LT Grade Teacher शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान के लिए जरूरी नहीं होगा पीजी
लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद के राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कार्यरत एलटी (लाइसेंसिंग ऑफ टीचिंग सर्टिफिकेट) के शिक्षकों को 22 साल की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए परास्नातक की अनिवार्यता समाप्त करने की तैयारी है। निदेशालय ने जिलेवार शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है जिसके आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलटी शिक्षकों को रखा जाता है। इन शिक्षकों को रखने की योग्यता बीए व बीएड है। पर जब इन शिक्षकों को 22 साल की संतोषजनक सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान देने की बारी आती है तो इसमें पीजी की अनिवार्यता आड़े आ जाती है। अधिकतर बीए और बीएड के बाद नौकरी में आने पर पीजी नहीं करते। इसके चलते उन्हें समयमान वेतनमान नहीं मिल पाता है। शिक्षक प्रोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर काफी समय से आंदोलित हैं। इसको लेकर कई बार निदेशालय से लेकर शासन तक को ज्ञापन दिया जा चुका है। इसलिए शासन स्तर पर यह सहमति बन गई है कि शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए पीजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए
News Sabhaar : अमर उजाला (9.9.13)
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