72825 Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती मामले में फिर कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी
BLOG SAMPADAK KE VICHAAR : Filhaal Old Advt vaale safe hain, Aur Jin Logo Ne Naye Advt Mein Apply Kiya, Lekin Old Mein Nahin Ve log kosish kar rahe hain.
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शिक्षक भर्ती मामले में फिर कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी
जसवंतनगर : यूपी टेट बीएड 2012 संघर्ष मोर्चा ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती मामले में फिर कोर्ट में जाने का फैसला किया है।
संघर्ष मोर्चा के संयोजक कुंवर गोर्की यादव ने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए 30 नवंबर 2011 को प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापन निकाला गया था। इस विज्ञापन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई कि विज्ञापन गलत तरीके से निकाला गया है तथा उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य था जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विज्ञापन को निरस्त कर दूसरा विज्ञापन निकालने व आवेदकों को फीस वापस करने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया गया था। लगभग 20 से 25 हजार अभ्यर्थियों ने पुराने विज्ञापन से आवेदन नहीं किया था लेकिन नए विज्ञापन से हम लोगों ने हजारों रुपये खर्च करके आवेदन किया। इसके उपरांत यह मामला पुन: उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बैंच में फंसा रहा। अब वर्तमान में भर्ती से संबंधित याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में हैं जिसमें गत 25 मार्च की सुनवाई के तहत न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है जिससे पहले विज्ञापन से आवेदन न करने वाले हम अभ्यर्थियों को प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि लोग उच्चतम न्यायालय से भी एक बार फिर गुहार लगाएंगे कि हम लोगों के हितों को भी देखते हुए न्याय किया जाए
News Source / Sabhaar : Jagran (Thursday,May 01,2014 01:02:50 AM | Updated Date:Thursday,May 01,2014 01:02:51)
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News
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शिक्षक भर्ती मामले में फिर कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी
जसवंतनगर : यूपी टेट बीएड 2012 संघर्ष मोर्चा ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती मामले में फिर कोर्ट में जाने का फैसला किया है।
संघर्ष मोर्चा के संयोजक कुंवर गोर्की यादव ने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए 30 नवंबर 2011 को प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापन निकाला गया था। इस विज्ञापन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई कि विज्ञापन गलत तरीके से निकाला गया है तथा उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य था जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विज्ञापन को निरस्त कर दूसरा विज्ञापन निकालने व आवेदकों को फीस वापस करने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया गया था। लगभग 20 से 25 हजार अभ्यर्थियों ने पुराने विज्ञापन से आवेदन नहीं किया था लेकिन नए विज्ञापन से हम लोगों ने हजारों रुपये खर्च करके आवेदन किया। इसके उपरांत यह मामला पुन: उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बैंच में फंसा रहा। अब वर्तमान में भर्ती से संबंधित याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में हैं जिसमें गत 25 मार्च की सुनवाई के तहत न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है जिससे पहले विज्ञापन से आवेदन न करने वाले हम अभ्यर्थियों को प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि लोग उच्चतम न्यायालय से भी एक बार फिर गुहार लगाएंगे कि हम लोगों के हितों को भी देखते हुए न्याय किया जाए
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