Saturday, September 1, 2012


72,825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन रद्द, अब नए सिरे से जारी होगा

शिक्षक भर्ती की संशोधित नियमावली जारी

लखनऊ। राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली की संशोधन का शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड के प्राप्तांकों को जोड़कर मेरिट के आधार पर की जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए न्यूनतम आयुसीमा 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। पूर्व में 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन भी रद्द कर दिया गया है। अब शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन नए सिरे से जारी होगा।

बसपा सरकार में नियमावली को संशोधित कर शिक्षक भर्ती की अर्हता टीईटी मेरिट कर दी गई थी। अखिलेश सरकार ने इसमें बदलाव कर फिर से शैक्षिक मेरिट कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक बेसिक शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष कर दी गई थी लेकिन नियमावली में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। विभाग ने नियमावली में भी इसका प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा अध्यापकों के स्थानांतरण संबंधी नियमावली को संशोधित कर आदेश जारी कर दिया गया है

News Source : Amar Ujala (1.9.12)
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News Analysis :  Recruitment matter still running in court and next date of hearing is 3rd Sept. 2012

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