UP Teacher Recruitment : तदर्थ शिक्षकों का चयन रद्द
UP Aided School Recruitment of LT Grade, Asst. Teacher, Adhoc Teacher Recruitment During 2011 and after 2011 is cancelled by Allahabad high court.
Advertisement was not published in at least two popular news papers and therefore not as per Law.
As per court order , New Fresh advertisement need to be publish with sufficient popularity.
लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रबंध समिति वाले माध्यमिक स्कूल-कॉलेजों में वर्ष 2011 और उसके बाद चयनित तदर्थ प्रवक्ताओं, सहायक शिक्षकों व एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन खाली पदों को भरने के लिए नया विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह चौहान ने यह फैसला राकेश कुमार सिंह समेत करीब 200 शिक्षकों की याचिकाओं पर सुनाया। सुनवाई के दौरान पता चला कि इन पदों के लिए जो विज्ञापन दिया गया वह नियमानुसार पूरे प्रदेश में प्रचलित पर्याप्त प्रसार वाले दो अखबारों में नहीं प्रकाशित करवाया गया। अदालत ने कहा, कानूनी प्रावधान के तहत इसे विज्ञापन नहीं कहा जा सकता है और इसके तहत किया गया चयन जायज नहीं है
News Source / Sabhhar : Amar Ujala (25.7.13)
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