UPPCS J EXam 2013 पीसीएस जे प्री : हाईकोर्ट का 15 सवाल निरस्त करने का निर्देश
पीसीएस जे प्री : हाईकोर्ट का 15 सवाल निरस्त करने का निर्देश
इलाहाबाद (जाब्यू)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस जे प्रारंभिक परीक्षा 2013 का परिणाम तीन हफ्ते में नए सिरे से घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो 15 सवाल गलत हैं, उन्हें निरस्त कर शेष प्रश्नों के जवाब के आधार पर मेरिट तैयार कर परिणाम घोषित किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश कुमार व न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खण्डपीठ ने मुहम्मद अकरम सिददीकी व दर्जनों अन्य याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि प्रारंभिक परीक्षा में विधि के नौ प्रश्न तथा सामान्य ज्ञान के छह प्रश्नों के विकल्प गलत हैं। ऐसे में सही उत्तर देने वाले असफल हो गए और गलत उत्तर देने वाले सफल घोषित किए गए हैं। सही सवाल करने वालों के अधिकारों का हनन हुआ है। इस पर कोर्ट ने आयोग को विशेषज्ञों की टीम से प्रश्नोत्तरी की जाच कर रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए मुख्य परीक्षा कराने पर रोक लगा दी थी। आयोग ने विशेषज्ञ टीम की जाच के बाद गलत प्रश्नोत्तरी को निरस्त कर दिया। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था
13 Dec 2013
पीसीएस जे प्री : हाईकोर्ट का 15 सवाल निरस्त करने का निर्देश
इलाहाबाद (जाब्यू)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस जे प्रारंभिक परीक्षा 2013 का परिणाम तीन हफ्ते में नए सिरे से घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो 15 सवाल गलत हैं, उन्हें निरस्त कर शेष प्रश्नों के जवाब के आधार पर मेरिट तैयार कर परिणाम घोषित किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश कुमार व न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खण्डपीठ ने मुहम्मद अकरम सिददीकी व दर्जनों अन्य याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि प्रारंभिक परीक्षा में विधि के नौ प्रश्न तथा सामान्य ज्ञान के छह प्रश्नों के विकल्प गलत हैं। ऐसे में सही उत्तर देने वाले असफल हो गए और गलत उत्तर देने वाले सफल घोषित किए गए हैं। सही सवाल करने वालों के अधिकारों का हनन हुआ है। इस पर कोर्ट ने आयोग को विशेषज्ञों की टीम से प्रश्नोत्तरी की जाच कर रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए मुख्य परीक्षा कराने पर रोक लगा दी थी। आयोग ने विशेषज्ञ टीम की जाच के बाद गलत प्रश्नोत्तरी को निरस्त कर दिया। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था
13 Dec 2013
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