UPTET : नियमों में संशोधन के लिए दी मोहलत
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
टीईटी प्रकरण •अब २७ अगस्त को होगी सुनवाई
इलाहाबाद। प्रदेश में 72,825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मामले को लेेकर दाखिल याचिकाओं पर अब 27 अगस्त को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस दौरान कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को टीईटी मामले पर 12 जुलाई को कैबिनेट की बैठक मेें लिए गए निर्णय से अवगत कराया।
प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कोर्ट को बताया कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए टीईटी के प्राप्तांक को मेरिट नहीं माना जाएगा। परंतु टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। परीक्षा में 60 फीसदी अंक पाने वाले अभ्यर्थी सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, परंतु मेरिट शैक्षिक योग्यता के आधार पर बनेगी। याचियों के अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के बयान पर असहमति जताते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। निर्णय में कई पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार नियमों में संशोधन करके न्यायालय में हलफनामा दाखिल करे।
उल्लेखनीय है कि यादव कपिलदेव और अन्य ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सोमवार को कुछ पक्षकारों ने स्थगन आदेश हटाने की मांग की मगर न्यायालय ने याचिका का निस्तारण होने तक बीच में स्थगन आदेश हटाने से इनकार कर दिया
News Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120807a_002163012&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20120807a_002163012 /
Amar Ujala (7.8.12)
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Allahabad highcourt gives chance to change in Niyamavali for teachers selection as per UP cabinet decision.
As UP Cabinet approves , Academic merit based selection.
Stay is not remove till the final disposal of writ petition.
Allahabad Highcourt's decision will be a crucial judgement as all over India TET/CTET exam conducts as per NCTE guidelines.
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