Monday, December 8, 2014

UPTET SARKARI NAUKRI News तीन साल से चल रहे विवाद का हो पटाक्षेप व् साथ में ब्लॉग संपादक की खुली चुनौती


UPTET SARKARI NAUKRI News

 तीन साल से चल रहे विवाद का हो पटाक्षेप
व्  साथ में ब्लॉग संपादक 
की खुली चुनौती  *****************************
ब्लॉग संपादक की विशेष पहल व् विचार व्  साथ में खुली चुनौती की ब्लॉग संपादक को हरा कर दिखाए :
हमारा ब्लॉग शुरू से ही सत्य अर्थात टेट मेरिट के पक्ष में रहा है , और आगे जा कर हाई कोर्ट  व्  सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई ।
72825 की भर्ती के केस में तो खासकर टेट मेरिट ही लगनी चाहिए थी , और एन सी टी ई के नियमों से भी कहीं कुछ विपरीत नहीं था ।

सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास बात ये है - कि इस भर्ती परीक्षा में धांधली के प्रमाण (मतलब कोई अभ्यर्थी परीक्षा में धांधली कर अच्छे टेट मार्क्स ले आया हो )
तो अभी तकनहीं मिले हैं लेकिन भर्ती परीक्षा में अनियमितता थी , मसलन कुछ गलत प्रश्नो पर सभी को बोनस मार्क्स दिए गए , इस कारण कुछ अपात्र अभ्यर्थी पात्र बन गए । अब ज्यादातर यही अभ्यर्थी भर्ती  में रोड़ा अटका कर भर्ती का बेस बदलने की बात करते आये हैं
 इस भर्ती परीक्षा की अनियमितता को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि - टेट मेरिट से ही चयन हो , क्यूंकि सभी को बोनस मार्क्स मिलने से परीक्षा में रेंक में कोई बदलाव नहीं होगा

यदि राकेश दिवेदी या उनके समर्थक के पास कोई विशेष कारण हो या कोई भी ऐसा तर्क किसी के पास भी हो की टेट मेरिट से चयन गलत है ,
तो ब्लॉग संपादक उस से बहस / तर्क वितर्क के लिए तैयार हैं ।
अपने प्रश्न ब्लॉग कमेंट में डालें , हम भी इसी ब्लॉग की कमेंट में या फिर इसी ब्लॉग पोस्ट पर जवाब देंगे
देखें तो किसमें कितना दम है कि सच्चाई को रोक सके

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तीन साल से चल रहे विवाद का हो पटाक्षेप
 See News :->
आजमगढ़ : शैक्षिक मेरिट उत्थान समिति की बैठक रविवार को कुंवर सिंह उद्यान में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सूर्यभान यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में टीईटी को लेकर तीन साल से चल रहा विवाद किनारे लगने वाला है। दस दिसंबर को प्रकरण की फाइनल सुनवाई की तारीख तय हो गई है

कपिलदेव यादव की ओर से दायर याचिका में शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग की गई है और प्रदेश सरकार भी इसी के पक्ष में है। दूसरी ओर टीईटी मेरिट को चयन का आधार बनाया जा रहा है। 26 नवंबर को हुई सुनवाई में एकेडमिक टीम के अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि टीईटी परीक्षा एनसीटीई के अनुसार केवल पात्रता परीक्षा है। इसका उल्लंघन एनसीटीई के नियमों के विपरीत है। राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यदि चयन प्रक्रिया में कोई कमी है तो उसमें परिवर्तन करना राच्य सरकार का विशेषाधिकार है। इस मामले की अंतिम सुनवाई 10 दिसंबर को होगी जिसमें एनसीटीई के वकील अर्जुन हरकौली एवं सालिसिटर जनरल रंजीत कुमार का जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया गया है। बैठक में अवनीश राय, संतोष यादव, धर्मरतन गौतम, धर्मवीर यादव, अविनाश शर्मा, प्रिंस यादव, राजेश्वर मौर्य, दिनेश यादव, राजनाथ सरोज, रामअवतार यादव, परवेज आलम, दीपक पाठक, सुशील यादव, जितेन्द्र, सुभाष यादव आदि उपस्थित थे

News Sabhaar : Jagran (Publish Date:Sun, 07 Dec 2014 07:46 PM (IST) | Updated Date:Sun, 07 Dec 2014 07:46 PM (IST))



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