72825 Teacher Recruitment : मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग
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72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order,
इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के अभ्यर्थी दो गुट में बंट गए हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को तीन माह के अंदर 72825 टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पुराने विज्ञापन के आधार पर भर्ती करने का अंतरिम आदेश दिया है। शासन ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारी भी शुरू कर दी है। इधर शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति नए विज्ञापन के तहत मेरिट पर भर्ती की मांग कर रहा है।इसको लेकर बुधवार को शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के बैनर तले टीईटी अभ्यर्थियों की आजाद पार्क में सभा हुई। अध्यक्षता कर रहे सुशील यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कहा कि नए विज्ञापन में मेरिट के आधार पर भर्ती की योजना थी जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए। अशोक द्विवेदी का कहना है कि मेरिट आधार पर सैकड़ों अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग भी हुई है। अब भर्ती नए तरीके से होने पर उन्हें निराशा होगी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक एकेडमिक समर्थक अभ्यर्थी पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि सरकार के नए विज्ञापन पर अभ्यर्थियों ने एक साथ कई जिलों में आवेदन किया था, एक जिले में आवेदन करने के लिए पांच सौ रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था। कुंवर यादव, प्रभात मिश्र, बदरे आलम, वीरेंद्र राय, अजय पांडेय आदि टीईटी अभ्यर्थी मौजूद रहे
News Source / Sabhaar : Jagran (Wed, 09 Apr 2014 08:21 PM (IST))
Are bhayi samy nhi hay rit dayar kro
ReplyDeleteKoyi to sath do yaro
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