टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने के विरुद्ध स्पेशल अपील दाखिल (UPTET: Special Appeal in Highcourt to remove TET as essential qualification )
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने के मामले में दाखिल स्पेशल अपील पर राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति एसआर आलम व न्यायमूर्ति रणविजय की खंडपीठ ने प्रभाकर सिंह की स्पेशल अपील पर दिया है।
मालूम हो कि एकल न्यायाधीश ने टीईटी की पात्रता की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। एकल न्यायाधीश के समक्ष बीटीसी 2004 विशिष्ट बीटीसी 2007 व 2008 व बीटीसी 2010 के अभ्यर्थी थे। टीईटी अनिवार्यता एनसीटीई के द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद की गई है। इसी प्रकार बीपीएड व डीपीएड अभ्यर्थियों की टीईटी में शामिल करने की मांग की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस मामले में भी स्पेशल अपील दाखिल है जिस पर भी जवाब मांगा गया है।
News : Jagran (21.12.11)
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