतिक हितों को देखते हुए स्थानीय विधायक को संतुष्ट करने के लिए किया गया है।

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जागरण ब्यूरो, लखनऊ : मंगलवार को विधानसभा में न्यायपालिका और विधायिका के बीच की तल्खी एक बार फिर देखने को मिली। जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर के पुलिस सबइंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह के तबादले पर हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए जिस तरह की टिप्पणी की है उस पर सभी दलों ने एक जुट होकर कड़ी आपत्ति जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष से कड़े कदम उठाने की मांग की। सभी ने कोर्ट की टिप्पणी को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने का काम किया जा रहा है। कहा गया कि कोर्ट के ऐसे रवैये से प्रजातंत्र को चलाने के लिए बनी राजनीतिक व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी।

अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने भी कहा कि सदन की कार्यवाही पर टिप्पणी करने का हक किसी को नहीं है। उन्होंने सरकार को निर्देश दिया कि एडवोकेट जनरल को सदन की भावना से अवगत कराया जाए। अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में विचार करने के लिए सभी दलों की बैठक बुलायी जाएगी।

शून्यकाल के दौरान सदन में भाजपा की सीमा द्विवेदी ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर जिस एसआइ का सरकार ने तबादला कर दिया था वह कोर्ट से स्टे लेकर चौथी बार फिर मुंगरा बादशाहपुर में तैनात हो गया है। भाजपा के हुकुम सिंह ने कोर्ट के स्टे आर्डर का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कोर्ट का जो नजरिया रहा है वह गंभीर है। कोर्ट द्वारा एसआई के तबादले को प्रथमदृष्टया जनहित में न मानते हुए उसे राजनीतिक हित में स्थानीय विधायक को खुश करने के लिए किया जाना बताया गया है।

संसदीय कार्यमंत्री मुहम्मद आजम खां ने प्रकरण को दुखद बताते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि सभी सदस्य खराब हों इसलिए टिप्पणी ठीक नहीं है। विधायक तो जनता के हित में ही काम करते हैं उनका खुद का क्या हित होता है? उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो रुख है उससे तो प्रजातंत्र ही नहीं रह जाएगा। पूरी राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आजम ने कहा कि कोर्ट का नजरिया कहीं न कहीं चुनी हुई व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कठोर कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। आजम ने कहा कि हम कानून बनाते हैं जिन्हें न्यायपालिका को लागू करना है। इस मामले में एक ऐसा वाक्य प्रयोग किया गया है जो हमारे खिलाफ टिप्पणी है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग टिप्पणी करने के आदी हो गए हैं।

नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीठ का निर्देश हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश जैसा होता है। पीठ के निर्देश पर स्टे देना पीठ व सदन का अपमान है। मौर्य ने कहा कि प्रकरण को अति गंभीरता से लेते हुए अध्यक्ष के माध्यम से कोर्ट को पत्र लिखा जाए। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के फैसला का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें साफ है कि विधायक संस्तुति नहीं करेगा तो क्या करेगा। मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि सदन व सरकार को पंगु बनाने की कोशिश है। चौधरी ने कहा कि आखिर अध्यक्ष के अधिकारों को कौन चुनौती दे सकता है? लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। मंत्री राजेन्द्र सिंह राणा ने संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने का काम किया जा रहा है। विधायकों के शिकायती पत्रों को आधार बनाकर तबादलेपर कोर्ट से स्टे लिया जा रहा है। राणा ने नौकरशाहों की भूमिका पर भी सवाल उठाए

न्यूज़ साभार : जागरण ई पेपर / Jagran (Updated on: Tue, 12 Mar 2013 07:54 PM (IST))
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UPTET : क ानून की व्याख्या में उलझी शिक्षकों की भर्ती


UPTET : क ानून की व्याख्या में उलझी शिक्षकों की भर्ती

 News Sabhar : जागरण (Updated on: Tue, 12 Mar 2013 10:08 PM (IST))
   
