'बर्खास्त 18 हजार सिपाहियों को वेतन-भत्ता दे अखिलेश सरकार'
हाईकोर्ट ने बसपा शासनकाल में बर्खास्त किए गए 18 हजार पुलिस सिपाहियों को बर्खास्तगी काल की अवधि का वेतन और भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सरकार को आठ सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा है कि यदि इस अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह 14 फरवरी 2014 को स्पष्टीकरण के साथ न्यायालय उपस्थित होकर बताएं कि भुगतान क्यों नहीं किया जा सका। बहाल किए गए बर्खास्त सिपाहियों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005-2006 में सपा सरकार के शासनकाल में हुई सिपाहियों की भर्ती को मायावती सरकार ने अनियमितता के आधार पर रद्द कर दिया था।
चयनित 18 हजार सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया। इन सिपाहियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश से इन सभी को बहाल कर दिया गया।
कोर्ट ने बर्खास्तगी अवधि के वेतन और भत्तों का भुगतान करने का आदेश दिया था मगर इस आदेश का पालन नहीं किया। इसके खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
News Source / Sabhaar : amarujala.com (11.12.13) / http://m.amarujala.com/page.php?c=uttar-pradesh&n=terminate-pay-18-thousand-soldiers-give-allowance-akhilesh-government
हाईकोर्ट ने बसपा शासनकाल में बर्खास्त किए गए 18 हजार पुलिस सिपाहियों को बर्खास्तगी काल की अवधि का वेतन और भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सरकार को आठ सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा है कि यदि इस अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह 14 फरवरी 2014 को स्पष्टीकरण के साथ न्यायालय उपस्थित होकर बताएं कि भुगतान क्यों नहीं किया जा सका। बहाल किए गए बर्खास्त सिपाहियों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005-2006 में सपा सरकार के शासनकाल में हुई सिपाहियों की भर्ती को मायावती सरकार ने अनियमितता के आधार पर रद्द कर दिया था।
चयनित 18 हजार सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया। इन सिपाहियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश से इन सभी को बहाल कर दिया गया।
कोर्ट ने बर्खास्तगी अवधि के वेतन और भत्तों का भुगतान करने का आदेश दिया था मगर इस आदेश का पालन नहीं किया। इसके खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
News Source / Sabhaar : amarujala.com (11.12.13) / http://m.amarujala.com/page.php?c=uttar-pradesh&n=terminate-pay-18-thousand-soldiers-give-allowance-akhilesh-government
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