Monday, September 9, 2013

UP Unemployed Allowance : बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता


UP Unemployed Allowance : बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता


बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता निम्नवत है
आवेदक उत्तर प्रदेश का सामान्य निवासी हो ।

बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किये जाने के वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल को आवेदक की आयु 25 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 40 वर्ष से कम हो।

आवेदक न्यूनतम हाईस्कूल या समकक्ष योग्यता रखता हो।

आवेदक के परिवार (जिसमें स्वयं आवेदक, विवाहित होने की दशा में पति अथवा पत्नी और उसकी सन्तानें सम्मिलित होंगी) की वार्षिक आमदनी रू० 36,000 से कम होनी चाहिए ।

किसी भी वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होने की दशा में बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता अगले वित्तीय वर्ष में आवेदन पत्र जमा करने के माह के अगले माह की पहली तिथि से अनुमन्य होगा।

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे बेरोजगार व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि वह अभी बेरोजगार है, जिसके आधार पर उसे अगले वित्तीय वर्ष में भत्ता प्रदान किया जाता रहेगा।


For complete details and how to apply online  for Unemployed allowance, Visit site - 
उ० प्र० बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन - http://bhatta.updte.org/new_registration.aspx


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