 इलाहाबाद : क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला तो अब हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ करेगी, लेकिन कानून की अलग-अलग व्याख्या ने शिक्षक भर्ती को उलझा दिया है। इससे नियुक्ति की बाट जोह रहे अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी की अनिवार्यता शुरू से ही विवादों का घर रही है। पहले इसकी परीक्षा को लेकर विवाद और बाद में बीएड अभ्यर्थियों के मामले ने इसे और उलझा दिया। टीईटी की गाइडलाइन पूरे देश के लिए तय की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के लिए राह खोलकर तमाम विवादों को जन्म दे दिया। बीएड अभ्यर्थियों के अपने तर्क हैं और उनकी एक बड़ी संख्या है इसलिए उन्हें उपेक्षित करना आसान नहीं था। इसी वजह से बड़ी संख्या में याचिकाएं अदालतों में दाखिल हुईं

हाईकोर्ट में मतभिन्नता से अब यह मामला पूर्ण पीठ को संदर्भित हुआ है, जिससे एक निश्चित नतीजे पर पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वैसे अदालतों की अलग-अलग राय ने एक बहस भी सामने ला दी है कि किसी निश्चित गाइडलाइन को राज्य सरकार क्या तोड़-मरोड़ सकती है? जहां तक टीईटी का सवाल है तो कई राज्यों में ने इसे सफलतापूर्वक अपना लिया है और वहां शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सही राह पर चल पड़ी है

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विशेष अपील भी खंडपीठ के हवाले

टीईटी की अनिवार्यता वाले एक अन्य एकल न्यायपीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अपील को भी पहले से गठित पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया गया। नवीन श्रीवास्तव व अन्य की विशेष अपील की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुशील हरकौली तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने प्रकरण को पूर्ण पीठ के समक्ष रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विशेष अपील का फैसला पूर्ण पीठ के द्वारा होने वाले फैसले से प्रभावित होगा। ऐसे में दोनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई किए जाने का औचित्य नहीं है।

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टीईटी पास होना अनिवार्य है, किंतु शासनादेश के तहत बीएड डिग्रीधारक भी सहायक अध्यापक बन सकते हैं। शर्त यह होगी कि नियुक्ति के बाद उन्हें 6 माह का प्रशिक्षण लेना होगा।

-खंडपीठ का आदेश

टीईटी पास होना सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य है। जब टीईटी अभ्यर्थी नहीं होंगे तब आवश्यक होने पर बीएड की नियुक्ति की जा सकेगी किंतु वे भी बाद में टीईटी पास करेंगे।

-न्यायमूर्ति अरुण टंडन

टीईटी शिक्षक भर्ती के लिए ग्रीन कार्ड की तरह है। कानूनी उपबंधों की सही व्याख्या किया जाना जरूरी है इसलिए प्रकरण वृहदपीठ को संदर्भित किया जाए।

-न्यायमूर्ति एपी साही

शिक्षक भर्ती में बीए, बीएससी के साथ बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश का अनुपालन किया जाए। एक माह के भीतर इस पर कार्यवाही हो।

-न्यायमूर्ति डीपी सिंह

 News Sabhar : जागरण (Updated on: Tue, 12 Mar 2013 10:08 PM (IST))

Breaking News UPTET : 10,800 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती


Breaking News UPTET : 10,800 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती

   
लखनऊ : उप्र बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 10,800 रिक्त पदों पर बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और दो वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों की भर्ती 30 जून तक पूरी की जाएगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

शिक्षकों की भर्ती के बारे में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के मुताबिक इन पदों पर नियुक्ति के लिए 15 अप्रैल से पहले विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाएगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाएंगे।

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कहां कितने पदों पर होगी भर्ती -मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, बलरामपुर, कानपुर नगर में से प्रत्येक में 10

-एटा में 30

-मिर्जापुर, सोनभद्र व हमीरपुर में प्रत्येक में 40