नियमावली के आधार पर बनेगी विशिष्ट बीटीसी चयन की मेरिट
लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती के लिए होने वाले विशिष्ट बीटीसी चयन में उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में निर्धारित व्यवस्था के आधार पर मेरिट बनायी जाएगी। शासन स्तर पर इस बारे में सहमति बनने के बाद अब इस प्रस्ताव पर बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी से मंजूरी ली जाएगी। उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मेरिट तय करने की जो व्यवस्था निर्धारित की गई है उसमें अभ्यर्थी को हाईस्कूल में मिले प्राप्तांक प्रतिशत के 10 प्रतिशत, इंटरमीडिएट में हासिल प्राप्तांक प्रतिशत के 20 प्रतिशत और स्नातक के 40 फीसदी अंश को अंकों के रूप में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यदि उसने बीएड की परीक्षा में थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी हासिल की हो तो दोनों के लिए उसे क्रमश: 12, छह और तीन अंक दिये जाएंगे। प्रमुख सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह तय हुआ कि शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में अभ्यर्थियों को छह महीने का विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने के लिए जो चयन होगा उसकी मेरिट उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली के प्रावधान के अनुसार होगी। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 पदों पर बीएड डिग्रीधारकों की भर्ती के लिए पहले छह माह के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के लिए उनका चयन किया जाएगा। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी जाएगी। पूर्व के वर्षों में विशिष्ट बीटीसी चयन के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड परीक्षाओं में हासिल प्राप्तांक प्रतिशत को जोड़कर मेरिट बनायी जाती थी।
News : Jagran (10.10.2012)
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However it is still unclear that consensus has been made OR not to approve new Niyamavali for Selection.
If anybody have authentic source where new Niyamavali details published then please SHARE.
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