Sunday, December 14, 2014

UP Teacher Promotion : मूल नियुक्ति के आधार पर ही होगी पदोन्नति

UP Teacher Promotion : मूल नियुक्ति के आधार पर ही होगी पदोन्नति



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Tabadle ke Baad Jila Samvarg Badal Jaane Se Seniority Nayee Joining Ke Hisaab Se Ban Rahee Thee, Aur Is Tarh Hazaron Shikshakon Ke Promotion Mein Problem Aa Rahee Thee

Bahut Se Shikshkon Ko Door Daraaj Ilaakon Mein Joining Hone Ke Baad, In Shikshkon Ne Apne Mool District / Home Town Mein Transfer Kara Liya Thaa, Aur Jila Samvarg Badal Jaane Se Inkee Nayee Joining  Date Ho Gayee, Aur Is Tarh se Inke Promnotion Mein Rukavat Aa Rahe Thee.

Bataate Chalen Ki Is Samay Junior Shikshkon Kee Seedhee Bhrtee par Promtion kee Maang Karne Vaalon Ne Stay Le Rakhaa Hai
Sarkar Ne Junior ke 50 Feesdee Pad Seedhee Bhartee se aur 50 Feesdee Pad Promotion Se Bhrne Kee Ghoshna Kee Thee.
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अंतर्जनपदीय तबादलों से कई प्राथमिक शिक्षकों की लटक गई थी पदोन्नति
हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका, कोर्ट का आदेश आने के बाद सब खुश
जनपद के करीब छह सौ प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा इसका त्वरित लाभ 


उन्नाव। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अंतर्जनपदीय तबादलों के बाद लटकी पदोन्नति के मामले में कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि प्रमोशन प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की मूल तिथि के आधार पर होंगे।
अक्तूबर से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें उन प्राथमिक शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया जो अंतर्जनपदीय तबादलों के बाद उन्नाव आए थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब छह सौ थी। प्राथमिक शिक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली और याचिका दायर कर दी। करीब सवा माह की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पदोन्नति के मामले में मूल नियुक्ति तिथि को ही आधार बनाने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद इन प्राथमिक शिक्षकों को भी पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया। अंतर्जनपदीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलामंत्री सोनू बाजपेई ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग उनके तबादले के बाद यहां ज्लाइन की तिथि को ही नियुक्ति तिथि मान रहा था। जिसके बाद उन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। संघ अध्यक्ष आदित्य कुमार सिंह व जिलामंत्री सोनू बाजपेई ने अधिवक्ता ओपी तिवारी के हवाले से बताया कि कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव को आदेशित किया है कि पदोन्नति में उन प्राथमिक शिक्षकों को सम्मिलित किया जाए जिनको 30 सितंबर 2009 तक पांच वर्ष का शैक्षिक अनुभव प्राप्त है।

News Sabhaar : अमर उजाला(14.12.2014)



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