सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक बढ़ी
(UPTET : Stay on Primary Teacher (PRT) Selection on the basis of TET is Extended)
इलाहाबाद : लगभग 73 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति-चयन प्रक्रिया संबंधी शासनादेश पर लगी रोक को एक फरवरी 2012 तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार द्वारा आज अदालत में जवाब दाखिल किया गया। न्यायालय के पूर्व के आदेश सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत व एक अन्य उच्चाधिकारी अदालत में उपस्थित थे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यादव कपिल देव व अन्य की याचिका पर दिया था।
Note:
UPTET Finalized Its Result of All Candidate & Clubbed All -
PRIMARY LEVEL RESULT - http://67.199.120.77/Uttar_Pradesh/UPTET/Updated15M/rollquery.htm
UPPER PRIMARY LEVEL RESULT - http://67.199.120.77/Uttar_Pradesh/UPTET/Updated16/rollquery.htm
Finally Updated on 11/01/2012
OR Visit - http://uptet2011.com/
मालूम हो कि टीईटी के सफल अभ्यर्थियों के लिए जारी सहायक अध्यापकों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विज्ञापन जारी किया था। इसे याचिका में चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता का तर्क था कि नियुक्ति अधिकारी ही विज्ञापन जारी कर सकता है। इस पर न्यायालय ने पूर्व में नियुक्ति-चयन प्रक्रिया संबंधी शासनादेश पर रोक लगा दी थी।
News : Jagran ( 11.1.12)
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टीईटी अध्यापकों की भर्ती पर रोक बढ़ी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिये जारी विज्ञापन पर लगी रोक को फिर से आगामी एक फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। लगभग 73 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती टीईटी पास अभ्यर्थियों में से की जानी थी।
न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने यह आदेश कपिलदेव तथा अन्य द्वारा दायर की याचिका पर दिया है। गौरतलब है कि इस याचिका पर न्यायालय ने पिछली तिथि पर समूची भर्ती सम्बन्धी विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। कहा गया था कि इन अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारी को है परन्तु विज्ञापन बेसिक शिक्षा बोर्ड ने ही जारी किया था।
News : Rajasthan Patrika (11.1.12)
Agar judge sahab 11/01/12 ki sunvai se santusht nhi hue hain ..........
ReplyDeleteto I'm sure vo 1/02/12 ki sunvai se bhi santusht nhi honge........
Dosto ye sab chunavi ranjish hai,,,,,,,,,,,,
Hello! Ashish
ReplyDeleteYou are right boss..
High Court ke honourable judge sahab ko ye samajhna chaiya ki ye sab ek sochi samjhi saajis ke anusar ho raha hai. Jo log UPTET EXAM clear nahi kar paye hain woh hi kuch log sarkar se hui kuch minor mistakes ko court me rakh kar iss poori process ko latkana chahte hain. Sath hi ye log kuch polotic parties ki kathputliya ban kar is process me badha dal rahe hain. Honourable Hight Court ko ye samajhna chaiye ki kuch thode se logo ke liye anek qualified candidates ke future ke sath koi khilwaad na ho..
Kuch log blog par vulgar words ke sath apne comment blog par dete hain, Meri unse request hai ki weh aisa na kare kyonki aap kal ke GURU honge isliye aisi baatein aapko sobha nahi deti...
Apni Bhavnayon par control kare aur LAW and COURT par vishwaas rakhe..