Tuesday, September 9, 2014

72825 प्रशिक्षु टीचरों की भर्ती का मामला फिर हाईकोर्ट में जाएगा मेरिट का मसला


72825 प्रशिक्षु टीचरों की भर्ती का मामला
फिर हाईकोर्ट में जाएगा मेरिट का मसला





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भर्ती टेट मेरिट से शुरू हो चुकी है ,सुना  है की कपिल ने याचिका सिर्फ इस बात पर डाली है की गुड पार्ट को बेड पार्ट से अलग कर भर्ती की जाये ।
और इसका हल पहले से ही निकला हुआ है - कि शपथ पत्र लिया जाये , जिसमें धांधली में संलिप्तता आदि पर भर्ती से बाहर किया जायेगा और भर्ती
सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के तहत होगी ।
सुप्रीम कोर्ट में 72825 का  अंतरिम आदेश देने वाले जज साहब माननीय दत्तू जी अब देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं , और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास
में सामान्यत : अंतरिम आदेश नहीं बदलते , ऐसा कोई किस्सा हो तो कृपया ब्लॉग पर सूचित करें

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सुप्रीमकोर्ट ने प्रकरण लौटाया, कहा हाईकोर्ट में दाखिल करें याचिका 


इलाहाबाद। प्रदेश में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी के बजाए शैक्षणिक मेरिट को आधार बनाने का मामला फिर हाईकोर्ट में जाएगा। अभ्यर्थी इस प्रकरण में नई दलीलों के साथ अदालत जाने की तैयारी में हैं। गत पांच सितंबर को सुप्रीमकोर्ट कोर्ट ने इसी मामले पर दाखिल याचिका वापस करते हुए कहा कि अभ्यर्थीगण अपनी बात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहें। सुप्रीमकोर्ट में पहले से ही एक विशेष अनुमति याचिका लंबित है जिसमें अंतरिम आदेश के तहत मौजूदा समय में टीईटी मेरिट पर ही भर्ती प्रक्रिया जारी रखी गई है।
शैक्षणिक मेरिट के आधार पर भर्ती करने को लेकर संघर्ष कर रहे कपिल देव यादव, अशोक द्विवेदी का कहना है कि टीईटी मेरिट पर भर्ती करना एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन है। यह बात सुप्रीमकोर्ट के समक्ष रखी गई। एनसीटीई ने टीईटी को मात्र अर्हता परीक्षा माना है। इसे उत्तीर्ण करने के बाद चयन राज्य की अपनी चयन नीति के आधार पर किया जाएगा। दूसरे प्रदेश सरकार की सहायक अध्यापक भर्ती नियमावली 1981 में भी शैक्षणिक मेरिट पर ही चयन करने का नियम है। प्रदेश सरकार ने महिला, पुरुष, विज्ञान और कला वर्गों की अलग-अलग मेरिट बनाकर भी 1981 की नियमावली का उल्लंघन किया है।
साधना मिश्रा और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली सुप्रीमकोर्ट की खंडपीठ ने हाईकोर्ट को यह मामला निस्तारित करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर जारी 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन को हाईकोर्ट ने रद कर दिया था। सात दिसंबर 2012 को दूसरा विज्ञापन जारी कर शैक्षणिक मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रारंभ कर दी। इस विज्ञापन को भी हाईकोर्ट ने रद करते हुए टीईटी मेरिट पर चयन का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट चली गई। सुप्रीमकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत टीईटी मेरिट पर ही भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है किंतु यन सुप्रीमकोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।


News Sabhaar : Amar Ujala (9.9.14)
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