मिर्जापुर में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सरकार से जवाब तलब
RTE PIL : शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए जनहित याचिका दाखिल
इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका मिर्जापुर जिले में सहायक अध्यापक सुभाष चंद्र तिवारी ने दाखिल की है। उनकी मांग है कि जिले में शिक्षकों के तमाम पद रिक्त पड़े हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनमाने तबादले करने से उपलब्ध शिक्षकों की तैनाती भी सही तरीके से नहीं की गई है। इसकी वजह से कई विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक हो गए हैं और कई विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं।
इस अनियमितता के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी नहीं हो पा रहा है। याची का यह भी कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा समय पर नहीं कराने से भी प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताने का निर्देश दिया है कि मिर्जापुर जिले में शिक्षकों के कुल कितने पद हैं, कितने पद रिक्त हैं, विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा भी मांगा है। खंडपीठ ने बीएसए मिर्जापुर को निर्देश दिया है कि हर विद्यालय में कम से कम से एक शिक्षक की नियुक्ति की जाए ताकि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन न रहे।
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