72825 Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट पर ही
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से किया इन्कार
नई
दिल्ली। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 सहायक अध्यापकों के चयन
और नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चयन और
नियुक्ति के मसले पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।
हालांकि, राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर
प्रतिपक्षों से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों का चयन
टीईटी की मेरिट के आधार पर किए जाने का आदेश दिया था और बसपा सरकार में 30
नवंबर, 2011 को जारी हुए भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया था। साथ ही मौजूदा
सरकार के 31 अगस्त, 2012 के शासनादेश को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने सूबे
की सरकार को 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस
बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए
अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इस पर अदालत ने
कहा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर पहले से एक मसला पीठ के समक्ष लंबित
है। ऐसे में अदालत उसके निपटारे तक रोक नहीं लगा सकती है। वहीं अनिवार्यता
के मसले पर अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता आरके सिंह
ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक उस मामले में जवाब तक नहीं दाखिल किया हैNews Source : Amar Ujala Pratap Garh Edition (15.02.2014)
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