टीईटी की आपत्तियां निस्तारित करें
(Allahabad Highcourt - UPTET : Dispose objections of Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test)
इलाहाबाद, 17 दिसंबर (जाका) : हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के घोषित परिणाम में अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण का निर्देश यूपी बोर्ड को दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी मात्र 100 रुपये प्रोसेस फीस देकर शिकायत 15 दिनों में दर्ज कराएं। कोर्ट ने चार समाचार पत्रों में इसकी सूचना प्रकाशित कराने को भी कहा है। न्यायालय ने बोर्ड को आपत्तियां प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इनका निस्तारण करने का निर्देश दिया है। साथ ही निस्तारण का आदेश ई-मेल व पंजीकृत डाक द्वारा भेजने को कहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्व में सफल अभ्यर्थियों के चयन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु अंक बढ़ने पर उसका लाभ अवश्य मिलेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने ललित मोहन सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया है कि एक ही अनुक्रमांक कई अभ्यर्थियों को आवंटित है। कुछ को अनुपस्थित दिखाया गया है। उत्तर पुस्तिका जांचते समय सीरीज व अंकपत्र में तालमेल नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बी सीरीज के प्रश्न संख्या 125 के उत्तर में विकल्प बी व सी दोनों सही हैं, इसलिए दोनों विकल्पों पर अंक दिया जाए। बी सीरीज के प्रश्न संख्या 142 पर ए व डी विकल्प चुनने वालों को भी अंक दिए जाएं।
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hay dear
ReplyDeleteI GET97 MARKS IN UPTET AND BELONG OBC CAT,ART SIDE FROM OTHER STATE,MENE 5 JANAD ME AVEDEN KITYA KITNA CHANCE HAI JOB KA,OTHER STATE KA KITNA % RESVED HOTA
LZ RL ME
JOGENDERSINGH1982@GMAIL.COM
what is the future of tet pass candidate
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