31 तक जारी कर दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र
सामान्य वर्ग में 70 व आरक्षित में 65 फीसद से कम अंक वालों को मौका नहीं1
सीटे खाली रहने के आसार
कई जिलों में आरक्षित वर्ग के कट आफ अंक 65 फीसद अंक से कम गए हैं। वहीं कुछ जिलों में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 70 प्रतिशत अंक से कम गई है। काउंसिलिंग करा चुके ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किए जाएंगे। ऐसे में सीटें कुछ सीटें खाली रह जाने के आसार हैं।
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने अब परिषदीय स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति पत्र जारी करने और फिर उनके शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराने का फैसला किया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। 1प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को अमलीजामा पहनाने के सिलसिले में बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिए गए। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती के लिए सितंबर 2011 में जारी शासनादेश में कहा गया था कि पहले डायट प्राचार्यो द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा, इसके बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में अभ्यर्थियों को छह हफ्ते में नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए कहा है, लिहाजा विभाग ने तय किया है कि पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। नियुक्ति पत्र लेते समय अभ्यर्थियों को बीएसए कार्यालय में अपने शैक्षिक अभिलेख जमा करने होंगे। नियुक्ति पत्र मिलने पर सात दिन में अभ्यर्थी को स्कूल में कार्यभार ग्रहण करना होगा। शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बाद प्रशिशु शिक्षकों को मानदेय का भुगतान शुरू होगा। बैठक के बाद सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि अभ्यर्थियों को 31 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समयसीमा का अनुपालन हो सके। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर अमल करते हुए नियुक्ति पत्र मेरिट सूची में शामिल उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किये जाएंगे जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में सामान्य वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम 70 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग में कम से कम 65 फीसद अंक मिले हों। प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए चौथे चरण की काउंसिलिंग दो से 12 जनवरी तक होनी है। 31 तक जारी कर दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र 16सामान्य वर्ग में 70 व आरक्षित में 65 फीसद से कम अंक वालों को मौका नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में टीईटी 2011 में सामान्य वर्ग में न्यूनतम 70 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग में न्यूनतम 65 फीसद अंक पाने वालों को ही नियुक्ति पत्र जारी करने का फैसला किया है। अब तक हुई तीन चरणों की काउंसिलिंग में कई जिलों में आरक्षित वर्ग के कट आफ अंक 65 फीसद अंक से कम गए हैं। वहीं कुछ जिलों में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 70 प्रतिशत अंक से कम गई है। काउंसिलिंग करा चुके ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किए जाएंगे। ऐसे में सीटें कुछ सीटें खाली रह जाने के आसार हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन किया जाएगा। यदि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो कोर्ट को यह सूचित कर दिया जाएगा।
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