Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्रों के मामले में मजबूत पक्ष रखेगी सरकार
Shiksha Mitra Vs BTC
लखनऊ : राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के समायोजन के मामले में हाईकोर्ट में पक्ष मजबूती से रखेगी। सरकारी अधिवक्ताओं के साथ जरूरत पड़ी तो निजी अधिवक्ताओं की टीम भी लगाई जाएगी। सरकार का मानना है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन का मामला नहीं फंसेगा। शिक्षा मित्र पूर्व से संविदा शिक्षक हैं, बस उनका समायोजन किया जा रहा है। ये नए शिक्षकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। टीईटी की अनिवार्यता नए शिक्षकों की भर्ती के लिए है। मंगलवार को सचिव बेसिक शिक्षा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए।
राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली और उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए 30 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में इस मामले पर 19 जून को सुनवाई होनी है।
News Source / Sabhaar : Amar Ujala (18.6.14)
ShikshaMitra ke favour mai sarkar quo hai Bed tet pass ke favour mai quo nahi
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